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The PRAGYAN INTERNATIONAL UNIVERSITY ACT, 2016

Jharkhand · state statute
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झारखÖड गजट 
असाधारण अंक 
झारखÖड सरकार Ʈारा Ĥकािशत 
 
       26 वैशाख, 1938 (श०) 
संÉ या 312 राँची, सोमवार,              
 16 मई, 2016 (ई०) 
 
ǒविध (ǒवधान) ǒवभाग । 
---------- 
अिधसूचना 
   13 मई, 2016  
 
 संÉया-एल0जी0-09/2016-84/लेज0--झारखÖड ǒवधान मंडल का  िनàनिलǔखत अिधिनयम , ǔजस पर 
राÏयपाल Ǒदनांक 06 मई,  2016 को अनुमित दे चुक े  हɇ, इसक े  Ʈारा सव[साधारण कȧ सूचना क े  िलये Ĥकािशत 
Ǒकया जाता है। 
Ĥ£ान इंटरनेशनल ǒवƳǒवƭालय अिधिनयम, 2016 
(झारखंड अिधिनयम संÉया-11, 2016) 
Ĥèतावना 
झारखÖड राÏय मɅ Ĥ£ान इंटरनेशनल ǒवƳǒवƭालय कȧ èथापना एवं समावेश क े  िलए और उससे सàबƨ 
एक िनजी ǒवƳǒवƭालय क े  आनुषंिगक मामलɉ कȧ ǔèथित Ĥदान करने हेतु एक अिधिनयम; 

 
2 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
 जबǑक यह समयोिचत है Ǒक भारतीय Ûयास अिधिनयम , 1982 क े  तहत गǑठत और भारतीय पंजीयन 
अिधिनयम, 1908 क े  तहत पंजीकृत (Ûयास) Ĥ£ान फाउÖडेशन 40/2, ǾपचÛद मुखजȸ लेन, कोलकाता 700025, Ʈारा 
Ĥायोǔजत Ĥ£ान इंटरनेशनल ǒवƳǒवƭालय , राँची, झारखÖड कȧ èथापना तथा समावेशन और उसक े  अनुǾप िनजी 
ǒवƳǒवƭालय का दजा[ Ĥदान करने हेतु और उससे संबƨ आनुषंिगक मामलɉ क े  संदभ[ मɅ आवæयक है। 
 एतÙƮारा भारतीय गणराÏय क े  सड़सठवɅ वष[ मɅ झारखÖड ǒवधान -सभा Ʈारा िनàनिलǔखत Ǿप मɅ 
अिधिनयिमत Ǒकया जाता हैः 
Ĥारंिभक 
1. संǔ¢Ư नाम, ǒवèतार एवं Ĥारंभः- 
 1) यह अिधिनयम ”Ĥ£ान इंटरनेशनल ǒवƳǒवƭालय अिधिनयम, 2016“ कहा जाएगा। 
 2) इसका ǒवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा। 
 3) यह उस ितिथ से Ĥवृत होगा जैसा Ǒक राÏय सरकार Ʈारा शासकȧय राजपğ मɅ   
  अिधसूचना जारȣ कर िनयत Ǒकया जाय।  
2. पǐरभाषा:-  
 अगर इस अिधिनयम क े  संदभ[ मɅ अÛयथा अपेǔ¢त/आवæयक होः 
 a) ’अकादिमक पǐरषɮ’ का अथ[ है ǒवƳǒवƭालय कȧ अकादिमक पǐरषɮ जैसा Ǒक   
  अिधिनयम कȧ धारा-24 मɅ वǔण[त है; 
 b) ‘वाǒष[क Ĥितवेदन’ का आशय है ǒवƳǒवƭालय का वाǒष[क Ĥितवेदन जैसा अधिनयम कȧ   
 धारा- 39 मɅ संदिभ[त है; 
 c) ‘Ĥबंधन’ बोड[’ का अथ[ है, इस अिधिनयम कȧ धारा-23 क े  तहत गǑठत ǒवƳǒवƭालय का  
  Ĥबंधन बोड[; 
 d) ‘पǐरसर’ का आशय है ǒवƳǒवƭालय का ¢ेğफल जहाँ यह अवǔèथत है; 
 e) ‘क ु लािधपित’ से आशय है ǒवƳǒवƭालय क े  क ुलािधपित, जो इस अिधिनयम कȧ धारा-12 
  क े  अधीन िनयुƠ हɉ; 
 f) ’मुÉय ǒवƣ एवं लेखा पदािधकारȣ’ का अथ[ है ǒवƳǒवƭालय क े  मुÉय ǒवƣ एवं लेखा  
  पदािधकारȣ जो अिधिनयम कȧ धारा-18 क े  अधीन िनयुƠ हɉ; 
 
3 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
 g) ‘परȣ¢ा िनयंğक’ का अथ[ है ǒवƳǒवƭालय क े  परȣ¢ा िनयंğक, ǔजनकȧ िनयुǒƠ   
  अिधिनयम कȧ धारा-19 क े  अधीन हुई हो; 
 h) ‘अंगीभूत महाǒवƭालय’ से आशय है वैसे महाǒवƭालय अथवा संèथान जो    
  ǒवƳǒवƭालय Ʈारा संपोǒषत हɉ; 
 i) ‘कम[चारȣ’ से आशय है ǒवƳǒवƭालय Ʈारा िनयुƠ कम[चारȣ; इसक े  अÛतग[त   
  ǒवƳǒवƭालय एवं अंगीभूत महाǒवƭालय क े  िश¢क एवं अÛय कम[चारȣ भी समाǑहत हɇ; 
 j) ‘èथायी िनिध’ का अथ[ है ǒवƳǒवƭालय कȧ èथायी िनिध ǔजसकȧ èथापना अिधिनयम  
  कȧ धारा-37 क े  तहत हुई हो; 
 k) ‘संकाय’ से आशय है समान अनुशासनɉ क े  अकादिमक ǒवभाग; 
 l) ‘शुãक’ का आशय है ǒवƳǒवƭालय Ʈारा ǒवƭािथ[यɉ से उगाहȣ गयी रािश , जो Ǒकसी 
 पाÓयĐम तथा उससे संबंिधत हो; 
m) ‘सामाÛय िनिध ’ से आशय है ǒवƳǒवƭालय कȧ सामाÛय िनिध , ǔजसकȧ èथापना अिधिनयम कȧ 
धारा-38 क े  अÛतग[त हुई हो; 
n) ‘शासी िनकाय’ का अथ[ है ǒवƳǒवƭालय का  शासी िनकाय, ǔजसका गठन अिधिनयम कȧ धारा-22 
क े  तहत हुआ हो; 
o) ‘राƶीय मूãयांकन एवं Ĥ×यायन पǐरषɮ  से आशय है राƶीय मूãयांकन एवं Ĥ×यायन  पǐरषɮ, 
बɅगलुǾ, ǒवƳǒवƭालय अनुदान आयोग कȧ एक èवायƣ संèथा; 
p) ‘ǒवǑहत’/’िनयत’ का अथ[ है इस अिधिनयम क े  तहत ǒवǑहत/िनयत पǐरिनयम और िनयमावली; 
q) ‘Ĥित-क ु लपित’ का अथ[ है ǒवƳǒवƭालय क े  Ĥित क ु लपित, ǔजनकȧ िनयुǒƠ अिधिनयम कȧ धारा-15 
क े  तहत हुई हो; 
r) ‘क ु लसिचव’ का अथ[ है ǒवƳǒवƭालय क े  क ुलसिचव, ǔजनकȧ िनयुǒƠ अिधिनयम कȧ धारा-17 क े  
तहत हुई हो; 
s) ‘िनयंğी िनकाय’ का आशय है भारत सरकार Ʈारा उÍच िश¢ा क े  अकादिमक èतर क े  सुिनƱयन 
हेतु मानकɉ एवं शतɟ क े  िनधा[रण क े िलए èथाǒपत िनकाय, यथा- ǒवƳǒवƭालय अनुदान आयोग, 
अǔखल भारतीय तकनीकȧ िश¢ा पǐरषɮ , राƶीय िश¢क िश¢ा पǐरषɮ, भारतीय िचǑक×सा पǐरषɮ , 
बार काउंिसल ऑफ इंǑडया, फामȶसी काउंिसल ऑफ इंǑडया, राƶीय मूãयांकन एवं Ĥ×यायन पǐरषɮ, 
भारतीय निसɍग पǐरषɮ , भारतीय कृǒष अनुसंधान पǐरषɮ , वै£ािनक एवं औƭोिगक शोध पǐरषɮ 
 
4 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
आǑद तथा इसक े  अलावा सरकार अथवा कोई वैसा िनकाय, जो भारत सरकार या राÏय सरकार 
Ʈारा गǑठत Ǒकया गया हो; 
 t) ‘िनयमावली’ से आशय है इस अिधिनयम क े  अÛतग[त िनिम[त िनयमावली; 
 u) ‘अनुसूची’ का अथ[ है इस अिधिनयम क े  तहत संलÊन अनुसूची; 
 v) ǒवƳǒवƭालय से संबंिधत ‘Ĥवत[क िनकाय’ का अथ[ हैः- 
  i) सोसाइटȣज रǔजèĚेशन एÈट, 1860 क े  अÛतग[त कोई संèथा, अथवा 
  ii) इंǑडयन Ěèट एÈट, 1882 क े  अधीन पंजीकृत कोई लोक Ûयास, अथवा 
  iii) Ǒकसी राÏय कȧ ǒविध क े  अनुǾप पंजीकृत कोई संèथा या Ûयास। 
 w) ‘राÏय सरकार’ से आशय है झारखÖड कȧ राÏय सरकार; 
 x) ‘पǐरिनयम’ ’अÚयादेश’ और ‘ǒविनयम' का Đमशः आशय है , पǐरिनयम, अÚयादेश और 
 ǒविनयम जो इस अिधिनयम क े  अÛतग[त ǒवƳǒवƭालय Ʈारा िनिम[त हɉ; 
y) ‘ǒवƳǒवƭालय क े  ǒवƭाथȸ’ का अथ[ है ǒवƳǒवƭालय मɅ उपािध , ǑडÜलोमा अथवा ǒवƳǒवƭालय Ʈारा 
èथाǒपत अÛय अकादिमक ǒविशƴता ĤाƯ करने हेतु एक   पाÓयĐम मɅ नामांǑकत åयǒƠ , ǔजसमɅ 
शोध-उपािध भी शािमल है; 
z) ‘िश¢क’ से आशय है Ĥोफ ेसर, एसोिसएट Ĥोफ े सर, अिसèटेÛट Ĥोफ े सर अथवा इस तरह क े अÛय 
åयǒƠ, ǔजनकȧ िनयुǒƠ ǒवƳǒवƭालय या Ǒकसी अंगीभूत महाǒवƭालय या संèथा मɅ िनदȶिशत करने 
(िश¢ण) अथवा शोधकाय[ संचालन हेतु हुई हो , इसक े  तहत अंगीभूत महाǒवƭालय अथवा संèथान 
क े  Ĥधानाचाय[ भी सǔàमिलत हɇ, ǔजनकȧ संपुǒƴ ǒवƳǒवƭालय अनुदान आयोग Ʈारा िनधा[ǐरत 
िनयमɉ क े  अÛतग[त हुई हो; 
aa) ‘ǒवƳǒवƭालय अनुदान आयोग ’ से आशय है ǒवƳǒवƭालय अनुदान आयोग अिधिनयम , 1956 क े  
अधीन èथाǒपत ǒवƳǒवƭालय अनुदान आयोग; 
 ab) ‘ǒवƳǒवƭालय’ का अथ[ है इस अिधिनयम क े  अÛतग[त झारखÖड मɅ èथाǒपत Ĥ£ान  
  इंटरनेशनल ǒवƳǒवƭालय; 
 ac) ‘क ु लपित’ से आशय है ǒवƳǒवƭालय क े  क ु लपित, ǔजनकȧ िनयुǒƠ इस अिधिनयम कȧ  
  धारा-13 क े  तहत हुई हो; 
 ad) ‘ǒवǔजटर’/‘अितिथ’/'आगंतुक’ से आशय है ǒवƳǒवƭालय क े  ǒवǔजटर/अितिथ/आगंतुक  
  यथा इस अिधिनयम कȧ धारा-10 मɅ वǔण[त है। 
 
