The rajasthan lakes (protection and development authority act, 2015
Rajasthan · state statute
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RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
lkf/kdkj izdkf’kr Published by Authority
pS= 6] 'kqØokj] 'kkds 1937&ekpZ 27] 2015
Chaitra 6, Friday, Saka 1937& March 27, 2015
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राज/glyphह33थान झील (संर/glyph163ण और /glyphेओगवकास) /glyphह93ा/glyphेओ6धकरण अ/glyphेओ6ध/glyphगओ0नयम, 2015
(2015 का अ/glyphेओ6ध/glyphगओ0नयम सं/glyphह0ह यांक 5)
[राेglङpौएइ8 यपाल महोदय केglङpौगठठ अनुमेglङpौधउइत ेglङpौधठठदनांक 27 माचेglङpौ11इ, 2015 को ेglङpौएआ3ाेglङpौएए1 त हुई]
राजेglङpौए33 थान राेglङpौएइ8य मेglङpौग8ए झीलेglङpौग8ठ का ेglङpौ8उधवकास और संरेglङpौ1ठ3ण करने, और
इन ेglङpौएआ3योजनेglङpौग8ठ के ेglङpौ8उ1लए ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण का गठन करने और उससे संसेglङpौएइ1 त और
आनुषंेglङpौ8उठगक ेglङpौ8उधवषयेglङpौग8ठ के ेglङpौ8उ1लए उपबंध करने हेतु अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम।
भारत गणराेglङpौएइ8 य के ेglङpौधउइछयासठवेglङpौग8ए वषेglङpौ11इ मेglङpौग8ए राजेglङpौए33 थान राेglङpौएइ8 य ेglङpौ8उधवधान-
मेglङpौए1ग डल ेglङpौधउइनेglङpौएएग नेglङpौ8उ1लेglङpौ8उएखत अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम बनाता है:-
अ/glyphह19याय 1
ेglङpौएआ3ारिेglङpौएएगभक
1. सं/glyphेओ9/glyph163/glyphहह1त नाम, /glyphह93सार और /glyphह93ार/glyphहह4 भ.ए (1) इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम का
नाम राजेglङpौए33थान झील (संरेglङpौ1ठ3ण और ेglङpौ8उधवकास) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम, 2015
है।
(2) इसका ेglङpौएआ3सार सेglङpौएएगपूणेglङpौ11इ राजेglङpौए33 थान राेglङpौएइ8य मेglङpौग8ए होगा।
(3) यह 25 जनवरेglङpौगध8, 2015 को और से ेglङpौएआ3वृेglङpौए1ठत हुआ समझा
जायेगा।
2. प/glyphग64रभाषाएं.ए इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम मेglङpौग8ए, जब तक ेglङpौ8उ3क सेglङpौएएइदभेglङpौ11इ ेglङpौठए3वारा
अेglङpौएएइयथा अपेेglङpौ8उआेglङpौ1ठ3त न हो,-
Hkkx 4 ¼d½ jktLFkku jkt&i=] ekpZ 27] 2015 37¼2½
2
(i) ''ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण'' से धारा 8 के अधीन गेglङpौधठठठत राजेglङpौए33थान झील
ेglङpौ8उधवकास ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण अेglङpौ8उ1भेglङpौएआ3ेत है;
(ii) ेglङpौ8उ3कसी झील के संबंध मेglङpौग8ए ''सीमा'' से, धारा 4 के अधीन
घोेglङpौ8उधषत झील केglङpौगठठ सीमा अेglङpौ8उ1भेglङpौएआ3ेत है;
(iii) ''अेglङpौए1आयेglङpौ1ठ3'' से ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण का अेglङpौए1आयेglङpौ1ठ3 अेglङpौ8उ1भेglङpौएआ3ेत है;
(iv) ''मुेglङpौएइएय कायेglङpौ11इपालक अेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8'' से धारा 10 के अधीन राेglङpौएइ8य
सरकार ेglङpौठए3वारा इस ेglङpौग11प मेglङpौग8ए ेglङpौधउइनयुेglङpौएइ1त ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण का मुेglङpौएइएय
कायेglङpौ11इपालक अेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 अेglङpौ8उ1भेglङpौएआ3ेत है;
(v) ''सेglङpौ8उ1मेglङpौधउइत'' से धारा 9 के अधीन गेglङpौधठठठत सेglङpौ8उ1मेglङpौधउइत अेglङpौ8उ1भेglङpौएआ3ेत है;
(vi) ''सिेglङpौएएइनमाेglङpौ11इण'' से ेglङpौ8उ3कसी संरचना या भवन का कोई
पेglङpौधठगरेglङpौधउइनमाेglङpौ11इण अेglङpौ8उ1भेglङpौएआ3ेत है िजसके अेglङpौएएइ तगेglङpौ11इत उसमेglङpौग8ए या तो ऊेglङpौए1आ वेglङpौ11इ
या ेglङpौ1ठ3ैेglङpौधउइतज कोई पेglङpौधठगरवधेglङpौ11इन या ेglङpौ8उधवस् तार सिेglङpौएएगमेglङpौ8उ1लत है और
इसमेglङpौग8ए ेglङpौ8उ3कसी ेglङpौ8उधवेglङpौठए3यमान संरचना या भवन का पुन:
सिेglङpौएएइनमाेglङpौ11इण, मरेglङpौएएगमत या नवी करण और झील या संरेglङpौ8उआेglङpौ1ठ3त
ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 मेglङpौग8ए खुदाई करना या उसे भरना सिेglङpौएएगमेglङpौ8उ1लत है;
(vii) ेglङpौ8उ3कसी झील के संबंध मेglङpौग8ए ''ेglङpौ8उधवकास'' मेglङpौग8ए ेglङpौ8उ3कसी झील का
पाेglङpौधठगरिेglङpौए33थकेglङpौगठठय ेglङpौएआ3बंध, संरेglङpौ1ठ3ण, ेglङpौएआ3ेglङpौए1ठ यावतेglङpौ11इन और पुनेglङpौग1इेglङpौधएगार
सिेglङpौएएगमेglङpौ8उ1लत है;
(viii) ''बहाव ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88'' से ऐसा ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 अेglङpौ8उ1भेglङpौएआ3ेत है िजसमेglङpौग8ए होकर जल
धाराएं या संभरक धाराएं झील केglङpौगठठ ओर इसके पुनभेglङpौ11इरण के
ेglङpौ8उ1लए बहती हेglङpौग8ध;
(ix) ''ेglङpौधउइनेglङpौ8उठध'' से धारा 13 के अधीन गेglङpौधठठठत राजेglङpौए33 थान झील
ेglङpौ8उधवकास ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण ेglङpौधउइनेglङpौ8उठध अेglङpौ8उ1भेglङpौएआ3ेत है;
(x) ''झील'' से, भूेglङpौ8उ1म मेglङpौग8ए िेglङpौए33थत ऐसी जलराेglङpौ8उ1श अेglङpौ8उ1भेglङpौएआ3ेत है, जो
चाहे ेglङpौएआ3ाकृेglङpौधउइतक हो या मानव ेglङpौधउइनेglङpौ8उ1मेglङpौ11इत, चाहे इसमेglङpौग8ए जल हो या
न हो, और जो चाहे ेglङpौ8उ3कसी राजेglङpौए33 व या अेglङpौएएइ य शासकेglङpौगठठय
अेglङpौ8उ1भलेख मेglङpौग8ए इस ेglङpौग11प मेglङpौग8ए अेglङpौ8उ1भेglङpौ8उ1लेglङpौ8उएखत केglङpौगठठ गयी हो या न केglङpौगठठ
गयी हो, िजसका जलेglङpौएए1 लाेglङpौ8उधवत ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम के
ेglङpौएआ3ारेglङpौएएग भ के पूवेglङpौ11इवतेglङpौगठआ पचास वषेglङpौठइ8 के दौरान ेglङpौ8उ3कसी भी समय,
सामािजक-सांेglङpौए33 कृेglङpौधउइतक, ेglङpौ8उधवरासत या धाेglङpौ8उ1मेglङpौ11इक महेglङpौए1ठव केglङpौगठठ
Hkkx 4 ¼d½ jktLFkku jkt&i=] ekpZ 27] 2015 37¼3½
3
जलराेglङpौ8उ1श के मामले मेglङpौग8ए तीन हैेglङpौएइ1 टेयर से कम न रहा हो,
और अेglङpौएएइ य मामलेglङpौग8ठ मेglङpौग8ए दस हैेglङpौएइ1 टेयर से कम न रहा हो;
(xi) ''ेglङpौए33 थानीय ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8'' से अजमेर ेglङpौ8उधवकास ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण, 2013
(2013 का अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम सं. 39) के अधीन गेglङpौधठठठत अजमेर
ेglङpौ8उधवकास ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण, जयपुर ेglङpौ8उधवकास ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम,
1982 (1982 का अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम सं. 25) के अधीन गेglङpौधठठठत
जयपुर ेglङpौ8उधवकास ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण, जोधपुर ेglङpौ8उधवकास ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण
अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम, 2009 (2009 का अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम सं. 2) के
अधीन गेglङpौधठठठत जोधपुर ेglङpौ8उधवकास ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण, राजेglङpौए33 थान नगर
सुधार अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम, 1959 (1959 का अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम सं. 35)
के अधीन गेglङpौधठठठत कोई नगर सुधार ेglङpौएएइ यास, या राजेglङpौए33 थान
नगरपाेglङpौ8उ1लका अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम, 2009 (2009 का अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम
सं. 18) के अधीन गेglङpौधठठठत कोई नगरपाेglङpौ8उ1लका, राजेglङpौए33 थान
