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The CAPITAL UNIVERSITY ACT, 2018

Jharkhand · state statute
Open in Lexace · Ask the AI about this act
    
 
 
झारखबglyphई85ड गजट  
असाधारण अंक  
झारखबglyphई85ड सरकार बglyphमई3वारा बglyphई93काबglyph8ल8शत 
 
          19 आिबglyphई38वन, 1940 (श०) 
संबglyphई2ई या– 973  राँची , गुबglyph582वार,        11 अबglyphई28टूबर, 2018 (ई०) 
 
 
        
/glyph874व/glyph876ध (/glyph874वधान) /glyph874वभाग  
------------ 
अबglyph8लमधसूचना  
11 अबglyphई28टूबर, 2018  
 
सं/glyph202या-एल०जी०-18 /2018 -149 /लेज०-- झारखंड बglyph8ल4वधान मंडल का बglyph4ल2नबglyphईई5नबglyph8ल8लबglyph8लईखत अबglyph8लमधबglyph4ल2नयम  िजस पर 
माननीया राबglyphई28यपाल बglyph4ममदनांक-06 /10 /2018  को अन ुमबglyph4ल2त दे चुकबglyph5ममं है, इसक े  बglyphमई3वारा सवबglyph882साधारण कबglyph5मम सूचना क े  बglyph8ल8लए 
बglyphई93काबglyph8ल8शत बglyph8ल3कया जाता है ।  
क ै िपटल क ै िपटल क ै िपटल क ै िपटल िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय    अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम , 2018  
(झारखबglyphई85ड अबglyph8लमधबglyph4ल2नयम संबglyphई2ईया- 13, 2018) 
  
ᮧ᭭तावना ᮧ᭭तावना ᮧ᭭तावना ᮧ᭭तावना  
 झारख᭛ड रा᭔य मᱶ क ै िपटल    िव᳡िव᳒ालय कᳱ ᭭थापना एवं समावेश क े  िलए और उससे स᭥ब᳍ एक िनजी 
िव᳡िव᳒ालय क े  आनुषंिगक मामलᲂ कᳱ ि᭭थित ᮧदान करने हेतु एक अिधिनयम ; 

 
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झारखबglyphई85ड  गजट  (असाधारण ) गुबglyph582वार , 11 अबglyphई28टूबर , 201 8 
 जबᳰक यह समयोिचत है ᳰक  ᳰद᭨ली  से सृिजत एवं पंजीक ृ त चौ0 चरण  ᳲसह  एजुक ेशनल सोसायटी  साउथ 
ए᭍सटᱶशन-I, नई ᳰद᭨ली -११००४९ , सोसायटी रिज᭭ᮝेशन ए᭍ट , १८६० ( पंजीयन सं᭎या -एस /S-55338  ᳰदनांक - 
07.04.2006 ) ᳇ारा ᮧायोिजत क ै िपटल  िव᳡िव᳒ालय , कोडरमा , झारख᭛ड कᳱ ᭭थापना तथा समावेशन और उसक े 
अनुᱨप िनजी िव᳡िव᳒ालय का दजाᭅ ᮧदान करने हेतु और उससे संब᳍ आनुषंिगक मामलᲂ क े  संदभᭅ मᱶ आव᭫यक है।  
 एत᳏ारा भारतीय गणरा᭔य क े  उ᭠हतरवᱶ वषᭅ मᱶ झारख᭛ड िवधान -सभा ᳇ारा िन᳜िलिखत ᱨप मᱶ 
अिधिनयिमत ᳰकया जाता हैः  
ᮧारंिभक ᮧारंिभक ᮧारंिभक ᮧारंिभक  
1. संिᭃ᳙ संिᭃ᳙ संिᭃ᳙ संिᭃ᳙    नाम नाम नाम नाम , िव᭭तार िव᭭तार िव᭭तार िव᭭तार    एवं ᮧारंभः एवं ᮧारंभः एवं ᮧारंभः एवं ᮧारंभः - 
 1 ) यह अिधिनयम " क ै िपटल क ै िपटल क ै िपटल क ै िपटल िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय    अिधिन अिधिन अिधिन अिधिनयम यम यम यम , 2018 "  कहा जाएगा।  
 2 ) इसका िव᭭तार स᭥पूणᭅ झारख᭛ड रा᭔य मᱶ होगा।  
 3 ) यह उस ितिथ से ᮧवृत होगा जैसा ᳰक रा᭔य सरकार ᳇ारा शासकᳱय राजपᮢ मᱶ   
  अिधसूचना जारी कर िनयत ᳰकया जाय।  
 
2. पᳯरभाषा पᳯरभाषा पᳯरभाषा पᳯरभाषा :-  
 अगर इस अिधिनयम क े  संदभᭅ मᱶ अ᭠यथा अपेिᭃत /आव᭫यक होः  
 (a)  ’अकादिमक पᳯरषद्’ का अथᭅ है िव᳡िव᳒ालय कᳱ अकादिमक पᳯरषद् जैसा ᳰक अिधिनयम कᳱ 
  धारा -
24  मᱶ वᳶणत है; 
 (b)  ‘वाᳶषक ᮧितवेदन ’ का आशय है िव᳡िव᳒ालय का वाᳶषक ᮧितवेदन जैसा अिधिनयम कᳱ  
  धारा -39  मᱶ संदᳶभत है; 
 (c)  ‘ᮧबंधन ’ बोडᭅ’ का अथᭅ है, इस अिधिनयम कᳱ धारा -23  क े  तहत गᳯठत िव᳡िव᳒ालय का  
  ᮧबंधन बोडᭅ; 
 (d)  ‘पᳯरसर ’ का आशय है िव᳡िव᳒ालय का ᭃेᮢफल जहाँ यह अवि᭭थत है; 
 (e)  ‘क ु लािधपित ’ से आशय है िव᳡िव᳒ालय क े क ु लािधपित , जो इस अिधिनयम कᳱ धारा -12 
  क े  अधीन िनयुᲦ हᲂ ; 
 (f)  ’मु᭎य िवᱫ एवं लेखा पदािधकारी ’ का अथᭅ है िव᳡िव᳒ालय क े  मु᭎य िवᱫ एवं लेखा   
  पदािधकारी जो अिधिनयम कᳱ धारा -18 क े  अधीन िनयुᲦ हᲂ ; 
 
