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The Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 2015

Jharkhand · state statute
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झारखÖड गजट 
असाधारण अंक 
झारखÖड सरकार Ʈारा Ĥकािशत 
 
     2 माघ, 1937 (श०) 
संÉ या 67 राँची, शुĐवार             
 22 जनवरȣ, 2016 (ई०) 
 
ǒविध (ǒवधान) ǒवभाग 
--------- 
अिधसूचना 
16 अÈटूबर, 2015 
 
संÉया-एल0जी0-33/2015-129/लेज0 झारखंड ǒवधान मंडल का िनàनिलǔखत अिधिनयम ǔजस पर 
राÏयपाल Ǒदनांक 15 अÈटूबर, 2015 को अनुमित दे चुके है इसके Ʈारा सव[साधारण कȧ सूचना के िलए 
Ĥकािशत Ǒकया जाता है । 
 
झारखÖड पय[टन ǒवकास और िनबंधन अिधिनयम, 2015 
 (झारखंड अिधिनयम संÉया-17, 2015) 
 
पय[टक åयापार मɅ काय[रत åयǒƠयɉ के िनबंधन और पय[टन ǒवकास Ĥािधकारɉ का गठन और उससे संबंध 
मामलɉ या उससे संबंिधत ǒविध को अिधिनयिमत करने के िलए अिधिनयम। 
झारखÖड ǒवधान सभा Ʈारा भारत के गणतंğ के िछयासठवɅ वष[ मɅ अिधिनयिमत Ǒकया जाता है । 
 

 
2 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
अÚयाय-1 
Ĥारǔàभक 
1. (1) (1) यह अिधिनयम झा रखÖड पय[टन ǒवकास और 
िनबंधन अिधिनयम, 2015 कहलाएगा। 
संǔ¢Ư नाम ǒवèतार 
और Ĥारàभ। 
(2) इसका ǒवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय पर है।  
(3) यह राजपğ मɅ अिधसूचना कȧ तारȣख से से Ĥवृत होगा।  
2. (1) राÏय सरकार अिधसूचना Ʈारा यह िनदȶश दे सकेगी Ǒक इस 
अिधिनयम के समèत या कोई  उपबÛध, यथाǒविनǑद[ƴ 
शतɟ और िनबÛधɉ के अिधन साधारणतया लागू नहȣं हɉगे :  
छ ू ट 
  i( ) दान Ĥकृित के लोक Ĥयोजन के िलए ĤयुƠ पǐरसर 
या ऐसे Ĥयोजनɉ के िलए ĤयुƠ पǐरसर कȧ कोई 
Įेणी,  
 
  ii( ) लोक Ûयास Ʈारा धािम[क Ĥ योजन के िलए , धाǐरत 
और नाम माğ Ǒकराये पर Ǒदये गये पǐरसर,  
 
  iii( ) लोक Ûयास Ʈारा धािम[क या दान Ǒहत Ĥयोजन के 
िलए धाǐरत और èथानीय Ĥािधकरण Ʈारा Ĥशािसत 
पǐरसर,  
 
  iv( ) सरकार या èथानीय Ĥािधकरण Ʈारा ĤबÛध Ǒकया 
जा रहा या चलाया जा रहा ǒवĮाम-गृह, डाक बंगला, 
सǑक[ट हाउस, िनरȣ¢ण कुटȣर, सराय या कोई संèथा 
अथवा पǐरसर, 
 
(2)  राÏय सरकार, आदेश Ʈारा यह िनदेश भी दे सकेगी Ǒक ऐसी 
शतȾ तथा पǐरǔèथितयɉ के अÚयधीन , यǑद कोई हो , 
अÚयाय-Üट के सभी या उनमɅ से कोई उपबÛध , ऐसे होटलɉ 
या  संèथाओं, या होटलɉ अथवा संèथाओं के ऐसी Įेणी पर 
लागू नहȣं हɉगे, जो आदेश मɅ ǒविनǑद[ƴ Ǒकए जाएँ। 
 
 पǐरभाषाएँ:  
(3) इस अिधिनयम मɅ, जब तक Ǒक कोई बात ǒवषय या संदभ[ के 
ǒवǾƨ न हɉ : 
 
 
3 झारखÖड गजट (असाधारण)  शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
 (क) ‘‘साहिसक Đȧड़ा’’  से अिभĤेत है भाग लेने वाले åयǒƠ 
के जीवन या अंग का  जोǔखम वाला, यथाǔèथित, भूिम पर 
या जल मɅ अथवा वायु मɅ Đȧड़ा या आमोद -Ĥमोद हेतु बाƻ 
ǑĐया-कलाप, ǔजसमɅ जल -Đȧड़ा, वायु-Đȧड़ा, पैदल चलना 
(ĚेǑकंग), रॉक Èलाइंǔàबंग, राǒपटंग, बंजी जंǒपंग, बैलूिनंग 
या सरकार Ʈारा समय -समय पर यथा अिधसूिचत कोई 
अÛय खेल-कूद; 
 
 (ख) ‘‘साहिसक Đȧड़ा संचालक ’’  से अिभĤेत हɇ åयवसाियक 
आधार पर साहिसक खेलकूद अथा[त Ĥिश¢ण, आमोद-Ĥमोद 
या Đȧड़ा के Ĥयोजन के िलए लगा हुआ या लगने का 
Ĥèताव करने वाला, यथाǔèथित, कोई åयǒƠ या संगठन या 
उƭम; 
 
 (ग) ‘‘सुख-सुǒवधा’’  के अÛतग[त सड़क, जल आपूित[, बाजार-
सड़कɉ पर Ĥकाश , जल िनकास , मल Ĥणाली , शौचालय, 
सूचना केÛġ, उपहार दुकान, कूड़ा िनçपादन, बार, रेèतराँ, 
होटल, मोटल, गोãफ कोस[, मनोरंजन पाक[, अितिथशाला, 
ǒवƭालय, आवास, अèपताल और मनोरंजन कȧ ǒविभÛन 
सुǒवधाएँ तथा अÛय ऐसी सहूिलय तɅ और सुǒवधाएँ , ǔजÛहɅ 
राÏय सरकार, राजपğ मɅ अिधसूचना Ʈारा इस अिधिनयम 
के Ĥयोजनाथ[ सुख-सुǒवधा ǒविनǑद[ƴ करɅ; 
 
 (घ) ‘‘Ĥािधकार’’  से अिभĤेत है इस अिधिनयम कȧ धारा 4 
के अधीन èथाǒपत पय[टन ǒवकास Ĥािधकार;  
 
 (ड) ‘‘िनबंधन Ĥमाण-पğ’’  से अिभĤेत है इस अिधिनयम के 
अधीन जारȣ Ǒकया गया Ĥमाण-पğ;  
 
 (च) ‘‘ǒवभाग’’  से अिभĤेत है पय[टन, कला संèकृित, खेलकूद 
एवं युवा काय[ ǒवभाग, झारखÖड सरकार;  
 
 (छ) ‘‘सरकार’’  से अिभĤेत है झारखÖड सरकार;   
 (ज) ‘‘गाईड’’  से अिभĤेत है ऐसा åयǒƠ, जो पय[टकɉ के िलए 
èवयं वैतिनक गाईड के Ǿप मɅ लगा है;  
 
 (झ) ‘‘èथानीय Ĥािधकरण’’  से अिभĤेत है नगर िनगम या 
नगरपािलका पǐरषɮ या छावनी बोड[ या नगर पंचायत या 
Ēाम पंचायत या ǒवशेष ¢ेğ ǒवकास ¢ेğ ǒवकास 
Ĥािधकरण; 
 
 (ञ) ‘‘अनाचार’’  के अÛतग[त है छल , दलाली, ĤितǾपण,  
 
4 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
ठहरने या याğा åयवèथा के èवतंğ चयन मɅ बाधा डालना , 
इस अिधिनयम के अधीन िनयत से अिधक Ǒकराया या 
पाǐरĮिमक Ĥभाǐरत करना , Ǒकराये कȧ सूची Ĥदिश[त करने 
मɅ असफल रहना, कैशमेमो देने मɅ असफल रहना, िनधा[ǐरत 
अविध के भीतर तथा सहम हुई शतȾ के अनु सार आदेश के  
िनçपादन मɅ जानबूझ कर असफल रहना और साहिसक 
खेल-कूद संचालक Ʈारा उपलÞध होने पर पय[टकɉ को 
आवास सुǒवधा कȧ åयवèथा करने मɅ असफल रहना , और 
घǑटया उपèकर और अĤिशǔ¢त कािम[कɉ कȧ åयवèथा 
करना; 
èपƴीकरण - ‘‘दलाली’’  पद से अिभĤेत है 
आवास-सुǒवधा, पǐरवहन, सैर-सपाटे के िलए अवपीǑड़त 
करना या Ǒकसी ǒवशेष पǐरसर , ĤितƵान åयǒƠगत लाभ के 
Ĥितफल से पय[टन संबंधी Ǒकसी अÛय सेवा के िलए परेशान 
करना;  
 ( ट)  ‘‘राजपğ’’  से अिभĤेत है राजपğ, झारखÖड;  
 (ठ) ‘‘ǒवǑहत’’  से अिभĤेत है इस अिधिनयम के अ धीन 
बनाये गये िनयमɉ Ʈारा ǒवǑहत; 
 
 (ड) ‘‘ǒवǑहत Ĥािधकारȣ’’  से अिभĤेत है सरकार Ʈारा इस Ǿप 
मɅ अिधसूिचत Ĥािधकारȣ, परÛतु ǒविभÛन ¢ेğɉ के िलए तथा 
इस अिधिनयम के ǒविभÛन उपबÛधɉ के िलए ǒविभÛन 
Ĥािधकारȣ अिधसूिचत Ǒकये जा सकɅगे। 
 
 (ढ) ‘‘ǒविनयम’’  से अिभĤेत है , धारा-4 के अधीन गǑठत 
Ĥािधकार Ʈारा इस अिधिनयम के अधीन , बनाया गया 
ǒविनयम;  
 
 (ण) ‘‘िनयम’’  से अिभĤेत है , इस अिधिनयम के अधीन 
राÏय सरकार Ʈारा बनाया गया िनयम; 
  
 
  (त) ‘‘सीजन’’  से अिभĤेत है 15 िसतàबर से 15 माच[ और 
15 अĤैल से 15 जून तक कȧ अविध और शेष अविध 
‘‘ऑफ सीजन’’  होगी; 
 
  (थ)  
‘‘पय[टन इकाई ’’  से अिभĤेत है सरकार Ʈारा समय -
समय पर पय[टकɉ को सुǒवधाएँ और सेवाएँ उपबǔÛधत करने 
 
 
5 झारखÖड गजट (असाधारण)  शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
वाला कोई èथापन , यथा अिधसूिचत ǔजसमɅ होटल ǐरजाट[, 
मोटल, समय शेयर इकाईयɉ, खÖड (अपाट[मेÛट), गृह-नौका, 
मोटर करवाँ, अितिथ गृह, याğी िनवास, रेèतराँ और शराब 
घर, आमोद-Ĥमोद पाक[, थीम पाक[, जल-Đȧड़ा के Ûġ, वायु-
Đȧड़ा केÛġ, घनीय Ĥितफल हेतु साहिसक खेल-कूद के िलए 
Ĥिश¢ण संèथान/पय[टन उƭोग के िलए कारोबार करने वाले 
और सरकार Ʈारा समय -समय पर यथा अिधसूिचत, Ǒकसी 
अÛय Ĥकार का èथापन भी शामील है; 
 (द) ‘‘पय[टक इकाई संचालन’’  से अिभĤेत है ऐसा åयǒƠ, जो 
पय[टन इकाई का èवामी हो , इसे चलाता हो या पǐरचालन 
करता हो , तथा इसके अÛतग[त èवा×वधारȣ कȧ ओर से 
काम-काज का Ĥबंधन करने या पǐरचालन करने वाला  
åयǒƠ भी शामील है; 
 