पंचायती राज अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम, 1994 (1994 का अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम
सं. 13) के अधीन गेglङpौधठठठत कोई पंचायती राज संेglङpौए33 था या
राेglङpौएइ8 य सरकार ेglङpौठए3वारा, राजपेglङpौए88 मेglङpौग8ए अेglङpौ8उठधसूचना ेglङpौठए3वारा, इस
अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम के ेglङpौएआ3योजनेglङpौग8ठ के ेglङpौ8उ1लए ेglङpौए33 थानीय ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 के ेglङpौग11प
मेglङpौग8ए घोेglङpौ8उधषत कोई अेglङpौएएइ य ेglङpौधउइनकाय या ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 अेglङpौ8उ1भेglङpौएआ3ेत है;
(xii) ''सदेglङpौए33 य'' से ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण का सदेglङpौए33 य अेglङpौ8उ1भेglङpौएआ3ेत है और इसमेglङpौग8ए
अेglङpौए1आ येglङpौ1ठ3 और उपाेglङpौए1आ येglङpौ1ठ3 सिेglङpौएएगमेglङpौ8उ1लत है;
(xiii) ''ेglङpौ8उधवेglङpौधठठहत'' से इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम के अधीन बनाये गये ेglङpौधउइनयमेglङpौग8ठ
ेglङpौठए3वारा ेglङpौ8उधवेglङpौधठठहत अेglङpौ8उ1भेglङpौएआ3ेत है;
(xiv) ''संरेglङpौ8उआेglङpौ1ठ3त ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88'' से धारा 4 के अधीन घोेglङpौ8उधषत संरेglङpौ8उआेglङpौ1ठ3त ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88
अेglङpौ8उ1भेglङpौएआ3ेत है;
(xv) ''ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनयम'' से इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम के अधीन ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण ेglङpौठए3वारा
बनाये गये ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनयम अेglङpौ8उ1भेglङpौएआ3ेत हेglङpौग8ध;
(xvi) ''ेglङpौधउइनयम'' से इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम के अधीन राेglङpौएइ8 य सरकार ेglङpौठए3वारा
बनाये गये ेglङpौधउइनयम अेglङpौ8उ1भेglङpौएआ3ेत हेglङpौग8ध;
(xvii) ''राेglङpौएइ8 य'' से राजेglङpौए33 थान राेglङpौएइ8 य अेglङpौ8उ1भेglङpौएआ3ेत है;
(xviii) ''नगर ेglङpौधउइनयोजन ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8'' से अजमेर ेglङpौ8उधवकास ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण
अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम,
2013 (2013 का अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम सं. 39) के अधीन
Hkkx 4 ¼d½ jktLFkku jkt&i=] ekpZ 27] 2015 37¼4½
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गेglङpौधठठठत अजमेर ेglङpौ8उधवकास ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण, जयपुर ेglङpौ8उधवकास ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण
अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम, 1982 (1982 का अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम सं. 25) के अधीन
गेglङpौधठठठत जयपुर ेglङpौ8उधवकास ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण, जोधपुर ेglङpौ8उधवकास ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण
अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम, 2009 (2009 का अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम सं. 2) के अधीन
गेglङpौधठठठत जोधपुर ेglङpौ8उधवकास ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण, राजेglङpौए33 थान नगर सुधार
अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम, 1959 (1959 का अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम सं. 35) के अधीन
गेglङpौधठठठत कोई नगर सुधार ेglङpौएएइ यास, या राजेglङpौए33 थान नगरपाेglङpौ8उ1लका
अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम, 2009 (2009 का अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम सं. 18) के अधीन
गेglङpौधठठठत कोई नगरपाेglङpौ8उ1लका, राजेglङpौए33 थान पंचायती राज
अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम, 1994 (1994 का अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम सं. 13) के अधीन
गेglङpौधठठठत कोई पंचायती राज संेglङpौए33 था या राेglङpौएइ8 य सरकार ेglङpौठए3वारा,
राजपेglङpौए88 मेglङpौग8ए अेglङpौ8उठधसूचना ेglङpौठए3वारा, इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम के ेglङpौएआ3योजनेglङpौग8ठ
के ेglङpौ8उ1लए ेglङpौए33 थानीय ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 के ेglङpौग11प मेglङpौग8ए घोेglङpौ8उधषत कोई अेglङpौएएइ य
ेglङpौधउइनकाय या ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 अेglङpौ8उ1भेglङpौएआ3ेत है;
(xix) ''उपाेglङpौए1आ येglङpौ1ठ3'' से ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण का उपाेglङpौए1आ येglङpौ1ठ3 अेglङpौ8उ1भेglङpौएआ3ेत है।
अ/glyphह19 याय 2
झीलेglङpौग8ठ केglङpौगठठ सीमाएं और संरेglङpौ8उआेglङpौ1ठ3त ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88
3. झील/glyph4ेह रा/glyphह0े य सरकार म/glyph4ेह /glyphगओ0न/glyphग66हत ह/glyph4े6गी.ए (1) ेglङpौ8उ3कसी भी ेglङpौ8उधवेglङpौ8उठध, ेglङpौ8उ1लखत
या आदेश मेglङpौग8ए अेglङpौएएइ तेglङpौ8उधवेglङpौ11इेglङpौए3ए ट ेglङpौ8उ3कसी बात के होते हुए भी, इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम के
ेglङpौएआ3ारंभ से, राेglङpौएइ8 य के भीतर केglङpौगठठ सभी झीलेglङpौग8ठ का संरेglङpौ1ठ3ण और ेglङpौ8उधवकास, ऐसी
झीलेglङpौग8ठ मेglङpौग8ए िेglङpौए33थत ेglङpौएआ3ाईवेट सेglङpौएएग पिेglङpौए1ठतयेglङpौग8ठ के ेglङpौ8उ1सवाय, राेglङpौएइ8 य सरकार मेglङpौग8ए ेglङpौधउइनेglङpौधठठहत
होगा और ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण ेglङpौठए3वारा, ेglङpौ8उधवेglङpौधठठहत रेglङpौगध8ेglङpौधउइत से, ेglङpौएआ3दान केglङpौगठठ गयी अनुेglङpौ1ठउा के अनुसार,
से अेglङpौएएइ यथा कोई भी ेglङpौए3इ यिेglङpौएइ1त ेglङpौ8उ3कसी झील केglङpौगठठ सीमाओं के भीतर ेglङpौ8उ3कसी भी
ेglङpौ8उ3ेglङpौएउ3याकलाप को, चाहे वह कुछ भी हो, हाथ मेglङpौग8ए नहेglङpौगध8ं लेगा या ेglङpौ8उ3कसी झील से
कोई उपज या जल का उपयोग नहेglङpौगध8ं करेगा या ेglङpौएआ3ाेglङpौएए1 त नहेglङpौगध8ं करेगा।
(2) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण उप-धारा (1) के अधीन कोई भी अनुेglङpौ1ठउा तब तक
ेglङpौएआ3दान नहेglङpौगध8ं करेगा जब तक ेglङpौ8उ3क उसका यह समाधान न हो जाये ेglङpौ8उ3क झील
के संरेglङpौ1ठ3ण और ेglङpौ8उधवकास पर ऐसी अनुेglङpौ1ठउा का कोई ेglङpौएआ3ेglङpौधउइतकूल ेglङpौएआ3भाव नहेglङpौगध8ं पड़ेगा।
(3) इस धारा के प ूवेglङpौ11इगामी उपबेglङpौएएइ धेglङpौग8ठ मेglङpौग8ए अेglङpौएएइ तेglङpौ8उधवेglङpौ11इेglङpौए3ए ट ेglङpौ8उ3कसी बात के
होते हुए भी, राेglङpौएइ8 य सरकार, ेglङpौ8उ1लेglङpौ8उएखत आदेश ेglङpौठए3वारा, इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम के
ेglङpौएआ3ारेglङpौएएग भ के ठेglङpौगधआक पहले उन ेglङpौएआ3योजनेglङpौग8ठ के ेglङpौ8उ1लए, िजनके ेglङpौ8उ1लए झील का जल
Hkkx 4 ¼d½ jktLFkku jkt&i=] ekpZ 27] 2015 37¼5½
5
ेglङpौधउइनकाला और उपयोग मेglङpौग8ए ेglङpौ8उ1लया जा रहा था, झील के जल को ऐसी सीमा
तक, िजस तक ेglङpौ8उ3क ऐसे ेglङpौधउइनकाले जाने और उपयोग से झील के संरेglङpौ1ठ3ण
और ेglङpौ8उधवकास पर ेglङpौएआ3ेglङpौधउइतकूल ेglङpौएआ3भाव नहेglङpौगध8ं पड़ेगा, ेglङpौधउइनकालने और उपयोग मेglङpौग8ए
लेने केglङpौगठठ अनुमेglङpौधउइत ेglङpौएआ3दान कर सकेगी।