झारखबglyphई85ड  गजट  (असाधारण ) गुबglyph582वार , 11 अबglyphई28टूबर , 201 8 
 
3 
 (g)  ‘परीᭃा िनयंᮢक ’ का अथᭅ है िव᳡िव᳒ालय क े  परीᭃा िनयंᮢक , िजनकᳱ िनयुिᲦ   
  अिधिनयम कᳱ धारा -19 क े  अधीन ᱟई हो ; 
 (h) ‘अंगीभूत महािव᳒ालय ’ से आशय है वैसे महािव᳒ालय अथवा सं᭭थान जो    
  िव᳡िव᳒ालय ᳇ारा संपोिषत हᲂ ; 
 (i) ‘कमᭅचारी ’ से आशय है िव᳡िव᳒ालय ᳇ारा िनयुᲦ कमᭅचारी ; इसक े  अ᭠तगᭅत िव᳡िव᳒ालय  
  एवं अंगीभूत महािव᳒ालय क े  िशᭃक एवं अ᭠य कमᭅचारी भी समािह त हᱹ; 
 (j)  ‘᭭थायी िनिध ’ का अथᭅ है िव᳡िव᳒ालय कᳱ ᭭थायी िनिध िजसकᳱ ᭭थापना अिधिनयम कᳱ  
  धारा -37 क े  तहत ᱟई हो ; 
 (k)  ‘संकाय ’ से आशय है समान अनुशासनᲂ क े  अकादिमक िवभाग ; 
 (l)  ‘शु᭨क ’ का आशय है िव᳡िव᳒ालय ᳇ारा िव᳒ाᳶथयᲂ से उगाही गयी रािश , जो ᳰकसी पाᲹᮓम 
  तथा उससे संबंिधत हो ; 
 (m)  ‘सामा᭠य िनिध ’ से आशय है िव᳡िव᳒ालय कᳱ सामा᭠य िनिध , िजसकᳱ ᭭थापना अिधिनयम  
  कᳱ धारा -38 क े  अ᭠तगᭅत ᱟई हो ; 
 (n)  ‘शासी िनकाय ’ का अथᭅ है िव᳡िव᳒ालय का  शासी िनकाय , िजसका गठन अिधिनयम कᳱ  
  धारा -22 क े  तहत ᱟआ हो ; 
 (o)  ‘रा᳦ीय मू᭨यांकन एवं ᮧ᭜यायन पᳯरषद् से आशय है रा᳦ीय मू᭨यांकन एवं ᮧ᭜यायन पᳯरषद्,  
  बᱶगलुᱨ , िव᳡िव᳒ालय अनुदान आयोग कᳱ एक ᭭वायᱫ सं᭭था ; 
 (p)  ‘िविहत ’/’ िनयत ’ का अथᭅ है इस अिधिनयम क े  तहत िविहत /िनयत पᳯरिनयम और   
  िनयमावली ; 
 (q)  ‘ᮧित -क ु लपित ’ का अथᭅ है िव᳡िव᳒ालय क े ᮧित क ु लपित , िजनकᳱ िनयुिᲦ अिधिनयम कᳱ  
  धारा -15  क े  तहत ᱟई हो ; 
 (r)  ‘क ु लसिचव ’ का अथᭅ है िव᳡िव᳒ालय क े  क ु लसिचव , िजनकᳱ िनयुिᲦ अिधिनयम कᳱ धारा -17   
  क े  तहत ᱟई हो ; 
(s)  ‘िनयंᮢी िनकाय ’ का आशय है भारत सरकार ᳇ारा उᲬ िशᭃा क े  अकादिमक ᭭तर क े सुिन᳟यन हेतु 
मानकᲂ एवं शतᲄ क े  िनधाᭅरण क े  िलए ᭭थािपत िनकाय , यथा -िव᳡िव᳒ालय अनुदान आयोग , अिखल 
भारतीय तकनीकᳱ िशᭃा पᳯरषद् , रा᳦ीय िशᭃक िशᭃा पᳯरषद् , भारतीय िचᳰक᭜सा पᳯरषद् , बार 
काउंिसल ऑफ इंिडया , फामᱷसी काउंिसल ऑफ इंिडया , रा᳦ीय मू᭨यांकन एवं ᮧ᭜यायन पᳯरषद् , 
भारतीय नᳺसग पᳯरषद् , भारतीय क ृ िष अनुसंधान पᳯरषद्, वै᭄ािनक एवं औ᳒ोिगक शोध पᳯरषद् 
आᳰद तथा इसक े  अलावा सरकार अथवा कोई वैसा िनकाय , जो भारत सरकार या रा᭔य सरकार ᳇ारा 
गᳯठत ᳰकया गया हो ; 
 (t)  ‘िनयमावली ’ से आशय है इस अिधिनयम क े  अ᭠तगᭅत िनᳶमत िनयमावली ; 
 