 (ध) ‘‘पय[टक’’  से अिभĤेत है झारखÖड राÏय मɅ याğा करने 
वाले तीथ[ याǒğयɉ सǑहत , कोई åयǒƠ या åयǒƠयɉ का 
समूह; 
 
 (न) ‘‘याğा अिभकता[’’  से अिभĤेत है धनीय Ĥितफल हेतु 
पय[टकɉ के िलए याğा åयवèथा के कारोबार मɅ ल गा हुआ 
åयǒƠ; 
èपƴीकरण- ‘‘याğा åयवèथा’’  शÞद Ĥयोग के  अÛतग[त 
शािमल हैः  
 
  (क) Ǒकसी भी ढंग Ʈारा , पǐरवहन के िलए इंतजाम ;
  
 
  (ख) खान-पान सǑहत या रǑहत आवास कȧ åयवèथा ; 
और 
 
  (ग) अÛय सेवाएँ करना, जैसे Ǒक Đȧड़ा और खेल-कूद या 
पय[टक के åयǒƠ गत सामान कȧ ĤािƯ या Ĥेषण 
अथवा पय[टक के फोटोिचğ लेने कȧ åयवèथा करना, 
गाईडɉ, फोटोĒाफरɉ को भाडे़ पर लेना , याğा या 
साहिसक Đȧड़ा के िलए उपèकरɉ का इंतजाम 
करना।  
 
 
6 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
अÚयाय-2 
पय[टन ǒवकास Ĥािधकार 
(4) (1) राÏय सरकार , इस अिध िनयम के Ĥयोजनɉ को 
काया[ǔÛवत करने के िलए,  ǒविनǑद[ƴ पय[टक èथल 
जैसा राÏय सरकार Ʈारा अिधसूिचत Ǒकया जाय, के िलए 
राजपğ मɅ अिधसूचना Ʈारा , ‘‘पय[टन ǒवकास 
Ĥािधकार’’  के नाम से एक Ĥािधकार कȧ èथापना कर 
सकेगी। 
ऐसे पय[टक èथल को अिधसूिचत करते स मय 
इसके ǒवèतार एवं ¢ेğािधकार का भी ǒवशेष Ǿप से 
वण[न Ǒकया जाएगा, ताǑक ऐसे Ĥािधकार के ¢ेğािधकारȣ 
को èपƴ Ǿप से कणाɍǑकत Ǒकया जा सके। 
Ĥािधकार कȧ 
èथापना और गठन। 
 (2) Ĥािधकार, उपयु[Ơ नाम का एक िनगिमत िनकास होगा , 
ǔजसका शाƳत उƣरािधका र और सामाÛय मुġा होगी , 
ǔजसे सàपǒƣ का अज[न , धारण और åययन करने और 
संǒवदा करने कȧ शǒƠ होगी और उƠ नाम से वह वाद 
ला सकेगी, या उसके ǒवǾƨ वाद लाया जा सकेगा। 
 
 (3) i( ) Ĥािधकार मɅ एक अÚय¢ , एक Ĥबंध िनदेशक 
एक काय[कारȣ िनदेशक तथा छः अÛय िनदेश क 
हɉगे, जो राÏय सरकार Ʈारा नािमत Ǒकए जाऐंगे 
और जो राÏय सरकार के Ĥसाद पय[Ûत इस 
िनिमत ǒवǑहत िनबंधनɉ और शतɟ पर अपना पद 
धारण करɅगे।  
 
  ii( ) Ĥािधकार के िनदेशक सरकार के  अिधसूचना 
Ʈारा, इन åयǒƠयɉ मɅ से, ǔजÛहɉने पय[टन उƭोग 
के ǒवकास और ĤोÛनित के ¢ेğ मɅ उ×कृƴ 
योगदान Ǒदया है, या िनपुणता ĤाƯ कȧ है , और 
ǔजनको पय[टन åययवसाय मɅ कम से कम दस 
वषȾ के कायȾ का अनुभव है , शािमल Ǒकए 
जायेगɅ । 
 
  iii( ) पय[टन, कला संèकृित, खेलकूद एवं युवा काय[ 
ǒवभाग, झारखÖड के Ĥधान सिचव /सिचव 
 
 
7 झारखÖड गजट (असाधारण)  शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
Ĥािधकार के अÚय¢ हɉगे। 
  iv( ) राÏय सरकार, यǑद ऐसा समीचीन हो तो , एक 
हȣ åयǒƠ को Ĥािधकार के अधय¢  एवं Ĥबंध 
िनदेशक के Ǿप मɅ िनयुƠ कर सकेगी।  
 
 (4) i( ) संबंिधत ǔजले का उपायुƠ या जैसा सरकार Ʈारा 
अिधसूिचत Ǒकया गया पदािधकारȣ Ĥिधकार का 
Ĥबंध िनदेशक होगा। Ĥबंध िनदेशक Ĥिधकार का 
उपाÚय¢ भी होगा तथा इससे संबंिधत समèत 
कायȾ का िनवा[हन करेगा।  
 
  ii( ) Ĥािधकार के काय[कारȣ िनदेशक कȧ सेवाएँ 
ĤितिनयुǒƠ/ अनुबंध के अधार पर Ĥथमतः तीन 
वषȾ के िलए कȧ जाएगी। 
नई कंǑडका ऐसी सेवाएँ , हालांǑक 
असंतोषजनक काय[ अथवा इèतीफा के आधार 
पर Ǒकसी प¢ को 15 Ǒदनɉ कȧ सूचना देते हुए 
समाƯ कȧ जा सकेगी। 
 
  iii( ) Ĥािधकार के काय[कारȣ िनदेशक अÚय¢ अथवा 
Ĥबंध िनदेशक के सामाÛय माग[दश[न के अधीन 
अÛय बातɉ के  साथ-साथ िनàनिलǔखत कत[åयɉ 
का पालन करेगा: 
 
   (क) वह Ĥािधकार कȧ ओर से सभी धन ĤाƯ 
करेगा तथा उसके िलए रसीद देगा और 
उसका समुिचत लेखा रखेगा;  
 
   (ख) वह Ĥािधकार कȧ िनधी से वेतन और 
भƣɉ के भुगतान तथा Ĥािधकार के  खचȾ 
को पूरा करने के िलए धन िनकालेगा ;
  
 
   (ग) वह Ĥािधकार के Ǒकसी आदेश को  
अिभĤमाǔणत करेगा;  
 
   (घ) वह Ĥािधकार का सदèय सिचव भी होगा 
तथा त×संबंधी समèत कायȾ का िनव[हन 
करेगा।  
 
   (ड) वह Ǒकसी भी अÛय ऐसे कत[åयɉ का 
पालन करेगा जो समय -समय पर 
 
 
8 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
Ĥािधकार या राÏय सरकार Ʈारा उसे सɋपे 
जायɅ।  
 (5) गैर-सरकारȣ िनदेशकɉ को ऐसे भƣɉ का भुगतान Ǒकया 
जाएगा, जैसा राÏय सरकार Ʈारा समय -समय पर 
अिधसूिचत Ǒकया जाए। 
पदाविध। 
 (6) Ĥािधकार का Ĥ×येक िनदेशक तथा पदािधकारȣ और 
कम[चारȣ को भारतीय दंड संǑहता कȧ धारा 21 के 
अथा[Ûतग[त लोक सेवक समझा जाएगा। 
 
(5) (1) गैर-सरकारȣ िनदेशक, िनयुǒƠ कȧ ितिथ से दो वषȾ कȧ 
अविध के िलए Ĥािधकार का पद धारण करेगे और वर 
पुनः िनयुƠ होने के पाğ होगɅ। 
 
 (2) यǑद सरकार मानती है Ǒक Ǒकसी गैर -सरकारȣ िनदेशक 
का काया[लय मɅ बने रहना Ĥािधकार के  Ǒहत मɅ नहȣं हɇ, 
तो सरकार उसकȧ अविध समाƯ करने का आदे श पाǐरत 
कर सकेगी और तदुपǐर , इस बात के होते हुए Ǒक यह 
अविध ǔजसके िलए वह मनोनीत Ǒकया गया था , समाƯ 
नहȣ हुई है, Ĥािधकार का सदèय नहȣं रहेगे।  
 
 (3) Ĥािधकार का कोई गैर सरकारȣ िनदेशक, अÚय¢ के नाम 
पğ Ʈारा अपने पद से ×यागपğ दे सकेगा और अÚय¢ 
Ʈारा उसके ×यागपğ कȧ èवीकृित कȧ तारȣख से वह 
Ĥभावी होगा। 
 
(6) कोई åयǒƠ सदèय के Ǿप मɅ िनरǑह[त होगा, यǑद:- िनरह[ता। 
 (क) वह ऐसे Ǒकसी अपराध , ǔजसमɅ सरकार कȧ राय मɅ 
नैितक अधमता अūतĒèत है , के िलए िसƮदोष ठहराया 
गया है और कारावास से दÖडǑदƴ Ǒकया गया है; या  
 
 (ख) वह अनुÛमोिचत Ǒदवािलया है; या   
 (ग) वह ǒवकृतिचत का है; या   
 (घ) वह सरकार या सरकार के  èवािम×वाधीन या 
िनयंğणाधीन Ǒकसी िनगम कȧ सेवा मɅ पदÍयुत कर Ǒदया 
या हटा Ǒदया गया है; या 
 
 (ड) उसका èवयं या Ǒकसी भागी, िनयोजक या कम[चारȣ Ʈारा, 
Ĥािधकार के Ʈारा या कȧ ओर से Ǒकसी संǒवदा या 
िनयोजन मɅ Ĥ×य¢त; कोई अंश या Ǒहत है।  
 
 
9 झारखÖड गजट (असाधारण)  शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
7. (1) Ĥािधकार कȧ साधारण बैठक, ǒğमास मɅ एक बार अÚय¢ 
Ʈारा िनयत ितिथ, समय और èथान पर होगी। 
Ĥािधकार कȧ बैठकɅ। 
 (2) अÚय¢, जब कभी उिचत समझता हो, ǒवशेष बैठक बुला 
सकेगा। 
 
 (3) Ĥािधकार कȧ Ĥ×येक बैठक , अËय¢ और उसकȧ 
अनुपǔèथित मɅ उपाËय¢ और दोनɉ कȧ अनुपǔèथित मɅ 
उपǔèथत सदèयɉ के Ʈारा चुने गए Ǒकसी अÛय सदèय 
कȧ अÚय¢ता मɅ कȧ जाएगी।  
 
 (4) Ĥािधकार का सदèय-सिचव बैठक के कम से कम चौबीस 
घÖटे पूव[ , Ĥािधकार के सभी सदèयɉ कȧ बैठक कȧ 
काय[सूची के साथ नोǑटस उपलÞध करवाएगा।  
 
 (5) Ĥािधकार के कुल सदèयɉ के पचास Ĥितशत सदèयɉ कȧ 
उपǔèथित से बैठक कȧ गणपूित[ होगी। 
 
 (6) Ĥािधकार कȧ बैठक कȧ काय[वाǑहयाँ , अÚय¢ Ʈारा 
अिभĤमाǔणत कȧ जाएगी  और Ĥािधकार के सदèय - 
सिचव Ʈारा संधाǐरत कȧ जाएगी। 
 
 (7) Ĥािधकार अपने कृ×यɉ और ǑĐया -कलापɉ का , पालने 
करने के िलए, जैसा आवæयक समझे, उपसिमितयाँ, बना 
सकती है।  
 