4. झील क/glyph466 सीमाओं और संर/glyphेओ9/glyph163त /glyph163े/glyphहेे क/glyph466 घोषणा.ए (1) राेglङpौएइ8 य
सरकार, राजपेglङpौए88 मेglङpौग8ए अेglङpौ8उठधसूचना ेglङpौठए3वारा, या तो अपने पास उपलेglङpौएए3 ध सूचना
के आधार पर ेglङpौए33 वेglङpौएआ3ेरणा से या ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण केglङpौगठठ ेglङpौ8उ1सफाेglङpौधठगरश पर,
(i) ेglङpौ8उ3कसी झील केglङpौगठठ सीमाओं को, और
( ii ) झील के चारेglङpौग8ठ ओर के भौगोेglङpौ8उ1लक ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 को संरेglङpौ8उआेglङpौ1ठ3त ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88,
घोेglङpौ8उधषत और ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनेglङpौधठठदेglङpौ11इेglङpौए3ए ट कर सकेगी।
(2) उप-धारा (1) के अधीन अेglङpौ8उठधसूचना से ेglङpौए3इ येglङpौ8उठथत कोई भी
ेglङpौए3इ यिेglङpौएइ1त, राजपेglङpौए88 मेglङpौग8ए ऐसी अेglङpौ8उठधसूचना के ेglङpौएआ3काशन केglङpौगठठ तारेglङpौगध8ख से दो मास
के भीतर-भीतर, ेglङpौ8उधवेglङpौधठठहत रेglङpौगध8ेglङpौधउइत से, अपने आेglङpौ1ठ3ेप या सुझाव राेglङpौएइ8 य सरकार
के समेglङpौ1ठ3 फाईल कर सकेगा।
(3) उप-धारा (2) मेglङpौग8ए ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनेglङpौधठठदेglङpौ11इेglङpौए3ए ट कालावेglङpौ8उठध केglङpौगठठ समािेglङpौएए1त पर राेglङpौएइ8 य
सरकार उप-धारा (2) के अधीन उसके ेglङpौठए3वारा ेglङpौएआ3ाेglङpौएए1 त आेglङpौ1ठ3ेपेglङpौग8ठ और सुझावेglङpौग8ठ
पर ेglङpौ8उधवचार करने के पेglङpौए31 चात्, या तो उप-धारा (1) के अधीन जारेglङpौगध8
अेglङpौ8उठधसूचना को वापस ले सकेगी या उपांतेglङpौधठगरत कर सकेगी, या आेglङpौ1ठ3ेपेglङpौग8ठ
या, यथािेglङpौए33थेglङpौधउइत, सुझावेglङpौग8ठ को नामंजूर कर सकेगी, और राेglङpौएइ8 य सरकार का
ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनेglङpौए31 चय अंेglङpौधउइतम होगा।
(4) इस धारा के अधीन जारेglङpौगध8 अेglङpौ8उठधसूचना तेglङpौए1ठ समय ेglङpौएआ3वृेglङpौए1ठ त ेglङpौ8उ3कसी
भी अेglङpौएएइ य राजेglङpौए33 थान ेglङpौ8उधवेglङpौ8उठध के होते हुए भी अेglङpौ8उ1भभावी होगी।
5. संर/glyphेओ9/glyph163त /glyph163े/glyphहेे म/glyph4ेह /glyphेओ3/glyphहओ3याकलाप/glyph4े6 का /glyphेओगव/glyphगओ0नयमन.ए (1) ेglङpौएआ3ेglङpौए1ठ येक
नगर ेglङpौधउइनयोजन ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8, ेglङpौ8उ3कसी झील के अेglङpौएएइ तगेglङpौ11इत आने वाले ेglङpौ8उ3कसी ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88
केglङpौगठठ ेglङpौए33 थान-संबंधी या ेglङpौ8उधवकास योजना तैयार करने से पूवेglङpौ11इ ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण से
परामशेglङpौ11इ करेगा और ेglङpौ8उ3कसी झील के अेglङpौएएइतगेglङpौ11इत आने वाले ेglङpौ8उ3कसी ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 के
संबंध मेglङpौग8ए कोई भी ेglङpौए33 थान-संबंधी या ेglङpौ8उधवकास योजना ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण के प ूवेglङpौ11इ
अनुमोदन के ेglङpौधठउबना अनुमोेglङpौधठठदत या ेglङpौएआ3वृेglङpौए1ठ त नहेglङpौगध8ं केglङpौगठठ जायेगी।
(2) संरेglङpौ8उआेglङpौ1ठ3त ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 मेglङpौग8ए कोई भी ेglङpौधउइनमाेglङpौ11इण कायेglङpौ11इ ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण केglङpौगठठ पूवेglङpौ11इ
अनुेglङpौ1ठउा, ेglङpौ8उधवेglङpौधठठहत रेglङpौगध8ेglङpौधउइत से, ेglङpौएआ3ाेglङpौएए1 त ेglङpौ8उ3कये ेglङpौधठउबना हाथ मेglङpौग8ए नहेglङpौगध8ं ेglङpौ8उ1लया जायेगा।
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(3) उप-धारा (1) और (2) के उपबंधेglङpौग8ठ के अेglङpौए1आ यधीन रहते हुए,
राेglङpौएइ8 य सरकार, राजपेglङpौए88 मेglङpौग8ए अेglङpौ8उठधसूचना ेglङpौठए3वारा, या तो अपने पास उपलेglङpौएए3 ध
सूचना के आधार पर ेglङpौए33 वेglङpौएआ3ेरणा से या ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण केglङpौगठठ ेglङpौ8उ1सफाेglङpौधठगरश पर
संरेglङpौ8उआेglङpौ1ठ3त ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 मेglङpौग8ए ऐसे अेglङpौएएइ य ेglङpौ8उ3ेglङpौएउ3याकलापेglङpौग8ठ को, िजेglङpौएएइ हेglङpौग8ए वह झील के संरेglङpौ1ठ3ण
और ेglङpौ8उधवकास के ेglङpौ8उ1लए समीचीन समझे, ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनेglङpौधठठदेglङpौ11इेglङpौए3ए ट कर सकेगी, जो
ेglङpौएआ3ेglङpौधउइतेglङpौ8उधषेglङpौधएग हेglङpौग8ठगे या ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण का पूवेglङpौ11इ अनुमोदन, ेglङpौ8उधवेglङpौधठठहत रेglङpौगध8ेglङpौधउइत से, ेglङpौएआ3ाेglङpौएए1 त
ेglङpौ8उ3कये जाने के पेglङpौए31 चात् हेglङpौगध8 हाथ मेglङpौग8ए ेglङpौ8उ1लये जायेglङpौग8एगे।
(4) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण उप-धारा (2) या (3) के अधीन कोई भी अनुेglङpौ1ठउा
ेglङpौएआ3दान नहेglङpौगध8ं करेगा, येglङpौधठठद उसका यह समाधान हो जाता है ेglङpौ8उ3क ऐसी अनुेglङpौ1ठउा
से झील के संरेglङpौ1ठ3ण और ेglङpौ8उधवकास पर ेglङpौएआ3ेglङpौधउइतकूल ेglङpौएआ3भाव पड़ना संभाेglङpौए3इ य है।
6. झील/glyph4े6 का संर/glyph163ण और /glyphेओगवकास.ए (1) वन या पयाेglङpौ11इवरण से
संबेglङpौ8उठधत ेglङpौ8उ3कसी केेglङpौएएइेglङpौएआइेglङpौगध8य ेglङpौ8उधवेglङpौ8उठध, और केेglङpौएएइेglङpौएआइेglङpौगध8य सरकार ेglङpौठए3वारा राेglङpौए3एेglङpौए83ेglङpौगध8य जलेglङpौगध8य
पाेglङpौधठगरिेglङpौए33थेglङpौधउइतकेglङpौगठठतंेglङpौए88 संरेglङpौ1ठ3ण योजना (एन.पी.सी.ए.ई.) के ेglङpौ8उ1लए इस संबंध मेglङpौग8ए
समय-समय पर जारेglङpौगध8 ेglङpौ8उ3केglङpौएएइहेglङpौगध8ं भी मागेglङpौ11इदशेglङpौ11इक ेglङpौ8उ1सेglङpौधएगांतेglङpौग8ठ सेglङpौधठठहत नीेglङpौधउइतयेglङpौग8ठ या
मागेglङpौ11इदशेglङpौ11इक ेglङpौ8उ1सेglङpौधएगांतेglङpौग8ठ के अेglङpौए1आयधीन रहते हुए , ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण झीलेglङpौग8ठ के संरेglङpौ1ठ3ण
और ेglङpौ8उधवकास को हाथ मेglङpौग8ए लेगा और इस ेglङpौएआ3योजन के ेglङpौ8उ1लए ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण
ेglङpौधउइनेglङpौएएगनेglङpौ8उ1लेglङpौ8उएखत कृेglङpौए1ठयेglङpौग8ठ को कायाेglङpौ11इिेglङpौएएइवत करेगा, अथाेglङpौ11इत्:-
(क) झीलेglङpौग8ठ का सवेglङpौगठउेglङpौ1ठ3ण और अेglङpौए1आ ययन करना और झीलेglङpौग8ठ के
अेglङpौ8उ1भलेख को, उनकेglङpौगठठ सीमाओं, बहाव ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 और ऐसे अेglङpौएएइ य
ेglङpौ8उधवषयेglङpौग8ठ सेglङpौधठठहत, जो झीलेglङpौग8ठ के संरेglङpौ1ठ3ण और ेglङpौ8उधवकास के ेglङpौ8उ1लए
आवेglङpौए31 यक समझे जायेglङpौग8ए, ेglङpौ8उधवेglङpौधठठहत रेglङpौगध8ेglङpौधउइत से तैयार, संधाेglङpौधठगरत
और ेglङpौएआ3काेglङpौ8उ1शत करना;
(ख) झीलेglङpौग8ठ के संरेglङpौ1ठ3ण या ेglङpौ8उधवकास के ेglङpौ8उ1लए योजनाओं,
पेglङpौधठगरयोजनाओं या ेglङpौए33 केglङpौगठठमेglङpौग8ठ को तैयार करना और राेglङpौएइ8य
सरकार को ेglङpौ8उ1सफाेglङpौधठगरश करना;
(ग) झीलेglङpौग8ठ के संरेglङpौ1ठ3ण और ेglङpौ8उधवकास केglङpौगठठ ऐसी योजनाओं,
पेglङpौधठगरयोजनाओं या ेglङpौए33 केglङpौगठठमेglङpौग8ठ को ेglङpौ8उ3ेglङpौएउ3यािेglङpौएएइवत करना, जो राेglङpौएइ8 य
सरकार ेglङpौठए3वारा अनुमोेglङpौधठठदत केglङpौगठठ जायेglङpौग8ए;
(घ) पेglङpौधठगरयोजनाओं को ेglङpौ8उ3ेglङpौएउ3यािेglङpौएएइवत करना और ेglङpौधउइनगेglङpौ8उ1मत सामािजक
उेglङpौए1ठ तरदाेglङpौधउइयेglङpौए1ठ व (सी.एस.आर.) ेglङpौधउइनेglङpौ8उठध को सिेglङpौएएगमेglङpौ8उ1लत करते हुए,
