The Juvenile Justice (Child care and protection)
Madhya Pradesh · state statute
Open in Lexace · Ask the AI about this act4513 GI/2016
jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99
vlk/kj.k
EXTRAORDINARY
Hkkx II— [k.M 3 — mi&[k.M (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
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PUBLISHED BY AUTHORITY
la- 660] ubZ fnYyh] cq/okj] flrEcj 21] 2016@Hkkæ 30 ] 1938
No. 660] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2016/B HADRA 30, 1938
मिहला एवं बाल िवकास मंᮢालय
अिधसूचना
नई ᳰद᭨ली, 21 िसत᭥ बर, 2016
सा .का .िन . 898 (अ).—क ᱶ ᮤीय सरकार, ᳰकशोर ᭠याय (बालकᲂ कᳱ देखरेख और संरᭃण) अ िधिनयम, 2015 (2016 का 2) कᳱ
धारा 110 कᳱ उप-धारा (1) क े परंतुक ᳇ारा ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए, िन᭥ निलिखत आदशᭅ िनयम बनाती है, अथाᭅत् :-
अ᭟याय - 1
ᮧारंिभक
1. संिᭃ᳙ नाम और ᮧारंभ .— (1) इन िनयमᲂ का संिᭃ᳙ नाम ᳰकशोर ᭠याय (बालकᲂ कᳱ देखरेख और संरᭃण) िनयम, 2016 है।
(2) ये िनयम राजपᮢ मᱶ ᮧकाशन कᳱ तारीख से लागू हᲂगे।
2. पᳯरभाषाएं.— (1) जब तक इन िनयमᲂ मᱶ संदभᭅ से अ᭠यथा अपेिᭃत न हो,-
(i) “अिधिनयम” से ᳰकशोर ᭠याय (बालकᲂ कᳱ देखरेख और संरᭃण ) अिधिनयम, 2015 (2016 का 2) अिभᮧेत है;
(ii) “ᮧािधकरण” से अिधिनयम कᳱ धारा 68 क े अधीन गᳯठत क ᱶ ᮤीय दᱫकᮕहण संसाधन ᮧािधकरण अिभᮧेत है;
(iii) “मामला कायᭅकताᭅ” से रिज᭭ ᮝीक ृ त ᭭वैि᭒छक या गैर-सरका री संगठन का ऐसा ᮧितिनिध अिभᮧेत है, जो ᳰक बालक क े साथ बोडᭅ
या सिमित क े समᭃ जाएगा और ऐसे कायᭅ करेगा, जो ᳰक बोडᭅ या सिमित ᳇ारा उसे सᲅपे जाएं;
(iv) “बालदᱫकᮕहण संसाधन सूचना और मागᭅदशᭅन ᮧणाली” से ऐसी ऑनलाइन ᮧणाली अिभᮧेत है, जो ᳰक दᱫकᮕहण कायᭅᮓम मᱶ
सहायता करे व उस कायᭅᮓम कᳱ िनगरानी करे;
(v) “बालअ᭟ययन ᳯरपोटᭅ” से वह ᳯरपोटᭅ अिभᮧेत है, िजसमᱶ ब ाल क े ᭣ यौरे जैसे, ज᭠म ितिथ और सामािजक पृ᳧भूिम का उ᭨लेख हो;
(vi) “समुदाय सेवा” से िविध का उ᭨लंघन करने वाले चौदह वषᭅ से अिधक आयु क े बालकᲂ ᳇ारा समाज को ᮧदान कᳱ जाने वाली सेवा
अिभᮧेत है और इसक े अंतगᭅत उ᳒ानᲂ का रखरखाव, वृᲂ कᳱ सेवा, ᭭थानीय अ᭭पताल या पᳯरचयाᭅ गृह कᳱ सहायता करने,
िवकलांग बᲬᲂ कᳱ सेवा करने, यातायात ᭭वयंसेिवयᲂ क े ᱨप मᱶ कायᭅ करने इ᭜याᳰद जैसे कायᭅकलाप भी हᱹ।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [P ART II—S EC . 3(i)]
(vii) “ᮧᱨप” से इन िनयमᲂ क े साथ संलᲨ ᮧᱨप अिभᮧेत हᱹ;
(viii) “गृह अ᭟ययन ᳯरपोटᭅ” से ऐसी ᳯरपोटᭅ अिभᮧेत है, िज समᱶ भावी दᱫकᮕहण करने वाले माता-िपता या पालक माता-िपता क े ᭣यौरे
का उ᭨लेख हो और इस ᭣यौरे मᱶ सामािजक और आᳶथक ि᭭थित, पाᳯ रवाᳯरक पृ᳧भूिम, घर का िववरण और माहौल, तथा ᭭वा᭭᭝य
कᳱ ि᭭थित शािमल हᲂगे;
(ix) “᳞िᲦगत देखरेख योजना” ᳰकसी बालक क े िलए ऐसी ᳞ाप क िवकास योजना है, जो उस बालक कᳱ आयु और ᳲलग-िविश᳥
आव᭫यकताᲐ तथा उस बालक क े मामले क े पूवᭅवृᱫ पर आधाᳯरत हो, िजसे बालक का खोया आ᭜मस᭥मान, गᳯरमा और
᭭वािभमान लौटाने और उसे िज᭥मेदार नागᳯरक बनाने क े उे᭫य से बालक क े साथ परामशᭅ करक े तैयार ᳰकया गया हो और
तदनुसार इस योजना मᱶ बालक कᳱ िन᳜िलिखत आव᭫यकताᲐ कᳱ पूᳶत कᳱ जाएगी िजसकᳱ कोई सीमा नहᱭ होगी अथाᭅत्-
(क) ᭭वा᭭᭝य और पोषण संबंधी आव᭫यकताएं, िजसक े अंतगᭅत कोई िवशेष आव᭫यकताएं भी हᱹ;
(ख) भावना᭜मक और मनोवै᭄ािनक आव᭫यकताएं;
(ग) शैᭃिणक और ᮧिशᭃण संबंधी आव᭫यकताएं;
(घ) अवकाश, सजᭅना᭜मकता और खेलक ू द;
(ड.) सभी ᮧकार क े शोषण, उपेᭃा और दु᳞ᭅवहार से संरᭃण;
(च) उार और अनुवतᭅन;
(छ) समाज कᳱ मुयधारा मᱶ सि᭥ मिलत करना;
(ज) जीवन कौशल ᮧिशᭃण।
(x) “देश मᱶ दᱫकᮕहण” से भारत मᱶ िनवास कर रहे भारत क े ᳰक सी नागᳯरक ᳇ारा ᳰकसी बालक का दᱫकᮕहण अिभᮧेत है;
(xi) “िचᳰक᭜सीय परीᭃण ᳯरपोटᭅ” से ᳰकसी िविधवत अनु᭄ि᳙-धा री िचᳰक᭜सक ᳇ारा दी गई बालक कᳱ ᳯरपोटᭅ अिभᮧेत है;
(xii) “ᮧभारी ᳞िᲦ” से बाल देखरेख सं᭭था क े िनयंᮢण और ᮧब ंधन क े िलए िनयुᲦ ᳰकया गया कोई ᳞िᲦ अिभᮧेत है;
(xiii) “यौ.अ.बा.सं.अ.” से यौन अपराधᲂ से बालकᲂ का संरᭃण अिधिनयम, 2012 (2012 का 32) अिभᮧेत है;
(xiv) “पुनवाᭅस-सह-᭭थापन अिधकारी” से ᮧ᭜येक बाल देखरेख सं᭭ था मᱶ बᲬᲂ क े पुनवाᭅस क े ᮧयोजन क े िलए अिभिहत अिधकारी
अिभᮧेत है;
(xv) “चयन सिमित” से इन िनयमᲂ क े िनयम 87 क े अधीन रा᭔य सरकार ᳇ारा गᳯठत सिमित अिभᮧेत है;
(xvi) “सामािजक पृ᳧भूिम ᳯरपोटᭅ” से िविध का उ᭨लंघन करने व ाले ᳰकसी बालकᳱ ᳯरपोटᭅ अिभᮧेत है, िजसमᱶ बाल क᭨याण पुिलस
अिधकारी ᳇ारा तैयार कᳱ गई बालकᳱ पृ᳧भूिम कᳱ जानकारी का उ᭨ लेख हो;
(xvii) “सामािजक अ᭠वेषण ᳯरपोटᭅ” से ᳰकसी बालक कᳱ ᳯरपोटᭅ अिभᮧेत है, िजसमᱶ उस बालक कᳱ पᳯरि᭭थितयᲂ, आᳶथक, सामािजक ,
मनोवै᭄ािनक और अ᭠य सुसंगत कारकᲂ क े अनुसार उसकᳱ ᮧᳯरि᭭थित क े संबंध मᱶ िव᭭तृत जानकारी और उन पर िसफाᳯरशᲂ का
उ᭨लेख हो;
(xviii)“ सामािजक कायᭅकताᭅ” से ऐसा ᳞िᲦ अिभᮧेत है, िजसे सा मािजक कायᭅ या समाज-िव᭄ान या मनोिव᭄ान या बाल िवकास मᱶ
ᳩातकोᱫर िडᮕी ᮧा᳙ हो या ᳩातक िडᮕी और बाल िशᭃा तथा िव कास या संरᭃण संबंधी मुᲂ पर कायᭅ का ᭠यूनतम सात वषᭅ
का अनुभव हो और िजसे बालक कᳱ सामािजक अ᭠वेषण ᳯरपोटᭅ या ᳞ िᲦगत देखरेख योजना, बालअ᭟ययन ᳯरपोटᭅ, भावी
दᱫकᮕहण करने वाले माता-िपता या पालक माता-िपता कᳱ गृह अ᭟ ययन ᳯरपोटᭅ तैयार करने, दᱫकᮕहण क े उपरांत सेवाएं
ᮧदान करने और अिधिनयम या इन िनयमᲂ क े अधीन ऐसे ᳞िᲦ को सᲅपे गए अ᭠य क ृ ᭜यᲂ का िन᭬पादन करने क े िलए ᳰकसी बाल
देखरेख सं᭭था ᳇ारा िनयुᲦ ᳰकया गया हो या िजला बाल संरᭃण इकाई या रा᭔य बाल संरᭃण सोसाइटी या रा᭔य दᱫकᮕहण
संसाधन अिभकरण या क ᱶ ᮤीय दᱫकᮕहण संसाधन ᮧािधकरण ᳇ारा ᮧािधक ृ त ᳰकया गया हो;
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᭭प᳥ीकरण: इस पᳯरभाषा क े ᮧयोजन क े िलए, यह ᭭प᳥ ᳰकया जाता है ᳰक बोडᭅ क े सामािजक कायᭅकताᭅ सद᭭य कᳱ अहᭅताएं
अिधिनयम कᳱ धारा 4 क े अनुसार हᲂगी।
(xix) “िवशेष िशᭃक” का वही अथᭅ होगा, जो ᳰक यौन अपराधᲂ से बालकᲂ का संरᭃण िनयम, 2012 मᱶ अथᭅ है;
(xx) “रा᭔य बाल संरᭃण सोसाइटी” से अिधिनयम कᳱ धारा 106 क े अधीन गᳯठत सोसाइटी अिभᮧेत है;
(2) उन सभी श᭣दᲂ और पदᲂ, जो अिधिनयम मᱶ पᳯरभािषत और ᮧ युᲦ हᱹ ᳴कतु इन िनयमᲂ मᱶ पᳯरभािषत नहᱭ है, क े वही अथᭅ हᲂगे,
जो अिधिनयम मᱶ अथᭅ हᱹ।
अ᭟याय – 2
ᳰकशोर ᭠याय बोडᭅ
3. बोडᭅ.—रा᭔ य सरकार, राजपᮢ मᱶ अिधसूचना ᳇ारा ᮧ᭜येक िजले मᱶ एक या अिधक ᳰकशोर ᭠याय बोडᭅ का गठन ᳰकया जाएगा।
4. ᳰकशोर ᭠याय बोडᭅ कᳱ संरचना .—(1) बोडᭅ मᱶ एक महानगर मिज᭭ᮝेट अथवा ᮧथम ᮰ेणी का एक ᭠याि यक मिज᭭ᮝेट, िजसे कम
से कम तीन वषᭅ का अनुभव ᮧा᳙ हो और उसे बोडᭅ का ᮧधान मिज᭭ᮝे ट अिनिहत ᳰकया जाएगा, तथा दो सामािजक कायᭅकताᭅ सद᭭य, िज नमᱶ
से कम से कम एक मिहला होगी, ᭠यायपीठ का गठन करᱶगे।