 (8) उप-धारा (7) के अधीन बनाई गई उप -सिमितयɉ के 
कत[åय, कृ×य और पदाविध Ĥा िधकार Ʈारा अवधाǐरत 
Ǒकये जाएंगे। 
 
8. (1) Ĥािधकार कȧ अपनी èथापना होगी , ǔजसके िलए वह 
राÏय सरकार के पूव[ अनुमोदन से ǒविनयम बनाएगा। 
Ĥािधकार कȧ 
èथापना, शǒƠयाँ 
और कृ×य 
 (2) Ĥािधकार इस अिधिनयम के उƧेæयɉ को पूरा करने के 
िलए, ǒवभाग के आवæयक काय[Đमɉ और सभी ǑĐया -
कलापɉ के Ĥबंध को सुåयवǔèथत Ǿप से िनçपाǑदत 
करेगा और िनçपाǑदत करवाएगा।  
 
(3)  Ĥािधकार:-  
  (क) Ĥािधकार èथल/¢ेğ तथा उसकȧ सुख -सुǒवधाओं 
के आयोजन, ǒवकास और अनुर¢ण तथा भूिम के 
आवंटन, पÒटा-िनçपादन और ऐसा आवंटन, पÒटा 
रƧ करने तथा फȧस , लगान, Ĥभार वसूल करने 
 
 
10 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
और उससे संबंिधत बातɉ के िलए उƣरदायी होगा।
  
  (ख) पय[टन से संबंिधत सेवाएँ , यथा सूचना, आर¢ण, 
माग[दश[न, पाǑकɍग, Ĥसाधन, पय[टक èथलɉ कȧ 
साफाई, पया[वरण उÛनत करने , Ĥचार इ×याǑद, 
कȧ åयवèथा और अनुर¢ण कर सकेगा;  
 
  (ग) पय[टन èथलɉ पर èवÍछता और अवसंरचना×मक 
सुǒवधाएँ बनाए रखने मɅ èथानीय िनकायɅ कȧ 
सहायता कर सकेगा; 
 
  (घ) उपवन, झील और आमोद -Ĥमोद केÛġ, फåवारɉ 
या कोई अÛय ऐसी सुǒवधाएँ बनवा और उनका 
अनुर¢ण कर सकेगा , जो ¢ेğ के पय[टन मूãय  
कȧ वृǒƨ करे; 
 
  (ड) पय[टन के ǒविभÛन Ĥ¢ेğɉ और सàबƨ ǑĐया -
कलापɉ मɅ लगे हुए उƭोगɉ के िलए ǒवकासा×मक 
उपाय कर सकेगा;  
 
  (च) ǒवभाग के साधारण पय[वे¢ण और िनयÛğण के  
अÚयधीन, सभी पय[टन इकाईयɉ और सàबƨ 
ǑĐया-कलापɉ के सǔÛनमा[ण , ǒवèतार, अनुर¢ण  
और संचालन को ऐसी रȣित मɅ , ǔजससे पय[टन 
ǑĐया-कलाप पया[वरǔणक Ǿप से तथा सांèकृितक 
Ǿप से संपोǒषत बन जाएँ , ǒविनयिमत कर 
सकेगा;  
 
  (छ) अपने ¢ेğ के िलए पय[टन माèटर -Üलान तैयार 
कर सकेगा और पय[टन संबंधी ǑĐया-कलाप करने 
वाली सभी  पय[ टन  इकाईयाँ और èथापनाएँ , 
उपयु[Ơ माèटर Üलान का अनुपालन करɅगी तथा 
Ĥािधकार माèटर Üलान का अनुपालन नहȣं करने 
वाली इकाईयɉ या èथापनाओं को बÛद करने का 
आदेश कर सकेगा;  
 
  (ज) ऐसे èथल मɅ पय[टन Ĥो×साहन हेतु ऐसे 
अिधसूिचत पय[टक èथल का ħमण करने  वाले 
पय[टकɉ कȧ धािम[क भावनाओं के अनुकूल ऐसे 
अिधसूिचत पय[टक èथल मɅ समèत ऐसी सेवाओं 
 
 
11 झारखÖड गजट (असाधारण)  शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
को ǒविनयिमत कर सकेगा; और  
  (झ) को अपने ¢ेğ कȧ सड़कɉ , मकान कȧ नािलयɉ , 
भूिम और Ĥािधकार कȧ समपǒƣ पर हुए 
अितĐमण को हटाने के Ĥयोजनाथ[ झारखÖड 
नगरपािलका अिधिनयम, 2000 कȧ धारा 196, 
197, 198, 199, 200, 201 और 202 मɅ यथा 
ǒविनǑद[ƴ नगरपािलका के किमưरɉ कȧ शǒƠयाँ 
हɉगी;  
 
  (ञ) ऐसे अÛय  कत[åयɉ  और कृ×यɉ, जैसा Ǒक ǒवभाग 
या सरकार Ʈारा समय -समय पर इसे सɋपे जाएँ , 
का अनुपालन करेगा। 
 
 (4) Ĥािधकार:-  
  (क) इसके Ʈारा उपलÞध करायी गई ǑकÛहȣ Ĥ×य¢ 
सेवाओं पर शुãक Ĥभाǐरत कर सकेगा; और  
 
  (ख) केÛġ सरकार, राÏय सरकार, अध[-सरकारȣ और 
गैर-सरकारȣ संगठनɉ तथा Ǒकसी अÛय İोत से 
दान या अनुदान ĤाƯ कर सकेगा तथा Ǒकसी 
İोत से राÏय सरकार कȧ पूवा[नुमित से उधार भी 
ले सकेगा।  
 
 (5) राÏय सरकार समय -समय पर, Ĥािधकार को कोई ऐसा 
अÛय काय[ सɋप सकेगी जो पय[टन èथल और उसकȧ 
सुख-सुǒवधाओं के योजनाबƨ ǒवकास या अनुर¢ण तथा 
उससे संबंिधत बातɉ से संबंƨ हो। 
 
 (6) राÏय सरकार राजपğ मɅ अिधसूचना Ʈारा , आवास, 
ǒवƭालय, इ×याǑद जैसी नागǐरक एवं पय[टक सुख -
सुǒवधाओं के आयोजन , ǒवकास और अनुर¢ण , 
अितĐमण हटाने, आǑद के िलए , Ĥािधकार या अÚय¢ 
अथवा Ĥबंध िनदेशक मɅ अÛय अिधिनयमɉ के अधीन 
ऐसी शǒƠयाँ िनǑहत कर सकेगी , ǔजनका इस संबंध मɅ 
त×समय Ĥवृǒƣ Ǒकसी ǒविध के अधीन कोई èथानीय 
Ĥािधकार या कानूनी िनकाय अथवा राÏय एजेÛसी Ĥयोग 
कर सकती है। 
 
 (7) यǑद Ĥािधकार कȧ राय मɅ उसके Ʈारा Ǒकसी ǒवकास ¢ेğ 
मɅ  िनçपाǑदत ǒवकास काय[Đम के फलèवǾप, ǒवकास से 
 
 
12 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
लाभाǔÛवत ¢ेğ कȧ Ǒकसी सàपǒƣ का मूãय बढ़ गया हो, 
तो Ĥािधकार, राÏय सरकार के पूव[ अनुमोǑदत से , 
सàपǒƣ के èवािमयɉ या उससे Ǒहतबƨ Ǒकसी åयǒƠ पर 
ǒवकास काय[ के िनçपादन के फलèवǾप सàपǒƣ के 
मूãय मɅ हुई वृǒƨ के िलए, सुधार Ĥभार लगा सकेगा; 
परÛतु, राÏय या केÛġ सरकार Ʈारा èवािधकृत 
भूिम पर कोई सुधार Ĥभार नहȣ लगाया जाएगा।  
 (8) Ǒकसी ǒवकास ¢ेğ मɅ ǔèथत Ǒकसी सàपǒƣ के संबंध 
सुधार Ĥभार वह रकम होगी , जो ǒवकास -èकȧम का 
िनçपादन होने से पूव[ सàपǒƣ को भवन सǑहत मानकर 
ĤाÈकिलत मूãय से ǒवकास èकȧम का िनçपादन पूरा हो 
जाने पर उसी रȣ ित से ĤाÈकिलत सàपǒƣ का मूãय से 
ǔजतना अिधक होता हो, उसके एक-ितहाई के बराबर हो। 
 
 (9) राÏय सरकार Ĥािधकार के Ĥयोजनाथ[ अपेǔ¢त Ǒकसी 
भूिम का अज[न कर सकेगी जो भू -अज[न अिधिनयम , 
1894 के अधीन लोक Ĥयोजन समझा जाएगा।  
 
 (10) राÏय सरकार इस अिधिनयम के उपबंध के अनुसार 
ǒवकास या उपयोग के Ĥयोजनाथ[ , झारखÖड राÏय मɅ 
िनǑहत कोई ǒवकिसत या अǒवकिसत भूिम Ĥािधकार को 
सरकार Ʈारा यथा िनिनǔƱत िनबंधनɉ और शतɟ पर 
पÒटा ǒवलेख Ʈारा अंतǐरत कर सकेगी।  
 
 (11) यǑद उपधारा (10) के अधीन Ĥािधकार के ǔजàमे इस 
Ĥकार दȣ गई कोई भूिम Ǒकसी समय राÏय सरकार के 
िलए अपेǔ¢त हो तो Ĥािधकार इसे राÏय सरकार को 
Ĥ×यावित[त कर देगा।  
 
 (12) फȧस, लगान या Ĥभार मƧे, अथवा भूिम, भवन या अÛय 
चल और अचल सàपǒƣ के िनपटारे से अथवा लगान 
और मुनाफे के  Ǿप मɅ Ĥािधकार को देय कोई धन 
Ĥािधकार Ʈारा लोक माँग वसूली अिधिनयम (पǔÞलक 
Ǒडमांडस ǐरकवरȣ ऐÈट ), 1914 के अधीन भू -राजèव के 
बकाये के Ǿप मɅ  वसूल Ǒकया जा सकेगा। 
 
 (13) Ĥािधकार राÏय सरकार के पूवा[नुमोदन से राजपğ मɅ 
संकãप Ĥकािशत कर इस अिधिनयम के Ĥयोजनɉ को 
काया[ǔÛवत करने के िलए ǒविनयम बना सकेगा।  
 
 
13 झारखÖड गजट (असाधारण)  शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
(9) (1) Ĥािधकार कȧ अपनी िनिध होगी ǔजसमɅ िनàनांǑकत 
ĤािƯयाँ जमा कȧ जाएँगी और Ĥािधकार के सभी भुगतान 
उसमɅ से Ǒकए जाएँगेः 
Ĥािधकार कȧ 
िनिधयाँ 
  (क) Ĥािधकार Ʈारा राÏय सरकार से अनुदान , कज[ 
और अिĒम के Ǿप मɅ  या अÛयथा ĤाƯ सभी 
धन; 
 
  (ख) इस अिधिनयम के अधीन , Ĥािधकार Ʈारा ĤाƯ 
सारȣ फȧस, लगान, Ĥभार, उÙĒहण और जुमा[ने;
  
 
  (ग) Ĥािधकार Ʈारा अपनी चल और अचल आǔèतयɉ 
के िनपटारे से ĤाƯ सभी धन; 
 
  (घ) Ĥािधकार Ʈारा ǒवƣीय और अÛय संèथाओं  से 
कज[ के Ǿप मɅ और Ĥािधकार के राÏय सरकार 
Ʈारा सàयक Ǿप से अनुमोǑदत Ǒकसी èकȧम या 
èकȧमɉ के िनçपादन के िलए , जारȣ Ǒकये गये 
ऋण-पğɉ (ǑडवɅचर) से ĤाƯ सभी धन।  
 