5 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
3. ǒवƳǒवƭालय कȧ èथापना:-   
 (1) ǒवƳǒवƭालय कȧ èथापना Ĥ£ान इंटरनेशनल ǒवƳǒवƭालय क े  नाम से होगी। 
 (2) ǒवƳǒवƭालय का मुÉयालय झारखÖड राÏय क े  अÛतग[त होगा तथा यह रांची मɅ  अवǔèथत होगा। 
(3) Ĥवत[क िनकाय को राÏय सरकार Ʈारा Ĥािधकार पğ जारȣ Ǒकये जाने क े  बाद हȣ ǒवƳǒवƭालय का 
संचालन आरंभ Ǒकया जायेगा। 
(4) इस अिधिनयम कȧ अनुसूची ’ए’ मɅ सǔàमिलत शतɟ को ǒवƳǒवƭालय िनधा[ǐरत  समयाविध मɅ पूरा 
करेगा। 
(5) ǒवƳǒवƭालय क े  शासी िनकाय, Ĥबंधन बोड[, अकादिमक पǐरषɮ, क ु लािधपित, क ु लपित, Ĥित क ु लपित, 
क ु लसिचव, िश¢क, मुÉय ǒवƣ एवं लेखा पदािधकारȣ एवं अÛय अिधकारȣ या   सदèय या Ĥािधकारȣ 
एतÙƮारा ǒवƳǒवƭालय क े नाम से गǑठत िनकाय बनाएंगे जब तक वे इस पद पर है अथवा 
उनकȧ सदèयता बनी रहेगी। 
(6) ǒवƳǒवƭालय एक असàबƨ ǒवƳǒवƭालय क े  Ǿप मɅ काय[ करɅगे और वे Ǒकसी भी महाǒवƭालय या 
संèथान मɅ नामांǑकत ǒवƭािथ[यɉ को उपािध (ǑडĒी), ǑडÜलोमा और  Ĥमाण-पğ Ĥदान करने हेतु 
सबƨता नहȣं दे सक Ʌ गे। 
(7) Ĥवत[क िनकाय क े  अंगीभूत महाǒवƭालय और संèथान, जो सàबƨता ĤाƯ हɇ और  ǒवƳǒवƭालय क े  
ǒवशेषािधकार का उपयोग कर रहे हɇ वे इस अिधिनयम क े  Ĥभावी होने क े  साथ हȣ उस 
ǒवƳǒवƭालय से असàबƨ हो जाएंगे, उनकȧ ऐसी सुǒवधाएँ इस  अिधिनयम क े  लागू होने क े 
साथ समाƯ हो जाएंगी और Ĥ£ान इंटरनेशनल ǒवƳǒवƭालय क े  Ĥवत[क िनकाय Ʈारा Ĥदत 
सुǒवधाओं क े  साथ ऐसे महाǒवƭालय और संèथान उस Ĥ£ान इंटरनेशनल ǒवƳǒवƭालय  क े  
अंगीभूत महाǒवƭालय या संèथान बन जाएंगे। 
(8) Ĥ£ान इंटरनेशनल ǒवƳǒवƭालय नाम से एक िनकाय होगा और इस अिधिनयम क े Ĥावधानɉ क े  
अनुǾप उसक े  पास सतत् पद-ĤािƯ अनुĐम और  सामाÛय Ĥित£ा Ĥमाणन कȧ शǒƠ होगी , 
सàपित Ēहण करने व उस पर आिधप×य रखने, उसे अनुबंध/संǒवदा पर देने अथवा किथत नाम 
से वाद चलाने क े अिधकार हɉगे या ǔजस पर वाद दायर Ǒकया जा सक ेगा।  
 (9) ǒवƳǒवƭालय राÏय सरकार अथवा क े Ûġ सरकार से Ǒकसी भी Ĥकार क े  अनुदान अथवा  
 ǒवƣीय सहायता ĤाƯ नहȣं कर सक Ʌ गे। 
बशतȶ Ǒक राÏय सरकार अथवा क े Ûġ सरकार अनुदान या अÛय तरȣक े   से ǒवƣीय सहायता 
दे सकती हैः 
 
6 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
a) शोध ǒवकास और अÛय गितǒविधयɉ क े  िलए जैसे राÏय सरकार क े अÛय गठनɉ को 
ǒवƣीय सहायता उपलÞध करायी जाती है अथवा 
  b) ǒविशƴ शोध अथवा काय[Đम आधाǐरत कोई गितǒविध;  
4. ǒवƳǒवƭालय कȧ सàपǒƣ एवं इसक े  अनुĤयोग:- 
(1) ǒवƳǒवƭालय कȧ èथापना हो जाने पर भूिम और अÛय चल एवं अचल संपǒƣयाँ, जो झारखÖड 
राÏय मɅ ǒवƳǒवƭालय क े  उƧेæय (पूित[) क े िलए अिधĒǑहत, सृǔजत, åयवǔèथत या िनिम[त कȧ 
जाती हɇ, वे ǒवƳǒवƭालय मɅ िनǑहत हɉगी। 
 (2) ǒवƳǒवƭालय Ʈारा भूिम, भवन और अÛय अिधĒǑहत संपǒƣयाँ Ǒकसी अÛय उƧेæय क े  
 िलए इèतेमाल नहȣं हɉगी िसवा ǔजस उƧेæय क े  िलए वे अिधĒǑहत कȧ गयी हɇ। 
(3) ǒवƳǒवƭालय कȧ चल अथवा अचल संपǒƣयाँ का Ĥबंधन शासी िनकाय Ʈारा ǒविनयमɉ मɅ Ĥदƣ 
रȣित क े  अनुǾप Ǒकया जायेगा। 
(4) उप धारा -(1) क े  अÛतग[त ǒवƳǒवƭालय क े  नाम से हèतांतǐरत सàपǒƣ को ǒवƳǒवƭालय क े  
ǒवघटन अथवा समापन क े  फलèवǾप िनधा[ǐरत ढंग से िनयमावली मɅ वǔण[त तरȣक े  से ĤयुƠ 
Ǒकया जाएगा। 
5. ǒवƳǒवƭालय क े  िनबɍधन/अवरोध और बाÚयताएँ:- 
1) ǒवƳǒवƭालय क े åयावसाियक पाÓयĐमɉ, यथा-अिभयंğण एवं Ĥौƭोिगकȧ , िचǑक×सा- शाƸ, Ĥबंधन 
आǑद क े  िलए िश¢ण-शुãक का िनधा[रण ǒवƳǒवƭालय क े  Ʈारा राÏय सरकार Ʈारा अिधसूिचत 
समय-समय पर िनयामक िनकाय, जैसा वह उिचत समझेगी, क े  पय[वे¢ण मɅ Ǒकया जाएगा। 
2) ǒवƳǒवƭालय मɅ नामांकन पूरȣ तरह योÊयता क े  आधार पर होगा। ǒवƳǒवƭालय मɅ नामांकन कȧ 
योÊयता का िनधा[रण ĤाƯांक या अह[ता परȣ¢ा मɅ ĤाƯ Ēेड और पाÓयेतर और अितǐरƠ 
पाÓयचया[ गितǒविधयɉ अथवा राÏय èतर पर ǒवƳǒवƭालय या ǒवƳǒवƭालयɉ क े  संगठन या राÏय 
सरकार क े  Ǒकसी अिभकरण Ʈारा समान पाÓयĐमɉ क े िलए संचािलत Ĥवेश परȣ¢ा मɅ ĤाƯ अंकɉ 
या Ēेड क े  आधार पर Ǒकया जाएगा। 
   बशतȶ Ǒक ǒवƳǒवƭालय क े  åयावसाियक िश¢ण महाǒवƭालयɉ अथवा संèथानɉ  
 मɅ नामांकन िनयंğी िनकाय क े  Ĥावधानɉ Ʈारा शािसत/िनयिमत हो। 
3) िनध[न एवं आिथ[क Ǻǒƴ से ǒपछड़े वगɟ क े ǒवƭािथ[यɉ क े  िलए ǒवƳǒवƭालय को िश¢ण शुãक मɅ 
पूरȣ ¢मता क े  कम से कम पाँच Ĥितशत को मेधा छाğवृित कȧ अनुमित देनी होगी। िनध[नता 
 
7 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
तथा आिथ[क Ǻǒƴ से ǒपछड़े वगɟ कȧ कसौटȣ का िनधा[रण राÏय सरकार Ʈारा समय -समय पर 
Ǒकया जा सक े गा। 
4) ǒवƳǒवƭालय क े  ǒवƭािथ[यɉ कȧ क ुल संÉया क े  पÍचीस Ĥितशत सीटɉ पर झारखÖड राÏय क े 
अिधवासी ǒवƭािथ[यɉ क े  िलए आरǔ¢त करने का Ĥावधान ǒवƳǒवƭालय को करना होगा। सीटɉ क े 
आर¢ण का िनयमन झारखÖड सरकार क े  िनयम और समय-समय पर जारȣ आदेशɉ क े  Ʈारा 
Ǒकया जायेगा। 
5) ǒवƳǒवƭालय को ǒवƳǒवƭालय क े िश¢क े तर पदɉ क े  कम से कम पचास Ĥितशत िश¢क ेतर पदɉ 
को झारखÖड राÏय क े  अिधवासी लोगɉ क े  िलए आरǔ¢त करने का  Ĥावधान रखना होगा। सीटɉ क े  
आर¢ण का िनयमन झारखÖड सरकार क े  िनयम और समय-समय पर जारȣ आदेशɉ क े  Ʈारा 
Ǒकया जायेगा।  
6) ǒवƳǒवƭालय को अकादिमक èतर को बनाये रखने क े िलए यथेƴ/पया[Ư संÉया मɅ  िश¢कɉ एवं 
अिधकाǐरयɉ कȧ िनयुǒƠ करनी होगी और यह सुिनǔƱत करना होगा Ǒक  उन िश¢कɉ या 
अिधकाǐरयɉ कȧ योÊयता Ĥासंिगक िनयामक िनकाय Ʈारा िनधा[ǐरत मानक से िनàन न हो। 
7) ǒवƳǒवƭालय को ǒवƳǒवƭालय से जुड़ȣ तमाम सूचनाएँ ǒवƭािथ[यɉ एवं अÛय पणधाǐरयɉ क े  Ǒहत मɅ 
साव[जिनक करनी होगी , जैसे Ǒक संचािलत पाÓयĐम , अलग-अलग कोǑट (Įेणी) क े  तहत सीटɅ, 
शुãक एवं अÛय पǐरåयय , Ĥदत सहूिलयतɅ एवं सुख सुǒवधाएँ , उपलÞध संकाय/ĤाÚयापक वग[ एवं 
अÛय Ĥासंिगक सूचनाएँ। 
8) पǐरिनयमɉ मɅ वǔण[त रȣित क े  अनुǾप ǒवƳǒवƭालय Ĥ×येक अकादिमक वष[ मɅ उपािध,  ǑडÜलोमा 
Ĥदान करने एवं अÛय उƧेæय से दȣ¢ांत समारोह आयोǔजत कर सक े गा। 
9) ǒवƳǒवƭालय को èथापना क े  पाँच वषɟ क े  भीतर राƶीय मूãयांकन एवं Ĥ×यायन पǐरषɮ (NAAC) 
से Ĥ×यायन ĤाƯ करना होगा और भारत सरकार कȧ अÛय िनयामक संèथाएँ , जो ǒवƳǒवƭालय 
Ʈारा संचािलत पाÓयĐमɉ से सàबƨ हɇ, क े  Ʈारा Ĥदƣ Ēेड कȧ सूचना राÏय सरकार को देनी होगी। 
ǒवƳǒवƭालय को समय-समय पर ऐसे Ĥ×यायन का नवीकरण कराना होगा। 
10) इतना होते हुए भी इस अिधिनयम कȧ अनुसूची ’A’ मɅ उǔãलǔखत शतɟ और भारत सरकार  कȧ 
िनयामक संèथाओं क े  िनयमɉ, ǒविनयमɉ, मानदÖडɉ आǑद का इन संèथाओं Ʈारा   Ĥदƣ सहूिलयतɉ 
तथा सहयोग व कत[åयɉ क े िनçपादन एवं काय[ को जारȣ रखने क े  िलए उन संèथाओं को जैसी 
आवæयकता होगी, ǒवƳǒवƭालय क े  िलए इनका अनुपालन बाÚयकारȣ होगा। 
 
 
 