(2) सामािजक कायᭅकताᭅ सद᭭यᲂ कᳱ िनयुिᲦ इन िनयमᲂ क े अधीन गᳯठत चयन सिमित कᳱ िसफाᳯरशᲂ पर रा᭔य सरकार ᳇ारा कᳱ
जाएगी।
(3) सामािजक कायᭅकताᭅ सद᭭यᲂ कᳱ ᭠यूनतम आयु पᱹतीस वषᭅ होगी और उ᭠हᱶ िशᭃा, ᭭वा᭭᭝य या क᭨याण कायᭅकलापᲂ मᱶ बालकᲂ क े
साथ कायᭅ करने का कम से कम सात वषᭅ का अनुभव होगा या वे बाल मनोिव᭄ान या मनि᳟ᳰक᭜सा या समाज-िव᭄ान या िविध ᭃेᮢ मᱶ
िडᮕी ᮧा᳙ ᭪ यवसायरत क ृ ितक होने चािहएं।
(4) बोडᭅ क े िलए इस ᮧकार चयिनत दो सामािजक कायᭅकताᭅ सद᭭य , यथासंभव, दो िभ᭠ न-िभ᭠ न ᭃेᮢᲂ से होने चािहएं।
(5) बोडᭅ क े सभी सद᭭यᲂ िजसक े अंतगᭅत ᮧधान मिज᭭ᮝेट भी हᱹ , को िनयुिᲦ कᳱ तारीख से साठ ᳰदनᲂ कᳱ अविध क े भीतर ᮧारंिभक
ᮧिशᭃण ᮧदान और संवेदनशील ᳰकया जाएगा।
5. बोडᭅ क े सद᭭यᲂ का कायᭅकाल .— (1) बोडᭅ क े सामािजक कायᭅकताᭅ सद᭭य का कायᭅकाल िनयुिᲦ कᳱ तारीख से तीन वषᭅ से अिधक
नहᱭ होगा।
(2) बोडᭅ का सामािजक कायᭅकताᭅ सद᭭य अिधकतम दो कायᭅकालᲂ क े िलए पाᮢ होगा, जो ᳰक लगातार नहᱭ हᲂगे।
(3) सद᭭य ᳰकसी भी समय रा᭔य सरकार को एक मास कᳱ िलिखत सूचना देकर ᭜यागपᮢ दे सकते हᱹ।
(4) बोडᭅ मᱶ ᳰकसी भी ᳯरिᲦ को चयन सिमित ᳇ारा तैयार ᳰकए ग ए नामᲂ क े पैनल से ᳰकसी अ᭠य ᳞िᲦ कᳱ िनयुिᲦ ᳇ारा भरा
जाएगा।
6. बोडᭅ कᳱ बैठक ᱶ .—(1) बोडᭅ अपनी बैठक ᱶ ᳰकसी संᮧेᭃण गृह मᱶ अथवा संᮧेᭃणगृह क े िनक ट ि᭭थत ᭭थान पर अथवा िविध का
उ᭨लंघन करने वाले बालकᲂ क े िलए अिधिनयम क े अधीन चलाई जा रही ᳰकसी सं᭭था क े उपयुᲦ पᳯरसर मᱶ आयोिजत करेगा और ᳰकसी भी
पᳯरि᭭थित मᱶ बोडᭅ ᳰकसी ᭠यायालय या कारागार पᳯरसर मᱶ अपनी बैठक ᱶ आयोिजत नहᱭ करेगा।
(2) बोडᭅ यह सुिनि᳟त करेगा ᳰक जब मामले कᳱ सुनवाई चल रही हो तब कमरे मᱶ ऐसा कोई ᳞िᲦ उपि᭭थत न रहे, िजसका उस
मामले से कोई संबंध न हो।
(3) बोडᭅ यह सुिनि᳟त करेगा ᳰक क े वल उस/उन ᳞िᲦ/᳞िᲦयᲂ को ही बैठक क े दौरान उपि᭭थत रहने कᳱ अनुमित दी जाए, िजनकᳱ
उपि᭭थित मᱶ बालक सहज महसूस करे।
(4) बोडᭅ अपनी बैठक ᱶ बालकᲂ क े अनुक ू ल पᳯरसरᲂ मᱶ आयोिजत कर ेगा तथा वे पᳯरसर ᳰकसी भी ि᭭थित मᱶ ᭠यायालय जैसे नहᱭ ᳰदखᱶग े
और बैठने कᳱ ᳞व᭭था इस ᮧकार होगी ᳰक बोडᭅ बालक से आमने-सामने बात कर सक े ।
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [P ART II—S EC . 3(i)]
(5) बालक से बात करते समय, बोडᭅ अपने आचरण क े मा᭟यम से ब ालकᲂ क े अनुक ू ल तकनीकᲂ का ᮧयोग करेगा और बालक को
संबोिधत करते ᱟए शारीᳯरक हाव-भाव, चेहरे क े भावᲂ, नजरᲂ, बोलचाल क े लहजे और आवाज क े संदभᭅ मᱶ बालकᲂ क े अनुक ू ल दृि᳥कोण
अपनाएगा।
(6) बोडᭅ क े सद᭭यᲂ क े आसन ऊ ं चे मंच पर नहᱭ हᲂगे और बोडᭅ तथ ा बालक क े म᭟ य सािᭃयᲂ क े कटघरे या अवरोध जैसी बाधाएं नहᱭ
हᲂगी।
(7) बोडᭅ सभी कायᭅᳰदवसᲂ पर मिज᭭ᮝेट ᭠यायालय क े कायᭅ–समय क े अनुᱨप ᭠ यूनतम छह घंटे अपनी बैठक ᱶ आयोिजत करेगा, जब तक
ᳰक िजला िवशेष मᱶ लंिबत मामलᲂ कᳱ संया कम न हो और रा᭔य सरकार ने इस संबंध मᱶ कोई आदेश जारी न ᳰकया हो या रा᭔य सरकार
ने िजले मᱶ लंिबत मामलᲂ कᳱ संया, ᭃेᮢ या भूभाग, जनसंया घन᭜व या अ᭠य ᳰकसी कारक पर िविधवत िवचार करने क े बाद राजपᮢ मᱶ
अिधसूचना ᳇ारा िजले मᱶ एक से अिधक बोडᲄ का गठन न ᳰकया हो।
(8) जब बोडᭅ कᳱ बैठक न हो तब िविध का उ᭨लंघन करने वाले बा लक को बोडᭅ क े ᳰकसी एकल सद᭭य क े समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकया जा
सकता है। उᲦ ᮧयोजन क े िलए, बोडᭅ का एक सद᭭य ᳰकसी आपातकालीन मामले का सं᭄ान लेने क े िलए सदैव उपल᭣ध या पᱟंच मᱶ रहेगा
और ऐसे सद᭭य ᳇ारा आपातकालीन पᳯरि᭭थित से िनपटने क े िलए आ व᭫यक िनदᱷश िजले क े िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई या ᭭थानीय
पुिलस को ᳰदए जाएंगे। ᮧधान मिज᭭ᮝेट उन सद᭭यᲂ का Ჽूटी रो ᭭टर तैयार करेगा, जो ᳰक रिववार और छ ु Ჵी क े ᳰदनᲂ सिहत हर ᳰदन इस
ᮧकार उपल᭣ध और पᱟंच मᱶ रहᱶगे। यह रो᭭टर अिᮕम मᱶ सभी पुिलस थ ानᲂ, मुय ᭠याियक मिज᭭ᮝेट/मुय महानगर मिज᭭ᮝेट, िजला
᭠यायाधीश, िजला मिज᭭ᮝेट, सिमितयᲂ, िजला बाल संरᭃण इकाई और िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई को पᳯरचािलत ᳰकया जाएगा।
(9) बोडᭅ क े सामािजक कायᭅकताᭅ सद᭭यᲂ को ᮧ᭜येक बैठक क े िलए कम से कम 1500/- ᱧपए ᳰदए जाएंगे, िजसक े अंतगᭅत बैठक भᱫा,
याᮢा भᱫा और अ᭠य कोई भᱫा भी है, जो रा᭔य सरकार ᳇ारा िविहत ᳰकया जाए।
(10) बोडᭅ को अवसंरचना और कमᭅचाᳯरवृंद रा᭔य सरकार उपल᭣ध कराएगी।
7. बोडᭅ क े क ृ ᭜ य .—(1) बोडᭅ िन᳜िलिखत अितᳯरᲦ क ृ ᭜ य करेगा, अथाᭅत :-
(i) जब कभी आव᭫यक हो, बोडᭅ एक अनुवादक या दुभािषया या िवशेष िशᭃक उपल᭣ध कराएगा, िजसे ᮧितᳰदन कम से कम 1500
ᱧपए का भुगतान ᳰकया जाएगा और अनुवादक क े मामले मᱶ ᮧित पृ᳧ अिधकतम सौ ᱧपए का भुगतान ᳰकया जाएगा। उᲦ
ᮧयोजन क े िलए िजला बाल संरᭃण इकाई अनुवादकᲂ, दुभािषयᲂ औ र िवशेष िशᭃकᲂ का पैनल रखेगा और इस पैनल कᳱ
जानकारी बोडᭅ को देगा। अनुवादक, दुभािषए और िवशेष िशᭃक कᳱ अहᭅताएं वही हᲂगी, जो “यौ.अ.बा.सं.अ.” अिधिनयम,
2012 और उसक े अधीन बनाए गए िनयमᲂ मᱶ िविहत कᳱ गई हᱹ;
(ii) जहां कहᱭ अपेिᭃत हो वहां िविध का उ᭨लंघन करने वाल े बालक कᳱ ᮧगित को मानीटर करने क े िलए ᮧᱨप 14 मᱶ पुनवाᭅस काडᭅ
जारी करना;
(iii) जहां कहᱭ अपेिᭃत हो वहां उस ᭭क ू ल मᱶ बालक का पुनः दा िखला कराने या िशᭃा जारी रखने क े िलए समुिचत आदेश पाᳯरत
करना, जहां बालक को जांच क े लंिबत रहने या ᳰकतनी भी समयाविध क े िलए ᳰकसी बाल देखरेख सं᭭था मᱶ रहने क े कारण अपनी
िशᭃा जारी रखने को अननु᭄ात ᳰकया गया हो;
(iv) बालक को िविध कᳱ स᭥ यक ᮧᳰᮓया क े मा᭟ यम से मामलᲂ कᳱ ᭜ वᳯरत जांच और िनपटान से सुकर बनाने को अ᭠ य िजलᲂ मᱶ वाडᲄ से
संपक ᭅ करना िजसक े अंतगᭅत ᳰकसी अ᭠य िजले या रा᭔य मᱶ ᳰकसी बोडᭅ को जांच या पुनवाᭅस क े ᮧयोजन क े िलए भेजना भी है;
(v) िविध का उ᭨लंघन करने वाले बालकᲂ संबंधी बाल देखरेख सं᭭थ ाᲐ का िनरीᭃण करना, ᭟यान ᳰदए जाने योय ᳰक᭠हᱭ ᮢुᳯटयᲂ क े
मामलᲂ मᱶ िनदेश जारी करना, सुधारᲂ क े सुझाव देना, अनुपालन कᳱ मांग करना और कतᭅ᭪ यᲂ क े अनुपालन मᱶ लापरवाही करते
पाए जाने वाले कमᭅचारी क े िवᱧ कारᭅवाई सिहत उपयुᲦ कारᭅवाई कᳱ िसफाᳯरश िजला बाल संरᭃण इकाई को करना;
(vi) बोडᭅ क े पᳯरसरᲂ मᱶ ᳰकसी ᮧमुख ᭭थान पर सुझाव पेᳯटका या िशकायत िनपटान पेᳯटका रखना, ताᳰक बालकᲂ और वय᭭कᲂ सभी
को अपने सुझाव देने क े िलए ᮧो᭜सािहत ᳰकया जा सक े और इन पेᳯटकाᲐ का ᮧचालन ᮧधान मिज᭭ᮝेट का नाम िनदᱷिशती करेगा;
(vii) िविध का उ᭨लंघन करने वाले बालकᲂ क े िलए चलाई जा र ही बाल देखरेख सं᭭थाᲐ मᱶ बाल सिमितयᲂ का सहज कायᭅकरण
सुिनि᳟त करना, ताᳰक ऐसी बाल देखरेख सं᭭थाᲐ क े कायᲄ और ᮧबंधन मᱶ बालकᲂ कᳱ भागीदारी सुिनि᳟त कᳱ जा सक े ;
(viii) एक मास मᱶ कम से कम एक बार सुझाव पुि᭭तका कᳱ समी ᭃा करना;
¹Hkkx II µ[k.M 3(i) º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5