  (ड) Ĥािधकार गैर सरकारȣ İोत जैसे चंदा, गैरसरकारȣ 
ऋण आǑद से भी िनिध कȧ ĤािƯ कर सकती है। 
  
 
  (च) Ĥािधकार सरकारȣ एवं गैर सरकारȣ İोत से ĤाƯ 
आय का Ĥबंधन ǒवƣीय िनयमɉ के अनुसार 
करेगी।  
 
 (2) इस अिधिनयम के उपबÛधɉ के अÚयधीन , Ĥािधकार को, 
Ĥािधकार के सभी Ĥशासिनक åययɉ और उƧेæयɉ पर या 
इस अिधिनयम Ʈारा Ĥािध कृत Ĥयोजनɉ के िलए , ऐसी 
रािश जो वह उिचत समझɅ , खच[ करने कȧ शǒƠ होगी 
और ऐसी रािश Ĥािधकार कȧ िनिधयɉ मɅ से åयय के Ǿप 
मɅ मानी जाएगी।  
 
 (3) Ĥािधकार के खाते मɅ जमा समèत रािश , ǔजसे उप-धारा 
(2) मɅ उपबÛध के अनुसार तुरÛत उपयोǔजत न Ǒकया 
जा सकता हो , को पी॰एल॰ खाता मɅ जमा कȧ जाएगी।
  
 
10. (1) Ĥािधकार Ĥ×येक वष[ ठȤक अगले ǒवƣ वष[ के  िलए एक 
बजट पाǐरत करेगा , ǔजसमे Ĥािधकार के अनुमािनत 
बजट, लेखा और 
अंके¢ण 
 
14 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
आमद-खच[ Ǒदखाए जाऐंगे , और उतनी Ĥितयाँ राÏय 
सरकार को अĒसाǐरत करेगा जो िनयमɉ Ʈारा ǒवǑहत हो 
और राÏय सरकार ऐसा िनदेश जारȣ कर सकेगी, जो इस 
अिधिनयम के Ĥयोजनाथ[ समीचीन समझा जाय। 
 (2) Ĥािधकार उिचत लेखे और अÛय सुसंगत अिभलेख 
संधाǐरत रखेगी तथा लाभ और हािन लेखा तुलनपğ 
सǑहत लेखे का वाǒष[क ǒववरण ऐसे Ĥपğ मɅ , जैसा 
सरकार Ʈारा ǒवǑहत Ǒकया जाए, तैयार करेगा।  
 
 (3) Ĥािधकार के लेखाओं का वाǒष[क अंके¢ण , झारखÖड के 
ǒवƣ ǒवभाग के अंतग[त आंतǐरक अंके¢ण Ĥशाखा Ʈारा 
Ǒकया जाएगा और उसके Ʈारा ऐसे अंके¢ण से संबंƨ 
Ǒकया गया कोई åयय , Ĥािधकार Ʈारा झारखÖड के ǒवƣ 
ǒवभाग के अंतग[त आंतǐरक अंके¢ण Ĥशाखा को भुगतान 
Ǒकया जाएगा तथा Ĥािधकार उसे ǒवभाग को अĒसाǐरत 
करेगा।  
 
 (4) ऐसे अंके¢ण के संबंध मɅ , झारखÖड के ǒवƣ ǒवभाग के 
अंतग[त आंतǐरक अंके¢ण Ĥशाखा के वहȣ अिधकार , 
ǒवशेषािधकार और Ĥािधकार हɉगे , जैसे झारखÖड के  
महालेखाकार को सरकारȣ लेखाओं कȧ संपरȣ¢ा के संबंध 
मɅ हɇ और ǒवशेषतया पǐरषɮ कȧ पुèतकɉ , लेखɉ सàबƨ 
अिभĮवɉ, दèतावेजɉ और कागजपğɉ को Ĥèतुत Ǒकये 
जाने कȧ माँग का अिधकार होगा। 
 
 (5) झारखÖड के ǒवƣ ǒवभाग के अÛतग[त आंतǐरक अंके¢ण 
Ĥशाखा Ʈारा यथा Ĥमा ǔणत, अंके¢ण Ĥितवेदन के साथ 
Ĥािधकार के लेखाएँ Ĥािधकार Ʈारा ǒवभाग को वाǒष[क Ǿप 
मɅ अĒसाǐरत Ǒकए जाएंगे। 
 
11. (1) धारा 10 मɅ Ǒकसी बात के होते हुए भी राÏय सरकार 
आदेश Ʈारा Ĥािधकार के लेखा से संबंिधत Ǒकसी ǒवशेष 
सàåयवहार या वग[ या संåयवहा र कȧ Įृंखला कȧ ǒवशेष 
अविध के िलए ऐसे åयǒƠ या अिभकरण Ʈारा जैसा वह 
ठȤक समझे, ǒवशेष अंके¢ण करवा सकेगी। 
लेखɉ का ǒवशेष 
अंके¢ण 
 (2) जहाँ उप -धारा (1) के अधीन आदेश Ǒकया जाता है , 
Ĥािधकार अंके¢ण के िलए ऐसे लेखाएँ Ĥèतुत करेगी या 
करवाएगी और उप-धारा (1) के अधीन िनयुƠ Ǒकए गए 
 
 
15 झारखÖड गजट (असाधारण)  शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
 
 
 
 
 
अÚयाय - 3 
पय[टन इकाई, याğा अिभकता[, गाइड और साहिसक Đȧड़ा आपरेटर का िनबंधन: 
åयǒƠ या अिभकरण को ऐसी सूचना जैसी उƠ-åयǒƠ या 
अिभकरण अंके¢ण के Ĥयोजन के िलए अपे¢ा कर , 
देगी।  
12. Ĥािधकार का सदèय -सिचव, ǒवƣीय वष[ के  अवसान कȧ तारȣख 
से तीन मास के भीतर Ĥािधकार के ǑĐया -कलापɉ का वाǒष[क 
Ĥितवेदन तैयार करेगा और उसकȧ एक Ĥित ǒवभाग को 
अĒसाǐरत करेगा। 
वाǒष[क Ĥितवेदन। 
13. (1) पय[टन इकाई चलाने के िलए इÍछ ु क Ĥ×येक åयǒƠ, 
िनबंधन के िलए , पय[टन इकाई चला ने से पूव[ , ǒवǑहत 
Ĥािधकारȣ को ǒवǑहत रȣित मɅ आवेदन करेगा: 
परÛतु इस अिधिनयम के Ĥारàभ कȧ तारȣख को 
झारखÖड राÏय के भीतर , पहले से हȣ पय[टन इकाई 
चलाने वाला कोई åयǒƠ, इस अिधिनयम के Ĥारàभ कȧ 
तारȣख से नÞबे Ǒदन के  भीतर िनबंधन के  िलए आवेदन 
करेगा, 
परÛतु यह और Ǒक पय[टन इकाई का संचालन करने 
वाला कोई åयǒƠ पय[टन इकाई मɅ कोई पǐरवत[न या 
संवध[न करता है तो ऐसे पǐरवत[न या संवध[न कȧ तारȣख 
से नÞबे Ǒदन के भीतर नये िनबंधन के िलए आवेदन 
करेगा,  
पय[टन ईकाई का 
िनबंधन। 
 (2) उप-धारा (1) के अधीन Ǒकये गये Ĥ×ये क आवेदन का , 
आवेदन ĤाƯ होने कȧ तारȣख से नÞबे Ǒदन कȧ अविध के 
भीतर, िनपटारा Ǒकया जाएगा ऐसा न होने पर , आवेदन 
को िनबंधन के िलए èवीकृत Ǒकया गया समझा जाएगा।
  
 
 (3) कोई भी åयǒƠ Ǒकसी पय[टन इकाई का संचालन तब 
तक नहȣं करेगा , जब तक Ǒक इस अिधिनयम के 
उपबÛध के अनुǾप उसका िनबंधन न Ǒकया जाए। 
 
 
16 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
14. (1) कोई भी åयǒƠ तब तक पय[टन अिभकता[ या गाईड के  
Ǿप मɅ कारोबार नहȣं करेगा , जबतक Ǒक वह इस 
अिधिनयम के उपबÛधɉ के अनुसार िनबंिधत नहȣं हो 
जाता: 
परÛतु कोई åयǒƠ गाईड के Ǿप मɅ िनबंिधत Ǒकये जाने 
के िलए तब तक पाğ  नहȣं होगा जब तक Ǒक वह ऐसी 
अह[ताएँ ĤाƯ नहȣं कर लेता जैसी ǒवǑहत कȧ जाएँ, 
परÛतु यह और Ǒक Ǒकसी ǒवǑहत अह[ता के होते हुए भी , 
जो åयǒƠ इस अिधिनयम के Ĥारàभ से पूव[ , गाईड के  
Ǿप मɅ काय[रत थे , èवयंमेव हȣ गाईडɉ के Ǿप मɅ 
िनबंिधत Ǒकए जाऐंगे। 
याğा अिभकता[  
या गाईड का  
िनबंधन। 
 (2) पय[टन अिभकता[ या गाईड के Ǿप मɅ काय[ करने के 
िलए इÍछ ु क Ĥ×येक åयǒƠ, इस Ǿप मɅ काय[ Ĥारàभ 
करने से पूव[ , ǒवǑहत Ĥािधकारȣ को , ǒवǑहत रȣित मɅ 
िनबंधन के िलए आवेदन करेगा: 
परÛतु इस अिधिनयम के Ĥारàभ होने कȧ  तारȣख को 
झारखÖड राÏय मɅ याğा , अिभकता[ या गाईड के Ǿप मɅ 
काम करने वाला कोई åयǒƠ, इस अिधिनयम के Ĥारàभ 
कȧ तारȣख से नÞबे Ǒदन के भीतर िनबंधन के िलए 
आवेदन करेगा।  
 
 (3) इस धारा के अधीन Ǒकये गये Ĥ×येक आवेदन का , 
आवेदन ĤाƯ होने कȧ तारȣख से नÞबे Ǒदन कȧ अविध के 
भीतर िनपटारा Ǒकया जाएगा , ऐसा न होने पर आवेदन 
को िनबंधन के िलए èवीकृत समझा जाएगा।  
 
15. (1) कोई åयǒƠ साहिसक Đȧड़ा का कारोबार तब तक नहȣं 
करेगा जब तक Ǒक वह इस अिधिनयम के उपबÛधɉ के 
अनुसार िनबंिधत नहȣं हो जाता। 
साहिसक Đȧड़ा 
संचालक का  
िनबंधन। 
 (2) साहिसक Đȧड़ा संèथान को चलाने या साहिसक Đȧड़ा 
संचालन के Ǿप मɅ काय[ करने के िलए , इÍछ ु क Ĥ×येक 
åयǒƠ, इस Ǿप मɅ काय[ आरàभ करने से पूव[ , ǒवǑहत 
Ĥािधकारȣ को, ǒवǑहत रȣित मɅ, िनबंधन के िलए आवेदन 
करेगा। 
 
 (3) उप-धारा (2) मɅ, Ǒकसी बात के होते हुए भी , साहिसक 
Đȧड़ा संचालन के Ǿप मɅ पहले से हȣ , काय[रत कोई 
 
 
17 झारखÖड गजट (असाधारण)  शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
åयǒƠ, इस अिधिनयम के आरàभ कȧ ितिथ से नÞबे 
Ǒदन के भीतर, िनबंधन के िलए आवेदन करेगा।  
 (4) इस धारा के अधीन Ǒकये गये Ĥ×येक आवेदन का , 
आवेदन के ĤाƯ होने कȧ ितिथ से नÞबे Ǒद न कȧ अविध 
के भीतर िनपटारा Ǒकया जाएगा , ऐसा न होने पर 
आवेदन को िनबंधन के िलए èवीकृत Ǒकया गया समझा 
जाएगा। 
 