8 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
6. ǒवƳǒवƭालय क े  उƧेæय:- 
ǒवƳǒवƭालय का उƧेæय अनुदेशना×मक , शोध तथा Ĥसार एवं ऐसी अिधगम कȧ शाखाओं क े  Ʈारा 
जैसा वो उपयुƠ समझे, £ान तथा कौशलɉ को बढ़ाना तथा ǒवèतार करना होगा और ǒवƳǒवƭालय 
यह ĤयƤ करेगा Ǒक ǒवƭािथ[यɉ तथा िश¢कɉ को िनàनिलǔखत क े  िलए  आवæयक माहौल तथा 
सुǒवधाएँ उपलÞध करायी जायɅ:-   
a) पाÓयĐम का मुÉय िश¢ा मɅ पुनिन[मा[ण एवं नवाचार , िश¢ण क े  नवीन तरȣक े, Ĥिश¢ण तथा 
अिधगम ऑनलाइन अिधगम सǑहत , सǔàमिĮत अिधगम , सतत् िश¢ा एवं अÛय तरȣक े  तथा 
एकȧकृत एवं åयǒƠ×व का Ǒहतकर ǒवकास; 
 b) ǒवǒवध अनुशासनɉ मɅ अÚययन; 
 c) अंतर अनुशासिनक अÚययन; 
 d) राƶीय अखंडता , धम[िनरपे¢ता एवं सामाǔजक समता तथा अÛतरराƶीय मेलिम लाप एवं  
 नीितशाƸ। 
7. ǒवƳǒवƭालय िलंग, धम[, वग[, रंग, पंथ, अथवा मत से परे सबक े  िलए खुला होगा:-  
  Ǒकसी भी åयǒƠ को ǒवƳǒवƭालय क े  Ǒकसी काया[लय अथवा उसक े  Ǒकसी अÛय  Ĥािधकार कȧ 
सदèयता से अथवा Ǒकसी ǑडĒी , ǑडÜलोमा अथवा अÛय अकादिमक वैिशçÒय पाÓयĐम मɅ नामांकन से िलंग , मत, 
वग[, जाित, जÛम क े  èथान और धािम[क ǒवƳास अथवा  राजनीितक या अÛय मतवाद क े  आधार पर प¢पात या 
भेदभाव कर वंिचत नहȣं Ǒकया जाएगा। 
8. ǒवƳǒवƭालय क े  काय[ एवं शǒƠयाँ:-  
(i) ǒवƳǒवƭालय का Ĥशासन एवं Ĥबंधन , इसक े  अंगीभूत महाǒवƭालयɉ का Ĥशासन एवं Ĥबंधन तथा 
शोध, िश¢ण, Ĥिश¢ण क े  क े Ûġɉ का ǒवèतार एवं सतत् िश¢ा, दूरèथ अिधगम एवं ई-लिनɍग क े  
ǒवèतार एवं पहुँच को इसक े  झारखÖड राÏय मɅ अवǔèथत पǐरसर मɅ संचालन व Ĥबंधन; 
(ii ) ǒव£ान, Ĥौƭोिगकȧ, मानǒवकȧ, समाज ǒव£ान, िश¢ा-शाƸ, Ĥबंधन, वाǔणÏय, ǒविध, फामȶसी, èवाèØय 
सेवा एवं अÛय ¢ेğɉ मɅ शोध, उÍच िश¢ा , åयावसाियक िश¢ा , िश¢ण- Ĥिश¢ण, सतत् िश¢ा , 
दूरèथ अिधगम एवं ई-लिनɍग क े  संसाधनɉ को उपलÞध कराना;  
(iii) शैǔ¢क Ĥौƭोिगकȧ , िश¢ण एवं अिधगम ĤǑĐया मɅ नवाचारȣ Ĥयोग , राƶीय एवं अÛतरराƶीय 
संèथाओं क े  साथ सहयोग एवं वैसी संèथाओं को संयुƠ काय[Đमɉ का Ĥèताव देना ǔजससे िश¢ा 
क े  ǒवतरण एवं अÛतरराƶीय मानकɉ को ǒवकिसत एवं ĤाƯ करने मɅ िनरंतरता रहे; 
 
9 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
(iv) िश¢ा Ĥदान करने मɅ लचीलेपन क े  िलए िनधा[ǐरत पाÓयĐम, पाÓयचया[ एवं Ĥणाली मɅ इलेÈĚािनक 
एवं दूरèथ अिधगम ǒवǑहत करना; 
(v) परȣ¢ा का आयोजन तथा Ǒकसी åयǒƠ क े  नाम ǒवƳǒवƭालय Ʈारा तय शतɟ क े  साथ उपािध, 
ǑडÜलोमा या Ĥमाण-पğ और अÛय अकादिमक ǒविशƴता Ĥदान करना अथवा ǒविनयमɉ मɅ वǔण[त 
तरȣक े  से उस उपािध, ǑडÜलोमा या Ĥमाण-पğ और अÛय अकादिमक ǒविशƴता या नाम को वापस 
लेना;  
 (vi) फ े लोिशप (िश¢ावृǒƣ), छाğवृǒƣ, पदक और पुरèकार èथाǒपत एवं Ĥदान करना; 
 (vii) पǐरिनयम मɅ वǔण[त तरȣक े  क े अनुǾप मानद उपािध या अÛय ǒविशƴता Ĥदान करना; 
              (viii) उƧेæयɉ कȧ ĤािƯ मɅ आवæयक सहायता क े  िलए èक ू ल, क े Ûġ, संèथान, महाǒवƭालय कȧ  èथापना 
और ǒवƳǒवƭालय क े  मतानुसार काय[Đमɉ तथा पाÓयĐमɉ का आयोजन; 
(ix) ǒवƳǒवƭालय क े  मतानुसार िश¢ा Ĥदान करने व Ĥयोजनɉ क े  Ĥो×साहन क े  िलए Ǒकसी 
महाǒवƭालय, क े Ûġ, संèथान को अंगीभूत महाǒवƭालय घोǒषत करना या नये अंगीभूत महाǒवƭालय, 
क े Ûġ, संèथान कȧ èथापना करना; 
 (x) शोध, िश¢ण सामĒी एवं अÛय कायɟ क े  िलए मुġण, Ĥकाशन एवं पुनǾ×पादन हेतु Ĥबंधन 
  एवं Ĥदश[िनयɉ, सàमेलनɉ, काय[शालाओं एवं संगोǒƵयɉ का आयोजन; 
 (xi) £ान संसाधन क ेÛġ कȧ èथापना; 
               (xii) ǒव£ान, Ĥौƭोिगकȧ, मानǒवकȧ, समाज ǒव£ान, िश¢ा, Ĥबंधन, वाǔणÏय, ǒविध, फामȶसी, èवाèØयसेवा 
एवं अÛय सàबƨ ¢ेğɉ मɅ अनुसंधान तथा शैǔ¢क काय[Đमɉ का Ĥायोजन  एवं दािय×व वहन 
करना; 
 (xiii) समान उƧेæयɉ क े  िलए Ǒकसी शैǔ¢क संèथान क े  साथ सहयोग व संबƨता; 
 (xiv) ǒवƳǒवƭालय क े  उƧेæयɉ कȧ ĤािƯ क े  िलए आभासी (वचु[अल) पǐरसर समेत पǐरसरɉ कȧ èथापना; 
(xv) पेटेÛट Ĥकृित क े  शोध, योजना अिधकारɉ एवं ऐसे समान अिधकारɉ क े  साथ स¢म Ĥािधकारɉ से 
अनुसंधान क े  संबंध मɅ पंजीकरण का दािय×व लेना; 
(xvi) ǒवƳǒवƭालय क े  आंिशक अथवा पूण[ उƧेæयɉ कȧ ĤािƯ हेतु दुिनया क े  Ǒकसी भी Ǒहèसे क े  शैǔ¢क 
एवं अÛय संèथानɉ, ǒवƳǒवƭालयɉ क े  साथ ǒवƭािथ[यɉ, शोधािथ[यɉ, िश¢कɉ, कम[चाǐरयɉ क े  आदान-
Ĥदान क े  Ʈारा संबंध अथवा सहयोग बनाना जैसा वो उिचत समझे; 
 
10 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
(xvii) अनुसंधान, Ĥिश¢ण, परामश[ तथा इस Ĥकार कȧ अÛय सेवाएँ देना, जो ǒवƳǒवƭालय क े  Ĥयोजन क े  
िलए आवæयक हो; 
(xviii) िश¢कɉ, शोधािथ[यɉ, Ĥशासकɉ एवं ǒव£ान, Ĥौƭोिगकȧ, मानǒवकȧ, समाज ǒव£ान, िश¢ा, Ĥबंधन, ǒविध, 
वाǔणÏय, फामȶसी, èवाèØय सेवा एवं सàबƨ ¢ेğ क े  ǒवशेष£ɉ क े  बीच ǒवƳǒवƭालय क े  लêयɉ कȧ 
ĤािƯ क े  िलए संबंध बनाये रखना; 
 (xix) मǑहलाओं एवं अÛय वंिचत ǒवƭािथ[यɉ क े  िलए ǒवƳǒवƭालय Ʈारा यथासंभव वांछनीय ǒवशेष  
                             åयवèथा करने पर ǒवचार; 
 (xx) ǒवƳǒवƭालय क े  åयय का िनयमन, ǒवƣ का Ĥबंधन एवं लेखा का रख-रखाव; 
               (xxi) ǒवƳǒवƭालय क े  उƧेæय एवं लêय ĤािƯ क े  िलए हèतांतरण Ʈारा िनिध, चल एवं  अचल सàपǒƣ, 
उपèकर, सॉÝटवेर एवं अÛय संसाधनɉ को åयवसाय , उƭोग, समाज क े अÛय वगɟ , राƶीय एवं 
अÛतरराƶीय संगठनɉ अथवा Ǒकसी अÛय İोत से उपहार , दान, उपकार या वसीयत क े  Ǿप मɅ ĤाƯ 
करना; 
(xxii) ǒवƭािथ[यɉ क े  िलए सभागार, छाğावास एवं िश¢कɉ तथा कम[चाǐरयɉ क े  िनवास क े  िलए आवास का 
िनमा[ण, रख-रखाव एवं åयवèथा; 
(xxiii) खेल, सांèकृितक- सह-पाÓयचया[ एवं अितǐरƠ पाÓयचया[ गितǒविधयɉ कȧ उÛनित क े  िलए क े Ûġɉ, 
पǐरसरɉ, सभागारɉ, भवनɉ, èटेǑडयम का िनमा[ण, Ĥबंधन तथा रख-रखाव; 
(xxiv) ǒवƳǒवƭालय क े  िनवासी ǒवƭािथ[यɉ, िश¢कɉ तथा कम[चाǐरयɉ क े  िलए अनुशासन बनाये रखने और 
उनक े  èवाèØय, सामाÛय कãयाण, सामाǔजक एवं सांèकृितक गितǒविधयɉ क े  Ĥो×साहन, संवƨ[न हेतु 
पय[वे¢ण, िनयंğण तथा िनयमन; 
 (xxv) पǐरिनयम Ʈारा िनधा[ǐरत फȧस एवं अÛय शुãक तय करना, मांगना तथा ĤाƯ करना; 
 (xxvi) फ ै लोिशप (शोधवृǒƣ), छाğवृǒƣ, पुरèकार, पदक एवं अÛय पुरèकारɉ कȧ  èथापना; 
(xxvii) ǒवƳǒवƭालय आवæयकता या Ĥयोजन को पूरा करने कȧ Ǻǒƴ से Ǒकसी भूिम या भवन को खरȣदने, 
पÒटे पर लेने या उपहार व वसीयत, ǒवरासत या अÛय तरȣक े  से काय[ हेतु ĤाƯ कर सक े गा और 
यह उन िनयमɉ व शतɟ क े  Ǿप मɅ èवीकाय[ हो सकता है, ǔजससे Ǒकसी भवन को बनाने या काय[ 
करने, उसमɅ पǐरवत[न करने और रख-रखाव हेतु उिचत हो; 
(xxviii) ǒवƳǒवƭालय क े  Ǒहत, गितǒविधयɉ एवं उƧेæयɉ कȧ संगित कȧ Ǻǒƴ से जो माÛय हो , उसक े  अनुǾप 
ǒवƳǒवƭालय कȧ चल या अचल सàपǒƣ या उसक े  Ǒकसी Ǒहèसे को बेचने, ǒविनमय, पÒटा या 
अÛय तरȣक े  से Ĥबंिधत करना; 
 