(ix) यह सुिनि᳟त करना ᳰक िजला बाल संरᭃण इकाई और रा᭔य या िजला िविधक सहायता सेवा ᮧािधकरण मᱶ कायᭅरत िविधक-
सह-पᳯरवीᭃा अिधकारी बालक को िनःशु᭨क िविधक सेवाएं ᮧदान करᱶ; और
(x) यᳰद आव᭫यक हो तो अधᭅ-िविधक और अ᭠य कायᭅ, जैसे ᳰक िव िध का उ᭨लंघन करने वाले बालक क े माता-िपता से संपक ᭅ करने,
बालक क े िवषय मᱶ संगत सामािजक और पुनवाᭅस संबंधी जानकारी एकᮢ करने क े िलए और छाᮢ ᭭वयंसेिवयᲂ या गैर-सरकारी
संगठनᲂ क े ᭭वयंसेिवयᲂ कᳱ सेवाएं लेना।
अ᭟याय 3
िविध का उ᭨लंघन करने वाले बालकᲂ क े संबंध मᱶ ᮧᳰᮓया
8. पेशी क े पूवᭅ पुिलस एवं अ᭠य अिभकरणᲂ ᳇ारा कᳱ जाने वाली कारᭅवाई .—(1) िजन मामलᲂ मᱶ बालक ᳇ारा ᳰकया गया जघ᭠य
अपराध अिभकिथत हो, या जब बालक ᳇ारा ऐसा अपराध वय᭭कᲂ क े साथ सि᭥ मिलत ᱨप से ᳰकए जाने का अिभकथन ᳰकया गया हो, क े
िसवाय कोई ᮧथम सूचना ᳯरपोटᭅ रिज᭭ ᮝीक ृ त नहᱭ कᳱ जाएगी। अ᭠य सभी मामलᲂ मᱶ, िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई या बाल क᭨याण पुिलस
अिधकारी बालक ᳇ारा ᳰकए गए अिभकिथत अपराध कᳱ सूचना साधा रण दैिनक डायरी मᱶ अिभिलिखत करेगा, उसक े प᭫ चात ᮧᱨप 1 मᱶ
बालक कᳱ सामािजक पृ᳧भूिम और, जहां कहᱭ लागू हो, बालक को प कड़े जाने कᳱ पᳯरि᭭थितयᲂ कᳱ ᳯरपोटᭅ ᮧथम सुनवाई से पहले बोड ᭅ को
अᮕेिषत करेगा:
परंतु पकड़े जाने कᳱ शिᲦ का ᮧयोग क े वल जघ᭠य अपराधᲂ क े िव षय मᱶ ही ᳰकया जाएगा, जब तक यह बालकक े सवᲃᱫम िहत मᱶ
न हो। छोटे-मोटे और गंभीर अपराधᲂ क े अ᭠य मामलᲂ मᱶ, जहां बालक क े िहत मᱶ उसे पकड़ा जाना आव᭫यक न हो, पुिलस या िवशेष ᳰकशोर
पुिलस इकाई या बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी
ᮧᱨप 1 मᱶ बालक कᳱ सामािजक पृ᳧भूिम कᳱ ᳯरपोटᭅ क े साथ उसक े ᳇ारा ᳰकए गए
अिभकिथत अपराध क े ᭭वᱨप कᳱ जानकारी बोडᭅ को भेजेगा तथा उ स बालक क े माता-िपता या अिभभावकᲂ को यह सूिचत करेगा ᳰक
बालक को बोडᭅ क े समᭃ सुनवाई क े िलए कब ᮧ᭭तुत ᳰकया जाना है।
(2) जब िविध का उ᭨लंघन करने क े िलए अिभकिथत बालक को पुिल स पकड़ती है तब संबंिधत पुिलस अिधकारी उस बालक को
िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई या बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी को ᮧभार मᱶ सᲅपेगा, जो त᭜काल इन सबको सूिचत करेगा:
(i) बालक क े माता-िपता या संरᭃक को यह सूिचत ᳰकया जाएगा ᳰक बालक को पकड़ा गया है और साथ ही उस बोडᭅ का पता बताया
जाएगा, िजसक े समᭃ बालक को ᮧ᭭तुत ᳰकया जाएगा तथा उस तारीख और समय कᳱ जानकारी दी जाएगी जब माता-िपता या
संरᭃक को बोडᭅ क े समᭃ ᮧ᭭तुत होना है;
(ii) संबंिधत पᳯरवीᭃा अिधकारी को सूिचत ᳰकया जाएगा ᳰक बालक को पकड़ा गया है, ताᳰक वह बालक कᳱ सामािजक पृ᳧भूिम और
अ᭠य महᱬवपूणᭅ पᳯरि᭭थितयᲂ कᳱ जानकारी ᮧा᳙ कर सक े , जो जांच कायᭅ मᱶ बोडᭅ क े िलए सहायक िस हो सकती हो; और
(iii) बालक को पकड़े जाने क े समय से चौबीस घंटे क े भीतर उसे बोडᭅ क े समᭃ ᮧ᭭तुत करते समय िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई या बाल
क᭨याण पुिलस अिधकारी क े साथ ᮧ᭭तुत होने क े िलए बाल क᭨याण अिधकारी या मामला कायᭅकताᭅ को सूिचत ᳰकया जाएगा।
(3) िविध का उ᭨लंघन करने क े िलए अिभकिथत बालक को पकड़ने वाला पुिलस अिधकारी:
(i) उस बालक को हवालात मᱶ नहᱭ भेजेगा और बालक को नजद ीकᳱ पुिलस थाने क े बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी को सᲅपने मᱶ देरी
नहᱭ करेगा। वह पुिलस अिधकारी पकड़े गए बालक को अिधिनयम क ᳱ धारा 12 कᳱ उप-धारा (2) क े अधीन जब तक ᳰक उसे
बोडᭅ क े समᭃ ᮧ᭭तुत नहᱭ कर ᳰदया जाता है अथाᭅत उसको िगर᭢त ार ᳰकए जाने से चौबीस घंटे और इन िनयमᲂ क े भीतर,
समुिचत िनयमᲂ क े िनयम 9 क े अनुसार आदेश ᮧा᳙ ᳰकए जाने तक ᳰकसी संᮧेᭃण गृह मᱶ तब तक क े िलए भेज सकता है;
(ii) बालक को कोई हथकड़ी, जंजीर या अ᭠ यथा बेड़ी नहᱭ पहनाएगा तथा बालक पर ᳰकसी भी ᮧकार क े दबाव या बल का ᮧयोग नहᱭ
करेगा;
(iii) बालक को तुरंत और सीधे उन आरोपᲂ कᳱ जानकारी उसक े माता-िपता या संरᭃक क े मा᭟यम से दी जाएगी, जो उस पर लगाए
गए हᱹ और यᳰद कोई ᮧाथिमकᳱ दजᭅ कᳱ जाती है तो उसकᳱ ᮧित बालक को उपल᭣ध कराई जाएगी या पुिलस ᳯरपोटᭅ कᳱ ᮧित
उसक े माता-िपता या संरᭃक को दी जाएगी;
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [P ART II—S EC . 3(i)]
(iv) बालक को, यथाि᭭थित, उपयुᲦ िचᳰक᭜सीय सहायता, दुभा िषए या िवशेष िशᭃक कᳱ सहायता या ऐसी कोई अ᭠य सहायता
उपल᭣ध कराएगा, िजसकᳱ आव᭫यकता बालक को हो;
(v) बालक को अपना अपराध ᭭वीकार करने क े िलए बा᭟य नहᱭ करेगा तथा उससे बातचीत क े वल िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई या
बालकᲂ क े अनुक ू ल पᳯरसरᲂ या पुिलस थाने मᱶ बालकᲂ क े िलए ऐसे अनुक ू ल ᭭थान पर कᳱ जाएगी, जहां बालक को ऐसा ᮧतीत न हो
ᳰक वह पुिलस थाने मᱶ है या उसे िहरासत मᱶ रखकर उससे पᳯरᮧ᭫ न ᳰकए जा रहे हᱹ। पुिलस जब बालक से बातचीत करे तब उसक े
माता-िपता या संरᭃक वहां उपि᭭थत हो सकते हᱹ;
(vi) बालक से ᳰकसी कथन पर ह᭭ ताᭃर करने को नहᱭ कहेगा; और
(vii) बालक को िनःशु᭨क िविधक सहायता उपल᭣ध कराने क े िलए िजला िविधक सेवा ᮧािधकरण को सूिचत करेगा।
(4) बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी सादे कपड़ᲂ मᱶ होगा और वदᱮ मᱶ नहᱭ होगा ।
(5) बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी, बालकᳱ सामािजक पृ᳧भूिम और ᳰकसी अपराध मᱶ बालक कᳱ अिभकिथत संिल᳙ता क े ᮧ᭜येक
मामले मᱶ उसे पकड़े जाने कᳱ पᳯरि᭭थितयᲂ कᳱ जानकारी ᮧᱨप 1 मᱶ अिभिलिखत करेगा, िजसे तुरंत बोडᭅ को भेजा जाएगा। सव ᲃᱫम
उपल᭣ध जानकारी एकᮢ करने क े ᮧयोजनाथᭅ, िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई या बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी क े िलए बालक क े माता-
िपता या संरᭃक से संपक ᭅ करना आव᭫यक होगा।
(6) ᳰकसी िजले मᱶ सभी अिभिहत बाल क᭨याण पुिलस अिधकाᳯरयᲂ , बाल क᭨याण अिधकाᳯरयᲂ, पᳯरवीᭃा अिधकाᳯरयᲂ, अधᭅ
िविधक ᭭वयंसेिवयᲂ, िजला िविधक सेवा ᮧािधकरणᲂ और रिज᭭ ᮝीक ृ त ᭭वैि᭒छक और गैर-सरकारी संगठनᲂ, बोडᭅ क े ᮧधान मिज᭭ᮝेट और
सद᭭यᲂ, िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई क े सद᭭यᲂ और चाइ᭨डलाइन सेवाᲐ कᳱ सूची और उनसे संपक ᭅ क े ᭣यौरे ᮧ᭜येक पुिलस थाने मᱶ ᮧमुख
ᱨप से दशाᭅए जाएंगे।
(7) जब ᳰकसी ऐसे मामले मᱶ बालक को छोड़ा जाता है, िजसमᱶ बा लक को पकड़ने कᳱ आव᭫यकता न हो, तब माता-िपता या संरᭃक
या उस उपयुᲦ ᳞िᲦ को, िजसकᳱ अिभरᭃा मᱶ िविध का उ᭨लंघन करन े क े िलए अिभकिथत बालक को रखा गया है, गैर-᭠याियक कागज
पर
ᮧᱨप 2 मᱶ एक वचनपᮢ ᮧ᭭तुत करना होगा, ताᳰक जांच या कायᭅवाही कᳱ तारीखᲂ को बोडᭅ क े समᭃ उनकᳱ उपि᭭थित सुिनि᳟त कᳱ जा
सक े ।
(8) रा᭔य सरकार उन ᭭वैि᭒छक या गैर-सरकारी संगठनᲂ या ᳞िᲦ यᲂ का पैनल रखेगी, जो पᳯरवीᭃा, परामशᭅ, मामला कायᭅ सेवाएं
ᮧदान करने और पुिलस या िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई या बाल क᭨य ाण पुिलस अिधकारी क े साथ भी सहयुᲦ होने कᳱ ि᭭थित मᱶ हᲂ और