16. ǒवǑहत Ĥािधकारȣ Ʈारा जब तक धारा 13, 14, और 15 के अधीन 
िनबंधन से इÛकार नहȣं Ǒकया जाता , यथाǔèथित, पय[टन इकाई 
या याğा अिभकता[ या गाइड या सा हिसक Đȧड़ा संचालन के नाम 
और ǒविशǒƴयɉ को इस Ĥयोजन के िलए संधाǐरत पंजी मɅ Ĥǒवǒƴ 
Ǒकये जाने का िनदȶश देगा और यथाǔèथित , पय[टन इकाई या 
याğा अिभकता[ , गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालन को ǒवǑहत 
रȣित मɅ िनबंधन का Ĥमाण-पğ जारȣ करेगा। 
पय[टन इकाई याğा 
अिभकता[, गाईड 
और साहिसक 
Đȧड़ा संचालक के 
िनबंधन का 
Ĥमाण-पğ 
17. ǒवǑहत Ĥािधकारȣ, इस अिधिनयम के अधीन िनàनिलǔखत मɅ से 
Ǒकसी आधार पर यथाǔèथित , पय[टन इकाई संचालक या याğा 
अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक का िनबंधन करने 
से इÛकार कर सकेगा: 
पय[टन इकाई याğा 
अिभकता[, गाईड 
और साहिसक 
Đȧड़ा संचालक के  
िनबंधन से 
इÛकार। 
 (क) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालन या याğा 
अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक भारतीय 
दÖड संǑहता, 1860 के अÚयाय 14 और 16 के अधीन, 
या इस अिधिनयम के Ǒकसी उपबÛध के  अधीन या 
जमाखोरȣ, तèकरȣ या मुनाफाखोरȣ या खाƭ और 
औषिधयɉ का अपिमĮण , या ħƴाचार के िनवारण का 
उपबÛध करने वाली Ǒकसी ǒविध के अधीन दÖडनीय 
Ǒकसी अपराध के िलए दोषिसƨ Ǒकया जाता है, और उस 
पर अिधरोǒपत दÖडादेश के पय[वसान से दो वष[ åयतीत 
नहȣं हुए है ; 
1860 का 45 
 (ख) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा 
अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक को , 
स¢म अिधकाǐरता वाले Ûयायालय Ʈारा Ǒदवािलया 
घोǒषत Ǒकया जाता है और उÛमोिचत नहȣं Ǒकया गया है 
 
 
18 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
;   
 (ग) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा 
अिभकता[ या गाईड या साहिसक खेल -कूद संचालक का 
नाम धारा 18 के खÖड (ग), ( घ), ( ड़) या (छ) मɅ 
उǔãलǔखत आधार पर पंजी से हटाया गया है , और ऐसे 
हटाए जाने कȧ ितिथ से तीन माह åयतीत नहȣं हुए हɇ ; 
 
 (घ) यǑद पय[टन इकाई का पǐरसर ǒवǑहत मानक के अनुǾप 
नहȣं हो ;  
 
 (ड) यǑद याğा , अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा 
आपरेटर ǒवǑहत अह[ताओं मɅ से कोई अह[ता नहȣं रखता 
हो ;  
 
 (च) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा 
अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक इस 
अिधिनयम के अधीन उसके Ʈारा रखे जाने के िलए 
अपेǔ¢त िनबंधन का Ĥमाण-पğ नहȣं रखता हो ;  
 
 (छ) यǑद पय[टन इकाई संचालक सबूत पेश करने मɅ ǒवफल 
हो जाता है Ǒक पय[टन इकाई कȧ संरचना , झारखÖड के 
Ĥासंिगक अिधिनयम के उपबÛधɉ के अधीन या Ĥवृत 
Ǒकसी अÛय èथानीय ǒविध के अधीन बनायी गयी भवन 
िनमा[ण उप-ǒविधयɉ के अनुसार बनाई गयी है ; और 
 
 (ज) यǑद ǒवǑहत Ĥािधकारȣ कȧ राय मɅ , िनबंधन से इÛकार 
करने के िलए िलǔखत Ǿप मɅ अिभिलǔखत Ǒकये जाने के 
िलए पया[Ư आधार हो, परÛतु िनबंधन के Ǒकसी आवेदन 
को तब तक अèवीकृत नहȣं Ǒकया जाएगा जब तक Ǒक 
िनबंधन के िलए आवेदन करने वाले åयǒƠ को  सुनवाई 
का अवसर नहȣं Ǒदया जाता है।  
 
18. ǒवǑहत Ĥािधकारȣ, िनàनिलǔखत मɅ से Ǒकसी आधार पर , िलǔखत 
आदेश Ʈारा पंजी से यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा 
अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक के नाम को हटा 
सकेगा और धारा 16 के अधीन जारȣ Ǒकये िनबंधन के Ĥमाण-पğ 
को रƧ कर सकेगा ; 
रǔजèटर से पय[टन 
इकाई, याğा 
अिभकता[, गाइड 
और साहिसक 
संचालक का नाम 
हटाना। 
 
 (क) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा  
 
19 झारखÖड गजट (असाधारण)  शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक , पय[टन 
इकाई को चलाना छोड़ देता है या याğा अिभकता[ , या 
गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक , ǔजस के िलए वह 
िनबंिधत है, का काय[ करना छोड़ देता है ; 
 (ख) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा 
अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक, भारतीय 
दÖड संǑहता, 1860 के अÚयाय 14 और 16 के अधीन 
या इस अिधिनयम के Ǒकसी  उपबÛध के अधीन या 
जमाखोरȣ, तèकरȣ या मुनाफाखोरȣ या खाƭ और 
औषिधयɉ का अपिमĮण या ħƴाचार के िनवारण का 
उपबÛध करने वाली Ǒकसी ǒविध के अधीन दÖडनीय 
Ǒकसी अपराध के िलए दोषिसƨ Ǒकया जाता है और उस 
पर अिधरोǒपत दÖडादेश के पय[वसान से, दो वष[ åयतीत 
नहȣं हुए है ;  
 
 (ग) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा 
अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक को 
स¢म अिधकाǐरता वाले Ûयायालय Ʈारा Ǒदवािलया 
घोǒषत Ǒकया गया है, और उÛमोिचत नहȣं Ǒकया गया है 
;   
 
 (घ) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा 
अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक इस 
अिधिनयम के Ǒकसी उपबÛध या तƨȣन बनाये गये 
िनयमɉ का अनुपालन करने मɅ असफल रहता है ;  
 
 (ड) यǑद पय[टन इकाई संचालक ऐसे ठहरने वाले को , जो 
उसकȧ पय[टन इकाई के तथा पाŶवèथ भवन के , 
अÛतःवािसयɉ के िलए कƴकारक बन र हा हो, िनकालने 
मɅ असफल रहता है या पय[टन इकाई मɅ जानबूझ कर 
रखता है ; 
 
 (च) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा 
अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक के 
ǒवǾƨ अनाचार कȧ कोई िशकायत ĤाƯ होती है और 
साǒबत होती है ; 
 
 (छ) यǑद पय[टन इकाई सं चालक, Ĥासंिगक अिधिनयम के 
अंतग[त गǑठत उपयुƠ Ĥािधकरण या èथानीय ǒविधयɉ 
 
 
20 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
के अधीन गǑठत Ǒकसी अÛय èथानीय Ĥािधकरण के  
अनुमोदन के ǒबना संरचना×मक पǐरवत[न करता है ; 
 (ज) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा 
अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचा लक ने 
दुःअßयावेदन या कपट Ʈारा िनबंधन का Ĥमाण -पğ ĤाƯ 
Ǒकया है ; 
 
 (झ) यǑद साहिसक Đȧड़ा संचालक , सुर¢ा के िलए ǒवǑहत 
èतर के अनुसार उपèकर , जनशǒƠ और अÛय सुǒवधाएँ 
नहȣं रखता है ; और, 
 
 (ञ) यǑद साहिसक Đȧड़ा संचालक , यथा ǒवǑहत सुर¢ा उपाय 
के ǒवषय मɅ पूवा[वधानी नहȣं लेता है ; 
 
 (ट) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक , या याğा 
अिभकता[, या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक समय -
समय पर ǒवभाग Ʈारा िनग[त िनदेशɉ का अनुपालन 
करने मɅ असफल रहता है , या ǒवभाग के Ĥािधकृत 
पदािधकाǐरयɉ के Ʈारा उसके पǐरस र के िनरȣ¢ण मɅ 
åयवधान उ×पÛन करता है, या ऐसी Ǒकसी गितǒविध मɅ 
संिलƯ होता है , जो पय[टन के पनपने एवं उसके 
Ĥो×साहन के िलए घातक हो ; 
परÛतु इस धारा के  अधीन , यथाǔèथित Ǒकसी 
पय[टन इकाई या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक 
Đȧड़ा संचालक का नाम पंजी से  हटाने से पूव[ ǒवǑहत 
Ĥािधकारȣ, यथाǔèथित, पय[टन इकाई या याğा अिभकता[ 
या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक को ऐसे आधार को 
दशा[ते हुए, ǔजन पर उसे सुनवाई का अवसर Ĥदान करने 
के पƱात कार[वाई करना Ĥèताǒवत है, नोǑटस देगा। 
 
19. ǒवǑहत Ĥािधकारȣ: 
ǒवǑहत रȣित से गǑठत कȧ जाने वाली सिमित के परामश[ से: 
पय[टन इकाई 
का वगȸकरण। 
 (क) पय[टन इकाईयɉ को यथा ǒवǑहत ǒविभÛन Įेǔणयɉ , मɅ 
वगȸकृत कर सकेगा ; और 
 
 (ख) आवासन के मामले मɅ Ĥ×येक कमरे मɅ ठहराए जाने 
वाले åयǒƠयɉ कȧ संÉया िनधा[ǐरत कर सकेगा। 
 
20. (1) ǒवǑहत Ĥािधकारȣ , पय[टन इकाई Ʈारा यथा ǒविनǑद[ƴ 
पय[टन इकाईयɉ के èतर /Įेणी और भोजन , आवासन 
उिचत दरɅ 
अिधसूिचत करना। 
 
21 झारखÖड गजट (असाधारण)  शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
तथा सेवा कȧ गुणवƣा के èतर के अनुǾप दरɅ या सेवा 
शुãक, यǑद कोई हो , ǔजÛहɅ पय[टकɉ या Ēाहकɉ से 
‘‘सीजन’’  और ‘‘ऑफ़ सीजन’’  के दौरान खान -
पान या आवासन  या दोनɉ के िलए Ĥभाǐरत Ǒकया जा 
सकेगा, अिधसूिचत करेगाः 
परÛतु Ĥभाǐरत कȧ जाने वाली दर से संबंध मɅ ǒववाद 
कȧ दशा मɅ , धारा 19 के अधीन गǑठत सिमित का 
िनण[य अǔÛतम होगा, 
परÛतु यह और Ǒक आवासन कȧ दरɅ , Ĥ×येक कमरे या 
ǒविनǑद[ƴ आवासन-सुǒवधा और आवासन Ǒकए जाने वाले 
åयǒƠयɉ कȧ संÉया को Úयान मɅ रखते हुए , अिधसूिचत 
कȧ जाएँगी। 
 (2) ǒवǑहत Ĥािधकारȣ, उिचत दरɅ, ǔजÛहɅ याğा अिभकता[ या 
गाईड Ʈारा ǒविनǑद[ƴ Ǒकया जाएगा , जो उसके Ʈारा उसे 
इस Ǿप मɅ लगाने वाले åयǒƠ को दȣ गई से वाओं के 
िलए उससे (åयǒƠ से) Ĥभाǐरत कर सकेगा, अिधसूिचत 
करेगा।  
 