11 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
(xxix) िनमा[ण और समथ[न , कटौती और वाता[, वचनपğ नोट, ǒविनयम ǒबल , चेक और अÛय ǒविनमेय 
उपèकर आकǒष[त और èवीकार करना; 
(xxx) ǒवƳǒवƭालय क े  सभी खचɟ को पूरा करने क े  िलए ǒवƳǒवƭालय कȧ िनिध को बढ़ाना और बांड पर 
उधार लेना, बंधक, वचनपğ नोट या अÛय दािय×वɉ या Ĥितभूितयɉ कȧ  èथापना या सàपूण[ अथवा 
ǒवƳǒवƭालय कȧ Ǒकसी सàपǒƣ और पǐरसàपǒƣ अथवा ǒबना Ǒकसी Ĥितभूित और माÛय िनयमɉ 
और शतɟ क े  अनुǾप करना; 
9. सàबƨता क े  अवरोधक:-  
 1) ǒवƳǒवƭालय को Ǒकसी महाǒवƭालय या संèथा को सàबƨता देने का ǒवशेषािधकार  
  नहȣं होगा। 
2) ǒवƳǒवƭालय अनुदान आयोग अथवा सरकार Ʈारा èथाǒपत ऐसे अÛय िनयामक िनकायɉ अथवा 
क े Ûġ या राÏय सरकार, जैसा भी हो , क े  Ʈारा पूव[ èवीकृित क े  पƱात् हȣ ǒवƳǒवƭालय अपने 
पǐरसर क े  अलावा कोई दूरवतȸ पǐरसर, अपतट पǐरसर , अÚययन क े Ûġ, परȣ¢ा क े Ûġ झारखÖड 
राÏय क े  अÛदर या बाहर शुǾ कर सक े गा। 
3) दूरèथ Ĥणाली से पाÓयĐमɉ कȧ शुǾआत क ेवल ǒवƳǒवƭालय अनुदान आयोग अथवा सरकार Ʈारा 
èथाǒपत ऐसी िनयामक संèथा कȧ पूव[ èवीकृित क े  बाद कȧ जाएगी। 
10. आगंतुक (ǒवǔजटर):-  
 1) झारखÖड क े  राÏयपाल ǒवƳǒवƭालय क े  ǒवǔजटर (आगंतुक) हɉगे। 
 2) आगंतुक (ǒवǔजटर) जब दȣ¢ांत समारोह मɅ ǑडĒी (उपािध), ǑडÜलोमा, चाट[र, ओहदा (पदनाम) और   
               Ĥमाण-पğ Ĥदान करने क े  िलए मौजूद रहɅगे तो उसकȧ अÚय¢ता करɅगे। 
3) ǒवƳǒवƭालय अथवा ǒवƳǒवƭालय Ʈारा संपोǒषत Ǒकसी संèथान क े  िश¢ा क े  èतर, अनुशासन, 
िशƴाचार और समुिचत ǑĐयाशीलता को सुिनǔƱत करने कȧ Ǻǒƴ से   आगंतुक को ǒवƳǒवƭालय क े 
ħमण/दौरे का अिधकार होगा। 
ǒवƳǒवƭालय क े  अिधकारȣ 
11. ǒवƳǒवƭालय क े  िनàनिलǔखत अिधकारȣ हɉगे:- 
 a) क ु लािधपित  b) क ु लपित 
 c) Ĥित-क ु लपित  d) िनदेशक/Ĥधानाचाय[ 
 e) क ु लसिचव  f) मुÉय ǒवƣ एवं लेखा पदािधकारȣ 
 
12 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
 g) परȣ¢ा िनयंğक  h) छाğ कãयाण संकायाÚय¢ 
 i) संकायाÚय¢  j) क ु लानुशासक और 
 k) ǒवƳǒवƭालय मɅ अÛय ऐसे अिधकारȣ जो पǐरिनयम Ʈारा घोǒषत Ǒकये जाएंगे।   
12. क ु लािधपित:-  
1) क ु लािधपित कȧ िनयुǒƠ Ĥवत[क िनकाय Ʈारा पाँच वषɟ कȧ अविध क े  िलए आगंतुक (ǒवǔजटर) क े  
अनुमोदन क े  पƱात् िनधा[ǐरत ĤǑĐयाओं तथा एतÙसंबंधी िनयमɉ एवं शतɟ क े  अनǾप कȧ 
जाएगी। काय[काल पूरा होने क े  पƱात् क ु लािधपित आगंतुक कȧ सलाह क े  बाद Ĥवत[क िनकाय 
Ʈारा पुनिन[युƠ Ǒकये जा सक Ʌ गे।  
 2) क ु लािधपित अपने काया[लय पद क े  अिधकार से ǒवƳǒवƭालय क े  Ĥधान हɉगे। 
 3) क ु लािधपित शासी िनकाय कȧ बैठकɉ कȧ अÚय¢ता करɅगे और जब आगंतुक (ǒवǔजटर)  मौजूद  
                नहȣं रहɅगे तब उपािध (ǑडĒी), ǑडÜलोमा या अÛय अकादिमक ǒविशƴता Ĥदा न करने हेतु दȣ¢ांत  
              समारोह कȧ अÚय¢ता करɅगे। 
4) क ु लािधपित अपने हाथ से िलǔखत व Ĥवत[क िनकाय को संबोिधत कर अपने पद से इèतीफा दे 
सकते हɇ। 
 5) क ु लािधपित को िनàनिलǔखत अिधकार हɉगे, यथाः- 
  a) Ǒकसी भी जानकारȣ या अिभलेख कȧ माँग करने; 
  b) क ु लपित कȧ िनयुǒƠ; 
  c) इस अिधिनयम क े  Ĥावधानɉ क े  अनुǾप क ु लपित को हटाने और 
  d) इस अिधिनयम या पǐरिनयमɉ क े Ʈारा Ĥदƣ अÛय शǒƠयाँ। 
13. क ु लपित:-  
1) क ु लपित कȧ िनयुǒƠ क ुलािधपित ǒवƳǒवƭालय अनुदान आयोग Ʈारा िनधा[ǐरत योÊयताओं क े  
अनुǾप करɅगे और ये पाँच साल कȧ अविध क े  िलए अपने पद पर बने रहɅगे। बशतȶ Ǒक क ु लपित 
पाँच वष[ कȧ अविध पूरȣ होने क े  पƱात् पाँच वष[ क े  एक और काय[काल क े  िलए पुनिन[युǒƠ क े  
पाğ हɉगे। शत[ यह रहेगी Ǒक क ुलपित क े  Ǿप मɅ िनयुƠ åयǒƠ 70 वष[ कȧ आयु पूरȣ करने क े  
बाद अपने पद से, काय[काल क े  दौरान या ǒवèताǐरत काय[काल से सेवािनवृत हो जाएगा।  
 
13 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
2) क ु लपित ǒवƳǒवƭालय क े  मुÉय काय[कारȣ और अकादिमक अिधकारȣ हɉगे और ǒवƳǒवƭालय क े 
मामलɉ मɅ सामाÛय अधी¢ण और िनयंğण का Ĥयोग करɅगे तथा  ǒवƳǒवƭालय क े  ǒविभÛन 
Ĥािधकारɉ Ʈारा िलए गए फ ै सलɉ पर अमल करɅगे। 
3) आगंतुक (ǒवǔजटर) और क ु लािधपित कȧ गैर मौजूदगी मɅ ǒवƳǒवƭालय क े  दȣ¢ांत समारोह कȧ 
अÚय¢ता करɅगे। 
4) क ु लपित यǑद यह अनुभव करɅ Ǒक Ǒकसी मामले पर त×काल कार[वाई आवæयक है , तो वे  
ǒवƳǒवƭालय क े  Ǒकसी Ĥािधकार का इस अिधिनयम क े  तहत Ĥदƣ शǒƠयɉ का इèतामोल कर 
सकते हɇ और उस Ĥािधकार को संबƨ मामले मɅ कृत कार[वाई कȧ जानकारȣ दे सकते हɇ। 
  बशतȶ Ǒक ǒवƳǒवƭालय का Ĥािधकार या ǒवƳǒवƭालय कȧ सेवा का अÛय åयǒƠ  यǑद 
क ु लपित Ʈारा कृत कार[वाई से åयिथत है तो इस उप धारा क े तहत इस िनण[य क े  संĤेǒषत होने 
कȧ ितिथ क े  एक माह क े  भीतर क ु लािधपित क े  सम¢ अपील कर सकता है। क ुलािधपित, क ु लपित 
Ʈारा कȧ गयी कार[वाई को संपुƴ, संशोिधत या पǐरवित[त कर सकते हɇ। 
 5) क ु लपित ऐसी शǒƠयɉ और इस तरह क े  अÛय काय[ िनधा[ǐरत दायरे मɅ कर सकते हɇ। 
14. क ु लपित कȧ पदÍयुित:-  
1) क ु लािधपित को यǑद Ǒकसी समय Ǒकसी जाँच क े  पƱात् आवæयक लगे या Ĥतीत हो Ǒक क ु लपितः 
a) इस अिधिनयम, पǐरिनयम, अÚयादेश क े  तहत Ĥदƣ कत[åयɉ क े  िनव[हन मɅ ǒवफल रहे हɉ; 
अथवा 
  b) ǒवƳǒवƭालय क े  Ǒहतɉ क े  ǒवपरȣत पूवा[Ēह से Ĥेǐरत होकर काय[ Ǒकये हɉ, या 
  c) ǒवƳǒवƭालय क े  मामलɉ को सुलझाने मɅ अ¢म हɉ, तो क ु लािधपित यह जानते  
  हुए भी Ǒक क ुलपित का काय[काल पूरा नहȣं हुआ है, कारण बताते हुए िनधा[ǐरत   
  ितिथ से पद से इèतीफा देने क े  िलए िलǔखत आदेश दे सकते हɇ।  
2) उप धारा (1) क े  तहत ǒवशेष आधार पर कार[वाई क े  Ǒकसी Ĥèताव कȧ सूचना Ǒदए ǒबना कोई 
आदेश पाǐरत नहȣं Ǒकया जाएगा , Ĥèताǒवत आदेश क े  ǔखलाफ कारण बताने का एक समुिचत 
अवसर क ु लपित को Ǒदया जाएगा। 
15. Ĥित-क ु लपित:-  
1) Ĥित-क ु लपित कȧ िनयुǒƠ क ु लािधपित Ʈारा इस तरȣक े  से और ऐसे कायɟ क े  िलए Ĥदƣ व वǔण[त 
शǒƠयɉ क े  तहत कȧ जा सक े गी। 
 