लोक और ेglङpौएआ3ाइवेट ेglङpौ3इगोत से ेglङpौ8उधवेglङpौए1ठ तीय संसाधन जुटाना;
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(ङ) झील केglङpौगठठ सीमाओं और संरेglङpौ8उआेglङpौ1ठ3त ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 केglङpौगठठ ेglङpौ8उ1सफाेglङpौधठगरश राेglङpौएइ8 य
सरकार को करना;
(च) झील केglङpौगठठ सीमाओं या संरेglङpौ8उआेglङpौ1ठ3त ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 के भीतर अेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकृत
ेglङpौ8उ3ेglङpौएउ3याकलापेglङpौग8ठ को ेglङpौधउइनवाेglङpौधठगरत करना और बेglङpौएएइ द करना;
(छ) संरेglङpौ8उआेglङpौ1ठ3त ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 मेglङpौग8ए अेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकृत सिेglङpौएएइनमाेglङpौ11इण को ेglङpौधउइनवाेglङpौधठगरत
करना, बेglङpौएएइ द करना और हटाना।
(2) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण, येglङpौधठठद वह झील के संरेglङpौ1ठ3ण या ेglङpौ8उधवकास के ेglङpौधठठहत मेglङpौग8ए
ऐसा ेglङpौ8उ3कया जाना आवेglङpौए31 यक समझता है तो झील के संरेglङpौ8उआेglङpौ1ठ3त ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 या
बहाव ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 के भीतर ेglङpौ8उ3कसी भवन, संरचना या बाधा केglङpौगठठ ेglङpौ8उ3कसी अेglङpौएएइ य वेglङpौए33 तु
को हटा सकेगा:
परेglङpौएएइ तु कोई भी भवन, संरचना या बाधा केglङpौगठठ कोई अेglङpौएएइ य वेglङpौए33 तु, जो
ेglङpौएआ3ाइवेट संपिेglङpौए1ठत है, तब तक नहेglङpौगध8ं हटायी जायेगी जब तक ेglङpौ8उ3क-
(i) राेglङpौएइ8 य सरकार का पूवेglङpौ11इ अनुमोदन ेglङpौएआ3ाेglङpौएए1 त न कर ेglङpौ8उ1लया गया हो;
(ii) सेglङpौएएग पिेglङpौए1ठत के ेglङpौए33 वामी या अेglङpौ8उठधभोगी, येglङpौधठठद कोई हो, को
सुनवाई का उेglङpौ8उठचत अवसर न दे ेglङpौधठठदया गया हो;
(iii) सेglङpौएएग पिेglङpौए1ठत के ेglङpौए33 वामी को, ऐसे हटाये जाने के कारण उसके
ेglङpौठए3वारा उठायी जाने वालेglङpौगध8 हाेglङpौधउइन के ेglङpौ8उ1लए ेglङpौएआ3ेglङpौधउइतकर संदेglङpौए1ठ त न
कर ेglङpौधठठदया गया हो।
(3) इस धारा के अधीन ेglङpौएआ3ेglङpौधउइतकर केglङpौगठठ रकम अवधाेglङpौधठगरत ेglङpौ8उ3कये जाने
के समय ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण, इसी ेglङpौएआ3कार केglङpौगठठ सेglङpौएएग पिेglङpौए1ठत के अेglङpौधउइनवायेglङpौ11इ अजेglङpौ11इन के ेglङpौ8उ1लए
उपबंध करने वालेglङpौगध8 तेglङpौए1ठ समय ेglङpौएआ3वृेglङpौए1ठ त ेglङpौ8उ3कसी ेglङpौ8उधवेglङpौ8उठध ेglङpौठए3वारा अेglङpौ8उठधकेglङpौ8उठथत
अवधारण के ेglङpौ8उ1सेglङpौधएगाेglङpौएएइ तेglङpौग8ठ का अनुसरण करेगा।
(4) येglङpौधठठद इस धारा के अधीन ेglङpौएआ3ेglङpौधउइतकर का हकदार कोई ेglङpौए3इ यिेglङpौएइ1त
ेglङpौएआ3ेglङpौधउइतकर केglङpौगठठ रकम केglङpौगठठ पयाेglङpौ11इेglङpौएए1 तता को ेglङpौ8उधववाेglङpौधठठदत करता है तो वह ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण के
आदेश केglङpौगठठ तारेglङpौगध8ख से नेglङpौएए3 बे ेglङpौधठठदवस के भीतर-भीतर उस ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88, िजसमेglङpौग8ए
सेglङpौएएग पिेglङpौए1ठत िेglङpौए33थत
है, पर ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88ीय अेglङpौ8उठधकाेglङpौधठगरता रखने वाले िजला ेglङpौएएइ यायाधीश के
समेglङpौ1ठ3 अपील फाईल कर सकेगा और िजला ेglङpौएएइ यायाधीश का ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनेglङpौए31 चय
अंेglङpौधउइतम होगा।
7. पय/glyph110टन और सहब/glyphगह4 /glyphेओ3/glyphहओ3याकलाप.ए ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण, राेglङpौएइ8 य सरकार
केglङpौगठठ पूवेglङpौ11इ अनुेglङpौ1ठउा से, संरेglङpौ8उआेglङpौ1ठ3त ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 के सेglङpौग88दयेglङpौ11इकरण के ेglङpौ8उ1लए ऐसे ेglङpौ8उ3ेglङpौएउ3याकलाप
हाथ मेglङpौग8ए ले सकेगा या उेglङpौएएइ हेglङpौग8ए कायाेglङpौ11इिेglङpौएएइवत करने के ेglङpौ8उ1लए ेglङpौ8उ3कसी एजेेglङpौएएइ सी या
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राेglङpौएइ8 य के ेglङpौ8उ3कसी ेglङpौ8उधवभाग को तब तक अनुेglङpौ1ठउात कर सकेगा जब त क ेglङpौ8उ3क
ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण का यह समाधान रहता है ेglङpौ8उ3क ऐसे ेglङpौ8उ3ेglङpौएउ3याकलाप का, संरेglङpौ8उआेglङpौ1ठ3त
ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 पर ेglङpौ8उ3कसी भी ेglङpौएआ3कार से कोई ेglङpौएआ3ेglङpौधउइतकूल ेglङpौएआ3भाव नहेglङpौगध8ं पड़ेगा।
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अ/glyphह19 याय 3
ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण केglङpौगठठ ेglङpौए33 थापना और गठन इेglङpौए1ठ याेglङpौधठठद
8. /glyphह93ा/glyphेओ6धकरण का गठन.ए (1) इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम के ेglङpौएआ3ारेglङpौएएग भ के
पेglङpौए31 चात् यथाशेglङpौएइ1 य शीेglङpौएउठ, राेglङpौएइ8 य सरकार, इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम या तदधीन बनाये
गये ेglङpौधउइनयमेglङpौग8ठ या ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनयमेglङpौग8ठ के अधीन ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण केglङpौगठठ शिेglङpौएइ1तयेglङpौग8ठ का ेglङpौएआ3योग
और कृेglङpौए1ठ येglङpौग8ठ का पालन करने के ेglङpौ8उ1लए राजेglङpौए33 थान झील ेglङpौ8उधवकास ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण
के नाम से एक ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण गेglङpौधठठठत करेगी।
(2) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण, पूवेglङpौगउगेglङpौएइ1 त नाम का एक ेglङpौधउइनगेglङpौ8उ1मत ेglङpौधउइनकाय होगा
िजसका शाेglङpौए31 वत उेglङpौए1ठ तराेglङpौ8उठधकार होगा और उसकेglङpौगठठ एक सामाेglङpौएएइ य मुेglङpौएआइा होगी
और उसे जंगम और ेglङpौए33 थावर दोनेglङpौग8ठ ेglङpौएआ3कार केglङpौगठठ संपिेglङpौए1ठत को अिजेglङpौ11इ त, धाेglङpौधठगरत
और ेglङpौए3इ ययन करने केglङpौगठठ, और संेglङpौ8उधवदा करने केglङpौगठठ शिेglङpौएइ1त होगी और वह अपने
ेglङpौधउइनगेglङpौ8उ1मत नाम से वाद ला सकेगा या उसके ेglङpौ8उधवेglङpौग1इेglङpौधएग वाद लाया जा सकेगा।
(3) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण मेglङpौग8ए एक अेglङpौए1आ येglङpौ1ठ3, उपाेglङpौए1आ येglङpौ1ठ3 और सात से अेglङpौएएइ यून
और इेglङpौएइ1 केglङpौगठठस से अनेglङpौ8उठधक ऐसे अेglङpौएएइ य सदेglङpौए33 य हेglङpौग8ठगे, जैसाेglङpौ8उ3क राेglङpौएइ8 य सरकार
अवधाेglङpौधठगरत करे।
(4) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण के सदेglङpौए33 य राेglङpौएइ8 य सरकार ेglङpौठए3वारा नामेglङpौधउइनदेglङpौगठउेglङpौ8उ1शत ेglङpौ8उ3कये
जायेglङpौग8एगे और पदेन सदेglङpौए33 य से ेglङpौ8उ1भेglङpौएएइ न कोई सदेglङpौए33 य, उस तारेglङpौगध8ख से, िजसको
वह पदेglङpौएउगहण करता है, तीन वषेglङpौ11इ केglङpौगठठ कालावेglङpौ8उठध के ेglङpौ8उ1लए या राेglङpौएइ8 य सरकार
के ेglङpौएआ3सादपयेglङpौ11इेglङpौएएइ त, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा:
परेglङpौएएइ तु ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण के सदेglङpौए33 येglङpौग8ठ को नामेglङpौधउइनदेglङpौगठउेglङpौ8उ1शत करते समय राेglङpौएइ8 य
सरकार ेglङpौधउइनेglङpौएएग नेglङpौ8उ1लेglङpौ8उएखत को पयाेglङpौ11इेglङpौएए1 त ेglङpौएआ3ेglङpौधउइतेglङpौधउइनेglङpौ8उठधेglङpौए1ठ व देगी, अथाेglङpौ11इत्:-