 (3) ǒवǑहत Ĥािधकारȣ, साहिसक Đȧड़ा और अÛय सुǒवधाओं 
के èतर के अनुǾप उिचत दरɅ , जो साहिसक Đȧड़ा 
संचालक Ʈारा ǒविनǑद[ƴ कȧ जाएँ , जो पय[टकɉ से उसके 
Ʈारा Ĥभाǐरत कȧ जा सकेगी, अिधसूिचत करेगा। 
 
21. ǒवǑहत Ĥािधकारȣ, समय-समय पर धारा 20 के अधीन अिधसूिचत 
उिचत दरɉ का पुनरȣ¢ण कर सकेगा। 
उिचत दरɉ का 
पुनरȣ¢ण।   
22. ऐसे समय तक, जब तक Ǒक ǒवǑहत Ĥािधकारȣ धारा 19 और 20 
के अधीन , यथा अपेǔ¢त उिचत दरɅ और Ĥ×येक कमरे मɅ 
आवािसत Ǒकए जाने  वाले åयǒƠयɉ कȧ संÉया अिधसूिचत नहȣं 
करता, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या 
गाइड या साहिसक Đȧड़ा संचालक उिचत दरɉ को अिधसूिचत 
करेगा और Ĥ×येक वष[ कȧ 31 जुलाई तक ǒवǑहत Ĥािधकारȣ को 
उÛहɅ सूिचत करेगा तथा ‘‘सीजन’’  कȧ अविध के िलए पृथक 
दरɅ िनयत कȧ जाएगी और ऐसी दरɅ उस वष[ के Ĥथम अÈटूबर से 
आगामी वष[ के तीस िसतàबर तक Ĥभावी होगी। 
उिचत दरɉ का 
अिधसूिचत करना, 
जबतक Ǒक ǒवǑहत 
Ĥािधकारȣ Ʈारा 
अिधसूिचत न कȧ 
जाए। 
23. जहाँ ǒवǑहत Ĥािधकारȣ ने धारा 19 और 20 के अधीन उिचत दरɅ 
और Ĥ×येक कमरे मɅ आवािसत Ǒकए जाने वाले åयǒƠयɉ कȧ 
सूचना का Ĥदश[न 
 
22 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
संÉया अिधसूिचत या पुनरȣǔ¢त कȧ हɉ, अथवा उस दशा मɅ जहाँ 
ǒवǑहत Ĥािधकारȣ ने उिचत दरɅ अिधसूिचत नहȣं कȧ हो , वहाँ 
यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड 
या साहिसक Đȧड़ा संचालक , उिचत दरɅ औ र Ĥ×येक कमरे मɅ 
आवािसत Ǒकए जाने वाले åयǒƠयɉ कȧ संÉया कȧ सूचना , पय[टन 
इकाई, याğा अिभकता[ गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक के 
कारोबार के पǐरसर मɅ सहज Ǻæय èथान पर Ĥदिश[त करेगा और 
पय[टन इकाई संचालक का अिभकता[ , ǒवǑहत Ĥािधकारȣ Ʈारा 
Ĥमाǔणत ऐसी सूचना कȧ Ĥित अपने पास भी रखेगा। 
24. (1) Ǒकसी करार के Ĥितकूल होते हुए भी , यथाǔèथित, कोई 
पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड या 
साहिसक Đȧड़ा संचालक , िनयत उिचत दरɉ से अिधक 
कोई रकम Ĥभाǐरत नहȣं करेगा। 
उिचत दरɉ से 
अिधक वसूलीय 
Ĥभार। 
 (2) आवािसत Ǒकए जाने वाले åयǒƠ या Ǒकसी Ēाहक के 
Ʈारा िनयत उिचत दरɉ से अिधक भुगतान कȧ गई रािश, 
आवािसत Ǒकए जाने वाले åयǒƠ या Ǒकसी Ēाहक को 
ǒवǑहत Ĥािधकारȣ के माÚयम से , यथाǔèथित, पय[टन 
इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड या 
साहिसक Đȧड़ा संचालक Ʈारा Ĥ×याप[णीय होगी। 
 
25. यथाǔèथित, कोई भी पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ 
या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक , आवािसत Ǒकए जाने वाले 
åयǒƠ या Ǒकसी Ēाहक को , जब तक Ǒक वह िनयत उिचत दर 
का भुगतान करता है या भुगतान करने के िलए तैयार और 
त×पर है और अपने करार कȧ अÛय शतɟ का , जहाँ तक वह इस 
अिधिनयम के उपबÛधɉ से सुसंगत अिधिनयम है , पालन और 
काया[Ûवयन करता है , बेदखल या Ǒकसी अÛय सेवा से इÛकार 
नहȣं करेगा।  
यǑद उिचत दर 
भुगतान कȧ गई  
हो तो बेदखल  
न Ǒकया जाना। 
26. (1) इस अिधिनयम मɅ  Ǒकसी बात के होते हुए भी , पय[टन 
इकाई संचालक उसके Ʈारा दȣ गई आवास -सुǒवधा का, 
ǒवǑहत Ĥािधकारȣ से उस आशय का आदेश ĤाƯ करके  
कÞजा लेने का हकदार होगा Ǒक:  
पय[टन इकाई 
संचालक कब कÞजा 
वापस ले सकेगा। 
  (क) आवािसत åयǒƠ, ऐसे आचरण का दोषी है जो 
कƴकारक है या Ǒकसी अÛय आवािसत åयǒƠ के  
िलए ¢ोभ पैदा करता है, या  
 
 
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  (ख) आवािसत åयǒƠ , आवास-सुǒवधा Ĥभार का 
भुगतान करने मɅ असफल हो गया है ; या  
 
  (ग) आवािसत åयǒƠ आवास -सुǒवधा के बारे मɅ Ǒकये 
गये करार कȧ अविध कȧ समािƯ पर , उसे खाली 
करने मɅ असफल रहा है: 
 परÛतु इस धारा के अधीन आदेश जारȣ 
करने से पूव[ ǒवǑहत Ĥािधकारȣ , संǔ¢Ư जाँच कर 
सकेगा और संǔ¢Ư रȣित मɅ समुिचत आदेश 
पाǐरत करेगा, 
 परÛतु यह और Ǒक ǒवǑहत Ĥािधकारȣ के  
आदेश Ʈारा åयिथत कोई प¢कार , सàबƨ ǔजला 
के उपायुƠ के सम¢ अपील कर सकेगा , जो इसे 
संǔ¢Ư रȣित मɅ िनपटाएगा। 
 
 (2) यǑद आवािसत åयǒƠ , ǔजसके ǒवǾƨ उप -धारा (1) के 
अधीन आदेश पाǐरत हुआ है , उƠ आदेशɉ का अनुपालन 
नहȣं करता है , तो ǒवǑहत Ĥािधकारȣ , आदेश को लागू 
करवाने के िलए पुिलस कȧ सहायता ले सकेगा और 
Ĥ×येक पुिलस अिधकारȣ उ Ơ आदेश के अनुपालन हेतु 
सहायता करेगा।  
 
27. यथाǔèथित पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड 
या साहिसक Đȧड़ा संचालक , आवािसत और अÛय Ēाहकɉ को 
Þयौरे-बार ǒबल पेश करेगा और समèत भुगतान कȧ पावती èवǾप 
रसीद देगा। 
पय[टन इकाई 
संचालक, याğा 
अिभकता[, गाईड 
और साहिसक Đȧड़ा 
संचालक Ʈारा ǒबलɉ 
का Þयौरे-वार पेश 
Ǒकया जाना। 
28. यǑद पय[टन इकाई संचालक ǒविशƴ दर पर बुǑकंग का पुǒƴकरण 
करता है, तो उस åयǒƠ ǔजसके िलए आवास-सुǒवधा बुक कȧ गई 
है, के पहुँचने के समय चाहे आवास -सुǒवधा केवल उÍच दरɉ पर 
हȣ उपलÞध हो, तो उसे उसी दर पर देगा।  
पय[टन इकाई 
संचालक कब ǒवशेष 
दर पर बुǑकंग का 
पुǒƴकरण कर 
सकेगा। 
29. (1) ǒवǑहत Ĥािधकारȣ या राÏय सरकार Ʈारा Ĥािधकृत कोई 
पदािधकारȣ यह सुिनǔƱत करने के िलए Ǒक इस 
अिधिनयम के ǑकÛहȣ उपबÛधɉ का , यथाǔèथित, पय[टन 
Ĥवेश िनरȣ¢ण, 
जÞती कȧ शǒƠ 
और पय[टन इकाई 
 
24 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
इकाई संचाल क या याğा अिभकता[ या गाईड या 
साहिसक Đȧड़ा संचालक Ʈारा ǑĐयाÛवयन नहȣं Ǒकया 
गया है तो वह याğा अिभकता[ या गाइड या साहिसक 
Đȧड़ा संचालक कȧ पय[टन इकाई या कारोबार के पǐरसर 
मɅ Ĥवेश कर सकेगा और पूव[ सूचना से या, ǒबना सूचना 
के समèत लेखाओं पंǔजयɉ , दèतावेजɉ, और अÛय 
पुǔèतकाओं का िनरȣ¢ण कर सकेगा। 
 
संचालक इ×याǑद 
Ʈारा सांǔÉयकȧ 
आंकड़े Ĥदƣ करना। 
 (2) यǑद ǒवǑहत Ĥािधकारȣ या राÏय सरकार Ʈारा Ĥािधकृत 
Ǒकसी पदािधकारȣ के पास कोई संदेह करने का कारण  है 
Ǒक, यथाǔèथित कोई पय[टन इकाई संचालक या याğा 
अिभकता[ या गाइड या साहिसक Đȧड़ा संचालक , इस 
अिधिनयम के ǑकÛहȣ उपबÛधɉ का अपवंचन करने का 
ĤयƤ कर रहा है या अपवंचन Ǒकया है , तो ऐसा 
Ĥािधकारȣ या पदािधकारȣ, कारणɉ को अिभिलǔखत करते 
हुए यथाǔèथित ऐसे संचा लक या याğा अिभकता[ या 
गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक के ऐसे लेखाओं 
पंǔजयɉ, दèतावेजɉ या अÛय पुǔèतकाओं को , जैसा 
आवæयक हो, जÞत कर सकेगा और उसके िलए रसीद 
देग तथा उसे तब तक रखेगा, जब तक परȣ¢ण या इस 
अिधिनयम के अधीन Ǒकसी काय[वाहȣ के  Ĥयोजन के 
िलए आवæयक है।     
 
 (3) यथाǔèथित Ĥ×येक पय[टन इकाई संचालक या याğा 
अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक पय[टकɉ 
के आगमन, सàबƨ ईकाई Ʈारा िनयोǔजत कम[चाǐरयɉ 
तथा ǒवभाग Ʈारा यथािनदेिशत कोई अÛय सूचना के 
संबंध मɅ सांǔÉयकȧय आँकड़ा ǒवǑहत Ĥािधकारȣ को  
Ĥ×येक माह कȧ अनुगामी दस तारȣख तक उपलÞध 
कराएगा।  
 
30. यथाǔèथित याğा अिभकता[ या गाइड या साहिसक Đȧड़ा संचालक 
उसे िनयुƠ करने वाले Ǒकसी åयǒƠ या Ǒकसी पय[टक इकाई 
संचालक, ǔजसकȧ पय[टक इकाई मɅ ऐसा åयǒƠ िनवास करता है 
या िनवास करने का आशय रखता है , से धारा 20 के अधीन 
यथा िनयत दरɉ के अलावा , कोई ‘‘Ǒटप’’  (बÉशीश), उपदान, 
याğा अिभकता[, 
गाइड और 
साहिसक Đȧड़ा 
संचालक Ʈारा 
‘‘Ǒटप’’  
 