िज᭠हᱶ बालक को चौबीस घंटे और कायᭅवाही लंिबत रहने कᳱ अविध मᱶ बालक को बोडᭅ क े समᭃ ᮧ᭭तुत करने मᱶ सहायता करने क े िलए
अपेिᭃत िवशेष᭄ता ᮧा᳙ हो और ऐसे ᭭वैि᭒छक या गैर-सरकारी संगठनᲂ या ᳞िᲦयᲂ क े पैनल कᳱ जानकारी बोडᭅ को भेजी जाएगी।
(9) रा᭔य सरकार पुिलस या िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई या बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी या मामला कायᭅकताᭅ या बालकᲂ कᳱ
सुरᭃा और संरᭃण क े िलए िज᭥मेदार ᳞िᲦ को पकड़े गए या उनकᳱ देखरेख मᱶ रखे गए बालक कᲂ क े उनक े साथ रहने कᳱ अविध मᱶ िलए
उन बालकᲂ क े िलए भोजन और याᮢा खचᭅ तथा आकि᭭ मक िचᳰक᭜सीय देखरेख सिहत आधारभूत सुिवधाᲐ को उपल᭣ ध कराने क े िलए
िनिधयां उपल᭣ध कराएगी।
9. िविध का उ᭨लंघन करने क े िलए अिभकिथत बालक को बोडᭅ क े समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकया जाना .—(1) जब िविध का उ᭨लंघन करने क े िलए
अिभकिथत बालक को पकड़ा जाता है तब उसे पकड़े जाने क े समय से चौबीस घंटᲂ क े भीतर पुिलस ᳇ारा उस बालक को पकड़े जाने क े
कारण ᭭प᳥ करने वाली ᳯरपोटᭅ क े साथ बोडᭅ क े समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकया जाएगा।
(2) बालक को बोडᭅ क े समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकए जाने पर, बोडᭅ आदेश पा ᳯरत कर सक े गा जो वह आव᭫यक समझे, िजसक े अंतगᭅत बालक को
संᮧेᭃण गृह मᱶ या सुरिᭃत ᭭थान पर या उपयुᲦ सुिवधा या ᳰकसी उपयुᲦ ᳞िᲦ क े पास भेजना भी है।
(3) जहां बोडᭅ क े समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकया गया बाल अिधिनयम कᳱ ध ारा 83 अधीन आता हो, िजसक े अंतगᭅत वह बालक कभी है िजसको
अ᭤यᳶपत ᳰकया गया शािमल है, वहां बोडᭅ िविधवत जांच और बाल क कᳱ पᳯरि᭭थितयᲂ क े िवषय मᱶ अपनी संतुि᳥ कर लेने क े बाद उस
बालक को देखरेख और संरᭃण क े जᱨरतमंद बालक क े ᱨप मᱶ आव᭫यक कारᭅवाई तथा/अथवा पुनवाᭅस क े िलए उपयुᲦ िनदᱷश जारी करने
क े िलए सिमित को भेज सकता है िजसक े अंतगᭅत इस कारᭅवाई अथ वा िनदᱷश मᱶ बालक कᳱ सुरिᭃत अिभरᭃा और संरᭃण तथा इस
ᮧयोजनाथᭅ मा᭠यता-ᮧा᳙ उपयुᲦ सुिवधा को अंतᳯरत करने क े आदेश जो उपयुᲦ संरᭃण ᮧदान करने मᱶ सᭃम होगी, तथा बालक क े संरᭃण
और सुरᭃा क े िलए उसे िजले या रा᭔य से बाहर ᳰकसी अ᭠य रा᭔य मᱶ भेजने क े िवषय मᱶ िवचार करना भी हᱹ।
(4) जहां िविध का उ᭨लंघन करने क े िलए अिभकिथत बालक पकड़ा न गया हो और इस िवषय मᱶ जानकारी पुिलस या िवशेष ᳰकशोर
पुिलस इकाई या बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी ने बोडᭅ को भेजी हो , वहां बोडᭅ, बालक से यथाशीᮖ अपने समᭃ ᮧ᭭तुत होने कᳱ अपेᭃा
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करेगा, ताᳰक, जहां कहᱭ आव᭫यक हो, वहां पुनवाᭅस क े उपाय शुᱨ ᳰकए जा सक ᱶ , हालांᳰक अंितम ᳯरपोटᭅ बाद मᱶ ᮧ᭭तुत कᳱ जा सकती है।
(5) यᳰद बोडᭅ कᳱ बैठक मᱶ न हो तो िविध का उ᭨लंघन करने क े ि लए अिभकिथत बालक को अिधिनयम कᳱ धारा 7 कᳱ उप-धारा (2)
क े अनुसार बोडᭅ क े एक सद᭭य क े समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकया जाएगा।
(6) यᳰद िविध का उ᭨लंघन करने क े िलए अिभकिथत बालक को बेव Ღ या दूरदराज क े ᭭थान पर पकड़े जाने क े कारण बोडᭅ या बोडᭅ
क े एक सद᭭य क े समᭃ भी ᮧ᭭तुत न ᳰकया जा सकता हो तो बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी इन िनयमᲂ क े
िनयम 69 घ क े अनुसार उस
बालक को संᮧेᭃण गृह या ᳰकसी उपयुᲦ सुिवधा मᱶ रखेगा और उसक े बाद चौबीस घंटे क े भीतर उस बालक को बोडᭅ क े समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकया
जाएगा।
(7) बोडᭅ क े ᳰकसी एक सद᭭य क े समᭃ बालक को ᮧ᭭तुत करने क े समय ᮧा᳙ आदेश का अनुसमथᭅन बोडᭅ कᳱ आगामी बैठक मᱶ करने कᳱ
आव᭫यकता होगी।
10. ᮧ᭭तुत ᳰकए जाने क े बाद बोडᭅ कᳱ ᮧᳰᮓया .—(1) बालक को बोडᭅ क े समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकए जाने पर बोडᭅ बालक कᳱ सामािजक
पृ᳧भूिम, उसे िगर᭢तार ᳰकए जाने कᳱ पᳯरि᭭थितयᲂ तथा उसक े ᳇ा रा ᳰकए गए अिभकिथत अपराध क े उस बालक को ᮧ᭭तुत करने वाले
अिधकाᳯरयᲂ, ᳞िᲦयᲂ, अिभकरणᲂ ᳇ारा ᮧ᭭तुत ᭣यौरे कᳱ ᳯरपोटᭅ कᳱ समीᭃा करेगा और बोडᭅ, बालक क े संबंध मᱶ ऐसे आदेश पाᳯर त कर
सकता है, िज᭠हᱶ बोडᭅ उपयुᲦ समझे। इन आदेशᲂ मᱶ अिधिनयम क ᳱ धारा 17 और 18 क े अनुसार पाᳯरत ᳰकए जाने वाले आदेश शािमल हᱹ,
जो ᳰक इस ᮧकार हᱹ:
(i) यᳰद बालक कᳱ पहली पेशी क े समय ᮧ᭭तुत ᳰकए गए द᭭तावेजᲂ और अिभलेख पर िवचार करने पर उसक े ᳇ारा िविध का उ᭨लंघन
ᳰकए जाने का अिभकथन िनराधार ᮧतीत हो या जहां बालक ᳇ारा छोटे-मोटे अपराध ᳰकए जाने का अिभकथन ᳰकया गया हो, वहां
मामले का िनपटान करना;
(ii) जहां बोडᭅ को ऐसा ᮧतीत हो ᳰक बालक को देखरेख और संरᭃण कᳱ आव᭫ यकता है, वहां बालक को सिमित क े पास भेजना;
(iii) बालक को
ᮧᱨप 3 मᱶ आदेश क े मा᭟यम से, यथाि᭭थित, उपयुᲦ ᳞िᲦयᲂ या उपयुᲦ सं᭭ थाᲐ या पᳯरवीᭃा अिधकाᳯरयᲂ क े
पयᭅवेᭃण या अिभरᭃा मᱶ इस िनदᱷश क े साथ छोड़ना ᳰक बालक अगली तारीख पर जांच क े िलए ᮧ᭭तुत हो या ᮧ᭭तुत ᳰकया जाए;
और
(iv) ᮧᱨप 4 मᱶ आदेशानुसार जांच क े लंिबत रहने क े समय यᳰद आव᭫यक हो तो बालक को जैसा भी उपयुᲦ हो बाल देखरेख सं᭭था मᱶ
रखे जाने क े िनदᱷश देना।
(2) जांच क े लंिबत रहने क े समय छोड़े जाने क े सभी मामलᲂ मᱶ बोडᭅ सुनवाई कᳱ अगली तारीख अिधसूिचत करेगा, जो ᳰक पहली संिᭃ᳙
जांच कᳱ तारीख से अिधकतम पंᮤह ᳰदन बाद होगी और ᮧᱨप 5 मᱶ आदेश क े मा᭟यम से पᳯरवीᭃा अिधकारी से या पᳯरवीᭃा अि धकारी
उपल᭣ध न होने क े मामले मᱶ बाल क᭨याण अिधकारी या संबंिधत सामािजक कायᭅकताᭅ से सामािजक अ᭠वेषण ᳯरपोटᭅ ᮧ᭭तुत करने कᳱ मां ग
भी करेगा।
(3) जब िविध का उ᭨लंघन करने क े िलए अिभकिथत बाल जमानत ᳰ दए जाने क े बाद सुनवाई क े िलए िनधाᭅᳯरत तारीख को बोडᭅ क े
समᭃ ᮧ᭭तुत नहᱭ हो पाता है और उसकᳱ ओर से पेशी से छ ू ट क े िलए कोई आवेदन ᮧ᭭तुत नहᱭ ᳰकया जाता है या उसे पेशी से छ ू ट देने क े
िलए कोई पयाᭅ᳙ कारण न हो तब बोडᭅ बाल क᭨याण पुिलस अिधकार ी और पुिलस थाना ᮧभारी को बालक को ᮧ᭭तुत करने क े िनदᱷश जारी
करेगा।
(4) यᳰद बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी को ᮧ᭭तुत ᳰकए जाने क े िनदᱷश जारी ᳰकए जाने क े बाद भी बालक को बोडᭅ क े समᭃ ᮧ᭭तुत
नहᱭ कर पाता है तो बोडᭅ, दंड ᮧᳰᮓया संिहता, 1973 कᳱ धा रा 82 क े अधीन आदेिशका जारी करने क े ᭭ थान पर अिधिनयम कᳱ धारा 26
क े अधीन उपयुᲦ आदेश पाᳯरत करेगा।
(5) ᳰकसी ऐसे बालक ᳇ारा अिभकिथत जघ᭠य अपराध ᳰकए जाने क े मामलᲂ मᱶ, िजसने सोलह वषᭅ कᳱ आयु पूरी कर ली हो, बाल
क᭨याण पुिलस अिधकारी बालक को बोडᭅ क े समᭃ पहली बार ᮧ᭭तुत ᳰकए जाने कᳱ तारीख से एक मास कᳱ अविध मᱶ जांच क े दौरान अपने