(i) राेglङpौएइ8 य सरकार के ेglङpौ8उधवेglङpौए1ठ त, ेglङpौए33 थानीय ेglङpौए33 वशासन, पंचायती राज,
राजेglङpौए33 व और नगरेglङpौगध8य ेglङpौ8उधवकास और आवासन ेglङpौ8उधवभाग;
(ii) पयाेglङpौ11इवरण, वन, मेglङpौए1ठ ेglङpौए33 य, पयेglङpौ11इटन, जल संसाधन और कला
एवं संेglङpौए33 कृेglङpौधउइत के ेglङpौ8उ1लये उेglङpौए1ठ तरदायी राेglङpौएइ8 य सरकार के ेglङpौ8उधवभाग;
(iii) पयाेglङpौ11इवरण, पाेglङpौधठगरिेglङpौए33थेglङpौधउइतकेglङpौगठठ, भू-ेglङpौ8उधवेglङpौ1ठउान, जल ेglङpौ8उधवेglङpौ1ठउान, जलेglङpौगध8य
भू-ेglङpौ8उधवेglङpौ1ठउान, सरोवर-ेglङpौ8उधवेglङpौ1ठउान या झील संरेglङpौ1ठ3ण के ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 मेglङpौग8ए
ेglङpौ8उधवशेषेglङpौ1ठउ।
(5) पदेन सदेglङpौए33 येglङpौग8ठ से ेglङpौ8उ1भेglङpौएएइ न सदेglङpौए33 येglङpौग8ठ के पाेglङpौधठगरेglङpौ3इ3ेglङpौ8उ1मक और भेglङpौए1ठ तेglङpौग8ठ
सेglङpौधठठहत, सेवा के ेglङpौधउइनबंधन और शतेglङpौगआए ऐसी हेglङpौग8ठगी जो ेglङpौ8उधवेglङpौधठठहत केglङpौगठठ जायेglङpौग8ए।
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(6) अेglङpौएएइ य सदेglङpौए33 येglङpौग8ठ के मामले मेglङpौग8ए, पदेन सदेglङpौए33 येglङpौग8ठ से ेglङpौ8उ1भेglङpौएएइ न कोई
सदेglङpौए33 य अेglङpौए1आ येglङpौ1ठ3 को, और अेglङpौए1आ येglङpौ1ठ3 के मामले मेglङpौग8ए राेglङpौएइ8 य सरकार को, तीस
ेglङpौधठठदवस पूवेglङpौ11इ ेglङpौ8उ1लेglङpौ8उएखत नोेglङpौधठठटस ेglङpौएआ3ेglङpौए33 तुत करके अपना पद ेglङpौए1ठ याग कर सकेगा।
(7) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण का मुेglङpौएइए यालय जयपुर मेglङpौग8ए या ऐसे अेglङpौएएइ य ेglङpौए33 थान पर
होगा जो राेglङpौएइ8 य सरकार अेglङpौ8उठधसूेglङpौ8उठचत करे।
(8) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण केglङpौगठठ बैठक छह मास मेglङpौग8ए कम से कम एक बार
होगी; तथाेglङpौ8उधप, अेglङpौए1आ येglङpौ1ठ3 को ेglङpौ8उ3कसी भी समय ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण केglङpौगठठ बैठक बुलाने
केglङpौगठठ शिेglङpौएइ1त होगी।
(9) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण, इसकेglङpौगठठ बैठकेglङpौग8ठ मेglङpौग8ए कायेglङpौ11इ संचालन के दौरान ेglङpौएआ3ेglङpौ8उ3ेglङpौएउ3या
के ऐसे ेglङpौधउइनयमेglङpौग8ठ का पालन करेगा, जो ेglङpौ8उधवेglङpौधठठहत ेglङpौ8उ3कये जायेglङpौग8ए।
(10) अेglङpौए1आ येglङpौ1ठ3 केglङpौगठठ अनुपिेglङpौए33थेglङpौधउइत मेglङpौग8ए, ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण केglङpौगठठ बैठक केglङpौगठठ
अेglङpौए1आ येglङpौ1ठ3ता उपाेglङpौए1आ येglङpौ1ठ3 ेglङpौठए3वारा केglङpौगठठ जायेगी और अेglङpौए1आ येglङpौ1ठ3 और उपाेglङpौए1आ येglङpौ1ठ3 दोनेglङpौग8ठ
केglङpौगठठ अनुपिेglङpौए33थेglङpौधउइत केglङpौगठठ दशा मेglङpौग8ए अेglङpौए1आ येglङpौ1ठ3 ेglङpौठए3वारा इस ेglङpौधउइनेglङpौ8उ1मेglङpौए1ठ त नामेglङpौधउइनदेglङpौगठउेglङpौ8उ1शत
ेglङpौ8उ3कये गये सदेglङpौए33 य ेglङpौठए3वारा ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण केglङpौगठठ बैठक केglङpौगठठ अेglङpौए1आ येglङpौ1ठ3ता केglङpौगठठ जायेगी।
(11) राेglङpौए3एेglङpौए83ेglङpौगध8य जलेglङpौगध8य पाेglङpौधठगरिेglङpौए33थेglङpौधउइतकेglङpौगठठ संरेglङpौ1ठ3ण योजना (एन.पी.सी.ए.ई.)
के ेglङpौएआ3योजन के ेglङpौ8उ1लए ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण नोडल ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 होगा।
9. स/glyphेओ1म/glyphगओ0तयां ग/glyphग66ठत करने क/glyph466 शि/glyphह01त.ए ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण, इस
अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम के अधीन अपने कृेglङpौए1ठ येglङpौग8ठ को कायाेglङpौ11इिेglङpौएएइवत करने के ेglङpौ8उ1लए अपने
सदेglङpौए33 येglङpौग8ठ मेglङpौग8ए से या अेglङpौएएइ यथा, ऐसी सेglङpौ8उ1मेglङpौधउइतयेglङpौग8ठ का गठन कर सकेगा जो वह
ठेglङpौगधआक समझे और ऐसी सेglङpौ8उ1मेglङpौधउइतयेglङpौग8ठ को इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम के अधीन ऐसी
शिेglङpौएइ1तयां, सशतेglङpौ11इ या ेglङpौधठउबना ेglङpौ8उ3कसी शतेglङpौ11इ के, ेglङpौएआ3ेglङpौए1ठ यायोिजत करेगा, जो वह
ठेglङpौगधआक समझे:
परेglङpौएएइ तु सेglङpौ8उ1मेglङpौधउइत के ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनेglङpौए31 चय को कायाेglङpौ11इिेglङpौएएइवत करने से पूवेglङpौ11इ
ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण का अनुमोदन आवेglङpौए31 यक होगा।
10. /glyphह93ा/glyphेओ6धकरण के कम/glyph110चा/glyphग64रवृ/glyphहह0 द.ए (1) राेglङpौएइ8 य सरकार ेglङpौठए3वारा
शासन सेglङpौ8उठचव से अेglङpौधउइनेglङpौएएग न रेglङpौग8धक के ेglङpौ8उ3कसी अेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 को ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण का
मुेglङpौएइए य कायेglङpौ11इपालक अेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 ेglङpौधउइनयुेglङpौएइ1 त ेglङpौ8उ3कया जायेगा।
(2) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण, राेglङpौएइ8 य सरकार के पूवेglङpौ11इ अनुमोदन से, ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण मेglङpौग8ए
इतनी संेglङpौएइए या मेglङpौग8ए अेglङpौ8उठधकाेglङpौधठगरयेglङpौग8ठ और अेglङpौएएइ य कमेglङpौ11इचाेglङpौधठगरयेglङpौग8ठ के पदेglङpौग8ठ का सृजन
कर सकेगा िजतने वह इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम के अधीन अपने कृेglङpौए1ठ येglङpौग8ठ के
कायाेglङpौ11इेglङpौएएइ वयन के ेglङpौ8उ1लए आवेglङpौए31 यक समझे।
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(3) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण के अेglङpौ8उठधकाेglङpौधठगरयेglङpौग8ठ और कमेglङpौ11इचाेglङpौधठगरयेglङpौग8ठ के वेतन और
भेglङpौए1ठ ते और सेवा के अेglङpौएएइ य ेglङpौधउइनबंधन और शतेglङpौगआए ऐसी हेglङpौग8ठगी जो ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण
ेglङpौठए3वारा ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनयमेglङpौग8ठ ेglङpौठए3वारा अवधाेglङpौधठगरत केglङpौगठठ जायेglङpौग8ए।
(4) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण, राेglङpौएइ8 य सरकार के पूवेglङpौ11इ अनुमोदन से, ऐसे ेglङpौ8उधवशेषेglङpौ1ठउेglङpौग8ठ
और तकनीकेglङpौगठठ ेglङpौए3इ यिेglङpौएइ1तयेglङpौग8ठ को भी संेglङpौ8उधवदा आधार पर रख सकेगा िजेglङpौएएइ हेglङpौग8ए वह
इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम के अधीन अपने कृेglङpौए1ठ येglङpौग8ठ को कायाेglङpौ11इिेglङpौएएइवत करने के ेglङpौ8उ1लए
आवेglङpौए31 यक समझे।
(5) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण के मुेglङpौएइए य कायेglङpौ11इपालक अेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 और अेglङpौएएइ य
अेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 और कमेglङpौ11इचारेglङpौगध8 अेglङpौए1आ येglङpौ1ठ3 के ेglङpौधउइनयंेglङpौए88ण और पयेglङpौ11इवेेglङpौ1ठ3ण के अेglङpौए1आ यधीन
रहेglङpौग8एगे और ऐसी शिेglङpौएइ1तयेglङpौग8ठ का ेglङpौएआ3योग और ऐसे कृेglङpौए1ठ येglङpौग8ठ का ेglङpौधउइनवेglङpौ11इहन करेglङpौग8एगे जो
उेglङpौएएइ हेglङpौग8ए ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण ेglङpौठए3वारा समय-समय पर ेglङpौएआ3देglङpौए1ठ त ेglङpौ8उ3कये जायेglङpौग8ए या सेglङpौग88पे जायेglङpौग8ए।
11. /glyphग64रि/glyphह01तय/glyph4े6 इ/glyphह16 या/glyphग66द से /glyphह93ा/glyphेओ6धकरण क/glyph466 काय/glyph110वा/glyphग66हय/glyph4े6 का