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झारखबglyphई85ड  गजट  (असाधारण ) गुबglyph582वार , 11 अबglyphई28टूबर , 201 8 
 (u)  ‘अनुसूची ’ का अथᭅ है इस अिधिनयम क े  तहत संलᲨ अनुसूची ; 
 (v)  िव᳡िव᳒ालय से संबंिधत ‘ᮧवतᭅक िनकाय ’ का अथᭅ हैः - 
  (i)  सोसाइटीज रिज᭭ᮝेशन ए᭍ट , 1860  क े  अ᭠तगᭅत कोई सं᭭था , अथवा  
  (ii)  इंिडयन ᮝ᭭ट ए᭍ट , 1882  क े  अधीन पंजीक ृ त कोई लोक ᭠यास , अथवा  
  (iii)  ᳰकसी रा᭔य कᳱ िविध क े  अनुᱨप पंजीक ृ त कोई सं᭭था या ᭠यास। 
 (w)  ‘रा᭔य सरकार ’ से आशय है झारख᭛ड कᳱ रा᭔य सरकार ; 
 (x) ‘पᳯरिनयम ’ ’ अ᭟यादेश ’ और ‘िविनयम ' का ᮓमशः आशय है, पᳯरिनयम , अ᭟यादेश और  
  िविनयम जो इस अिधिनयम क े  अ᭠तगᭅत िव᳡िव᳒ालय ᳇ारा िनᳶम त हᲂ ; 
(y)  ‘िव᳡िव᳒ालय क े  िव᳒ाथᱮ ’ का अथᭅ है िव᳡िव᳒ालय मᱶ उपािध , िड᭡लोमा अथवा िव᳡िव᳒ालय 
᳇ारा ᭭थािपत अ᭠य अकादिमक िविश᳥ता ᮧा᳙ करने हेतु एक पाᲹᮓ म मᱶ नामांᳰकत ᳞िᲦ , िजसमᱶ 
शोध -उपािध भी शािमल है; 
(z)  ‘िशᭃक ’ से आशय है ᮧोफ े सर , एसोिसएट ᮧोफ े सर , अिस᭭टे᭠ट ᮧोफ े सर अथवा इस तरह क े  अ᭠य 
᳞िᲦ , िजनकᳱ िनयुिᲦ िव᳡िव᳒ालय या ᳰकसी अंगीभूत महािव᳒ालय या सं᭭ था मᱶ िनदᱷिशत करने 
(िशᭃण ) अथवा शोधकायᭅ संचालन हेतु ᱟई हो , इसक े  तहत अंगीभूत महािव᳒ालय अथवा सं᭭थान क े 
ᮧधानाचायᭅ भी सि᭥मिलत हᱹ, िजनकᳱ संपुि᳥ िव᳡िव᳒ालय अनुदान आयोग ᳇ारा िनधाᭅᳯरत िनयमᲂ 
क े  अ᭠तगᭅत ᱟई हो ; 
 (aa)  ‘िव᳡िव᳒ालय अनुदान आयोग ’ से आशय है िव᳡िव᳒ालय अनुदान आयोग अिधिनयम ,  
  1956  क े  अधीन ᭭थािपत िव᳡िव᳒ालय अनुदान आयोग ; 
 (ab)  ‘िव᳡िव᳒ालय ’ का अथᭅ है इस अिधिनयम क े  अ᭠तगᭅत झारख᭛ड मᱶ ᭭थािपत क ै िपटल  
  िव᳡िव᳒ालय ; 
 (ac)  ‘क ु लपित ’ से आशय है िव᳡िव᳒ालय क े  क ु लपित , िजनकᳱ िनयुिᲦ इस अिधिनयम कᳱ   
  धारा -13  क े  तहत ᱟई हो ; 
 (ad) ‘िविजटर ’/‘ अितिथ ’/’ आगंतुक ’ से आशय है िव᳡िव᳒ालय क े  िविजटर /अितिथ /आगंतुक   
 यथा इस अिधिनयम कᳱ धारा -10  मᱶ वᳶणत है।  
3. िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय    कᳱ ᭭थापना कᳱ ᭭थापना कᳱ ᭭थापना कᳱ ᭭थापना :-  
 (1)  िव᳡िव᳒ालय कᳱ ᭭थापना क ै िपटल क ै िपटल क ै िपटल क ै िपटल िव᳡िव᳒ालय क े  नाम से होगी।  
 (2)  िव᳡िव᳒ालय का मु᭎यालय झारख᭛ड रा᭔य क े  अ᭠तगᭅत होगा तथा यह कोडरमा मᱶ   
  अवि᭭थत होगा।  
 (3)  ᮧवतᭅक िनकाय को रा᭔य सरकार ᳇ारा ᮧािधकार पᮢ जारी ᳰकये जाने क े  बाद ही   
  िव᳡िव᳒ालय का संचालन आरंभ ᳰकया जायेगा।  
 