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अÚयाय - 4 
अपील और पुनरȣ¢ण 
उपहार या कमीशन कȧ माँग नहȣं करेग।  (बÉशीश) इ×याǑद 
माँगना। 
31. साहिसक Đȧड़ा संचालक , उसकȧ सेवाएँ लेने वाले åयǒƠयɉ कȧ, 
जैसा ǒवǑहत Ǒकया जाए, बीमा र¢ण कȧ åयवèथा करेगा। 
बीमा। 
32. (1) उप-धारा (2) के उपबÛधɉ के अÚयधीन इस अिधिनयम के 
अधीन ǒवǑहत Ĥािधकारȣ के Ĥ×येक आदेश के  ǒवǾƨ अपील, 
सरकार Ʈारा िनयुƠ Ǒकये जाने वाले अपील Ĥािधका रȣ के  
सम¢ होगी। 
अपील। 
 (2) Ĥ×येक ऐसी अपील, आदेश िनग[त कȧ ितिथ से नÞबे Ǒदन 
के भीतर दायर कȧ जाएगी: 
 परÛतु अपील Ĥािधकारȣ , उƠ नÞबे Ǒदन कȧ अविध 
अवसान के पƱात भी अपील Ēहण कर सकेगा यǑद उसका 
समाधान हो जाता है Ǒक अपीलाथȸ समय पर अपील करने 
से युǒƠ-युƠ कारणɉ Ʈारा बािधत हुआ था। 
 
 (3) अपीलाथȸ को , अिधवƠा या ǒविधवत् Ĥािधकृत अिभकता[ 
Ʈारा, Ĥितिनिध×व Ǒकए जाने का अिधकार होगा तथा ǒवǑहत 
Ĥािधकारȣ का ऐसे पदािधकारȣ या åयǒƠ Ʈारा Ĥितिनिध×व 
Ǒकया जा सकेगा, ǔजसे ǒवǑहत Ĥािधकारȣ िनयुƠ करɅ। 
 
 (4) Ǒकसी अपील कȧ ĤािƯ पर , अपील Ĥािधकारȣ, अपीलाथȸ को 
सुनवाई का युǒƠ -युƠ अवसर Ĥदान करने के पƱात् और 
ऐसी जाँच करने के पƱात् ऐसा आदेश पाǐरत करेगा , जैसा 
वह उिचत समझे। 
 
33. सरकार Ʈारा िनयुƠ Ǒकए जाने वाला पुनरȣ¢ण Ĥािधकारȣ , èवĤेरणा 
से या åयǒƠ प¢कार Ʈारा Ǒकए गए आवेदन पर , अपील Ĥािधकारȣ 
Ʈारा िनपटाए गए मामले के अिभलेखɉ को , अपील Ĥािधकारȣ Ʈारा 
पाǐरत Ǒकसी आदेश के सहȣकरण , वैधता या औिच×य के बारे मɅ 
अपना समाधान करने के उƧेæय से मँगवा सकेगा तथा तǺपǐर ऐसा 
आदेश पाǐरत करेगा, जो वह उिचत समझे और ऐसा आदेश 
अǔÛतम होगा: 
 परÛतु पुनरȣ¢ण के िलए ऐसा आवेदन , अपील Ĥािधकारȣ 
पुनरȣ¢ण। 
 
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अÚयाय - 5 
अपराध और शाǔèतयाँ 
Ʈारा पाǐरत आदेश िनग[त कȧ तारȣख से नÞबे Ǒदनɉ कȧ अविध 
अवसान के पƱात् Ēहण नहȣं Ǒकया जाएगा: 
 परÛतु यह और Ǒक पुनरȣ¢ण Ĥािधकारȣ èवĤेरणा से , Ǒकसी 
Ĥािधकारȣ Ʈारा ǒविनǔƱत Ǒकए गए या उसके सàमुख लǔàबत 
Ǒकसी मामले का अिभलेख मँगवा सकेगा और ऐसा आदेश पाǐरत 
कर सकेगा, जैसा वह उिचत समझे। 
 परÛतु यह और Ǒक इस धारा के अधीन åयǒƠ पर Ĥितकूल 
Ĥभाव डालने वाला आदेश तब तक पाǐरत नहȣं Ǒकया जाएगा , जब 
तक उसे åयǒƠगत Ǿप से या अिधवƠा Ʈारा या ǒविधवत् Ĥािधकृत 
अिभकता[ Ʈारा सुनवाई का युǒƠ -युƠ अवसर Ĥदान नहȣं Ǒकया 
जाता। 
34. (1) कोई åयǒƠ, जो Ǒकसी संरचना या अितĐमण को हटाने या 
भूिम अथवा भवन के इèतेमाल कर ने संबंधी Ĥािधकार के 
Ʈारा इस िनिमƣ लागू Ǒकसी ǒविनयमन के Ĥितकूल 
Ĥािधकार के Ǒकसी आदेश का उãलंघन करता है , 
1,00,000/- Ǿपये से अनिधक जुमा[ने से या छह मास से 
अनिधक अविध के साधारण कारावास से या दोनɉ से और 
दंǑडत करने के उपरांत यǑद उãलंघन जारȣ रहता हो  तो 
500 Ǿपये ĤितǑदन से अनिधक , जब तक åयǒƠĐम जारȣ 
रहता है, के अितǐरƠ जुमा[ने से दंडनीय होगा। 
Ĥािधकार के 
Ǒकसी आदेश के 
उãलंघन के िलए 
शाǔèत। 
 (2) इस अिधिनयम के अंतग[त Ǒकए गए अिभयोग के Đम मɅ 
वसूल Ǒकए गए सभी जुमा[ने Ĥािधकार को चुकाए जायɅगे। 
 
 (3) इस अिधिनयम के अंतग[त Ǒकसी अपराध का ǒवचारण Ĥथम 
Įेणी के Ûयाियक दंडािधकारȣ से अÛयून पंǒƠ के Ûयायालय 
Ʈारा नहȣं Ǒकया जाएगा। 
 
35. इस अिधिनयम के अधीन उिचत िनबंधन के ǒबना या इस 
अिधिनयम के ǑकÛहȣ उपबÛधɉ के उãलंघन मɅ , पय[टन इकाई या 
याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा या पय[टन åयापार से 
संबंिधत कोई अÛय कारोबार करने वाला कोई åयǒƠ , छह मास से 
िनबंधन मɅ 
åयितĐम के िलए 
शाǔèत। 
 
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अिधक अविध के  साधारण कारावास से या 50,000/- (पÍचास 
हजार) Ǿपये से अनिधक जुमा[ने से, या दोनɉ से और यǑद उãलंघन 
जारȣ रहता हो तो, कम से कम पाँच सौ Ǿपये ĤितǑदन और अिधक 
से अिधक दो हजार Ǿपये ĤितǑदन जब तक åयितĐम जारȣ रहता 
है, के जुमा[ने से दÖडनीय होगा। 
36. इस अिधिनयम के अधीन कथन देने के िलए अपेǔ¢त कोई åयǒƠ , 
यǑद जानबूझ कर िमØया कथन करता है या ǒवǑहत  Ĥािधकारȣ को 
भुलावा देने के िलए Ǒकसी सारभूत तØय को छ ु पाता है, तो वह 
साधारण कारावास से ǔजसकȧ अविध तीन मास तक कȧ हो सकेगी 
या पचीस हजार Ǿपये से अनिधक जुमा[ने से या दोनो से दÖडनीय 
होगा। 
िमØया कथम के 
िलए शाǔèत। 
37. कोई åयǒƠ जो, ǒवǑहत Ĥािधकारȣ कȧ िलǔखत अनु£ा के ǒबना इस 
अिधिनयम के अधीन जारȣ Ǒकए गए िनबंधन के Ĥमाण -पğ को 
उधार देता है , हèताÛतǐरत या समनुदेिशत करता है , तो वह 
साधारण कारावास से ǔजसकȧ अविध छह मास तक कȧ हो सकेगी , 
या पÍचास हजार Ǿपये से अनिधक जुमा[ने से या दोनɉ से दÖडनीय 
होगा। 
Ĥमाण-पğ का 
ǒबना अनु£ा के 
समनुदेिशत न 
Ǒकया जाना। 
38. (1) इस अिधिनयम के अधीन िनबंिधत कोई åयǒƠ , Ǒकसी भी 
समय, िनàनिलǔखत मɅ से Ǒकसी åयǒƠ के माँग करने पर , 
अपना िनबंधन Ĥमाण-पğ Ǒदखाएगा: 
åयǒƠयɉ के माँगने 
पर Ĥमाण-पğ 
Ĥमाण-पğ Ǒदखाया 
जाना 
  (क) ǒवǑहत Ĥािधकारȣ या उसके Ʈारा इस िनिमत ǒविधवत् 
Ĥािधकृत कोई पदािधकारȣ, और  
 
  (ख) सरकार Ʈारा Ĥािधकृत कोई Ĥािधकारȣ या िनदेशक , 
पय[टन झारखÖड Ʈारा Ĥािधकृत कोई पदािधकारȣ, और
  
 
  (ग) कोई वाèतǒवक Ēाहक।   
 (2) कोई åयǒƠ, जो Ĥािधकृत åयǒƠ यɉ मɅ से Ǒकसी के Ʈारा 
माँगने पर अपना िनबंधन Ĥमाण -पğ Ǒदखाने या इसे पढ़ने 
कȧ अनुमित देने से इÛकार करता है , तो वह दस हजार 
Ǿपये से अनिधक जुमा[ने से, दÖडनीय होगा। 
 
39. कोई åयǒƠ जो अनाचार करता है या इस अिधिनयम के Ǒकसी 
अÛय उपबÛध ǔजसके िलए कोई भी ǒविनǑद[ƴ शाǔèत उपबǔÛधत 
नहȣं कȧ है , का उãलंघन करता है , तो वह साधारण कारावास से , 
अनाचार के िलए 
शाǒƠ। 
 