᳇ारा अिभिलिखत ᳰकए गए गवाहᲂ क े कथन और तैयार ᳰकए गए अ᭠य द᭭तावेज ᮧ᭭तुत करेगा, िजनकᳱ एक ᮧित बालक या उसक े माता-
िपता या संरᭃक को भी दी जाएगी।
(6) छोटे-मोटे अपराधᲂ क े मामलᲂ मᱶ अंितम ᳯरपोटᭅ यथाशीᮖ और ᳰकसी भी मामले मᱶ पुिलस को सूचना कᳱ तारीख से अिधकतम दो
मास कᳱ समयाविध मᱶ बोडᭅ क े समᭃ दायर कᳱ जाएगी, िसवाए उन मामलᲂ क े , िजनमᱶ यथोिचत ᱨप से यह ᭄ात नहᱭ था ᳰक अपराध मᱶ
संिल᳙ ᳞िᲦ कोई बालक था, िजस मामले मᱶ अंितम ᳯरपोटᭅ दायर करने क े िलए बोडᭅ ᳇ारा समयाविध बढ़ाई जा सकती है।
(7) िविध का उ᭨लंघन करने क े िलए अिभकिथत ᳰकसी बालक से संब ंिधत जांच मᱶ परीᭃा क े िलए गवाहᲂ को ᮧ᭭तुत करने क े समय,
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [P ART II—S EC . 3(i)]
बोडᭅ यह सुिनि᳟त करेगा ᳰक जांच कायᭅ पूणᭅतः ᮧितक ू ल कायᭅवाही क े ᱨप मᱶ न ᳰकया जाए तथा बोडᭅ, भारतीय सा᭯य अिधिनयम, 1872
(1872 का 1) कᳱ धारा 165 ᳇ारा ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का ᮧयोग करेग ा, ताᳰक बालक से पᳯरᮧ᳤ ᳰकए जा सक ᱶ और उसक े पᭃ मᱶ उपधारणाᲐ
क े आधार पर कायᭅवाही कᳱ जा सक े ।
(8) अिधिनयम कᳱ धारा 14 क े अधीन जांच क े दौरान िविध का उ᭨लंघन करने क े िलए अिभकिथत बालक कᳱ परीᭃा करने व उसका
कथन अिभिलिखत करने क े समय बोडᭅ, बालक से बाल अनुक ू ल रीित से सवाल-जवाब करेगा, ताᳰक वह बालसहज हो सक े और िजन
अपराधᲂ का आरोप उस पर लगाया गया है, न क े वल उनक े बारे मᱶ, बि᭨क िजस घर, सामािजक पᳯरवेश मᱶ और ᮧभाव क े अधीन वह रहा
या उसक े साथ जो अपराध ᱟए हᲂ, उन सभी क े िवषय मᱶ त᭝यᲂ तथा पᳯरि᭭थितयᲂ का वणᭅन िबना ᳰकसी भय क े कर सक े ।
(9) िविध का उ᭨लंघन करने वाले ᳰकशोर क े िवषय मᱶ ᳰकसी िन᭬क षᭅ पर पᱟंचने क े िलए बोडᭅ, उस बालक क े पकड़े जाने पᳯरि᭭थितयां
और उसक े किथत अपराध का ᭣यौरा दशाᭅने वाली ᳯरपोटᭅ तथा पᳯरवीᭃा अिधकारी या ᭭वैि᭒छक या गैर-सरकारी संगठन ᳇ारा
ᮧᱨप 6 मᱶ
तैयार कᳱ गई सामािजक अ᭠वेषण ᳯरपोटᭅ और िविभ᳖ पᭃᲂ ᳇ारा ᮧ᭭तुत ᳰकए गए सा᭯यᲂ पर िवचार करेगा।
10 क. बोडᭅ ᳇ारा जघ᭠य अपराधᲂ का ᮧाथिमक िनधाᭅरण .—(1) बोडᭅ, ᮧथम दृ᳥या यह अवधाᳯरत करेगा ᳰक या बालक कᳱ आयु सोलह
वषᭅ या उससे अिधक है; यᳰद नहᱭ तो बोडᭅ, अिधिनयम कᳱ धारा 14 क े उपबंधᲂ क े अनुसार कायᭅवाही करेगा।
(2) जघ᭠य अपराधᲂ क े ᮧाथिमक िनधाᭅरण क े ᮧयोजनाथᭅ बोडᭅ, म नोवै᭄ािनकᲂ या मनो-सामािजक कायᭅकताᭅᲐ या अ᭠य िवशेष᭄ᲂ कᳱ
सहायता ले सकता है, िज᭠हᱶ कᳯठन पᳯरि᭭थितयᲂ मᱶ रहने वाले बᲬᲂ क े साथ कायᭅ करने का अनुभव ᮧा᳙ हो। िजला बाल संरᭃण इकाई ऐसे
िवशेष᭄ᲂ का पैनल उपल᭣ध करा सकता है, िजनकᳱ सहायता बोडᭅ ले सकता हो या बोडᭅ उनसे अलग से भी संपक ᭅ कर सकता हो।
(3) ᮧाथिमक िनधाᭅरण करते समय बालक क े िनदᲃष होने कᳱ उपध ारणा कᳱ जाएगी, यᳰद अ᭠यथा िस न ᱟआ हो।
(4) जहां बोडᭅ, अिधिनयम कᳱ धारा 15 क े अधीन ᮧाथिमक िनध ाᭅरण क े बाद यह आदेश पाᳯरत करता है ᳰक उᲦ बालक पर िवचारण
वय᭭क क े ᱨप मᱶ ᳰकए जाने कᳱ आव᭫यकता है तो बोडᭅ ऐसे आदेश क े कारण समनुदेिशत करेगा और आदेश कᳱ ᮧित उस बालक को तुरंत दी
जाएगी।
11. जांच कᳱ समाि᳙ .—(1) बालक᳇ारा अिभकिथत ᱨप से ᳰकए गए जघ᭠य अपराधᲂ क े मामलᲂ मᱶ जहां अिधिनयम कᳱ धारा 15 क े
अधीन ᮧाथिमक िनधाᭅरण क े बाद बोडᭅ मामले का िनपटान करने का िनणᭅय लेता है वहां बोडᭅ, अिधिनयम कᳱ धारा 18 मᱶ यथा िवि न᳸द᳥
िनपटान आदेशᲂ मᱶ से कोई एक आदेश पाᳯरत कर सक े गा।
(2) कोई भी आदेश पाᳯरत करने क े पूवᭅ, बोडᭅ अपने आदेशानुसा र पᳯरवीᭃा अिधकारी या बाल क᭨याण अिधकारी या सामािजक
कायᭅकताᭅ ᳇ारा ᮧᱨप 6 मᱶ तैयार कᳱ गई सामािजक अ᭠वेषण ᳯरपोटᭅ ᮧा᳙ करेगा और उस ᳯरपोटᭅ क े िन᭬कषᲄ पर िवचार करेगा।
(3) बोडᭅ ᳇ारा पाᳯरत सभी िनपटान आदेशᲂ मᱶ, संबंिधत िविध क ा उ᭨लंघन करने वाले बालक क े िलए अिनवायᭅ ᱨप से ᳞िᲦगत
देखरेख योजना को शािमल ᳰकया जाएगा। यह ᳞िᲦगत देखरेख योजना उस बालक और यᳰद संभव हो तो उसक े पᳯरवार से िवचार-िवमशᭅ
क े आधार पर पᳯरवीᭃा अिधकारी अथवा बाल क᭨याण अिधकारी अथवा ᳰकसी मा᭠याताᮧा᳙ ᭭वैि᭒छक संगठन ᳇ारा ᮧᱨप 7 मᱶ तैयार कᳱ
जाएगी।
(4) िजन मामलᲂ मᱶ बोडᭅ को यह िव᳡ास हो जाए ᳰक ᳰकसी बाल क को िवशेष गृह मᱶ रखना न तो ᭭वयं उसक े िहत मᱶ और न ही अ᭠य
बालकᲂ क े िहत मᱶ है, उन मामलᲂ मᱶ, बोडᭅ उस बालक को सुरिᭃ त ᭭थान पर इस ᮧकार रखे जाने का आदेश पाᳯरत कर सकता है, िजस
ᮧकार बोडᭅ को उपयुᲦ ᮧतीत हो।
(5) िजन मामलᲂ मᱶ बोडᭅ बालक को सलाह या भ᭜सᭅना या सामूिहक परामशᭅ मᱶ बालक कᳱ भागीदारी क े प᳟ात िनमुᭅᲦ करता है या
उसे सामुदाियक सेवा करने का आदेश देता है, उन मामलᲂ मᱶ बो डᭅ िजला बाल संरᭃण इकाई को ऐसे परामशᭅ एवं सामुदाियक सेवा क ᳱ
᳞व᭭था कराने का िनदᱷश भी जारी करेगा।
(6) िजन मामलᲂ मᱶ बोडᭅ िविध का उ᭨लंघन करने वाले बालक को प ᳯरवीᭃा पर छोड़ते ᱟए उसे उसक े माता-िपता या संरᭃक या
ᳰकसी उपयुᲦ ᳞िᲦ कᳱ देखरेख मᱶ रखे जाने का िनदᱷश देता है, उन मामलᲂ मᱶ िजस ᳞िᲦ कᳱ देखरेख मᱶ उस बालको छोड़ा जाता ह ै, उस
᳞िᲦ को
ᮧᱨप 8 मᱶ यह िलिखत वचनपᮢ ᮧ᭭तुत करना होगा ᳰक अिधकतम तीन वषᲄ त क वह बालक का अ᭒छा ᳞वहार एवं क᭨याण
सुिनि᳟त करेगा।
(7) बोडᭅ िविध का उ᭨लंघन करने वाले बालक को
ᮧᱨप 9 मᱶ मुचलक े पर छोड़ने का िनणᭅय ले सक े गा।
(8) यᳰद िविध का उ᭨लंघन करने वाले बालक को उपयुᲦ सुिवधा या िवशेष गृह मᱶ रखा जाता है तो बोडᭅ इस बात का ᭟यान रख ेगा
ᳰक वह उपयुᲦ सुिवधा या िवशेष गृह उस बालक क े माता-िपता या संरᭃक क े िनवास᭭थान क े ᭔यादा से ᭔यादा िनकट हो, िसवाए उन
मामलᲂ क े िजनमᱶ ऐसा करना बालक क े सवᲃᱫम िहत मᱶ न हो।
¹Hkkx II µ[k.M 3(i) º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9
(9) िजस मामले मᱶ बोडᭅ िविध का उ᭨लंघन करने वाले बालक को पᳯ रवीᭃा पर िनमुᭅᲦ करता है और उसे उसक े माता-िपता या
संरᭃक या ᳰकसी उपयुᲦ ᳞िᲦ कᳱ देखरेख मᱶ रखता है या जहां बाल क को पᳯरवीᭃा पर िनमुᭅᲦ करता है और उसे उपयुᲦ सुिवधा कᳱ
देखरेख मᱶ रखता है, उस मामले मᱶ बोडᭅ यह आदेश भी दे सक े गा ᳰक उस बालक को पᳯरवीᭃा अिधकारी कᳱ िनगरानी मᱶ रहना होगा, जो
ᮧᱨप 10 मᱶ आविधक ᳯरपोटᱸ ᮧ᭭तुत करेगा और ऐसी िनगरानी कᳱ अविध अिधकतम तीन वषᭅ होगी।
(10) जहां बोडᭅ को ऐसा ᮧतीत होता है ᳰक िविध का उ᭨लंघन करने वाले बालक ने पᳯरवीᭃा कᳱ शतᲄ का अनुपालन नहᱭ ᳰकया है, उस
मामले मᱶ बोडᭅ, संबंिधत बालक को अपने समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकए जाने का आदेश दे सक े गा और िनगरानी कᳱ शेष अविध क े िलए उस बालक को
िवशेष गृह मᱶ या सुरिᭃत ᭭थान पर भेज सक े गा।
(11) ᳰकसी भी मामले मᱶ, ᳰकसी बालको िवशेष गृह मᱶ या सुरिᭃत ᭭थान पर रखे जाने कᳱ अविध अिधिनयम कᳱ धारा 18 कᳱ उप-
धारा (1) क े खंड (छ) मᱶ उपबंिधत अिधकतम अविध से ᭔यादा नहᱭ होगी।
12. जांच का लंिबत रहना .—(1) अिधिनयम कᳱ धारा 16 कᳱ उप-धारा (3) क े ᮧयोजनाथᭅ, ब ोडᭅ ᮧᱨप 11 मᱶ ᮧ᭜येक मामले और