14 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
2) Ĥित क ुलपित उप धारा-1 क े तहत िनयुƠ एक Ĥोफ ेसर क े  Ǿप मɅ अपने कत[åयɉ क े अलावा अपने 
कत[åय का िनव[हन करɅगे। 
3) Ĥितक ु लपित क ुलपित को उनकȧ आवæयकतानुसार उनक े कत[åयɉ क े  िनव[हन मɅ सहायता करɅगे। 
 4) Ĥितक ु लपित Ĥवत[क िनकाय Ʈारा िनधा[ǐरत रािश मानदेय क े  Ǿप मɅ ĤाƯ करɅगे। 
16. िनदेशक (◌ो◌ं)/Ĥधानाचाय[ (◌ो) :-ओमन 
िनदेशकɉ/Ĥधानाचायɟ कȧ िनयुǒƠ िनǑद[ƴ ढंग से तथा Ĥदƣ शǒƠयɉ का Ĥयोग कर कȧ जा सक े गी।  
17. क ु लसिचव :-  
1) क ु लसिचव Ĥवत[क िनकाय क े  अÚय¢ Ʈारा पǐरिनयम मɅ िनǑद[ƴ Ĥावधानɉ क े  अनुसार िनयुƠ Ǒकये 
जाएंगे। क ु लसिचव ǒवƳǒवƭालय अनुदान आयोग Ʈारा िनधा[ǐरत योÊयता को धारण करɅगे। 
2) क ु लसिचव को ǒवƳǒवƭालय कȧ ओर से अिभलेखɉ, दèतावेजɉ को अिभĤमाǔणत करने, Ĥमाण-पğɉ 
पर हèता¢र करने तथा समझौता करने कȧ शǒƠ होगी तथा वे ऐसी दूसरȣ  शǒƠयɉ का Ĥयोग एवं 
कायɟ को पूरा करɅगे जो उनक े  िलए िनǑद[ƴ Ǒकया गया हो। 
3) क ु लसिचव काय[कारȣ पǐरषɮ एवं अकादिमक पǐरषɮ क े  पदेन सदèय सिचव हɉगे लेǑकन उÛहɅ मत 
देने का अिधकार नहȣं होगा। 
18. मुÉय ǒवƣ तथा लेखा अिधकारȣ :-  
1) Ĥवत[क िनकाय क े  अÚय¢ Ʈारा मुÉय ǒवƣ तथा लेखा पदािधकारȣ कȧ िनयुǒƠ इस Ĥकार कȧ 
जाएगी, जैसा पǐरिनयम मɅ िनǑद[ƴ हो। 
 2) मुÉय ǒवƣ एवं लेखा पदािधकारȣ ऐसी शǒƠयɉ का Ĥयोग तथा दािय×वɉ का िनव[हन  
  कर सक Ʌ गे जैसा Ǒक पǐरिनयम मɅ िनǑद[ƴ है। 
19. परȣ¢ा िनयंğक:- 
1) परȣ¢ा िनयंğक ǒवƳǒवƭालय का पूण[कािलक पदािधकारȣ होगा तथा पǐरिनयम क े  अनुǾप 
क ु लािधपित Ʈारा िनयुƠ Ǒकया जाएगा। 
 2) परȣ¢ा िनयंğक क े  दािय×व हɉगेः- 
  a) परȣ¢ा को अनुशािसत एवं क ुशल तरȣक े  से संचािलत करना; 
  b) सÉत गोपनीयता कȧ Ǻǒƴ से Ĥư-पğɉ क े  चयन कȧ åयवèथा करना; 
 
15 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
  c) िनधा[ǐरत समय-साǐरणी क े  अÛतग[त उƣर पुǔèतकाओं क े  मूãयांकन कȧ   
   åयवèथा करना; 
d) परȣ¢ा-Ĥणाली कȧ िनçप ¢ता और ǒवषयिनƵता को उÛनत बनाने तथा  ǒवƭािथ[यɉ कȧ 
योÊयता क े  सहȣ आकलन कȧ Ǻǒƴ से बेहतर साधन अपनाने क े  िलए सतत् समी¢ा 
करना; 
  e) क ु लपित क े  Ʈारा समय-समय पर सɋपे गए उन सारे दािय×वɉ का िनव[हन करना  
  जो परȣ¢ा से संबंिधत हɉ। 
20. अÛय अिधकारȣ:-  
 छाğ कãयाण संकायाÚय¢, संकायाÚय¢ और मुÉय क ुलानुशासक सǑहत ǒवƳǒवƭालय क े अÛय 
 अिधकाǐरयɉ क े  दािय×व, शǒƠयɉ और िनयुǒƠ का तरȣका वैसा होगा, जैसा िनǑद[ƴ Ǒकया गया हो ।  
21. ǒवƳǒवƭालय क े  Ĥािधकारः- 
 ǒवƳǒवƭालय क े  िनàनिलǔखत Ĥािधकार हɉगे, यथा- 
 a) शासी िनकाय 
 b) Ĥबंधन बोड[ 
 c) अकादिमक पǐरषɮ  
 d) ǒवƣ सिमित 
 e) योजना बोड[ 
 f) वैसे अÛय सभी Ĥािधकार, जो अिधिनयम क े  Ʈारा ǒवƳǒवƭालय क े  Ĥािधकार घोǒषत Ǒकये गये हɉ।  
22. शासी िनकाय 
 1) शासी िनकाय क े  िनàनिलǔखत सदèय हɉगे, यथा- 
  a) क ु लािधपित; 
  b) क ु लपित; 
  c) सरकार क े  सिचव, उÍच एवं तकनीकȧ िश¢ा ǒवभाग, झारखंड अथवा उनका  
   Ĥितिनिध; 
  d) Ĥवत[क िनकाय Ʈारा नािमत पाँच åयǒƠ, ǔजनमɅ से दो ĤÉयात िश¢ाǒवɮ हɉगे; 
 
16 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
  e) क ु लािधपित Ʈारा नािमत ǒवƳǒवƭालय क े  बाहर से एक åयǒƠ, जो Ĥबंधन   
 और Ĥौƭोिगकȧ क े  ǒवशेष£ क े  Ǿप मɅ हɉगे।  
  f) क ु लािधपित Ʈारा नािमत एक ǒवƣ ǒवशेष£। 
 2) शासी िनकाय ǒवƳǒवƭालय का सवȾÍच Ĥािधकार एवं मुÉय शासी िनकाय   
  होगा। इसकȧ िनàनिलǔखत शǒƠयाँ हɉगी, यथाः- 
  a) िनयम, पǐरिनयम, अिधिनयम अथवा अÚयादेश का Ĥयोग करते हुए   
   ǒवƳǒवƭालय क े  कायɟ को िनयंǒğत, िनदȶिशत एवं संचािलत करना; 
  b) ǒवƳǒवƭालय क े  अÛय िनण[यɉ कȧ समी¢ा करना यǑद वे िनयमɉ, अÚयादेशɉ,  
   कानूनɉ क े  Ĥावधानɉ क े  अनुǾप नहȣं हो; 
  c) ǒवƳǒवƭालय क े  वाǒष[क Ĥितवेदन तथा बजट को अनुमोǑदत करना; 
  d) ǒवƳǒवƭालय Ʈारा अनुपालन हेतु ǒवèतृत नीितयɉ का िनमा[ण; 
  e) ǒवƳǒवƭालय क े  ǒवघटन क े  िलए Ĥवत[क िनकाय को अनुशंसा करना, यǑद संपूण[  
   Ĥयास क े  बाद भी ǒवƳǒवƭालय ठȤक ढंग से काय[ संपÛन करने कȧ ǔèथित मɅ  
   नहȣं हो; 
  f) पǐरिनयमɉ Ʈारा िनǑद[ƴ अÛय शǒƠयɉ का Ĥयोग करना। 
 3) शासी िनकाय कȧ बैठक एक क ैलɅडर वष[ मɅ कम-से-कम तीन बार होगी। 
 4) बैठक का कोरम चार होगाः- 
बशतȶ उÍच एवं तकनीकȧ िश¢ा ǒवभाग, झारखंड सरकार क े  सिचव या उनकȧ अनुपǔèथित 
मɅ िनदेशक , उÍच िश¢ा Ĥ×येक बैठक मɅ उपǔèथत हɉ , ǔजसमɅ सरकारȣ नीितयɉ या िनदȶशɉ से 
संबंिधत िनण[य िलये जाने हɉ। 
23. Ĥबंधन बोड[ः-  
 (1) Ĥबंधन बोड[ िनàनिलǔखत सदèयɉ क े  योग से गǑठत होगा, यथा- 
  a) क ु लपित; 
  b) सरकार क े  सिचव, उÍच एवं तकनीकȧ िश¢ा ǒवभाग, झारखंड अथवा उनक े   
   Ĥितिनिध; 
  c) Ĥवत[क िनकाय Ʈारा नािमत शासी िनकाय क े  दो सदèय; 
 
17 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
  d) Ĥवत[क िनकाय Ʈारा नािमत तीन सदèय, जो शासी िनकाय क े  सदèय नहȣं हɇ; 
  e) िश¢कɉ क े  बीच से Ĥवत[क िनकाय Ʈारा नािमत तीन सदèय; 
  f) क ु लपित Ʈारा नािमत दो िश¢क।  
 (2) Ĥबंधन बोड[ क े  अÚय¢ क ु लपित हɉगे। 
 (3) Ĥबंधन बोड[ कȧ शǒƠयाँ एवं काय[ पǐरिनयम मɅ जैसा िनǑद[ƴ है, क े  अनुǾप होगा। 
 (4) Ĥबंधन बोड[ कȧ बैठक का कोरम पाँच होगा; 
  बशतȶ Ǒक सरकार क े  सिचव, उÍच एवं तकनीकȧ िश¢ा ǒवभाग , झारखंड सरकार अथवा उनकȧ 
अनुपǔèथित मɅ िनदेशक, उÍच िश¢ा Ĥ×येक बैठक मɅ उपǔèथत हɉ; ǔजसमɅ सरकार कȧ नीितयɉ/िनदȶशɉ से संबंिधत  
िनण[य िलये जाने हɉ। 
24. अकादिमक पǐरषɮ:-  
 1) अकादिमक पǐरषɮ क ु लपित तथा वैसे सदèयɉ क े  योग से बनेगा, जैसा पǐरिनयम मɅ  
  िनǑद[ƴ है। 
 2) अकादिमक पǐरषɮ क े  अÚय¢ क ु लपित हɉगे। 
 3) आकादिमक पǐरषɮ ǒवƳǒवƭालय कȧ मुÉय अकादिमक िनकाय होगी, जैसा Ǒक  अिधिनयम, 
पǐरिनयमɉ, अÚयादेशɉ मɅ Ĥावधान है और यह ǒवƳǒवƭालय कȧ अकादिमक नीितयɉ का  संयोजन तथा 
पय[वे¢ण करेगी। 
 4) अकादिमक पǐरषɮ कȧ बैठक का कोरम पǐरिनयम क े  िनदȶशɉ क े  अनुǾप होगा। 
25. ǒवƣ सिमित:-  
1) ǒवƣ सिमित ǒवƳǒवƭालय कȧ मुÉय ǒवƣीय िनकाय होगी, जो ǒवƣ संबंधी मामलɉ कȧ देख -रेख 
करेगी। 
 2) ǒवƣ सिमित का संǒवधान, शǒƠयाँ और काय[ िनǑद[ƴ Ĥावधानɉ क े  अनुǾप हɉगे। 
26. योजना बोड[:-  
1) योजना बोड[ ǒवƳǒवƭालय का Ĥधान योजना िनकाय होगा और यह सुिनǔƱत करेगा  Ǒक बुिनयादȣ 
ढाँचा और अकादिमक समथ[न Ĥणाली ǒवƳǒवƭालय अनुदान आयोग तथा अÛय पǐरषदɉ Ʈारा 
िनधा[ǐरत मानदंडɉ को पूरा करती है। 
 
18 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
 2) योजना बोड[ का संǒवधान, उसक े  सदèयɉ का काय[काल तथा उनकȧ शǒƠयɉ एवं कायɟ का  
 िनधा[रण िनǑद[ƴ Ĥावधानɉ क े  अनुǾप होगा। 
27. अÛय Ĥािधकार:-  
 ǒवƳǒवƭालय क े  अÛय Ĥािधकारɉ का गठन, शǒƠयाँ तथा काय[ िनदȶशɉ क े  अनुǾप हो सक े गा। 
28. Ǒकसी Ĥािधकार अथवा िनकाय कȧ सदèयता क े  िलए अयोÊयता:-  
 कोई åयǒƠ ǒवƳǒवƭालय क े  Ǒकसी Ĥािधकार या िनकाय कȧ सदèयता क े  योÊय नहȣं होगा, यǑद  वहः 
 a) यǑद वह अèवèथ मानस का है और उसे स¢म Ûयायालय Ʈारा ऐसा घोǒषत Ǒकया गया  
 है; 
 b) यǑद अमुƠ Ǒदवािलया है; 
 c) यǑद नैितक èखलन का अपराधी पाया गया है; 
 d) Ǒकसी परȣ¢ा क े  संचालन मɅ अनुिचत åयवहार करने अथवा Ĥो×साǑहत करने क े  िलए कहȣं 
  भी, Ǒकसी Ǿप मɅ दंǑडत Ǒकया गया है। 
29. ǐरǒƠयाँ ǒवƳǒवƭालय क े  Ĥािधकार अथवा िनकाय क े  गठन या काय[वाहȣ को अमाÛय नहȣं करɅगी:-  
  ǒवƳǒवƭालय क े  Ǒकसी Ĥािधकार कȧ काय[वाहȣ िसफ[ इसिलए अमाÛय नहȣं कȧ जायेगी Ǒक 
 ǒवƳǒवƭालय क े  Ǒकसी Ĥािधकार या संगठन कȧ ǐरǒƠ अथवा संǒवधान मɅ कोई दोष है। 
30. सिमितयɉ का गठन:-  
  ǒवƳǒवƭालय क े  Ĥािधकार ऐसी शतɟ क े  साथ जो ǒवशेष काम क े िलए आवæयक हɉ तथा जो 
 पǐरिनयमɉ Ʈारा अनुमोǑदत हɉ, ऐसी सिमितयɉ का गठन कर सक Ʌ गे। 
पǐरिनयम, अÚयादेश और ǒविनयम 
31. Ĥथम पǐरिनयम:-  
1) इस अिधिनयम क े Ĥावधानɉ तथा इसक े अंतग[त बनाये गए िनयमɉ क े अनुक ूल पहला पǐरिनयम 
िनàनिलǔखत मामलɉ मɅ से सभी या Ǒकसी एक का िनधा[रण करेगा, यथा- 
a) ǒवƳǒवƭालय क े  Ĥािधकारɉ और अÛय िनकायɉ क े िलए समय-समय पर गठन , शǒƠयɉ 
और काय[वाǑहयɉ का िनधा[रण; 
b) क ु लािधपित, क ु लपित कȧ िनयुǒƠ कȧ शतɟ और उनकȧ शǒƠयɉ तथा अिधकारɉ  का 
िनधा[रण; 
 