28 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
ǔजसकȧ अविध तीन माह तक कȧ हो सकेगी , या 1,00,000/- 
Ǿपये से अनिधक जुमा[ने से, या दोनɉ से दÖडनीय होगा। 
40. यǑद कोई åयǒƠ, ǒवǑहत Ĥािधकारȣ या उ सके Ʈारा इस अिधिनयम 
या तƨȣन बनाये गये िनयमɉ के अनुसरण मɅ या Ʈारा उसे Ĥदƣ या 
उसको अिधरोǒपत ǑकÛहȣं शǒƠयɉ का Ĥयोग करने या कŧतåयɉ के 
उÛमोचन मɅ, जानबूझ कर कोई बाधा डालता है या कोई Ĥितरोध 
करता है अथवा अÛयथा ǒवÚन डालता है, तो वह साधारण कारावास 
से, ǔजसकȧ अविध तीन मास तक कȧ हो सकेगी या 1,00,000/- 
Ǿपये से अनिधक जुमा[ने से या दोनɉ से दÖडनीय होगा।  
ǒविधयुƠ 
Ĥािधकाǐरयɉ को 
बाधा पहुँचाना। 
41. इस अिधिनयम के अधीन सभी अपराधɉ पर , मुÉय Ûयाियक 
दंडािधकारȣ या उÍच Ûयायालय Ʈारा ǒवशेषतया Ĥािधकृत Ĥथम 
Įेणी के Ǒकसी अÛय दंडािधकारȣ Ʈारा सं¢ेपतः ǒवचारण Ǒकया 
जाएगा और ऐसे ǒवचारण पर जहाँ तक हो सके , दÖड ĤǑĐया 
संǑहता, 1973 कȧ धारा 262 से 265 (दोनɉ को सǔàमिलत करके) 
के उपबÛध लागू हɉगे।  
 परÛतु इस धारा के अधीन , ǒवचारण Ĥारàभ होने पर या 
उसके सं¢ेपतः ǒवचारण के दौरान , जब दंडािधकारȣ को यह Ĥतीत 
होता है Ǒक मामले कȧ Ĥकृित ऐसी है Ǒक Ǒकसी कारण से उसका 
सं¢ेपतः ǒवचारण अवांछनीय है , तो दंडािधकारȣ , प¢कारɉ कȧ 
सुनवाई के पƱात् उस आशय का आदेश अिभिलǔखत करेगा और 
त×पƱात Ǒकसी सा¢ी को , ǔजसका परȣ¢ा Ǒकया गया है , पुनः 
बुलाएगा और उपयु[Ơ संǑहता मɅ उपबǔÛधत रȣित से मामले कȧ 
सुनवाई या पुनः सुनवाई करने के िलए अĒसर होगा। 
1974 का 2 
मामलɉ का 
सं¢ेपतः ǒवचारण 
करने कȧ 
Ûयायालयɉ कȧ 
शǒƠ। 
42. ǒवǑहत Ĥािधकारȣ या उसके Ʈारा या इस िनिमƣ रा Ïय सरकार Ʈारा 
Ĥािधकृत Ǒकसी पदािधकारȣ Ʈारा कȧ गई िशकायत के अलावा इस 
अिधिनयम के अधीन Ǒकसी अपराध के िलए Ǒकसी åयǒƠ के ǒवǾƨ 
कोई अिभयोजन संǔèथत नहȣं Ǒकया जाएगा। 
काय[वाǑहयाँ 
संǔèथत करना। 
43. ǒवǑहत Ĥािधकारȣ को इस अिधिनयम के अधीन आवेदन पर सुनवाई 
करते समय , िनàनिलǔखत मामलɉ के बारे मɅ िसǒवल ĤǑĐया 
संǑहता 1908 के अधीन िसǒवल Ûयायालय कȧ सभी शǒƠयाँ ĤाƯ 
होगी:  
1908 का 5 
ǒवǑहत Ĥािधकारȣ 
कȧ साǔ¢यɉ तथा 
अÛय åयǒƠयɉ 
को समन करने 
और हाǔजर 
करवाने कȧ 
 (क) पǐरवादȣ या ऐसे åयǒƠ , ǔजसके ǒवǾƨ इस अिधिनयम के 
अधीन पǐरवाद Ǒकया गया है को और इस संबंध मɅ उससे 
(पǐरवाद से ) अपेǔ¢त साǔ¢यɉ को समन करने और 
 
29 झारखÖड गजट (असाधारण)  शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
अÚयाय-6 
Ĥकȧण[ 
उपǔèथत करवाने  शǒƠ। 
 (ख) Ǒकसी दèतावेज को Ĥèतुत करने के िलए, बाÚय करने और   
 (ग) शपथ पर साǔ¢यɉ का परȣ¢ण करने और Ǒकसी भी åयǒƠ 
को ǔज सका साêय सारभूत Ĥतीत होता है , èवĤेरणा से 
समन और उसका परȣ¢ण कर सकेगा।  
 
44. (1) ǒवǑहत Ĥािधकारȣ , Ǒकसी ऐसे åयǒƠ , ǔजस पर उसे इस 
अिधिनयम के अधीन कोई अपराध करने का युǒƠ -युƠ 
संदेह हो, से ऐसे अपराध के शमन के Ǿप मɅ कोई रािश 
èवीकार कर सकेगा औ र ऐसी ĤाƯ कȧ गई रािश से ऐसे 
åयǒƠ को ǔजसके ǒवǾƨ अपराध Ǒकया गया हो , उस 
ǒवèतार तक , ǔजसे ǒवǑहत Ĥािधकारȣ युǒƠ -युƠ समझे , 
¢ितपूित[ दे सकेगा। 
अपराधी का 
शमन। 
 (2) अपराध के शमन पर उसके बारे मɅ अिभयुƠ के ǒवǾƨ आगे 
कोई काय[वाहȣ नहȣं कȧ जाएगी  और यǑद उसके ǒवǾƨ 
Ûयायालय मɅ पहले से कोई काय[वाहȣ संǔèथत कȧ गई हो , 
तो शमन दोषमुǒƠ के Ǿप मɅ Ĥभावी होगा। 
 
45. (1) जब कोई पय[टन इकाई , ǔजसके िलए Ǒकसी åयǒƠ Ʈारा 
िनबंधन Ĥमाण -पğ िलया गया है , उƣरािधकार Ʈारा  या 
अÛयथा Ǒकसी दूसरे åयǒƠ को Ûयायगत हो जाती है, या इस 
अिधिनयम के अधीन इस ǒवषय मɅ पंजी मɅ कȧ गई Ǒकसी 
ǒविशƴ Ĥǒवǒƴ मɅ पǐरवत[न हो जाता है तो ऐसा åयǒƠ , ऐसे 
Ûयायगत या पǐरवत[न कȧ ितिथ से तीस Ǒदन के  भीतर ऐसे 
तØय को िलǔखत Ǿप मɅ ǒवǑहत Ĥािधका रȣ को अिधसूिचत 
करेगा। 
पǐरवतनɉ कȧ  
अिधसूचना 
 (2) ǒवǑहत Ĥािधकारȣ, इस Ĥयोजन के िलए संधाǐरत पंजी और 
िनबंधन Ĥमाण-पğ मɅ आवæयक पǐरवत[न करेगा।  
 
 (3) उप-धारा (2) मɅ Ǒकसी बात के होते हुए भी , ǒवǑहत 
Ĥािधकारȣ पंजी से ऐसे åयǒƠ , ǔजसके प¢ मɅ Ĥमाण -पğ 
 
 
30 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
जारȣ Ǒकया गया था , का नाम हटा सकेगा और यǑद 
उƣरािधकारȣ इस अिधिनयम के अधीन िनबंिधत Ǒकए जाने 
का पाğ नहȣं है तो िनबंधन के Ĥमाण -पğ को रƧ कर 
सकेगा। 
 
46. इस अिधिनयम के अधीन जब िनबंधन Ĥमाण -पğ रƧ Ǒकया जाए 
तो Ĥमाण-पğ का धारक åयǒƠ , ǒवǑहत रȣित से रƧकरण आदेश 
तामील होने कȧ ितिथ से सात Ǒदन के भीतर इस ǒवǑहत Ĥािधकारȣ 
को वापस करेगा। 
िनबंधन Ĥमाण-
पğ वापस 
करना। 
47. इस अिधिनयम के अधीन जारȣ Ǒकया गया िनबंधन Ĥमाण -पğ यǑद 
गुम, ¢ितĒèत या नƴ हो जाता है , तो ǒवǑहत Ĥािधकारȣ , ऐसे 
Ĥमाण-पğ के धारक åयǒƠ Ʈारा इस िनिमत Ǒकए गए आवेदन पर 
और ǒवǑहत शुãक के भुगतान पर नकल Ĥमाण-पğ जारȣ करेगा। 
नकल Ĥमाण-
पğ। 
48. इस अिधिनयम के अधीन िनबंिधत यथाǔèथित , पय[टन इकाई 
संचालक या याğा  अिभकता[ या गाइड या साहिसक Đȧड़ा संचालक 
ǒवǑहत Ĥािधकारȣ Ʈारा िनबंधन Ĥमाण -पğ िनगत[ करने कȧ तारȣख 
से तीन वषȾ कȧ अविध के पƱात् इसका नवीकरण कराएगा और 
नवीकरण शुãक, जैसा ǒवǑहत Ǒकया जा, का भी भुगतान करेगा। 
Ĥमाण-पğ का 
नवीकरण। 
49. िनबंधन Ĥमाण -पğ, इसके धारक åयǒƠ Ʈारा , उसके कारोबार के 
मुÉय èथान के सहज-Ǻæय èथान पर रखा जाएगा और यǑद उसके 
कारोबार का मुÉय èथान न हो या वह Ǒकसी ǒवशेस èथान से 
अÛयथा कारोबार चलाता हो तो वह इसे अपने पास रखेगा। 
िनबंधन Ĥमाण-
पğ का Ĥदिश[त 
रखा जाना। 
50. इस अिधिनयम के अधीन ǒवǑहत Ĥािधकारȣ के सम¢ सभी 
काय[वाǑहयाँ भारतीय दंड संǑहता, 1860 कȧ धारा 193 और 228 के  
Ĥयोजन के िलए Ûयाियक काय[वाǑहयाँ समझी जाऐगी।  
ǒवǑहत Ĥािधकारȣ 
के सम¢ 
काय[वाǑहयɉ का 
Ûयाियक 
काय[वाǑहयाँ 
होना। 
51. इस अिधिनयम के अधीन सƫावपूव[क कȧ गई या कȧ जाने के िलए 
आशियत Ǒकसी भी कृ×य के िलए को ई भी वाद , अिभयोजन या 
अÛय ǒविधक काय[वाहȣ सरकार के अथवा Ǒकसी åयǒƠ के ǒवǾƨ 
नहȣ चलाई जाएगी। 
पǐरğाण। 
52. सरकार, राजपğ मɅ अिधसूचना Ʈारा, यह िनदȶश दे सकेगी Ǒक इस 
अिधिनयम या तƨȣन बनाये गये िनयमɉ के सभी या कोई उपबÛध , 
अÛय åयǒƠयɉ 
पर अिधिनयम 
 
31 झारखÖड गजट (असाधारण)  शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 
ऐसे अपवादɉ , अनुकूलीकरणɉ या उपातरणɉ सǑहत जैसे आवæयक 
समझे जाएँ, झारखÖड राÏय मɅ बाƻ फोटो खींचने, गृह नौका, डɉगी, 
èनानागार नौका (बेǑदंग वोद) िशकारे इ×याǑद को Ǒकराये पर देने या 
उÛहɅ चलाने के कारोबार मɅ लगे åयǒƠयɉ अथवा ऐसे अÛय åयǒƠयɉ, 
जो अिधसूचना मɅ ǒविनǑद[ƴ Ǒक ए जाएँ, पर लागू हɉगे और ǒवǑहत 
Ĥािधकारȣ, ऐसी कȧ जाने वाली सेवाओं के िलए Ĥभाǐरत कȧ जाने 
वाली दरɅ िनयत कर सकेगा। 
को लागू करने 
कȧ सरकार कȧ 
शǒƠ। 
53. (1) सरकार, इस अिधिनयम के Ĥयोजनɉ को काया[ǔÛवत करने के  
िलए, राजपğ मɅ अिधसूचना Ʈारा, िनयम बना सकेगी। 
िनयम बनाने कȧ 
शǒƠ। 
 (2) पूव[वतȸ शǒƠयɉ कȧ åयापकता पर Ĥितकूल Ĥभाव डाले ǒबना 
ǒवशेष कर ऐसे िनयमɉ मɅ: 
 
  (क) राÏय सरकार शासकȧय गजट मɅ अिधसूचना Ʈारा इस 
अिधिनयम के Ĥयोजनɉ को काया[ǒवंत करने के िलए 
Ǒकसी पय[टन ǒवकास Ĥािधकार के िलए िनयम बना 
सकेगी और ǒवशेष कर िनàनिलǔखत के िलए उपबंध 
कर सकेगी। 
 
   i( ) Ĥािधकार कȧ भूिम पर हुए अितĐमण को

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