ᮧ᭜येक बालक का 'मामला िनगरानी पᮢ' रखेगा। उᲦ ᮧᱨप ᮧ᭜येक मामले कᳱ फाइल मᱶ सबसे ऊपर रखा जाएगा और इसमᱶ समय- समय पर
अ᳒तन ᭣यौरा भरा जाएगा। जहां तक ᮧᱨप 11 मᱶ उि᭨लिखत 'जांच कायᭅ कᳱ ᮧगित' का संबंध है, आगे दशाᭅए गए ᳲब दुᲐ को ᭟यान मᱶ रखा
जाएगा:
(i) मामले क े िनपटान कᳱ समय-सीमा सुनवाई कᳱ पहली तारीख को िनधाᭅᳯरत कᳱ जाएगी;
(ii) 'जांच कायᭅ कᳱ ᮧगित' क े ᭭तंभ संया (2) मᱶ िनधाᭅᳯरत तारीख वह बाहरी सीमा होगी, िजसक े भीतर ᭭तंभ संया (1) मᱶ दशाᭅए
गए चरण संप᳖ करने हᲂगे।
(2) बोडᭅ मामलᲂ क े लंिबत रहने, गृहᲂ क े दौरे इ᭜याᳰद क े िवषय मᱶ ितमाही ᳯरपोटᭅ ᮧᱨप 12 मᱶ िन᳜िलिखत को ᮧ᭭तुत करेगा:
(i) मुय ᭠याियक मिज᭭ᮝेट या मुय महानगर मिज᭭ᮝेट;
(ii) िजला मिज᭭ᮝेट।
(3) िजला ᭠यायाधीश हर ितमाही मᱶ कम से कम एक बार बोडᭅ का िनरीᭃण करेगा और बोडᭅ कᳱ कायᭅवािहयᲂ मᱶ बोडᭅ क े सद᭭यᲂ कᳱ
भागीदारी क े आधार पर उनक े िन᭬पादन का मू᭨यांकन करेगा और इन िनयमᲂ क े िनयम 87 क े अधीन गᳯठत चयन सिमित को ᳯरपोटᭅ
ᮧ᭭तुत करेगा।
13. बाल ᭠यायालय और िनगरानी ᮧािधकरणᲂ क े संबंध मᱶ ᮧᳰᮓया .—(1) बोडᭅ से ᮧारंिभक िनधाᭅरण ᮧा᳙ हो जाने पर, बाल
᭠यायालय यह िनणᭅय ले सक े गा ᳰक या वय᭭क अथवा बालक क े ᱨप मᱶ बालक क े िवचारण कᳱ आव᭫यकता है और उपयुᲦ आदेश पाᳯरत
कर सक े गा।
(2) िजस मामले मᱶ बालक कᳱ आयु घोिषत करने वाले बोडᭅ क े आदेश क े िवᱧ अिधिनयम कᳱ धारा 101 कᳱ उप-धारा (1) क े अधीन
अपील दायर कᳱ गई हो, उस मामले मᱶ बाल ᭠यायालय पहले उᲦ अपील पर िनणᭅय लेगा।
(3) िजस मामले मᱶ बोडᭅ ᳇ारा ᳰकए ᮧाथिमक िनधाᭅरण क े िन᭬कषᲄ क े िवᱧ अिधिनयम कᳱ धारा 101 कᳱ उप-धारा (2) क े अधीन
अपील दायर कᳱ गई हो, उस मामले मᱶ बाल ᭠यायालय पहले उᲦ अपील पर िनणᭅय लेगा।
(4) जहां अिधिनयम कᳱ धारा 101 कᳱ उप-धारा (2) क े अधीन अपील का िनपटान इस िन᭬कषᭅ क े साथ ᱟआ हो ᳰक वय᭭क क े ᱨप मᱶ
बालक का िवचारण करने कᳱ कोई आव᭫यकता नहᱭ है, वहां बाल ᭠ यायालय, अिधिनयम कᳱ धारा 19 और इन िनयमᲂ क े उपबंधᲂ क े
अनुसार मामले का िनपटान करेगा।
(5) जहां अिधिनयम कᳱ धारा 101 कᳱ उप-धारा (2) क े अधीन अपील का िनपटान इस िन᭬कषᭅ क े साथ ᱟआ हो ᳰक वय᭭क क े ᱨप मᱶ
बालक का िवचारण ᳰकया जाना चािहए, वहां बाल ᭠यायालय, बो डᭅ से फाइल मंगवाएगा और इस अिधिनयम और इन िनयमᲂ क े उपबंधᲂ
क े अनुसार मामले का िनपटान करेगा।
(6) बाल ᭠यायालय ᳰकसी िन᭬कषᭅ पर पᱟंचने क े समय इस बात क े कारण अिभिलिखत करेगा ᳰक बालक का िवचारण वय᭭क क े ᱨप
मᱶ या बालक क े ᱨप मᱶ ᳰकया जाना है।
(7) जहां बाल ᭠यायालय यह िनणᭅय लेता है ᳰक वय᭭क क े ᱨप म ᱶ बालक का िवचारण करने कᳱ कोई आव᭫यकता नहᱭ है और मामले
का िनणᭅय ᭭वयं करेगा, वहां:
10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [P ART II—S EC . 3(i)]
(i) बाल ᭠यायालय जांच कायᭅ इस ᮧकार कर सक े गा, जैसे ᳰक ᭠य ायालय बोडᭅ क े ᱨप मᱶ कायᭅ कर रहा हो तथा अिधिनयम और इन
िनयमᲂ क े उपबंधᲂ क े अनुसार मामले का िनपटान कर सक े गा।
(ii) बाल ᭠यायालय जांच कायᭅ करते समय दंड ᮧᳰᮓया संिहता, 1 973 क े अधीन समन वाले मामले मᱶ िवचारण कᳱ ᮧᳰᮓया का
अनुपालन करेगा।
(iii) कायᭅवाही बंद कमरे और बालक क े अनुक ू ल माहौल मᱶ क ᳱ जाएगी तथा िविध का उ᭨लंघन करने क े िलए अिभकिथत बालक का
िवचारण ᳰकसी ऐसे ᳞िᲦ क े िवचारण क े साथ संयुᲦ ᱨप से नहᱭ ᳰकया जाएगा, जो ᳰक बालक नहᱭ है।
(iv) सािᭃयᲂ को परीᭃा क े िलए ᮧ᭭तुत ᳰकए जाने क े समय बा ल ᭠यायालय यह सुिनि᳟त करेगा ᳰक जांच कायᭅ पूणᭅतः ᮧितक ू ल
कायᭅवाही क े ᱨप मᱶ न ᳰकया जाए तथा ᭠यायालय भारतीय सा᭯य अिधिनयम, 1872 (1872 का 1) कᳱ धारा 165 ᳇ारा ᮧदᱫ
शिᲦयᲂ का ᮧयोग करेगा।
(v) िविध का उ᭨लंघन करने वाले बालक कᳱ परीᭃा करने व उसका कथन अिभिलिखत करने क े समय बाल ᭠यायालय, बालक से
बाल अनुक ू ल रीित से सवाल-जवाब करेगा, ताᳰक वह बालसहज हो सक े और िजन अपराधᲂ का आरोप उस पर लगाया गया है,
न क े वल उनक े बारे मᱶ, बि᭨क िजस घर, सामािजक पᳯरवेश मᱶ और ᮧभाव क े अधीन वह रहा, उन सभी क े िवषय मᱶ त᭝यᲂ तथा
पᳯरि᭭थितयᲂ का वणᭅन िबना ᳰकसी भय क े कर सक े ।
(vi) बाल ᭠यायालय ᳇ारा पाᳯरत िनपटान आदेश मᱶ, संबंिधत िव िध का उ᭨लंघन करने वाले बालक क े िलए ᮧᱨप 7 मᱶ ᳞िᲦगत
देखरेख योजना को अिनवायᭅ ᱨप से शािमल ᳰकया जाएगा। यह ᳞ि Ღगत देखरेख योजना उस बालक और यᳰद संभव हो तो
उसक े पᳯरवार से िवचार-िवमशᭅ क े आधार पर पᳯरवीᭃा अिधकारी अथवा बाल क᭨याण अिधकारी अथवा ᳰकसी मा᭠यता ᮧा᳙
᭭वैि᭒छक संगठन ᳇ारा तैयार कᳱ जाएगी।
(vii) ऐसे मामलᲂ मᱶ बाल ᭠यायालय, अिधिनयम कᳱ धारा 18 कᳱ उप-धारा (1) व (2) क े उपबंधᲂ को अनुसार कोई आदेश पाᳯरत कर
सक े गा।
(8) जहां बाल ᭠यायालय यह िनणᭅय लेता है ᳰक वय᭭क क े ᱨप म ᱶ बालक का िवचारण करने कᳱ आव᭫यकता है, वहां:
(i) बाल ᭠यायालय, सᮢ ᭠यायालयᲂ ᳇ारा िवचारण कᳱ दंड ᮧᳰ ᮓया संिहता, 1973 ᳇ारा िविन᳸द᳥ ᮧᳰᮓया का अनुपालन करेगा और
बालक क े अनुक ू ल माहौल बनाए रखेगा।
(ii) बाल ᭠यायालय ᳇ारा पाᳯरत अंितम आदेश मᱶ, बालक क े ि लए ᮧᱨप 7 मᱶ ᳞िᲦगत देखरेख योजना को अिनवायᭅ ᱨप से
सि᭥ मिलत ᳰकया जाएगा। यह ᳞िᲦगत देखरेख योजना उस बालक और यᳰद संभव हो तो उसक े पᳯरवार से िवचार-िवमशᭅ क े
आधार पर पᳯरवीᭃा अिधकारी अथवा बाल क᭨याण अिधकारी अथवा ᳰकसी मा᭠याताᮧा᳙ ᭭वैि᭒छक संगठन ᳇ारा तैयार कᳱ
जाएगी।
(iii) जहां बालक को अपराध मᱶ संिल᳙ पाया गया है, वहां बाल क को इᲥᳱस वषᭅ कᳱ आयु तक क े िलए सुरिᭃत ᭭थान पर भेजा ज ा
सक े गा।
(iv) बालक क े सुरिᭃत ᭭थान पर रहने क े समय बालकᳱ ᮧगित का मू᭨यांकन करने क े िलए पᳯरवीᭃा अिधकारी या िजला बाल संरᭃण
इकाई या कोई सामािजक कायᭅकताᭅ ᮧᱨप 13 मᱶ वाᳶषक समीᭃा करेगा और ᳯरपोटᱸ बाल ᭠यायालय को भेजी जाएंगी।
(v) बाल ᭠यायालय ᳞िᲦगत देखरेख योजना क े कायाᭅ᭠वयन क े ि लए बालक कᳱ ᮧगित और सं᭭था ᳇ारा ᮧदान कᳱ गई सुिवधाᲐ का
िनधाᭅरण करने क े ᮧयोजनाथᭅ आविधक ᱨप से और हर तीन मास मᱶ कम से कम एक बार बालक को अपने समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकए जाने
का िनदᱷश भी दे सक े गा।
(vi) जब बालक कᳱ आयु इᲥᳱस वषᭅ हो जाए और उसे सं᭭था मᱶ रहने कᳱ अविध पूरी करनी हो तब बाल ᭠यायालय:
(क) यह मू᭨यांकन करने क े िलए बालसे िवचार-िवमशᭅ करेगा ᳰक उसमᱶ सुधारा᭜मक बदलाव आए हᱹ या नहᱭ और या वह
बालसमाज का योगदानकारी सद᭭य बन सकता है।
(ख) यᳰद आव᭫यक ᱟआ तो पᳯरवीᭃा अिधकारी या िजला बाल संरᭃण इकाई या सामािजक कायᭅकताᭅ ᳇ारा तैयार कᳱ गई
बालक कᳱ ᮧगित कᳱ आविधक ᳯरपोटᲄ पर िवचार करेगा और यᳰद सं᭭थागत ᳞व᭭था अपयाᭅ᳙ हो तो आगे सुधार क े
िनदᱷश देगा।
(ग) मू᭨यांकन करने क े बाद बाल᭠यायालय:
¹Hkkx II µ[k.M 3(i) º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11
(गक) बालको तुरंत छोड़ने;
(गख) अ᭒छे ᳞वहार क े िलए बालको ᮧितभूित क े साथ या िबना ᮧितभूित क े मुचलका िन᭬पाᳰदत करने पर छोड़ने;
(गग) बालक को छोड़ने और पᳯरवतᭅनकारी एवं सकारा᭜मक ᳞वह ार को बढ़ावा देने क े उे᭫य से िशᭃा,