झारखबglyphई85ड  गजट  (असाधारण ) गुबglyph582वार , 11 अबglyphई28टूबर , 201 8 
 
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 (4)  इस अिधिनयम कᳱ अनुसूची ’ए’ मᱶ सि᭥मिलत शतᲄ को िव᳡िव᳒ालय िनधाᭅᳯरत   
  समयाविध मᱶ पूरा करेगा।  
(5)  िव᳡िव᳒ालय क े  शासी िनकाय , ᮧबंधन बोडᭅ , अकादिमक पᳯरषद् , क ु लािधपित , क ु लपित , ᮧित 
क ु लपित , क ु लसिचव , िशᭃक , मु᭎य िवᱫ एवं लेखा पदािधकारी एवं अ᭠य अिधकारी यासद᭭य या 
ᮧािधकारी एत᳏ारा िव᳡िव᳒ालय क े नाम से गᳯठत िनकाय बनाएंगे जब तक वे इस पद पर है अथवा 
उनकᳱसद᭭यता बनी रहेगी।  
(6)  िव᳡िव᳒ालय एक अस᭥ब᳍ िव᳡िव᳒ालय क े  ᱨप मᱶ कायᭅ करᱶगे और वे ᳰकसी भी महािव᳒ालय या 
सं᭭थान मᱶ नामांᳰकत िव᳒ाᳶथयᲂ को उपािध (िडᮕी ), िड᭡लोमा और ᮧमाण -पᮢ ᮧदान करने हेतु 
सब᳍ता नहᱭ दे सक ᱶ गे।  
(7)  इस अिधिनयम क े ᮧभावी होने क े  पूवᭅ ᮧवतᭅक िनकाय क े  अंगीभूत महािव᳒ालय और सं᭭थान , जो 
स᭥ब᳍ता ᮧा᳙ हᱹ और िव᳡िव᳒ालय क े  िवशेषािधकार का उपयोग कर रहे हᱹ वे इस अिधिनयम क े 
ᮧभावी होने क े  साथ ही उस िव᳡िव᳒ालय से अस᭥ब᳍ हो जाएंगे , उनकᳱ ऐसी सुिवधाएँ इस 
अिधिनयम क े  लागू होने क े  साथ समा᳙ हो जाएंगी और क ै िपटल क ै िपटल क ै िपटल क ै िपटल िव᳡िव᳒ालयक े  ᮧवतᭅक िनकाय 
᳇ारा ᮧदᱫ सुिवधाᲐ क े  साथ ऐसे महािव᳒ालय और सं᭭थान उस क ै िपटल क ै िपटल क ै िपटल क ै िपटल िव᳡िव᳒ालय क े  अंगीभूत 
महािव᳒ालय या सं᭭थान बन जाएंगे।  
(8)  क ै िपटल क ै िपटल क ै िपटल क ै िपटल िव᳡िव᳒ालय नाम से एक िनकाय होगा और इस अिधिनयम क े ᮧावधानᲂ क े  अनुᱨप उसक े 
पास सतत् पद -ᮧाि᳙ अनुᮓम और सामा᭠य ᮧित᭄ा ᮧमाणन कᳱ शिᲦ होगी , स᭥पित ᮕहण करने व 
उस पर आिधप᭜य रखने, उसे अनुबंध /संिवदा पर देने अथवा किथत नाम से वाद चलाने क े  अिधकार 
हᲂगे या िजस पर वाद दायर ᳰकया जा सक े गा।   
 (9) िव᳡िव᳒ालय रा᭔य सरकार अथवा क े ᭠ᮤ सरकार से ᳰकसी भी ᮧकार क े अनुदान अथवा   
  िवᱫीय सहायता ᮧा᳙ नहᱭ कर सक ᱶ गे।  
बशतᱷ ᳰक रा᭔य सरकार अथवा क े ᭠ᮤ सरकार अनुदान या अ᭠य तरीके  से िवᱫीय  सहायता दे सकती हैः  
(a)  शोध िवकास और अ᭠य गितिविधयᲂ क े  िलए जैसे रा᭔य सरकार क े  अ᭠य संगठनᲂ को  िवᱫीय सहायता 
उपल᭣ध करायी जाती है अथवा  
 (b)  िविश᳥ शोध अथवा कायᭅᮓम आधाᳯरत कोई गितिविध ;  
4.  िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय    कᳱ स᭥पित एवं इसक े  अनुᮧयोग कᳱ स᭥पित एवं इसक े  अनुᮧयोग कᳱ स᭥पित एवं इसक े  अनुᮧयोग कᳱ स᭥पित एवं इसक े  अनुᮧयोग :- 
(1) िव᳡िव᳒ालय कᳱ ᭭थापना हो जाने पर भूिम और अ᭠य चल एवं अचल स᭥पितयाँ, जो झारख᭛ड 
रा᭔य मᱶ िव᳡िव᳒ालय क े  उ᳎े᭫य (पूᳶत ) क े  िलए अिधᮕिहत , सृिजत , ᳞वि᭭थत या िनᳶमत कᳱ जाती 
हᱹ, वे िव᳡िव᳒ालय मᱶ िनिहत हᲂगी।  
 (2)  िव᳡िव᳒ालय ᳇ारा भूिम , भवन और अ᭠य अिधᮕिहत स᭥पितयाँ ᳰकसी अ᭠य उ᳎े᭫य क े   िलए  
  इ᭭तेमाल नहᱭ हᲂगी िसवा िजस उ᳎े᭫य क े  िलए वे अिधᮕिहत कᳱ गयी हᱹ।  
(3)  िव᳡िव᳒ालय कᳱ चल अथवा अचल स᭥पितयᲂ का ᮧबंधन शासी िनकाय  ᳇ारा िविनयमᲂ मᱶ ᮧदᱫ 
रीित क े  अनुᱨप ᳰकया जायेगा।  
 