अ/glyphेओगव/glyphेओ6धमा/glyphहह0 य नह/glyph4गें होना.ए ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण का कोई भी कायेglङpौ11इ या कायेglङpौ11इवाहेglङpौगध8
केवल ेglङpौधउइनेglङpौएएग नेglङpौ8उ1लेglङpौ8उएखत कारणेglङpौग8ठ से अेglङpौ8उधवेglङpौ8उठधमाेglङpौएएइ य नहेglङpौगध8ं होगी-
(क) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण मेglङpौग8ए कोई ेglङpौधठगरिेglङpौएइ1 त, या उसके गठन मेglङpौग8ए कोई दोष; या
(ख) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण के सदेglङpौए33 य के ेglङpौग11प मेglङpौग8ए कायेglङpौ11इ कर रहे ेglङpौ8उ3कसी ेglङpौए3इ यिेglङpौएइ1त
केglङpौगठठ ेglङpौधउइनयुिेglङpौएइ1त मेglङpौग8ए कोई दोष; या
(ग) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण केglङpौगठठ ेglङpौएआ3ेglङpौ8उ3ेglङpौएउ3या मेglङpौग8ए ऐसी कोई अेglङpौधउइनयेglङpौ8उ1मतता जो मामले
के गुणा-गुण को ेglङpौएआ3भाेglङpौ8उधवत नहेglङpौगध8ं करती हो।
12. आदेश/glyph4े6 इ/glyphह16 या/glyphग66द का अ/glyphेओ6ध/glyphह93माणन.ए ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण केglङpौगठठ समेglङpौए33 त
कायेglङpौ11इवाेglङpौधठठहयां अेglङpौए1आ येglङpौ1ठ3 या अेglङpौए1आ येglङpौ1ठ3 ेglङpौठए3वारा इस ेglङpौधउइनेglङpौ8उ1मेglङpौए1ठ त ेglङpौधउइनयुेglङpौएइ1 त ेglङpौ8उ3कये
गये ेglङpौ8उ3कसी अेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 के हेglङpौए33 ताेglङpौ1ठ3र ेglङpौठए3वारा अेglङpौ8उठधेglङpौएआ3माेglङpौ8उएणत केglङpौगठठ जायेglङpौग8एगी
और ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण के अेglङpौएएइ य आदेश और ेglङpौ8उ1लखतेglङpौग8ए, ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनयमेglङpौग8ठ ेglङpौठए3वारा ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकृत
ेglङpौ8उ3कये गये ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण के ेglङpौ8उ3कसी अेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 ेglङpौठए3वारा अेglङpौ8उठधेglङpौएआ3माेglङpौ8उएणत केglङpौगठठ
जायेglङpौग8एगी।
अ/glyphह19 याय 4
ेglङpौ8उधवेglङpौए1ठ त, बजट और लेखे
13. /glyphह93ा/glyphेओ6धकरण क/glyph466 /glyphगओ0न/glyphेओ6ध.ए (1) राेglङpौएइ8 य सरकार एक ेglङpौधउइनेglङpौ8उठध गेglङpौधठठठत
करेगी िजसका नाम राजेglङpौए33 थान झील ेglङpौ8उधवकास ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण ेglङpौधउइनेglङpौ8उठध होगा
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िजसमेglङpौग8ए ेglङpौधउइनेglङpौएएग नेglङpौ8उ1लेglङpौ8उएखत सेglङpौधठठहत ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण ेglङpौठए3वारा ेglङpौएआ3ाेglङpौएए1 त समेglङpौए33 त धन जमा
ेglङpौ8उ3कया जायेगा-
(क) अेglङpौ8उ1भदाय केglङpौगठठ ऐसी रकम, जो राेglङpौएइ8 य सरकार ेglङpौठए3वारा वाेglङpौ8उधषेglङpौ11इक
या ेglङpौएआ3ेglङpौए1ठ येक वषेglङpौ11इ मेglङpौग8ए ऐसी ेglङpौ8उ3केglङpौए33 तेglङpौग8ठ मेglङpौग8ए, जो वह राेglङpौएइ8 य केglङpौगठठ
योजना मेglङpौग8ए सिेglङpौएएगमेglङpौ8उ1लत ेglङpौए33 केglङpौगठठमेglङpौग8ठ के अनुसार अवधाेglङpौधठगरत करे
और इस ेglङpौधउइनेglङpौ8उ1मेglङpौए1ठ त सेglङpौएएगयक् ेglङpौग11प से ेglङpौ8उ3कये गये ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनयोग के
अधीन देglङpौगध8 जाये;
(ख) ऐसा अेglङpौएएइ य धन, जो राेglङpौएइ8 य सरकार, केेglङpौएएइ ेglङpौएआइेglङpौगध8य सरकार या
ेglङpौ8उ3कसी अेglङpौएएइ य ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 या एजेglङpौग8एसी ेglङpौठए3वारा अनुदानेglङpौग8ठ, उधारेglङpौग8ठ,
अेglङpौ8उठेglङpौएउगमेglङpौग8ठ ेglङpौठए3वारा या अेglङpौएएइ यथा, ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण को संदेglङpौए1ठ त ेglङpौ8उ3कया
जाये;
(ग) ेglङpौ8उधवेglङpौए1ठ तीय संेglङpौए33 थाओं से ेglङpौ8उ1लये जाने वाले उधारेglङpौग8ठ को सिेglङpौएएगमेglङpौ8उ1लत
करते हुए, ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण ेglङpौठए3वारा उधार ेglङpौ8उ1लया गया धन;
(घ) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण ेglङpौठए3वारा ेglङpौ8उ3करायेglङpौग8ठ और लाभेglङpौग8ठ के ेglङpौग11प मेglङpौग8ए या ेglङpौ8उ3कसी
अेglङpौएएइ य रेglङpौगध8ेglङpौधउइत से या ेglङpौ8उ3कसी अेglङpौएएइ य ेglङpौ3इगोत से ेglङpौएआ3ाेglङpौएए1 त समेglङpौए33 त धन;
और
(ङ) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण ेglङpौठए3वारा ेglङpौएआ3ाेglङpौएए1 त समेglङpौए33 त दान।
(2) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण अपनी ेglङpौधउइनेglङpौ8उठध मेglङpौग8ए से ऐसी धनराेglङpौ8उ1श जो ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण
ेglङpौठए3वारा अव धाेglङpौधठगरत केglङpौगठठ जाये, ेglङpौ8उ3कसी अनुसूेglङpौ8उठचत बेglङpौग8धक या ेglङpौ8उ3कसी सहकारेglङpौगध8 बेglङpौग8धक
या राेglङpौएइ8 य सरकार ेglङpौठए3वारा इस ेglङpौधउइनेglङpौ8उ1मेglङpौए1ठ त अनुमोेglङpौधठठदत अेglङpौएएइ य बेglङpौग8धक मेglङpौग8ए बचत या
जमा खाते मेglङpौग8ए रख सकेगा, और उेglङpौएइ1 त राेglङpौ8उ1श से अेglङpौ8उठधक कोई धनराेglङpौ8उ1श ऐसी
रेglङpौगध8ेglङpौधउइत से ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनेglङpौधठठहत केglङpौगठठ जायेगी, जो ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनयमेglङpौग8ठ ेglङpौठए3वारा अवधाेglङpौधठगरत केglङpौगठठ जाये।
(3) ऐसे खातेglङpौग8ठ का संचालन ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण के ऐसे अेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 ेglङpौठए3वारा
ेglङpौ8उ3कया जायेगा िजसे ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण ेglङpौठए3वारा ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनयमेglङpौग8ठ ेglङpौठए3वारा ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकृत ेglङpौ8उ3कया
जाये।
14. /glyphगओ0न/glyphेओ6ध इ/glyphह16 या/glyphग66द का उपयोजन.ए ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण मेglङpौग8ए ेglङpौधउइनेglङpौधठठहत समेglङpौए33 त
सेglङpौएएग पिेglङpौए1ठतयां, ेglङpौधउइनेglङpौ8उठध और अेglङpौएएइ य आिेglङpौए33तयां उसके ेglङpौठए3वारा इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम के
ेglङpौएआ3योजनेglङpौग8ठ के ेglङpौ8उ1लए और इसके उपबंधेglङpौग8ठ के अेglङpौए1आ यधीन रहते हुए, धाेglङpौधठगरत और
उपयोिजत केglङpौगठठ जायेglङpौग8एगी, अेglङpौएएइ यथा नहेglङpौगध8ं।
15. /glyphह93ा/glyphेओ6धकरण क/glyph466 उधार लेने क/glyph466 शि/glyphह01त.ए ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण इस
अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम के ेglङpौएआ3योजन को कायाेglङpौ11इिेglङpौएएइवत करने के ेglङpौ8उ1लए राेglङpौएइ8 य सरकार के
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पूवेglङpौ11इ अनुमोदन से, ेglङpौएए3 याज केglङpौगठठ ऐसी दरेglङpौग8ठ पर और ऐसी शतेglङpौठइ8 पर जो राेglङpौएइ8 य
सरकार धन उधार लेते समय अवधाेglङpौधठगरत करे, धन उधार ले सकेगा।
16. लेखे और संपर/glyph4गे/glyph163ा.ए (1) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण ऐसे ेglङpौएआ3ेglङpौग11प मेglङpौग8ए और ऐसी
रेglङpौगध8ेglङpौधउइत से, जो ेglङpौ8उधवेglङpौधठठहत केglङpौगठठ जाये, लेखे रखेगा।
(2) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण के लेखे, राजेglङpौए33 थान ेglङpौए33 थानीय ेglङpौधउइनेglङpौ8उठध संपरेglङpौगध8ेglङpौ1ठ3ा
अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम, 1954 (1954 का अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम सं. 28) के उपबंधेglङpौग8ठ के अनुसार
ेglङpौधउइनदेशक, ेglङpौए33 थानीय ेglङpौधउइनेglङpौ8उठध संपरेglङpौगध8ेglङpौ1ठ3ा ेglङpौ8उधवभाग ेglङpौठए3वारा संपरेglङpौगध8ेglङpौ1ठ3ा ेglङpौ8उ3कये जाने के
अेglङpौए1आ यधीन रहेglङpौग8एगे।
(3) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण, ेglङpौधउइनेglङpौ8उठध मेglङpौग8ए से संपरेglङpौगध8ेglङpौ1ठ3ा के ेglङpौ8उ1लए ऐसे ेglङpौएआ3भारेglङpौग8ठ का
संदाय करेगा जो ेglङpौ8उधवेglङpौधठठहत ेglङpौ8उ3कये जायेglङpौग8ए।
17. बजट.ए (1) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण ेglङpौएआ3ेglङpौधउइतवषेglङpौ11इ ऐसे ेglङpौएआ3ेglङpौग11प मेglङpौग8ए और ऐसे समय
पर, जो ेglङpौ8उधवेglङpौधठठहत ेglङpौ8उ3कया जाये, आगामी ेglङpौ8उधवेglङpौए1ठतीय वषेglङpौ11इ केglङpौगठठ ेglङpौएआ3ाेglङpौएइ1 केglङpौ8उ1लत ेglङpौएआ3ािेglङpौएए1तयां
देglङpौ8उ1शेglङpौ11इत करते हुए, ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण केglङpौगठठ ेglङpौएआ3ाेglङpौएइ1 केglङpौ8उ1लत ेglङpौएआ3ािेglङpौएए1तयां और ेglङpौए3इ यय देglङpौ8उ1शेglङpौ11इत
करते हुए, आगामी ेglङpौ8उधवेglङpौए1ठतीय वषेglङpौ11इ के संबंध मेglङpौग8ए वाेglङpौ8उधषेglङpौ11इक बजट ेglङpौएआ3ाेglङpौएइ1 कलन
तैयार करेगा और उसे राेglङpौएइ8 य सरकार के अनुमोदन के ेglङpौ8उ1लए ेglङpौएआ3ेglङpौए33 तुत करेगा।
(2) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण अपने ेglङpौए3इ ययेglङpौग8ठ को सवेglङpौ11इथा राेglङpौएइ8 य सरकार ेglङpौठए3वारा
अनुमोेglङpौधठठदत बजट ेglङpौएआ3ाेglङpौएइ1 कलनेglङpौग8ठ के भीतर रखेगा।
18. वा/glyphेओगष/glyph110क /glyphग64रपोट/glyph110.ए (1) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण, ेglङpौएआ3ेglङpौए1ठ येक ेglङpौ8उधवेglङpौए1ठ तीय वषेglङpौ11इ केglङpौगठठ
समािेglङpौएए1त के पेglङpौए31 चात्, पूवेglङpौ11इ वषेglङpौ11इ के दौरान ेglङpौ8उ3कये गये अपने ेglङpौ8उ3ेglङpौएउ3याकलापेglङpौग8ठ केglङpौगठठ
एक ेglङpौधठगरपोटेglङpौ11इ तैयार करेगा और चालू वषेglङpौ11इ के 30 ेglङpौ8उ1सतेglङpौएएग बर से पूवेglङpौ11इ राेglङpौएइ8 य
सरकार को ेglङpौएआ3ेglङpौए33 तुत करेगा।
(2) राेglङpौएइ8 य सरकार लेखाओं के ेglङpौ8उधववरण सेglङpौधठठहत ऐसी वाेglङpौ8उधषेglङpौ11इक ेglङpौधठगरपोटेglङpौ11इ
को राेglङpौएइ8 य ेglङpौ8उधवधान एमेglङpौए1ग डल के सदन के समेglङpौ1ठ3 रखवायेगी।
अ/glyphह19 याय 5
ेglङpौएआ3केglङpौगठठणेglङpौ11इ
19. /glyphह93ा/glyphेओ6धकरण क/glyph466 करार करने क/glyph466 शि/glyphह01त.ए ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण, इस
अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम के अधीन ेglङpौ8उ3कसी योजना, पेglङpौधठगरयोजना या ेglङpौए33 केglङpौगठठम को ेglङpौ8उ3ेglङpौएउ3यािेglङpौएएइवत
करने के ेglङpौएआ3योजनेglङpौग8ठ के ेglङpौ8उ1लए ऐसे ेglङpौधउइनबंधनेglङpौग8ठ और शतेglङpौठइ8 पर, जो वह राेglङpौएइ8 य
सरकार के अनुमोदन से अवधाेglङpौधठगरत करे, ेglङpौ8उ3कसी ेglङpौए3इ यिेglङpौएइ1त या संेglङpौए33 था के साथ
करार कर सकेगा।
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20. /glyphह93ा/glyphेओ6धकरण क/glyph466 /glyphगओ0नदेश देने क/glyph466 शि/glyphह01तयां.ए तेglङpौए1ठ समय ेglङpौएआ3वृेglङpौए1ठ त
ेglङpौ8उ3कसी राजेglङpौए33 थान ेglङpौ8उधवेglङpौ8उठध मेglङpौग8ए अंतेglङpौ8उधवेglङpौ11इेglङpौए3ए ट ेglङpौ8उ3कसी बात के होते हुए भी,
ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण राेglङpौएइ8 य सरकार के ेglङpौ8उ3कसी भी ेglङpौ8उधवभाग या ेglङpौ8उ3कसी ेglङpौए33 थानीय
ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 को या उसके ेglङpौ8उ3कसी अेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 या कमेglङpौ11इचारेglङpौगध8 को ऐसे ेglङpौधउइनदेश दे
सकेगा जो इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम के ेglङpौएआ3योजनेglङpौग8ठ को कायाेglङpौ11इिेglङpौएएइवत करने के ेglङpौ8उ1लए
आवेglङpौए31यक हेglङpौग8ठ और ऐसे ेglङpौधउइनदेश ऐसे ेglङpौ8उधवभाग, ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 या यथािेglङpौए33थेglङpौधउइत,
अेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 पर आबेglङpौधएगकर हेglङpौग8ठगे।
21. अ/glyphगओ0त/glyphहओ3मण हटाने क/glyph466 शि/glyphह01त.ए (1) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण ऐसे ेglङpौ8उ3कसी भी
ेglङpौए3इ यिेglङpौएइ1त से िजसने ेglङpौ8उ3कसी झील केglङpौगठठ सीमाओं के भीतर या संरेglङpौ8उआेglङpौ1ठ3त ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 के
भीतर ेglङpौ8उ3कसी ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 पर अेglङpौधउइतेglङpौएउ3मण कर ेglङpौ8उ1लया है, अेglङpौधउइतेglङpौएउ3मण हटाने के ेglङpौ8उ1लए
ेglङpौ8उ1लेglङpौ8उएखत नोेglङpौधठठटस ेglङpौठए3वारा, नोेglङpौधठठटस मेglङpौग8ए ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनेglङpौधठठदेglङpौ11इेglङpौए3ए ट समय के भीतर-भीतर, जो
पेglङpौएएइ ेglङpौएआइह ेglङpौधठठदन से कम नहेglङpौगध8ं होगा, अेglङpौधउइतेglङpौएउ3मण को हटाने और उस ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 को
उसकेglङpौगठठ मूल िेglङpौए33थेglङpौधउइत मेglङpौग8ए लाने केglङpौगठठ अपेेglङpौ1ठ3ा कर सकेगा।
(2) येglङpौधठठद वह ेglङpौए3इ यिेglङpौएइ1त िजस पर उप-धारा (1) के अधीन नोेglङpौधठठटस
तामील ेglङpौ8उ3कया गया है, नोेglङpौधठठटस मेglङpौग8ए ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनेglङpौधठठदेglङpौ11इेglङpौए3ए ट समय के भीतर-भीतर
अेglङpौधउइतेglङpौएउ3मण को नहेglङpौगध8ं हटाता है या अेglङpौधउइतेglङpौएउ3मण को हटाता तो है ेglङpौ8उ3केglङpौएएइ तु उस
ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 को, ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण के समाधानेglङpौएआ3द ेglङpौग11प मेglङpौग8ए, उसकेglङpौगठठ मूल िेglङpौए33थेglङpौधउइत मेglङpौग8ए वापस
नहेglङpौगध8ं लाता तो ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण ऐसे ेglङpौए3इ यिेglङpौएइ1त के खचेglङpौगठउ पर उस अेglङpौधउइतेglङpौएउ3मण को
हटा सकेगा और उस ेglङpौ1ठ3ेेglङpौए88 को उसकेglङpौगठठ मूल िेglङpौए33थेglङpौधउइत मेglङpौग8ए ला सकेगा।
(3) उप-धारा (2) के अधीन ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण ेglङpौठए3वारा उपगत खचाेglङpौ11इ,
ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण के मुेglङpौएइए य कायेglङpौ11इपालक अेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 के ेglङpौएआ3माणपेglङpौए88 पर, भू-राजेglङpौए33 व
केglङpौगठठ बकाया के ेglङpौग11प मेglङpौग8ए वसूलेglङpौगध8य होगा।
22. /glyphह93वेश क/glyph466 शि/glyphह01त.ए ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण के ेglङpौ8उ3कसी सदेglङpौए33 य या अेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8
या ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण ेglङpौठए3वारा इस ेglङpौधउइनेglङpौ8उ1मेglङpौए1ठ त ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकृत ेglङpौ8उ3कसी अेglङpौएएइ य ेglङpौए3इ यिेglङpौएइ1त के ेglङpौ8उ1लए
ेglङpौ8उ3कसी भूेglङpौ8उ1म, भवन या अेglङpौएएइ य पेglङpौधठगरसर मेglङpौग8ए या उस पर सूयेglङpौगउगदय और सूयाेglङpौ11इेglङpौए33 त
के बीच, ऐसे सहायकेglङpौग8ठ या कमेglङpौ11इकारेglङpौग8ठ के साथ जो वह आवेglङpौए31 यक समझे,
इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम या तदधीन बनाये गये ेglङpौ8उ3केglङpौएएइ हेglङpौगध8ं ेglङpौधउइनयमेglङpौग8ठ या ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनयमेglङpौग8ठ के
अधीन ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण के कृेglङpौए1ठ येglङpौग8ठ मेglङpौग8ए से ेglङpौ8उ3कसी कृेglङpौए1ठ य को कायाेglङpौ11इिेglङpौएएइवत करने के
ेglङpौएआ3योजन के ेglङpौ8उ1लए ेglङpौएआ3वेश करना ेglङpौ8उधवेglङpौ8उठधपूणेglङpौ11इ होगा:
परेglङpौएएइ तु ेglङpौ8उ3कसी भी ऐसी भूेglङpौ8उ1म, भवन या अेglङpौएएइ य पेglङpौधठगरसर मेglङpौग8ए जो उस
समय अेglङpौ8उठधभोगाधीन हो, उसके अेglङpौ8उठधभोगी केglङpौगठठ सहमेglङpौधउइत के ेglङpौ8उ1सवाय तब तक
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ेglङpौएआ3वेश नहेglङpौगध8ं ेglङpौ8उ3कया जायेगा जब तक इसका चौबीस घेglङpौए1ग टे का ेglङpौ8उ1लेglङpौ8उएखत
नोेglङpौधठठटस उेglङpौएइ1 त अेglङpौ8उठधभोगी को न दे ेglङpौधठठदया जाये:
परेglङpौएएइ तु यह और ेglङpौ8उ3क मानव आवास के ेglङpौग11प मेglङpौग8ए उपयोग मेglङpौग8ए ेglङpौ8उ1लये
जाने वाले ेglङpौ8उ3कसी भवन के या अेglङpौएएइ य पेglङpौधठगरसर के मामले मेglङpौग8ए अेglङpौ8उठधभोेglङpौ8उठगयेglङpौग8ठ केglङpौगठठ
सामािजक और धाेglङpौ8उ1मेglङpौ11इक ेglङpौग11ेglङpौधठठढ +येglङpौग8ठ का सेglङpौएएग यक् ेglङpौए1आ यान रखा जायेगा।
23. स ूचना मांगने क/glyph466 /glyphह93ा/glyphेओ6धकरण क/glyph466 शि/glyphह01त.ए ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण को
राेglङpौएइ8 य सरकार के ेglङpौ8उ3कसी ेglङpौ8उधवभाग या ेglङpौ8उ3कसी ेglङpौए33 थानीय ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 या ेglङpौ8उ3कसी
अेglङpौएएइ य ेglङpौए3इ यिेglङpौएइ1त से ऐसी कोई भी सूचना मांगने केglङpौगठठ शिेglङpौएइ1त होगी जो इस
अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम या तदधीन बनाये गये ेglङpौधउइनयमेglङpौग8ठ या ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनयमेglङpौग8ठ के अधीन उसकेglङpौगठठ
शिेglङpौएइ1तयेglङpौग8ठ के ेglङpौएआ3योग और उसके कृेglङpौए1ठ येglङpौग8ठ के पालन मेglङpौग8ए उसके ेglङpौठए3वारा अपेेglङpौ8उआेglङpौ1ठ3त
हो, और ऐसा ेglङpौ8उधवभाग, ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण या ेglङpौए3इ यिेglङpौएइ1त ऐसी सूचना देने के ेglङpौ8उ1लए
आबेglङpौधएग होगा।
24. रा/glyphह0े य सरकार /glyph6ह3वारा /glyphगओ0नयं/glyphहेेण.ए (1) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण, अपनी
शिेglङpौएइ1तयेglङpौग8ठ का ेglङpौएआ3योग तथा कतेglङpौ11इेglङpौए3इ येglङpौग8ठ का पालन, इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम या तदधीन
बनाये गये ेglङpौधउइनयमेglङpौग8ठ या ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनयमेglङpौग8ठ के अधीन, राेglङpौएइ8 य सरकार ेglङpौठए3वारा झीलेglङpौग8ठ
के संरेglङpौ1ठ3ण और ेglङpौ8उधवकास के बारे मेglङpौग8ए बनायी गयी ेglङpौ8उ3कसी नीेglङpौधउइत और
मागेglङpौ11इदशेglङpौ11इक ेglङpौ8उ1सेglङpौधएगाेglङpौएएइ तेglङpौग8ठ के अेglङpौए1आ यधीन रहते हुए, करेगा।
(2) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण राेglङpौएइ8 य सरकार के ऐसे ेglङpौधउइनदेशेglङpौग8ठ का अनुपालन करने
के ेglङpौ8उ1लए आबेglङpौधएग होगा जो उसके ेglङpौठए3वारा इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम के ेglङpौएआ3योजनेglङpौग8ठ को
कायाेglङpौ11इिेglङpौएएइवत करने के ेglङpौ8उ1लए जारेglङpौगध8 ेglङpौ8उ3कये जायेglङpौग8ए।
(3) येglङpौधठठद, ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण के इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम या तदधीन बनाये गये
ेglङpौधउइनयमेglङpौग8ठ या ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनयमेglङpौग8ठ के अधीन शिेglङpौएइ1तयेglङpौग8ठ के ेglङpौएआ3योग और कृेglङpौए1ठ येglङpौग8ठ के पालन
के संबंध मेglङpौग8ए, ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण और राेglङpौएइ8 य सरकार के ेglङpौ8उ3कसी ेglङpौ8उधवभाग या ेglङpौ8उ3कसी
ेglङpौए33 थानीय ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 के बीच कोई ेglङpौ8उधववाद उेglङpौधए8ूत हो तो मामले को राेglङpौएइ8 य
सरकार को ेglङpौधउइनेglङpौधठठदेglङpौ11इेglङpौए3ए ट ेglङpौ8उ3कया जायेगा और उस पर राेglङpौएइ8 य सरकार का
ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनेglङpौए31 चय अंेglङpौधउइतम और आबेglङpौधएगकर होगा।
25. शि/glyphह01तय/glyph4े6 का /glyphह93/glyphह16 यायोजन.ए (1) राेglङpौएइ8 य सरकार, इस
अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम ेglङpौठए3वारा या तदधीन उसे ेglङpौएआ3देglङpौए1ठ त ेglङpौधउइनयम बनाने केglङpौगठठ शिेglङpौएइ1त के
ेglङpौ8उ1सवाय, समेglङpौए33 त या ेglङpौ8उ3केglङpौएएइ हेglङpौगध8ं शिेglङpौएइ1तयेglङpौग8ठ का ेglङpौएआ3ेglङpौए1ठ यायोजन अपने अधीनेglङpौए33 थ
ेglङpौ8उ3कसी अेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 को, राजपेglङpौए88 मेglङpौग8ए अेglङpौ8उठधसूचना ेglङpौठए3वारा, कर सकेगी।
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(2) ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण, इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम या तदधीन बनाये गये ेglङpौधउइनयमेglङpौग8ठ
या ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनयमेglङpौग8ठ के अधीन, अपनी ेglङpौ8उधवेglङpौधउइनयम बनाने केglङpौगठठ शिेglङpौएइ1त के ेglङpौ8उ1सवाय,
अपनी शिेglङpौएइ1तयेglङpौग8ठ और कृेglङpौए1ठ येglङpौग8ठ मेglङpौग8ए से ेglङpौ8उ3कसी का ेglङpौएआ3ेglङpौए1ठ यायोजन राेglङpौएइ8 य सरकार के
ेglङpौ8उ3कसी अेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8, ेglङpौ8उ3कसी ेglङpौए33 थानीय ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 या उसके अधीनेglङpौए33 थ ेglङpौ8उ3कसी
अेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 को, ेglङpौ8उ1लेglङpौ8उएखत आदेश ेglङpौठए3वारा, ऐसी शतेglङpौठइ8 और ेglङpौधउइनबेglङpौ11इेglङpौएएइ धनेglङpौग8ठ के
अेglङpौए1आ यधीन रहते हुए, कर सकेगा, जैसा वह ठेglङpौगधआक समझे:
परेglङpौएएइ तु राेglङpौएइ8 य सरकार के ेglङpौ8उ3कसी अेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8, या ेglङpौए33 थानीय ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8
को इस उप-धारा के अधीन शिेglङpौएइ1तयेglङpौग8ठ और कृेglङpौए1ठ येglङpौग8ठ का ेglङpौएआ3ेglङpौए1ठ यायोजन, राेglङpौएइ8 य
सरकार या, यथािेglङpौए33थेglङpौधउइत, ऐसे ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 केglङpौगठठ सहमेglङpौधउइत से ेglङpौ8उ3कया जायेगा।
26. सं/glyphहओ3मणकाल/glyph4गेन उपबंध.ए (1) इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम के अधीन
ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण के गेglङpौधठठठत ेglङpौ8उ3कये जाने तक, इस अेglङpौ8उठधेglङpौधउइनयम के अधीन
ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकरण को ेglङpौएआ3देglङpौए1ठ त शिेglङpौएइ1तयेglङpौग8ठ का ेglङpौएआ3योग और सेglङpौग88पे गये कृेglङpौए1ठ येglङpौग8ठ का
ेglङpौधउइनेglङpौए3ए पादन राेglङpौएइ8 य सरकार या इस ेglङpौधउइनेglङpौ8उ1मेglङpौए1ठ त राेglङpौएइ8 य सरकार ेglङpौठए3वारा ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकृत
ेglङpौ8उ3कसी अेglङpौएएइ य ेglङpौएआ3ाेglङpौ8उठधकारेglङpौगध8 या अेglङpौ8उठधकारेglङpExcerpt shown. Open the full act in Lexace.
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