᳞वसाियक ᮧिशᭃण, ᮧिशᭃुता, रोजगार, परामशᭅ और अ᭠य उपचारा᭜मक कायᲄ क े िवषय मᱶ िनदᱷश जारी करने;
(गघ) बालक को छोड़ने और उसक े सं᭭था मᱶ रहने कᳱ शेष िवि न᳸द᳥ अविध क े िलए िनगरानी ᮧािधकारी िनयुᲦ
करने का िनणᭅय कर सक े गा। िजस मामले मᱶ िनगरानी ᮧािधकारी िनयुᲦ ᳰकया जाए, उस मामले मᱶ वह ᮧािधकारी
बालक क े िलए पुनवाᭅस काडᭅ ᮧᱨप 14 मᱶ रखेगा।
(vii) इस िनयम क े उप-िनयम (vi) (ग) (गघ) क े ᮧयोजन क े िलए :
(क) पᳯरवीᭃा अिधकारी या मामला कायᭅकताᭅ या बाल क᭨याण अिधकारी या ᳰकसी उपयुᲦ ᳞िᲦ को िनगरानी ᮧािधकारी
िनयुᲦ ᳰकया जा सकता है।
(ख) िजला बाल संरᭃण इकाई ऐसे ᳞िᲦयᲂ कᳱ सूची रखेगी, िज᭠ हᱶ िनगरानी ᮧािधकारी िनयुᲦ ᳰकया जा सकता है और
यह सूची ि᳇वाᳶषक अ᳒तनीकरण क े साथ बाल᭠यायालय को भेजी जाएगी।
(ग) छोड़े जाने क े बाद पहली ितमाही मᱶ बालपािᭃक आधार प र या बाल ᭠यायालय क े िनदᱷशानुसार अंतरालᲂ पर िनगरानी
ᮧािधकारी से िमलेगा। िनगरानी ᮧािधकारी बालक से परामशᭅ करक े ऐसी बैठकᲂ का समय और ᭭थान िनधाᭅᳯरत करेगा।
िनगरानी ᮧािधकारी बालकᳱ ᮧगित क े िवषय मᱶ अपनी ᳯट᭡पिणयां मािसक आधार पर बाल᭠यायालय को भेजेगा।
(घ) पहली ितमाही समा᳙ होने पर िनगरानी ᮧािधकारी बाल क क े िलए आगे अपेिᭃत अनुवतᱮ ᮧᳰᮓया क े िवषय मᱶ
िसफाᳯरशᱶ करेगा।
(ङ) जहां छोड़े जाने क े बाद, बालक को आपरािधक कायᭅकलाप मᱶ ᮧवृᱫ होते या आपरािधक पूवᭅवृᱫ वाले लोगᲂ से मेलजोल
रखते ᱟए पाया जाए, वहां बालक को अगले आदेशᲂ क े िलए बाल᭠यायालय क े समᭃ लाया जाएगा।
(च) यᳰद यह पाया जाए ᳰक अब बालक कᳱ और िनगरानी ᳰकए जाने कᳱ आव᭫यकता नहᱭ है तो िनगरानी ᮧािधकारी
िसफाᳯरशᲂ क े साथ िव᭭तृत ᳯरपोटᭅ बाल᭠यायालय क े समᭃ ᮧ᭭तुत करेगा और बाल ᭠यायालय िनगरानी को समा᳙ ᳰकए
जाने या आगे जारी रखे जाने क े िलए िनदᱷश जारी करेगा।
(छ) पहली ितमाही क े बाद बालिनगरानी ᮧािधकारी ᳇ारा पहली ितमाही क े अंत मᱶ कᳱ गई िसफाᳯरशᲂ क े आधार पर
बाल᭠यायालय ᳇ारा ᳰदए गए िनदᱷशᲂ क े अनुसार अंतरालᲂ पर िन गरानी ᮧािधकारी से िमलेगा और िनगरानी ᮧािधकारी
अपनी ᳯरपोटᭅ बाल᭠यायालय को भेजेगा, जो ᳰक हर ितमाही मᱶ उसकᳱ समीᭃा करेगा।
14. अिभलेखᲂ को न᳥ ᳰकया जाना .—िविध का उ᭨लंघन करने वाले ᳰकसी बालक कᳱ दोष-िसि से संबंिधत अिभलेखᲂ को
अपील कᳱ अविध समा᳙ होने या सात वषᭅ, जो भी अिधक हो, तक सुरिᭃत अिभरᭃा मᱶ रखा जाएगा और उसक े बाद उ᭠हᱶ
यथाि᭭थित ᮧभारी ᳞िᲦ या बोडᭅ या बाल᭠यायालय ᳇ारा न᳥ ᳰकया जाएगा:
परंतु यह ᳰक जघ᭠य अपराध क े मामले मᱶ जहां अिधिनयम कᳱ धारा 19 कᳱ उप-धारा (1) क े खंड (i) क े अधीन बालक को िविध
का उ᭨लंघन करते पाया जाए, वहां ऐसे बालक कᳱ दोष-िसि क े संगत अिभलेखᲂ को बाल᭠यायालय अपने पास रखेगा।
अ᭟याय 4
बाल क᭨याण सिमित
15. बाल क᭨याण सिमित कᳱ संरचना और सद᭭यᲂ कᳱ अहᭅताएं.—(1) ᮧ᭜येक िजले मᱶ एक या एक से अिधक सिमितयां हᲂगी, िजनका
गठन रा᭔य सरकार ᳇ारा राजपᮢ मᱶ अिधसूचना क े ᳇ारा ᳰकया जाएगा।
(2) सिमित क े अ᭟यᭃ और सद᭭यᲂ कᳱ िनयुिᲦ इन िनयमᲂ क े िनयम 87 क े अधीन चयन सिमित कᳱ िसफाᳯरशᲂ पर रा᭔य सरकार ᳇ारा
कᳱ जाएगी।
12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [P ART II—S EC . 3(i)]
(3) अ᭟यᭃ और सद᭭यᲂ कᳱ आयु पᱹतीस वषᭅ से अिधक होगी और उ᭠ हᱶ िशᭃा, ᭭वा᭭᭝य या क᭨याण कायᭅकलापᲂ क े ᭃेᮢ मᱶ बालकᲂ क े
साथ कायᭅ करने का कम से कम सात वषᭅ का अनुभव होगा या वे बाल मनोिव᭄ान या मनि᳟ᳰक᭜सा या सामािजक कायᭅ या समाजिव᭄ान
या मानव िवकास या िविध ᭃेᮢ मᱶ िडᮕी क े साथ ᭪ यवसायरत क ृितक या सेवािनवृᱫ ᭠याियक अिधकारी होने चािहएं।
(4) सिमित का कोई भी सद᭭य अिधकतम दो कायᭅकालᲂ तक िनयुि Ღ क े िलए पाᮢ होगा, जो ᳰक लगातार नहᱭ हᲂगे।
(5) चयन होने पर सभी ᳞िᲦयᲂ को िनयुिᲦ कᳱ तारीख से साठ ᳰदनᲂ कᳱ अविध मᱶ िनयम 89 क े अधीन अिनवायᭅ ᮧिशᭃण ᳰदया
जाएगा।
(6) अ᭟यᭃ और सद᭭य ᳰकसी भी समय रा᭔य सरकार को एक मास क ा िलिखत नोᳯटस देकर ᭜यागपᮢ दे सकते हᱹ।
16.
सिमित क े िनयम और ᮧᳰᮓया .—(1) सिमित क े अ᭟यᭃ और सद᭭यᲂ को ऐसा बैठक भᱫा, याᮢा भᱫा और अ᭠य कोई भᱫा ᳰदया
जाएगा, जो रा᭔य सरकार ᳇ारा िनधाᭅᳯरत ᳰकया जाए लेᳰकन यह भᱫा ᮧ᭜येक बैठक क े िलए 1500 ᱧपए से कम नहᱭ होगा।
(2) सिमित ᳇ारा ᳰकसी िव᳒मान बाल देखरेख सं᭭था क े दौरे को सिमित कᳱ बैठक माना जाएगा।
(3) सिमित अपनी बैठक ᱶ बाल गृह क े पᳯरसर अथवा बाल गृह क े िनकट ᳰकसी ᭭थान अथवा देखरेख और संरᭃण क े जᱨरतमंद बालकᲂ
क े िलए अिधिनयम क े अधीन चलाई जा रही ᳰकसी सं᭭था क े उपयुᲦ पᳯरसर मᱶ आयोिजत कᳱ जाएंगी।
(4) सिमित यह सुिनि᳟त करेगी ᳰक जब सᮢ जारी हो तब कोई भ ी ऐसा ᳞िᲦ कमरे मᱶ उपि᭭थत न रहे, िजसका मामले से कोई
संबंध न हो।
(5) सिमित यह सुिनि᳟त करेगी ᳰक क े वल उन ᳞िᲦयᲂ को बैठक क े दौरान उपि᭭थत रहने कᳱ अनुमित दी जाए, िजनकᳱ उपि᭭थित
मᱶ बालसहज महसूस करे।
(6) सिमित का कम से कम एक सद᭭य ᳰकसी आपा᭜कािलक मामले का सं᭄ान लेने क े िलए सदैव उपल᭣ध रहेगा और ऐसे सद᭭य ᳇ारा
आव᭫यक िनदᱷश िजले क े िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई या ᭭थानीय पुिलस को ᳰदए जाएंगे। इस ᮧयोजन क े िलए सिमित का अ᭟यᭃ सिमित
क े सद᭭यᲂ का मािसक Ჽूटी रो᭭टर तैयार करेगा, जो ᳰक रिववार और छ ु Ჵी क े ᳰदनᲂ सिहत हर ᳰदन उपल᭣ध रहᱶगे। यह रो᭭टर सभी पुिलस
थानᲂ, मुय ᭠याियक मिज᭭ᮝेट/मुय महानगर मिज᭭ᮝेट, िजला ᭠ यायाधीश, िजला मिज᭭ᮝेट, बोडᭅ, िजला बाल संरᭃण इकाई और िवशेष
ᳰकशोर पुिलस इकाई को पᳯरचािलत ᳰकया जाएगा।
(7) सिमित सभी कायᭅᳰदवसᲂ पर मिज᭭ᮝेट ᭠यायालय क े कायᭅ–सम य क े अनुᱨप कम से कम छह घंटे अपनी बैठक ᱶ आयोिजत करेगी,
जब तक ᳰक िजला िवशेष मᱶ लंिबत मामलᲂ कᳱ संया कम न हो और संबंिधत रा᭔य सरकार ने इस िवषय मᱶ कोई आदेश जारी न ᳰकया हो:
परंतु रा᭔य सरकार िजले मᱶ लंिबत मामलᲂ कᳱ संया, िजले क े ᭃ ेᮢ या भू-भाग, जनसंया घन᭜व या अ᭠य ᳰकसी कारक पर
िविधवत िवचार करने क े बाद राजपᮢ मᱶ अिधसूचना ᳇ारा िजले मᱶ एक से अिधक सिमितयᲂ का गठन कर सकती है।
(8) देखरेख और संरᭃण क े जᱨरतमंद बालया बालकᲂ कᳱ सूचना ि मलने पर, यᳰद पᳯरि᭭थितयां ऐसी हᲂ ᳰक बाल अथवा बालकᲂ को
सिमित क े समᭃ पेश नहᱭ ᳰकया जा सकता, सिमित, बाल अथवा बालकᲂ तक पᱟंचने क े िलए ᭭वतः जाएगी और ऐसे बाल अथवा बालकᲂ
हेतु सुिवधाजनक ᭭थान पर अपनी बैठक आयोिजत करेगी।
(9) बालक से बात करते समय, सिमित क े सद᭭य अपने आचरण क े म ा᭟यम से बालकᲂ क े अनुक ू ल तकनीकᲂ का ᮧयोग करᱶगे।
(10) सिमित अपनी बैठक ᱶ बालक क े अनुक ू ल पᳯरसर मᱶ आयोिजत क रेगी, जो ᳰक ᳰकसी भी ᮧकार से ᭠यायालय कᭃ क े समान नहᱭ
ᳰदखेगा और बैठने कᳱ ᳞व᭭था ऐसी होनी चािहए ᳰक सिमित बालक से आमने-सामने बात कर सक े ।
(11) सिमित ऊ ं चे उठे ᱟए आसन पर नहᱭ बैठेगी और वहां कोई बाधाएं, जैसे ᳰक सािᭃयᲂ का कठघरा या सिमित और बालकᲂ क े बीच
शलाका नहᱭ हᲂगी।
(12) रा᭔य सरकार ᳇ारा सिमित को अवसंरचना और कमᭅचारी उपल ᭣ध कराए जाएंगे।
17.