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झारखबglyphई85ड  गजट  (असाधारण ) गुबglyph582वार , 11 अबglyphई28टूबर , 201 8 
(4)  उप धारा -(1) क े  अ᭠तगᭅत िव᳡िव᳒ालय क े  नाम से ह᭭तांतᳯरत स᭥पित को िव᳡िव᳒ालय क े  िवघटन 
अथवा समापन क े  फल᭭वᱨप िनधाᭅᳯरत ढंग से िनयमावली मᱶ वᳶणत तरीक े  से ᮧयुᲦ ᳰकया जाएगा।  
5.  िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय    क े  िनबᲈधन क े  िनबᲈधन क े  िनबᲈधन क े  िनबᲈधन /अवरोध अवरोध अवरोध अवरोध    और बा᭟यताएँऔर बा᭟यताएँऔर बा᭟यताएँऔर बा᭟यताएँ:- 
(1)  िव᳡िव᳒ालय क े  ᳞ावसाियक पाᲹᮓमᲂ , यथा -अिभयंᮢण एवं ᮧौ᳒ोिगकᳱ , िचᳰक᭜सा - शाᳫ , ᮧबंधन 
आᳰद क े  िलए िशᭃण -शु᭨क का िनधाᭅरण िव᳡िव᳒ालय क े  ᳇ारा रा᭔य  सरकार ᳇ारा अिधसूिचत 
समय -समय पर िनयामक िनकाय , जैसा वह उिचत समझेगी , क े  पयᭅवेᭃण मᱶ ᳰकया जाएगा।  
(2)  िव᳡िव᳒ालय मᱶ नामांकन पूरी तरह यो᭏यता क े आधार पर होगा।  िव᳡िव᳒ालय मᱶ नामांकन कᳱ 
यो᭏यता का िनधाᭅरण ᮧा᳙ांक या अहᭅता परीᭃा मᱶ ᮧा᳙ ᮕेड और पाᲹेतर और अितᳯरᲦ पाᲹचयाᭅ 
गितिविधयᲂ अथवा रा᭔य ᭭तर पर िव᳡िव᳒ालय या िव᳡िव᳒ालयᲂ क े  संगठन या रा᭔य सरकार क े 
ᳰकसी अिभकरण ᳇ारा समान पाᲹᮓमᲂ क े िलए संचािलत ᮧवेश परीᭃ ा मᱶ ᮧा᳙ अंकᲂ या ᮕेड क े 
आधार पर ᳰकया जाएगा।  
   बशतᱷ ᳰक िव᳡िव᳒ालय क े  ᳞ावसाियक िशᭃण महािव᳒ालयᲂ अथवा सं᭭थानᲂ  मᱶ  
  नामांकन िनयंᮢी िनकाय क े  ᮧावधानᲂ ᳇ारा शािसत /िनयिमत हो।  
(3)  िनधᭅन एवं आᳶथक दृि᳥ से िपछड़े वगᲄ क े  िव᳒ाᳶथयᲂ क े िलए िव᳡िव᳒ालय कोिशᭃण शु᭨क मᱶ पूरी 
ᭃमता क े  कम से कम पाँच ᮧितशत को मेधा छाᮢवृित कᳱ अनुमित देनी होगी। िनधᭅनता तथा आᳶथक 
दृि᳥ से िपछड़े वगᲄ कᳱ कसौटी का िनधाᭅरण रा᭔य सरकार ᳇ारा समय -समय पर ᳰकया जा सक े गा।  
(4)  िव᳡िव᳒ालय क े िव᳒ाᳶथयᲂ कᳱ क ुल सं᭎या क े  कम से कम पᲬीस ᮧितशत सीटᲂ पर झारख᭛ड रा᭔य 
क े  अिधवासी िव᳒ाᳶथयᲂ क े िलए आरिᭃत करने का ᮧावधान िव᳡िव᳒ालय को करना होगा। सीटᲂ 
क े  आरᭃण का िनयमन झारख᭛ड सरकार क े िनयम और समय -समय पर जारी आदेशᲂ क े  ᳇ारा ᳰकया 
जायेगा।  
(5)  िव᳡िव᳒ालय को िव᳡िव᳒ालय क े  िशᭃक े तर पदᲂ क े  कम से कम पचास ᮧितशत िशᭃक े तर पदᲂ को 
झारख᭛ड रा᭔य क े अिधवासी लोगᲂ क े  िलए आरिᭃत करने का ᮧा वधान रखना होगा। सीटᲂ क े 
आरᭃण का िनयमन झारख᭛ड सरकार क े  िनयम और समय -समय पर जारी आदेशᲂ क े ᳇ारा ᳰकया 
जायेगा।  
(6)  िव᳡िव᳒ालय को अकादिमक ᭭तर को बनाये रखने क े िलए यथे᳥ /पयाᭅ᳙ सं᭎या मᱶ िशᭃकᲂ एवं 
अिधकाᳯरयᲂ कᳱ िनयुिᲦ करनी होगी और यह सुिनि᳟त करना होगा  ᳰक उन िशᭃकᲂ या 
अिधकाᳯरयᲂ कᳱ यो᭏यता ᮧासंिगक िनयामक िनकाय ᳇ारा िनधाᭅᳯरत मानक से िन᳜ न हो।  
(7)  िव᳡िव᳒ालय को िव᳡िव᳒ालय से जुड़ी तमाम सूचनाएँ िव᳒ाᳶथयᲂ ए वं अ᭠यपणधाᳯरयᲂ क े  िहत मᱶ 
सावᭅजिनक करनी होगी , जैसे ᳰक संचािलत पाᲹᮓम , अलग -अलग कोᳯट (᮰ेणी ) क े  तहत सीटᱶ, शु᭨क 
एवं अ᭠य पᳯर᳞य , ᮧदत सᱠिलयतᱶ एवं सुख सुिवधाएँ , उपल᭣ध संकाय /ᮧा᭟यापक वगᭅ एवं अ᭠य 
ᮧासंिगक सूचनाएँ।  
(8)  पᳯरिनयमᲂ मᱶ वᳶणत रीित क े  अनुᱨप िव᳡िव᳒ालय ᮧ᭜येक अकादिमक  वषᭅ मᱶ उपािध , िड᭡लोमा 
ᮧदान करने एवं अ᭠य उ᳎े᭫य से दीᭃांत समारोह आयोिजत कर सक े गा।  
 