19 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
c) क ु लसिचव और मुÉय ǒवƣ तथा लेखा पदािधकारȣ कȧ िनयुǒƠ कȧ ĤǑĐया और  शतɟ तथा 
उनकȧ शǒƠयɉ और काय[ का िनधा[रण; 
  d) अÛय अिधकाǐरयɉ तथा िश¢कɉ कȧ िनयुǒƠ कȧ पƨित और शतɟ तथा   
   शǒƠयɉ  और काय[ का िनधा[रण; 
  e) ǒवƳǒवƭालय क े  कम[चाǐरयɉ कȧ सेवा-शतɟ का िनधा[रण; 
  f) कम[चाǐरयɉ अथवा ǒवƭािथ[यɉ और ǒवƳǒवƭालय क े  बीच Ǒकसी Ĥकार क े   
   ǒववाद कȧ ǔèथित मɅ मÚयèथता कȧ ĤǑĐया का िनधा[रण; 
  g) मानद उपािधयाँ Ĥदान करना; 
  h) ǒवƭािथ[यɉ क े  िश¢ण शुãक कȧ अदायगी मɅ छ ू ट और छाğवृǒƣ तथा   
   फ े लोिशप Ĥदान करने कȧ ĤǑĐया का िनधा[रण;  
  i) सीटɉ क े  आर¢ण क े िनयम सǑहत Ĥवेश कȧ नीित का िनधा[रण; तथा 
  j) ǒवƭािथ[यɉ से िलया जाने वाला शुãक। 
 2) ǒवƳǒवƭालय का पहला पǐरिनयम शासी िनकाय Ʈारा बनाया जाएगा और èवीकृित  
  हेतु राÏय सरकार को समǒप[त Ǒकया जाएगा। 
3) ǒवƳǒवƭालय Ʈारा समǒप[त Ǒकए गए पहले पǐरिनयम पर राÏय सरकार ǒवचार करेगी  और 
यथासंभव इसकȧ ĤािƯ क े साठ Ǒदनɉ क े  भीतर इसकȧ èवीकृित, संशोधनɉ अथवा ǒबना संशोधन क े  
जैसा वह आवæयक समझे, देगी। 
4) राÏय सरकार Ʈारा èवीकृत पहले पǐरिनयमɉ पर ǒवƳ ǒवƭालय अपनी सहमित संĤेǒषत  करेगा, 
अथवा राÏय सरकार Ʈारा उप धारा-3 क े  अंतग[त Ǒकये गये Ǒकसी संशोधन या सभी संशोधनɉ को 
नहȣं लागू करने पर कारण बतायेगा। राÏय सरकार ǒवƳǒवƭालय क े सुझावɉ को माÛय या 
अमाÛय कर सकती है।  
 5) राÏय सरकार ने पहले पǐरिनयम को ǔजस Ǿप मɅ अंततः èवीकार Ǒकया है उसे शासकȧय 
  राजपğ मɅ Ĥकािशत करेगी और यह Ĥकाशन कȧ ितिथ से लागू माना जाएगा। 
32. परवतȸ पǐरिनयम:-  
1) इस अिधिनयम और इसक े  बाद बनाये गये िनयमɉ, ǒवƳǒवƭालय क े परवतȸ पǐरिनयमɉ मɅ 
िनàनिलǔखत सभी या Ǒकसी एक क े  बारे मɅ åयवèथा दे सकता है, यथा- 
a) ǒवƳǒवƭालय क े  नये Ĥािधकारɉ का सृजन; 
 
20 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
b) लेखा नीित और ǒवƣीय ĤǑĐया; 
c) ǒवƳǒवƭालयɉ क े  Ĥिधकारɉ मɅ िश¢कɉ का Ĥितिनिध×व; 
d) नए ǒवभागɉ का िनमा[ण और वत[मान ǒवभागɉ का उÛमूलन अथवा पुनग[ठन; 
e) पदकɉ और पुरèकारɉ का िनधा[रण; 
f) पदɉ क े  िनमा[ण और ǒवलोपन कȧ ĤǑĐया; 
g) शुãकɉ का पुनरȣ¢ण; 
h) ǒविभÛन ǒवषयɉ मɅ सीटɉ कȧ संÉया मɅ बदलाव तथा 
i) अÛय सभी मामलɉ का पǐरिनयम Ʈारा िनधा[रण , जो इस अिधिनयम मɅ वǔण[त Ĥावधान 
क े  अंतग[त आवæयक हɉ। 
2) पहले पǐरिनयम से इतर ǒवƳǒवƭालय क े पǐरिनयमɉ का िनमा[ण शासी िनकाय कȧ सहमित से 
Ĥबंधन बोड[ Ʈारा Ǒकया जाएगा। 
3) उप धारा (2) क े  अंतग[त िनिम[त पǐरिनयम को राÏय सरकार क े  सम¢ Ĥèतुत Ǒकया जाएगा, ǔजसे 
वह èवीकृत करेगी अथवा यǑद आवæयक समझे तो क ुछ संशोधन क े िलए परामश[, पǐरिनयम कȧ 
ĤिƯ कȧ ितिथ से यथासंभव दो महȣने क े  भीतर देगी।  
4) राÏय सरकार Ʈारा सुझाये गये संशोधनɉ पर शासी िनकाय ǒवचार करेगा और पǐरिनयमɉ मɅ Ǒकये 
गये पǐरवत[न क े  Ĥित सहमित अथवा राÏय सरकार Ʈारा सुझाये संशोधनɉ पर ǑटÜपणी क े साथ 
उसे वापस कर देगा। 
5) राÏय सरकार शासी िनकाय Ʈारा कȧ गयी ǑटÜपǔणयɉ पर ǒवचार करेगी तथा पǐरिनयमɉ को ǒबना 
संशोधन अथवा संशोधनɉ क े  साथ èवीकृत करेगी और इसे शासकȧय राजपğ मɅ Ĥकािशत करायेगी 
जो Ĥकाशन कȧ ितिथ से Ĥभावी होगा। 
33. Ĥथम अÚयादेश:-  
1) इस अिधिनयम क े  Ĥावधानɉ क े  अधीन िनिम[त िनयमɉ, पǐरिनयमɉ क े  तहत, Ĥथम अÚयादेश सभी 
मामले या िनàनिलǔखत मɅ से कोई एक अथवा सभी कȧ åयवèथा कर सकता है, यथा- 
a) ǒवƳǒवƭालय मɅ ǒवƭािथ[यɉ का Ĥवेश और इस Ǿप मɅ नामांकन;  
b) ǒवƳǒवƭालय कȧ ǑडĒी , ǑडÜलोमा एवं Ĥमाण पğ क े  िलए अÚययन हेतु पाठयĐम का 
िनधा[रण; 
 
21 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
c) ǑडĒी, Ǒडपलोमा, Ĥमाण पğ और अÛय अकादिमक वैिशçÒय Ĥदान करने हेतु Ûयूनतम 
योÊयता; 
d) फ े लोिशप, छाğवृित, वजीफा, पदक और पुरèकार हेतु शतɏ; 
e) काया[लय क े  िनयमɉ और परȣ¢ण िनकाय, परȣ¢कɉ तथा मÚयèथɉ कȧ िनयुǒƠ क े  तरȣक े  
सǑहत परȣ¢ाओं का संचालन; 
f) ǒविभÛन पाठयĐमɉ कȧ परȣ¢ाओं , उपािधयɉ और ǑडÜलोमा क े  िलए ǒवƳǒवƭालय Ʈारा 
िलया जाने वाला शुãक; 
g) ǒवƳǒवƭालय क े  ǒवƭािथ[यɉ क े  िनवास कȧ शतɏ; 
h) ǒवƭािथ[यɉ क े  ǒवǾƨ अनुशासना×मक कार[वाई संबंधी Ĥावधान; 
i) ǒवƳǒवƭालय क े  अकादिमक जीवन कȧ उÛनित क े  िलए आवæयकता अनुभव Ǒकये जाने 
पर Ǒकसी िनकाय क े  सृजन, संयोजन और काय[ पर ǒवचार; 
j) उÍच िश¢ा क े  अÛय ǒवƳǒवƭालयɉ एवं संèथानɉ क े साथ सहकाǐरता और सहयोग क े  
तरȣक े; 
k) ऐसे अÛय मामले ǔजनकȧ åयवèथा अÚयादेश क े Ʈारा इस अिधिनयम क े  अÛतग[त 
आवæयक है; 
2) ǒवƳǒवƭालय का Ĥथम अÚयादेश Ĥबंधन बोड[ Ʈारा अनुमोदन क े बाद क ुलािधपित Ʈारा बनाया 
जाएगा, ǔजसे अनुमोदन हेतु राÏय सरकार को Ĥèतुत Ǒकया जाएगा। 
3) उप धारा (2) क े  तहत राÏय सरकार क ु लािधपित Ʈारा सɋपे गये अÚयादेश पर ǒवचार करेगी और 
जहाँ तक संभव होगा इसकȧ ĤािƯ क े  साठ Ǒदनɉ क े  भीतर वह इसे èवीकृत करेगी या इसमɅ 
संशोधन हेतु सुझाव भी देगी। 
4) क ु लािधपित अÚयादेश क े संदभ[ मɅ Ǒदये गये संशोधन क े  सुझावɉ को शािमल करɅगे अथवा राÏय 
सरकार Ʈारा Ǒदये गये सुझावɉ को शािमल नहȣं करने क े  कारण बताते हुए Ĥथम अÚयादेश को 
वापस भेजɅगे। यǑद क ु छ हो तो राÏय सरकार इसकȧ ĤािƯ क े  बाद क ु लािधपित कȧ ǑटÜपणी पर 
ǒवचार करेगी और संशोधन क े  साथ या ǒबना Ǒकसी संशोधन क े  ǒवƳǒवƭालय क े  Ĥथम अÚयादेश 
को राÏय सरकार शासकȧय राजपğ मɅ Ĥकािशत करेगी , और यह Ĥकाशन कȧ ितिथ से Ĥभावी 
होगा।  
 