सिमित क े अितᳯरᲦ क ृ ᭜ य और उ᭜ त रदािय᭜ व .—अिधिनयम कᳱ धारा 30 क े अधीन अपने क ृ ᭜ यᲂ और उ᭜ तरदािय᭜ व क े अितᳯरᲦ,
सिमित अिधिनयम क े उे᭫यᲂ को ᮧा᳙ करने क े िलए जो क ृ ᭜ य करेगी, वे इस ᮧकार हᲂगे:
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(i) सिमित िजस भी मामले मᱶ कायᭅ करेगी, उस ᮧ᭜येक मामले क े सार क े साथ-साथ द᭭तावेज तैयार करना और मामले क े िव᭭तृत
अिभलेख ᮧᱨप 15 मᱶ रखना;
(ii) सिमित क े पᳯरसरᲂ मᱶ ᳰकसी ᮧमुख ᭭थान पर सुझाव पेᳯटका या िश कायत िनपटान पेᳯटका रखना, ताᳰक बालकᲂ और वय᭭कᲂ
सभी को अपने सुझाव देने क े िलए ᮧो᭜सािहत ᳰकया जा सक े और इन पेᳯटकाᲐ का संचालन िजला मिज᭭ᮝेट या उसक े अिभिहत ᳇ारा
ᳰकया जाएगा;
(iii) देखरेख और संरᭃण क े जᱨरतमंद बालकᲂ क े िलए अपनी अिधकाᳯरता मᱶ चलाई जा रही बाल देखरेख सं᭭थाᲐ मᱶ बालसिमितयᲂ
का िनबाᭅध कायᭅकरण सुिनि᳟त करना, ताᳰक उᲦ बाल देखरेख सं᭭थ ाᲐ क े कायᲄ और ᮧबंधन मᱶ बालकᲂ कᳱ भागीदारी सुिनि᳟त कᳱ जा
सक े ;
(iv) एक मास मᱶ कम से कम एक बार बाल सुझाव पुि᭭तका कᳱ समीᭃा करना;
(v) ᭭वयं को ᮧा᳙ ᱟए देखरेख और संरᭃण क े जᱨरतमंद बालकᲂ क े िवषय मᱶ ितमाही सूचना ᮧᱨप 16 मᱶ मामलᲂ क े िनपटान क े
᭭वᱨप, लंिबत मामलᲂ और ऐसे मामलᲂ क े लंिबत रहने क े कारणᲂ के िवषय मᱶ सम᭭त संगत ᭣यौरे क े साथ िजला मिज᭭ᮝेट को भेजना;
(vi) जहां कहᱭ आव᭫यक हो, वहां देखरेख और संरᭃण क े जᱨरतमंद बालक ᲂ कᳱ ᮧगित कᳱ िनगरानी करने क े िलए उन बालकᲂ को
पुनवाᭅस काडᭅ ᮧᱨप 14 मᱶ जारी करना;
(vii) रिज᭭टर मᱶ आगे दशाᭅए गए अिभलेखᲂ को रखना:
(क) ᳰकसी ᳰदन सूचीब मामलᲂ और अगली तारीख कᳱ ᮧिवि᳥यां त था सिमित अपने समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकए जाने वाले
मामलᲂ कᳱ दैिनक मामला सूची तैयार करना;
(ख) सिमित क े समᭃ लाए गए बालकᲂ कᳱ ᮧिवि᳥यां और िववरण तथा िजन बालदेखरेख सं᭭थाᲐ मᱶ बालकᲂ को रखा
गया उन सं᭭थाᲐ क े ᭣यौरे तथा िजन ᭭थानᲂ पर बालकᲂ को भेजा गया उन ᭭थानᲂ क े पते;
(ग) बंधपᮢᲂ का िन᭬पादन;
(घ) सं᭭थाᲐ क े दौरᲂ सिहत जाने-आने का िववरण;
(ड.) दᱫकᮕहण क े िलए मुᲦ घोिषत ᳰकए गए बालक;
(च) ᮧायोजन मᱶ रखे गए या रखे जाने क े िलए अनुशंिसत बालक;
(छ) ᳞िᲦगत या सामूिहक पालन-पोषण देखरेख मᱶ रखे गए बालक ;
(ज) ᳰकसी अ᭠य सिमित को भेजे गए या ᳰकसी अ᭠य सिमित से ᮧा ᳙ ᱟए बालक;
(झ) बालक, िजनक े संबंध मᱶ अनुवतᱮ कारᭅवाई कᳱ जानी है;
(ञ) प᳟ातवतᱮ देखरेख मᱶ रखे गए बालक;
(ट) सिमित का िनरीᭃण अिभलेख;
(ठ) सिमित कᳱ बैठकᲂ क े कायᭅवृᱫᲂ का अिभलेख;
(ड) ᮧा᳙ ᱟए और भेजे गए पᮢ;
(ढ) अ᭠य कोई अिभलेख या रिज᭭टर, िजसकᳱ सिमित को आव᭫यकत ा हो।
(viii) इस िनयम क े खंड (vii) मᱶ सूचीब सम᭭त जानकारी का अंकनीय ᳰकया जाए और सॉ᭢टवेयर रा᭔य सरकार ᳇ारा तैयार ᳰकया
जाए।
14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [P ART II—S EC . 3(i)]
अ᭟याय 5
देखरेख और संरᭃण क े जᱨरतमंद बालकᲂ क े संबंध मᱶ ᮧᳰᮓया
18. सिमित क े समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकया जाना .—(1) देखरेख और संरᭃण क े जᱨरतमंद बालको कायᭅ-समय क े दौरान सिमित क े बैठक
᭭थल पर सिमित क े समᭃ और कायᭅ-समय क े बाद Ჽूटी रो᭭टर क े अनुसार सिमित क े सद᭭य क े समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकया जाएगा :
परंतु जहां बालक को सिमित क े समᭃ ᮧ᭭तुत नहᱭ ᳰकया जा सकत ा, वहां ᭭वतः सिमित बालक तक पᱟंचने क े िलए ऐसे बालक क े
᭭थान तक जाएगी।
(2) जो कोई भी बालक को सिमित क े समᭃ ᮧ᭭तुत करता है, वह
ᮧᱨप 17 मᱶ ᳯरपोटᭅ करेगा, िजसमᱶ बालक तथा िजन पᳯरि᭭थितयᲂ
मᱶ वह पाया गया उन पᳯरि᭭थितयᲂ क े ᭣यौरे का उ᭨लेख ᳰकया जाएगा।
(3) यᳰद बालक कᳱ आयु दो वषᭅ से कम है, जो िचᳰक᭜सीय ᱨप से अ᭭व᭭थ है, तो देखरेख और संरᭃण क े जᱨरतमंद बालक क े संपक ᭅ
मᱶ आने वाला ᳞िᲦ या संगठन चौबीस घंटे क े भीतर उस बालक कᳱ फोटो क े साथ िलिखत ᳯरपोटᭅ भेजेगा और उस बालक क े िचᳰक᭜सीय
ᱨप से ᭭व᭭थ होते ही उसे इस आशय क े ᮧमाणपᮢ क े साथ सिमित के समᭃ ᮧ᭭तुत करेगा।
(4) बालक से िवचार-िवमशᭅ करने क े बाद सिमित उस बालको उसक े माता-िपता या संरᭃक क े पास या िजस सिमित क े समᭃ बालक
को ᮧ᭭तुत ᳰकया गया हो, उस सिमित क े िनकट बाल गृह होने पर ऐसे बालगृह मᱶ उस बालक को रखे जाने तथा ऐसा गृह मौजूद न होने कᳱ
दशा मᱶ उस बालक को ᳰकसी उपयुᲦ ᳞िᲦ या उपयुᲦ सं᭭था मᱶ रखे जाने क े िनदᱷश जारी कर सक े गी।
(5) सिमित या कतᭅ᭪ य पर उपि᭭ थत सिमित का सद᭭य बालक को बालगृह मᱶ रखे जाने क े आदेश ᮧᱨप 18 मᱶ जारी करेगा।
(6) सिमित या कतᭅ᭪ य पर उपि᭭ थत सिमित का सद᭭य उनक े सम ᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकए गए बालक कᳱ ता᭜कािलक िचᳰक᭜सीय जांच कᳱ
आव᭫यकता होने पर ऐसी जांच क े आदेश जारी करᱶगे।
(7) पᳯर᭜यᲦ या गुमशुदा या अनाथ बालक क े मामले मᱶ जांच कायᭅ लंिबत रहने क े समय बालक कᳱ अंतᳯरम अिभरᭃा ᮧदान करने क े
संबंध मᱶ आदेश जारी करने से पहले सिमित यह देखेगी ᳰक ऐसे बालक क े िवषय मᱶ जानकारी अिभिहत पोटᭅल पर अपलोड कर दी जाए।
(8) सिमित यथाि᭭थित जांच कायᭅ लंिबत रहने क े समय या बालक क े ᮧ᭜यावतᭅन क े समय, उसक े माता-िपता, संरᭃक या ᳰकसी
उपयुᲦ ᳞िᲦ कᳱ देखरेख मᱶ बालक को रखने क े िलए
ᮧᱨप 19 मᱶ आदेश करते ᱟए ऐसे माता-िपता, संरᭃक या उपयुᲦ ᳞िᲦ को ᮧᱨप
20 मᱶ वचनबंध पर ह᭭ताᭃर करने को कह सक े गी।
(9) जब कभी सिमित ᳰकसी बालक को ᳰकसी सं᭭था मᱶ रखे जाने का आदेश देती है, तब जांच कायᭅ लंिबत रहने क े समय अ᭨पकािलक
᭭थापन क े ᮧᱨप 18 मᱶ जारी ᳰकए गए आदेश कᳱ ᮧित बाल देखरेख सं᭭था और बालक क े माता-िपता, संरᭃक और िपछले अिभलेख क े
᭣यौरे क े साथ ऐसी सं᭭था क े ᮧभारी अिधकारी को भेजी जाएगी। ऐसे आदेश कᳱ एक ᮧित िजला बाल संरᭃण इकाई को भी भेजी जाएगी।
19. जांच कᳱ ᮧᳰᮓया .—(1) सिमित उन पᳯरि᭭थितयᲂ कᳱ जांच करेगी, िजनमᱶ बालक को ᮧ᭭तुत ᳰकया गया है, और तदनुसार ऐसे
बालक को देखरेख और संरᭃण का जᱨरतमंद बालक घोिषत करेगी।
(2) यᳰद आव᭫यक ᱟआ तो अिधिनयम कᳱ धारा 94 क े अनुसार आगे जांच कायᭅ लंिबत रहने क े समय सिमित अपनी अिधकाᳯरता का
अिभिन᳟य करने क े उे᭫य से ᮧथमदृ᳥या बालक कᳱ आयु अवधाᳯरत करेगी।
(3) जब बालक को सिमित क े समᭃ लाया जाता है, तब सिमित Excerpt shown. Open the full act in Lexace.
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