झारखबglyphई85ड  गजट  (असाधारण ) गुबglyph582वार , 11 अबglyphई28टूबर , 201 8 
 
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(9)  िव᳡िव᳒ालय को ᭭थापना क े  पाँच वषᲄ क े भीतर रा᳦ीय मू᭨यांकन एवं ᮧ᭜यायन पᳯरषद् (NAAC ) 
से ᮧ᭜यायन ᮧा᳙ करना होगा और भारत सरकार कᳱ अ᭠य िनयामक सं᭭थाएँ, जो िव᳡िव᳒ालय ᳇ारा 
संचािलत पाᲹᮓमᲂ से स᭥ब᳍ हᱹ , क े  ᳇ारा ᮧदᱫ ᮕेड कᳱ सूचना रा᭔य सरकार को देनी होगी। 
िव᳡िव᳒ालय को समय -समय पर ऐसे ᮧ᭜यायन का नवीकरण कराना होगा।  
(10)  इतना होते ᱟए भी इस अिधिनयम कᳱ अनुसूची ’A’ मᱶ उि᭨लिखत शतᲄ और भारत सरकार कᳱ 
िनयामक सं᭭थाᲐ क े  िनयमᲂ , िविनयमᲂ , मानद᭛डᲂ आᳰद का इन सं᭭थाᲐ ᳇ारा ᮧदᱫ सᱠिलयतᲂ 
तथा सहयोग व कतᭅ᳞ᲂ क े िन᭬पादन एवं कायᭅ को जारी रखने क े  िलए उन सं᭭थाᲐ को जैसी 
आव᭫यकता होगी , िव᳡िव᳒ालय क े  िलए इनका अनुपालन बा᭟यकारी होगा।  
6.  िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय    क े  उ᳎े᭫य क े  उ᳎े᭫य क े  उ᳎े᭫य क े  उ᳎े᭫य :- 
िव᳡िव᳒ालय का उ᳎े᭫य अनुदेशना᭜मक , शोध तथा ᮧसार एवं ऐसी अिधगम कᳱ शाखाᲐ क े  ᳇ारा 
जैसा वो उपयुᲦ समझे, ᭄ान तथा कौशलᲂ को बढ़ाना तथा िव᭭तार करना होगा और िव᳡ि व᳒ालय 
यह ᮧय᳀ करेगा ᳰक िव᳒ाᳶथयᲂ तथा िशᭃकᲂ को िन᳜िलिखत क े  ि लए आव᭫यक माहौल तथा 
सुिवधाएँ उपल᭣ध करायी जायᱶ:-  
(a) पाᲹᮓम का मु᭎य िशᭃा मᱶ पुनᳶनमाᭅण एवं नवाचार , िशᭃण क े  नवीन तरीक े, ᮧिशᭃण तथा 
अिधगम ऑनलाइन अिधगम सिहत , सि᭥मि᮰त अिधगम , सतत् िशᭃा एवं अ᭠य तरीक े  तथा एकᳱक ृत 
एवं ᳞िᲦ᭜व का िहतकर िवकास ; 
 (b)  िविवध अनुशासनᲂ मᱶ अ᭟ययन ; 
 (c)  अंतर अनुशासिनक अ᭟ययन ; 
 (d)  रा᳦ीय अखंडता , धमᭅिनरपेᭃता एवं सामािजक समता तथा अ᭠तररा᳦ीय मेल िमलाप एवं  
  नीितशाᳫ।  
7.  िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय    ᳲलग ᳲलग ᳲलग ᳲलग , धमᭅधमᭅधमᭅधमᭅ, वगᭅवगᭅवगᭅवगᭅ, रंग रंग रंग रंग , पंथ पंथ पंथ पंथ , अथवा अथवा अथवा अथवा    मत से परे सबक े  िलए खुला होगा मत से परे सबक े  िलए खुला होगा मत से परे सबक े  िलए खुला होगा मत से परे सबक े  िलए खुला होगा :-  
 ᳰकसी भी ᳞िᲦ को िव᳡िव᳒ालय क े  ᳰकसी कायाᭅलय अथवा उसक े ᳰकसी अ᭠य ᮧािधकार कᳱ सद᭭यता से 
अथवा ᳰकसी िडᮕी , िड᭡लोमा अथवा अ᭠य अकादिमक वैिश᭬Ჷ पाᲹᮓम मᱶ नामांकन से ᳲलग , मत , वगᭅ, जाित , ज᭠म 
क े  ᭭थान और धाᳶमक िव᳡ास अथवा राजनीितक या अ᭠य मतवाद के आधार पर पᭃपात या भेदभाव कर वंिचत नहᱭ 
ᳰकया जाएगा।  
8.  िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय    क े  क े  क े  क े  कायᭅ एवं शिᲦयाँकायᭅ एवं शिᲦयाँकायᭅ एवं शिᲦयाँकायᭅ एवं शिᲦयाँ:-  
(i)  िव᳡िव᳒ालय का ᮧशासन एवं ᮧबंधन , इसक े  अंगीभूत महािव᳒ालयᲂ का ᮧशासन एवं ᮧबंधन तथा 
शोध , िशᭃण , ᮧिशᭃण क े  क े ᭠ᮤᲂ का िव᭭तार एवं सतत् िशᭃा , दूर᭭थ अिधगम एवं ई -लᳺनग क े 
िव᭭तार एवं पᱟँच को इसक े  झारख᭛ड रा᭔य मᱶ अवि᭭थत पᳯरसर मᱶ संचालन व ᮧबंधन ; 
 ( ii) िव᭄ान , ᮧौ᳒ोिगकᳱ , मानिवकᳱ , समाज िव᭄ान , िशᭃा -शाᳫ , ᮧबंधन , वािण᭔य , िविध , फामᱷसी , 
  ᭭वा᭭᭝य सेवा एवं अ᭠य ᭃेᮢᲂ मᱶ शोध , उᲬ िशᭃा , ᳞ावसाियक िशᭃा , िशᭃण - ᮧिशᭃण ,  सतत् 
  िशᭃा , दूर᭭थ अिधगम एवं ई -लᳺनग क े  संसाधनᲂ को उपल᭣ध कराना ;  
 