 
22 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
34. परवतȸ अÚयादेश:-  
1) सभी Ĥथम अÚयादेशɉ क े अलावा अÛय अÚयादेश अकादिमक पǐरषद Ʈारा बनाये जाएँगे जो शासी 
िनकाय Ʈारा अनुमोǑदत Ǒकये जाने क े  बाद राÏय सरकार क े  सम¢ अनुमोदन हेतु Ĥèतुत Ǒकये 
जाएँगे। 
2) उपधारा (1) क े  तहत अकादिमक पǐरषɮ Ʈारा सɋपे गये अÚयादेश पर जहाँ तक संभव हो राÏय 
सरकार इसकȧ ĤािƯ क े  दो माह क े  भीतर ǒवचार करेगी और इसे èवीकृत कर सकती है या इसमɅ 
संशोधन हेतु सुझाव दे सक े गी। 
3) अकादिमक पǐरषɮ या तो राÏय सरकार क े  सुझावɉ क े  अनुǾप अÚयादेशɉ को संशोिधत करेगी या 
सुझावɉ को राÏय सरकार को पुनः उसे वापस सɋपेगी , यǑद कोई हो। राÏय सरकार अकादिमक 
पǐरषɮ कȧ ǑटÜपणी पर ǒवचार करेगी और अÚयादेशɉ को संशोधन क े साथ या ǒबना संशोधन क े 
शासकȧय राजपğ मɅ Ĥकािशत करेगी, और यह Ĥकाशन कȧ ितिथ से Ĥभावी हो जाएगा। 
35. ǒविनयम:- 
ऐसे Ĥ×येक Ĥािधकार और ऐसे Ĥािधकार Ʈारा बनायी गयी सिमितयɉ क े  िलए शासी िनकाय कȧ 
पूव[ èवीकृित से ǒवƳǒवƭालय क े  Ĥािधकारȣ इस अिधिनयम क े  अनुक ू ल िनयम, पǐरिनयमɉ और 
अधोिलǔखत अÚयादेशɉ क े  संगत ǒविनयम बना सक Ʌ गे। 
36. िनदȶश देने क े  राÏय सरकार क े  अिधकार:- 
1) िश¢ण क े èतर, परȣ¢ा और शोध तथा ǒवƳǒवƭालय से संबंƨ Ǒकसी अÛय मामले मɅ राÏय 
सरकार ऐसे लोगɉ, ǔजÛहɅ वह उपयुƠ समझती है, क े  Ʈारा मूãयांकन करा सक े गी। 
2) ऐसे मूãयांकन क े आधार पर सुधार क े  िलए राÏय सरकार अपनी अनुशंसाएँ ǒवƳǒवƭालय को 
संĤेǒषत करेगी। ǒवƳǒवƭालय ऐसे सुधारा×मक उपाय और ĤयƤ करेगा ताǑक इन अनुशंसाओं का 
अनुपालन सुिनǔƱत Ǒकया जा सक े । 
3) यǑद ǒवƳǒवƭालय उपधारा (2) क े  अंतग[त राÏय सरकार Ʈारा कȧ गयी अनुशंसा का पालन करने 
मɅ उिचत समयाविध मɅ ǒवफल रहता है तो राÏय सरकार उसे ऐसा िनदȶश दे सक े गी जैसा वह 
उपयुƠ समझे। राÏय सरकार Ʈारा Ǒदये गये िनदȶशɉ का अनुपालन ǒवƳǒवƭालय अǒवलंब करेगा। 
 
 
 
 
 
23 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
ǒवƳǒवƭालय कȧ िनिधयाँ 
37.  èथायी िनिध:- 
1) उदे ्दæय-पğ मɅ िनǑद[ƴ रािश क े  साथ Ĥवत[क िनकाय ǒवƳǒवƭालय क े  िलए एक èथायी कोष कȧ 
èथापना करेगा। 
2) ǒवƳǒवƭालय क े इस अिधिनयम का अनुपालन तथा अिधिनयम, पǐरिनयम तथा अÚयादेशɉ क े 
अनुसार संचालन को सुिनǔƱत करने हेतु èथायी िनिध का उपयोग जमानत जमा रािश क े  Ǿप मɅ 
होगा। यǑद ǒवƳǒवƭालय अथवा Ĥवत[क िनकाय इन अिधिनयम , पǐरिनयमɉ और अÚयादेशɉ क े 
अनुक ू ल Ĥावधानɉ का अनुपालन नहȣं करता है तब राÏय सरकार को यह पूरȣ रािश अथवा इसका 
एक Ǒहèसा/अंश जÞत कर लेने का अिधकार होगा। 
3) ǒवƳǒवƭालय इस èथायी कोष से हुई आमदनी का उपयोग ǒवƳǒवƭालय क े  आधारभूत ढाँचे क े  
ǒवकास क े  िलए कर सक े गा, ǒवƳǒवƭालय क े  ǑदनानुǑदन åयय क े  िलए नहȣं। 
4) ǒवƳǒवƭालय क े  ǒवघटन तक èथायी कोष कȧ रािश ऐसे साधनɉ मɅ िनवेिशत कȧ जाएगी जैसा 
सरकार Ʈारा िनवेश हेतु िनदȶिशत Ǒकया जाएगा। 
5) दȣघा[विध कȧ Ĥितभूित कȧ ǔèथित मɅ , Ĥितभूितयɉ का Ĥमाण-पğ सरकार क े  सुरǔ¢त संर¢ण मɅ 
रखा जाएगा और åयǒƠगत जमा खातɉ क े  Þयाज को सरकारȣ खजाने मɅ जमा Ǒकया जाएगा। शƣ[ 
यह है Ǒक सरकार क े  आदेश क े  ǒबना यह रािश िनकाली नहȣं जा सक े गी। 
38. सामाÛय िनिध:- 
1) ǒवƳǒवƭालय एक कोष कȧ èथापना करेगा , ǔजसे सामाÛय कोष कहा जाएगा , ǔजसमɅ िनàनांǑकत 
रािशयाँ जमा हɉगी: 
a) ǒवƳǒवƭालय Ʈारा ĤाƯ िश¢ण एवं अÛय शुãक; 
b) Ĥवत[क िनकाय Ʈारा Ĥदƣ कोई भी रािश; 
c) अपने लêय-िसǒƨ क े  Đम मɅ ǒवƳǒवƭालय क े  Ǒकसी भी उपĐम, यथा-परामश[ आǑद से 
ĤाƯ कोई भी रािश; 
d) Ûयासɉ, वसीयतɉ, दान, वृǒƣदान और Ǒकसी भी अÛय Ĥकार का अनुदान; तथा 
e) ǒवƳǒवƭालय Ʈारा ĤाƯ अÛय सारȣ धनरािश। 
2) सामाÛय कोष का उपयोग िनàनिलǔखत मदɉ मɅ Ǒकया जाएगा, यथा - 
 
24 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
a) इस अिधिनयम और पǐरिनयमɉ , अÚयादेशɉ और शासी िनकाय कȧ पूव[ èवीकृित क े  साथ 
ǒवƳǒवƭालय Ʈारा िलये गये ऋण तथा उसक े Þयाज क े भुगतान हेतु; 
b) ǒवƳǒवƭालय कȧ पǐरसंपितयɉ क े  रख-रखाव हेतु; 
c) धारा 7 एवं 8 क े  अंतग[त ǒविनिम[त िनिधयɉ क े  लेखा-परȣ¢ण क े िलए भुगतान Ǒकया 
गया शुãक; 
d) ǒवƳǒवƭालय क े  प¢ अथवा ǒवप¢ मɅ दायर वादɉ पर हुए खच[ क े  िनçपादन हेतु ; 
e) अिधकाǐरयɉ, कम[चाǐरयɉ, िश¢कɉ एवं शोध -अिधकाǐरयɉ क े  वेतन, भƣे, भǒवçय-िनिध 
अंशदान, ĒैÍयूटȣ और अÛय सुǒवधाओं क े  भुगतान हेतु; 
f) शासी िनकाय, काय[कारȣ पǐरषद , अकादिमक पǐरषद और अÛय Ĥािधकारɉ तथा Ĥवत[क 
िनकाय क े  अÚय¢ अथवा Ǒकसी स¢म अिधकारȣ Ʈारा Ǒकये गये याğा-åयय एवं अÛय 
भƣɉ क े  भुगतान हेतु; 
g) फ े लोिशप, िनःशुãक िश¢ण, छाğवृǒƣयɉ, अिसèटɅटिशप तथा समाज क े  कमजोर आिथ[क वग[ 
क े  छाğɉ को Ǒदये गये पुरèकारɉ और शोध सहायकɉ, Ĥिश¢ुओं अथवा जैसी ǔèथित हो 
अिधिनयमɉ, पǐरिनयमɉ और िनयमɉ क े  अनुक ू ल Ǒकसी भी अह[ता ĤाƯ ǒवƭाथȸ क े  भुगतान 
हेतु; 
h) अिधिनयम क े  Ĥावधानɉ, पǐरिनयमɉ, अÚयादेशɉ, ǒविनयमɉ क े  अनुपालन मɅ ǒवƳǒवƭालय 
Ʈारा åयय कȧ गयी Ǒकसी भी रािश क े  भुगतान हेतु; 
i) Ĥवत[क िनकाय Ʈारा ǒवƳǒवƭालय कȧ èथापना और इस संदभ[ मɅ Ǒकये गये िनवेशɉ कȧ 
मूल लागत, जो समय-समय पर भारतीय èटेट बɇक क े  ऋण Ĥदान कȧ दर से अिधक नहȣं 
हो, क े  भुगतान क े  िलए। 
j) इस अिधिनयम क े  पǐरिनयमɉ, िनयमɉ, अÚयादेशɉ क े  पालन मɅ ǒवƳǒवƭालय Ʈारा Ǒकये 
गये åयय क े  भुगतान हेतु; 
k) Ǒकसी संèथान Ʈारा ǒवशेष सेवा देने क े  दािय×व, ǒवƳǒवƭालय को Ĥबंधन -सेवा सǑहत 
शासी िनकाय Ʈारा ǒवƳǒवƭालय क े  िलए èवीकृत ऐसे åययɉ अथवा संबंƨ अÛय कायɟ क े  
भुगतान हेतु; 
बशतȶ Ǒक क ुल आवतȸ åयय और उस वष[ क े  िलए िनधा[ǐरत अनावतȸ åयय जैसा 
शासी िनकाय Ʈारा िनǔƱत Ǒकया गया है , से अिधक åयय ǒबना शासी िनकाय कȧ पूव[ 
èवीकृित क े  नहȣं Ǒकया जा सक े गा। 
 
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लेखा,  अंक े ¢ण एवं वाǒष[क Ĥितवेदन 
39. वाǒष[क Ĥितवेदन:- 
ǒवƳǒवƭालय का वाǒष[क Ĥितवेदन ǒवƳǒवƭालय Ʈारा तैयार Ǒकया जाएगा ǔजसमɅ अÛय मामलɉ 
समेत, ǒवƳǒवƭालय Ʈारा उƧेæयɉ कȧ पूित[ क े  िलए उठाये गये कदम शािमल हɉगे और इसे राÏय सरकार 
को सɋपा जाएगा।  
40. अंक े ¢ण एवं वाǒष[क Ĥितवेदन:- 
1) ǒवƳǒवƭालय का वाǒष[क लेखा बɇलेस शीट सǑहत ǒवƳǒवƭालय Ʈारा तैयार Ǒकया जाएगा और 
वाǒष[क लेखा का अंक े ¢ण वष[ मɅ कम से कम एक बार ǒवƳǒवƭालय Ʈारा इस उƧेæय से िनयुƠ 
अंक े ¢कɉ Ʈारा कराया जाएगा। 
2) वाǒष[क लेखा कȧ एक Ĥित अंक े ¢ण Ĥितवेदन क े  साथ राÏय सरकार को Ĥèतुत करनी होगी। 
ǒवƳǒवƭालय को समेटना 
41. ǒवƳǒवƭालय का समापनः- 
1) यǑद Ĥवत[क िनकाय ǒविध सàमत  ढंग से  इसक े  गठन तथा िनगमीकरण क े  Ĥावधानɉ क े  
अÛतग[त èवयं को भंग करना चाहे तो इसकȧ सूचना कम से कम छह महȣने पहले राÏय सरकार 
को देनी होगी।  
2) राÏय सरकार ऐसी सूचना (भंग करने संबंधी) ĤाƯ करने क े  पƱात्, जैसी आवæयकता होगी उसक े 
अनुǽप भंग Ǒकये जाने कȧ ितिथ से ǒवƳǒवƭालय क े Ĥशासन कȧ åयवèथा Ĥवत[क िनकाय क े 
ǒवघटन क े  बाद आǔखरȣ सğ क े  ǒवƭािथ[यɉ, जो ǒवƳǒवƭालय मɅ नामांǑकत हɇ , क े  पाÓयĐम पूरा 
होने तक करेगी और सरकार Ĥवत[क िनकाय क े èथान पर ǒवƳǒवƭालय क े  संचालन क े  िलए एक 
Ĥशासक कȧ िनयुǒƠ कर सक े गी, ǔजसे Ĥवत[क िनकाय क े  अिधकार, कत[åय और काय[ सɋपे जाएँगे, 
जैसा इस अिधिनयम मɅ वǔण[त है। 
42. ǒवƳǒवƭालय का ǒवघटन:- 
a) Ĥवत[क िनकाय यǑद ǒवƳǒवƭालय को भंग करने कȧ इÍछा रखता है , तो उसे राÏय सरकार को 
एतɮ-संबंधी सूचना िनधा[ǐरत तरȣक े  से देनी होगी। राÏय सरकार Ʈारा यथोिचत ǒवचार क े  पƱात् 
िनधा[ǐरत तरȣक े से ǒवƳǒवƭालय को ǒवघǑटत Ǒकया जा सक े गा। 
बशƣȶ Ǒक ǒवƳǒवƭालय का ǒवघटन तभी Ĥभावी होगा जब तक Ǒक िनयिमत पाÓयĐम 
क े  ǒवƭािथ[यɉ का आǔखरȣ सğ अपना पाÓयĐम पूरा नहȣं कर लेता है और उन सबको ǑडĒी 
(उपािध), ǑडÜलोमा अथवा ǔजस तरह क े  ǒवषय हɉ, ĤाƯ हो जाएँ। 
 