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(iii)  शैिᭃक ᮧौ᳒ोिगकᳱ , िशᭃण एवं अिधगम ᮧᳰᮓया मᱶ नवाचारी ᮧयोग , रा᳦ीय एवं अ᭠तररा᳦ीय 
सं᭭थाᲐ क े  साथ सहयोग एवं वैसी सं᭭थाᲐ को संयुᲦ कायᭅᮓमᲂ का ᮧ᭭ ताव देना िजससे िशᭃा क े 
िवतरण एवं अ᭠तररा᳦ीय मानकᲂ को िवकिसत एवं ᮧा᳙ करने मᱶ िनरंतरता रहे; 
(iv)  िशᭃा ᮧदान करने मᱶ लचीलेपन क े  िलए िनधाᭅᳯरत पाᲹᮓम , पाᲹचयाᭅ एवं ᮧणाली मᱶ इले᭍ᮝािनक 
एवं दूर᭭थ अिधगम िविहत करना ; 
(v)  परीᭃा का आयोजन तथा ᳰकसी ᳞िᲦ क े  नाम िव᳡िव᳒ालय ᳇ारा त य शतᲄ क े साथ उपािध , 
िड᭡लोमा या ᮧमाण -पᮢ और अ᭠य अकादिमक िविश᳥ता ᮧदान करना अथवा िविनयमᲂ मᱶ वᳶणत 
तरीक े से उस उपािध , िड᭡लोमा या ᮧमाण -पᮢ और अ᭠य अकादिमक िविश᳥ता या नाम को वापस 
लेना ;  
 (vi)  फ े लोिशप (िशᭃावृिᱫ ), छाᮢवृिᱫ , पदक और पुर᭭कार ᭭थािपत एवं ᮧदान करना ; 
 (vii)  पᳯरिनयम मᱶ वᳶणत तरीक े  क े अनुᱨप मानद उपािध या अ᭠य िविश᳥ता ᮧदान करना ; 
 (viii) उ᳎े᭫यᲂ कᳱ ᮧाि᳙ मᱶ आव᭫यक सहायता क े िलए ᭭क ू ल , क े᭠ᮤ , सं᭭थान , महािव᳒ालय कᳱ   
 ᭭थापना और िव᳡िव᳒ालय क े  मतानुसार कायᭅᮓमᲂ तथा पाᲹᮓमᲂ का आयोजन ; 
 (ix)  िव᳡िव᳒ालय क े  मतानुसार िशᭃा ᮧदान करने व ᮧयोजनᲂ क े  ᮧो᭜साहन क े  िलए ᳰकसी  
  महािव᳒ालय , क े ᭠ᮤ , सं᭭थान को अंगीभूत महािव᳒ालय घोिषत करना या नये अंगीभूत  
  महािव᳒ालय , क े ᭠ᮤ , सं᭭थान कᳱ ᭭थापना करना ; 
 (x)  शोध , िशᭃण सामᮕी एवं अ᭠य कायᲄ क े  िलए मुᮤण , ᮧकाशन एवं पुनᱨ᭜पादन हेतु ᮧबंधन  
  एवं ᮧदशᭅिनयᲂ , स᭥मेलनᲂ , कायᭅशालाᲐ एवं संगोि᳧यᲂ का आयोजन ; 
 (xi)  ᭄ान संसाधन क े ᭠ᮤ कᳱ ᭭थापना ; 
 (xii)  िव᭄ान , ᮧौ᳒ोिगकᳱ , मानिवकᳱ , समाज िव᭄ान , िशᭃा , ᮧबंधन , वािण᭔य , िविध , फामᱷसी , 
 ᭭वा᭭᭝य सेवा एवं अ᭠य स᭥ब᳍ ᭃेᮢᲂ मᱶ अनुसंधान तथा शैिᭃक कायᭅᮓमᲂ  का ᮧायोजन एवं 
 दािय᭜व वहन करना ; 
 (xiii)  समान उ᳎े᭫यᲂ क े  िलए ᳰकसी शैिᭃक सं᭭थान क े  साथ सहयोग व संब᳍ता ; 
 (xiv)  िव᳡िव᳒ालय क े  उ᳎े᭫यᲂ कᳱ ᮧाि᳙ क े  िलए आभासी (वचुᭅअल ) पᳯरसर समेत पᳯरसरᲂ  
  कᳱ ᭭थापना ; 
 (xv)  पेटे᭠ट ᮧक ृ ित क े  शोध , योजना अिधकारᲂ एवं ऐसे समान अिधकारᲂ क े साथ सᭃम   
  ᮧािधकारᲂ से अनुसंधान क े  संबंध मᱶ पंजीकरण का दािय᭜व लेना ; 
(xvi)  िव᳡िव᳒ालय क े  आंिशक अथवा पूणᭅ उ᳎े᭫यᲂ कᳱ ᮧाि᳙ हेतु दुिनया क े ᳰकसी भी िह᭭से क े शैिᭃक एवं 
अ᭠य सं᭭थानᲂ , िव᳡िव᳒ालयᲂ क े साथ िव᳒ाᳶथयᲂ , शोधाᳶथयᲂ , िशᭃकᲂ , कमᭅचाᳯरयᲂ क े आदान -
ᮧदान क े  ᳇ारा संबंध अथवा सहयोग बनाना जैसा वो उिचत समझे; 
(xvii)  अनुसंधान , ᮧिशᭃण , परामशᭅ तथा इस ᮧकार कᳱ अ᭠य सेवाएँ देना , जो  िव᳡िव᳒ालय क े  ᮧयोजन क े 
िलए आव᭫यक हो ; 
 