26 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
b) जैसा Ǒक तरȣका िनधा[ǐरत है ǒवƳ ǒवƭालय का ǒवघटन होने पर उसकȧ सभी संपǒƣयाँ और 
देनदाǐरयाँ Ĥवत[क िनकाय मɅ िनǑहत हɉगी। 
c) उप-धारा (1) क े  तहत राÏय सरकार यǑद ǒवƳǒवƭालय को ǒवघǑटत करने का िनण[य लेती है, तो 
िनधा[ǐरत तरȣक े  से समान उƧेæय वाली सोसाइǑटयɉ मɅ ǒवƳǒवƭालय क े  ǒवघटन तक उप-धारा (1) 
क े  Ĥावधानɉ क े  तहत इसक े  शासी िनकाय कȧ शǒƠयाँ िनǑहत कर सक े गी। 
43. ǒवशेष पǐरǔèथितयɉ मɅ राÏय सरकार कȧ ǒविशƴ शǒƠयाँ:- 
1) राÏय सरकार कȧ यǑद यह राय है Ǒक ǒवƳǒवƭालय ने अिधिनयमɉ , िनयमɉ, पǐरिनयमɉ अथवा 
अÚयादेशɉ मɅ से Ǒकसी का उãलंघन Ǒकया है और ǒवƣीय क ु Ĥबंधन अथवा क ु-Ĥशासन कȧ ǔèथित 
ǒवƳǒवƭालय मɅ उ×पÛन हो गयी है , तो वह ǒवƳǒवƭालय को कारण बताओ सूचना जारȣ कर 
पɇतालीस Ǒदनɉ क े  भीतर इस आशय का उƣर मांगेगी Ǒक Èयɉ नहȣं एक Ĥशासक कȧ िनयुǒƠ कर 
दȣ जाय। 
2) ǒवƳǒवƭालय Ʈारा उपधारा (1) क े  अंतग[त दȣ गयी सूचना पर Ǒदये गये उƣर से यǑद राÏय 
सरकार संतुƴ है Ǒक इस अिधिनयम , िनयमɉ, पǐरिनयमɉ और अÚयादेशɉ  क े Ǒकसी भी Ĥावधान 
का Ĥथम Ǻƴया उãलंघन हुआ है अथवा इस अिधिनयम क े  Ʈारा Ǒदये गये िनदȶशɉ क े  Ĥितक ू ल 
ǒवƣीय क ु Ĥबंधन अथवा क ु-Ĥशासन है तो वह ऐसी जाँच करायेगी, ǔजसे वह आवæयक समझे।  
3) उप-धारा (2) क े  तहत राÏय सरकार ऐसी Ǒकसी जाँच क े  उƧेæय से जाँच-अिधकारȣ या अिधकाǐरयɉ 
को िनयुƠ करेगी, जो Ǒकसी भी आरोप पर अपना Ĥितवेदन Ĥèतुत करɅगे। 
4) उप-धारा (3) क े  अंतग[त िनयुƠ जाँच अिधकारȣ या अिधकाǐरयɉ क े  पास वहȣ शǒƠयाँ हɉगी जो 
दȣवानी अदालत Ʈारा दȣवानी वाद क े  मामलɉ कȧ सुनवाई क े  दौरान दȣवानी ĤǑĐया, 1908 मɅ Ĥदƣ 
हɇ, यथा- 
a) Ǒकसी åयǒƠ को बुलाने और उसकȧ हाǔजरȣ को अिनवाय[ करने और शपथ Ǒदलाकर उनकȧ 
जाँच करना; 
b) Ĥमाण क े  िलए आवæयक खोज और ऐसे दèतावेज या दूसरȣ अÛय सामĒी Ĥèतुत करने 
का िनदȶश देना; 
c) Ǒकसी भी अदालत या काया[लय से कोई दèतावेज मंगाना। 
5) उप-धारा (3) क े  अंतग[त िनयुƠ अिधकारȣ या अिधकाǐरयɉ कȧ जाँच ǐरपोट[ ĤाƯ होने क े  बाद यǑद 
राÏय सरकार संतुƴ है Ǒक ǒवƳǒवƭालय ने इस अिधिनयम क े  Ĥावधान क े  सभी अथवा Ǒकसी 
Ĥावधान का उãलंघन Ǒकया है , िनयमɉ, पǐरिनयमɉ अथवा अÚयादेशɉ का उãलंघन Ǒकया है अथवा 
 
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सरकार Ʈारा Ĥदƣ िनदȶशɉ का उãलंघन Ǒकया है या ǒवƣीय क ु-Ĥबंधन और क ु शासन कȧ ǔèथित 
ǒवƳǒवƭालय मɅ ऐसी हो गयी है Ǒक उसक े  अकादिमक èतर पर Ĥư-िचƹ खड़ा हो गया हो , तो 
सरकार एक Ĥशासक िनयुƠ कर सकती है। 
6) उप-धारा (5) क े  अंतग[त िनयुƠ Ĥशासक इस अिधिनयम क े  तहत बनाये गये शासी िनकाय अथवा 
Ĥबंधन बोड[ क े  सारे कत[åयɉ का िनव[हन करेगा और तब तक ǒवƳǒवƭालय कȧ गितǒविधयɉ का 
संचालन करेगा जब तक िनयिमत पाÓयĐम क े  ǒवƭािथ[यɉ का आǔखरȣ सğ अपना पाÓयĐम पूरा 
नहȣं कर लेता और उÛहɅ ǑडिĒयाँ या ǑडÜलोमा न दे दȣ जायँ। 
7) आǔखरȣ सğ को ǑडिĒयाँ या ǑडÜलोमा या जैसी ǔèथित हो , क े  Ĥदान क े  बाद Ĥशासक इस आशय 
कȧ ǐरपोट[ राÏय सरकार को देगा। 
8) उप-धारा (7) क े  अंतग[त ǐरपोट[ ĤाƯ होने पर राÏय सरकार ǒवƳǒवƭालय को ǒवघǑटत कर देगी 
और ǒवƳǒवƭालय क े  ǒवघटन क े  बाद इसकȧ सारȣ पǐरसंपǒƣयाँ और देनदाǐरयाँ Ĥवत[क िनकाय मɅ 
िनǑहत हो जाएंगी। 
अÛयाÛय 
44. िनयम बनाने क े  िलए राÏय सरकार कȧ शǒƠ:- 
1) इस अिधिनयम क े उƧेæयɉ क े िनव[हन क े िलए शासकȧय राजपğ मɅ अिधसूचना जारȣ करक े राÏय 
सरकार िनयम बनाएगी। 
2) राÏय ǒवधानमंडल क े  सम¢ इस धारा क े  अंतग[त बनाये गये सारे िनयमɉ को कम से कम 30 
Ǒदनɉ क े  िलए रखा जाएगा और राÏय ǒवधानमंडल को यह अिधकार होगा Ǒक वह इसका िनरसन 
कर दे अथवा अपेǔ¢त पǐरवत[न कर दे अथवा ऐसे पǐरवत[न ǔजसे ǒवधानमंडल क े  उसी सğ मɅ या 
उसक े  ठȤक बाद वाले सğ मɅ Ǒकया गया हो। 
45. ǒवƭािथ[यɉ क े  पाÓयĐम का समापन:- 
इस अिधिनयम अथवा पǐरिनयम मɅ Ǒकसी बात क े  होते हुए भी अंगीभूत महाǒवƭालयɉ अथवा 
ǒवƳǒवƭालय कȧ अनुसूची मɅ ǒविनǑद[ƴ इस अिधिनयम क े  लागू होने क े  तुरत पहले कोई भी अÚययनरत 
ǒवƭाथȸ या जो इस ǒवƳǒवƭालय कȧ Ǒकसी परȣ¢ा मɅ सǔàमिलत होने का अिधकारȣ था उसे अपना 
पाÓयĐम पूरा करने कȧ अनुमित दȣ जाएगी और ऐसे ǒवƭािथ[यɉ क े  िश¢ण, Ĥिश¢ण और परȣ¢ा कȧ 
ǔजàमेदारȣ संबƨ ǒवƳǒवƭालय पर तब तक होगी जैसा िनǑद[ƴ Ǒकया गया हो। 
 
 
 
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46. कǑठनाइयɉ को दूर करने कȧ शǒƠ:- 
1) यǑद इस अिधिनयम क े  Ǒकसी Ĥावधान को लागू करने मɅ कǑठनाई उपǔèथत हो रहȣ हो तो 
शासकȧय राजपğ मɅ Ĥकािशत आदेश क े  Ʈारा राÏय सरकार इस अिधिनयम क े  Ĥावधानɉ को 
Úयान मɅ रखते हुए कǑठनाइयɉ को शीē दूर करने क े  िलए आवæयक कदम उठायेगी। 
बशƣȶ इस अिधिनयम क े Ĥारंभ क े  तीन वषɟ क े  बाद उप धारा (1) क े  अंतग[त ऐसा कोई 
आदेश पाǐरत नहȣं Ǒकया जाएगा।  
2) इस अिधिनयम क े  अंतग[त पाǐरत Ĥ×येक आदेश को अǒवलंब राÏय ǒवधानमंडल क े  सम¢ रखा 
जाएगा। 
अनुसूची - ए (A) 
(1) एकल Ĥभाव-¢ेğ क े  िलए मुÉय पǐरसर मɅ कम से कम 10 एकड़ जमीन उपलÞध कराना होगा और बहु 
Ĥभाव ¢ेğ क े  िलए 25 एकड़, जो Ǒक ǒवƳǒवƭालय कȧ èथापना क े  दो वषɟ क े  अÛदर करना होगा। 
एकȧकृत क ɇपस मɅ Ĥे¢ागृह, क ै फ े टेǐरया, छाğावास इ×याǑद ऐसी सुǒवधा यɅ हो सकती हɇ , अतः जमीन कȧ 
आवæयकता मɅ तदनुसार बदलाव हो सकता है। 
(2) Ûयूनतम एक हजार वग[ मीटर का Ĥशासकȧय भ वन, शैǔ¢क भवन , ǔजसमɅ पुèतकालय , åयाÉयान क¢ , 
Ĥयोगशालाएँ हɉ वह अãपतम 10 हजार वग[ मीटर कȧ हɉगी , िश¢कɉ क े  िलए पया[Ư आवासीय åयवèथा, 
अितिथ गृह, छाğावास ǔजसे Đमशः इतना बढ़ाया जायेगा Ǒक ǒवƭािथ[यɉ कȧ क ु ल संÉया का कम से कम 
25 Ĥितशत उसमɅ  रह सक े, ऐसा अǔèत×व मɅ आने क े  तीन वषɟ क े  भीतर करना होगा। अगर 
ǒवƳǒवƭालय åयावसाियक िश¢ा का काय[Đम कराता है तो उसक े  िलए वैधािनक िनकाय Ʈारा Ǒकये गये 
मानकɉ तथा मानदंडɉ को èवीकार करना होगा। राÏय सरकार Ʈारा िनधा[ǐरत मानकɉ क े  आधार पर 
ǒवƭमान संèथान ǒवèतार /पुनǾƨार/पुनर[चना करेगा। 
 
                         झारखÖड राÏयपाल क े  आदेश से, 
         
                Ǒदनेश क ु मार िसंह, 
                     Ĥधान सिचव-सह-ǒविध परामशȸ     
          ǒविध (ǒवधान) ǒवभाग, झारखÖड, राँची। 
 
  
 
29 झारखÖड गजट (असाधारण) सोमवार, 16 मई, 2016 
अिधसूचना 
13 मई, 2016 
 संÉया-एल0 

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