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(xviii)  िशᭃकᲂ , शोधाᳶथयᲂ , ᮧशासकᲂ एवं िव᭄ान , ᮧौ᳒ोिगकᳱ , मानिवकᳱ , समाज िव᭄ान , िशᭃा , ᮧबंधन , 
िविध , वािण᭔य , फामᱷसी , ᭭वा᭭᭝य सेवा एवं स᭥ब᳍ ᭃेᮢ क े  िवशेष᭄ᲂक े  बीच िव᳡िव᳒ालय क े ल᭯यᲂ 
कᳱ ᮧाि᳙ क े  िलए संबंध बनाये रखना ; 
 (xix)  मिहलाᲐ एवं अ᭠य वंिचत िव᳒ाᳶथयᲂ क े  िलए िव᳡िव᳒ालय ᳇ारा यथासंभव वांछनीय   
  िवशेष ᳞व᭭था करने पर िवचार ; 
 ( xx) िव᳡िव᳒ालय क े   ᳞य का िनयमन , िवᱫ का ᮧबंधन एवं लेखा का रख -रखाव ; 
 (xxi)  िव᳡िव᳒ालय क े  उ᳎े᭫य एवं ल᭯य ᮧाि᳙ क े  िलए ह᭭तांतरण ᳇ारा ि निध , चल एवं अचल 
 स᭥पिᱫ , उप᭭कर , सॉ᭢टवेर एवं अ᭠य संसाधनᲂ को ᳞वसाय , उ᳒ोग , समाज क े अ᭠य वगᲄ ,  रा᳦ीय 
एवं अ᭠तररा᳦ीय संगठनᲂ अथवा ᳰकसी अ᭠य ᮲ोत से उपहार , दान , उपकार या वसीयत  क े  ᱨप मᱶ ᮧा᳙ 
करना ; 
(xxii)  िव᳒ाᳶथयᲂ क े  िलए सभागार , छाᮢावास एवं िशᭃकᲂ तथा कमᭅचाᳯरयᲂ क े  िनवास क े  िलए आवास का 
िनमाᭅण , रख -रखाव एवं ᳞व᭭था ; 
(xxiii)  खेल , सां᭭क ृ ितक  सह -पाᲹचयाᭅ एवं अितᳯरᲦ पाᲹचयाᭅ गितिविधयᲂ कᳱ उ᳖ितक े  िलए क े ᭠ᮤ ᲂ , 
पᳯरसरᲂ , सभागारᲂ , भवनᲂ , ᭭टेिडयम का िनमाᭅण , ᮧबंधन तथा रख -रखाव ; 
(xxiv)  िव᳡िव᳒ालय क े  िनवासी िव᳒ाᳶथयᲂ , िशᭃकᲂ तथा कमᭅचाᳯरयᲂ क े  िलए अनुशासन बनाये रखने और 
उनक े  ᭭वा᭭᭝य , सामा᭠य क᭨याण, सामािजक एवं सां᭭क ृ ितक गितिविधयᲂ क े  ᮧो᭜साहन , संव᳍ᭅन हेतु 
पयᭅवेᭃण , िनयंᮢण तथा िनयमन ; 
 (xxv)  पᳯरिनयम ᳇ारा िनधाᭅᳯरत फᳱस एवं अ᭠य शु᭨क तय करना , मांगना तथा ᮧा᳙ करना ; 
 (xxvi)  फ ै लोिशप (शोधवृिᱫ ), छाᮢवृिᱫ , पुर᭭कार , पदक एवं अ᭠य पुर᭭कारᲂ कᳱ ᭭थापना ; 
 (xxvii)  िव᳡िव᳒ालय आव᭫यकता या ᮧयोजन को पूरा करने कᳱ दृि᳥ से ᳰक सी भूिम या भवन को 
 खरीदने , पᲵे पर लेने या उपहारव वसीयत , िवरासत या अ᭠य तरीक े  से कायᭅ हेतु ᮧा᳙ कर  सक े गा 
और यह उन िनयमᲂ व शतᲄ क े  ᱨप मᱶ ᭭वीकायᭅ हो सकता है, िजससे ᳰकसी भवन  को बनाने या कायᭅ 
करने, उसमᱶ पᳯरवतᭅन करने और रख -रखाव हेतु उिचत हो ; 
(xxviii)  िव᳡िव᳒ालय क े  िहत , गितिविधयᲂ एवं उ᳎े᭫यᲂ कᳱ संगित कᳱ दृि᳥ से जो मा᭠य हो , उसक े  अनुᱨप 
िव᳡िव᳒ालय कᳱ चल या अचल स᭥पिᱫ या उसक े  ᳰकसी िह᭭से को बेच ने, िविनमय , पᲵा या अ᭠य 
तरीक े  से ᮧबंिधत करना ; 
(xxix)  िनमाᭅण और समथᭅन , कटौती और वाताᭅ, वचनपᮢ नोट , िविनयम िबल , चेक और अ᭠य िविनमेय 
उप᭭कर आकᳶषत और ᭭वीकार करना ; 
(xxx)  िव᳡िव᳒ालय क े  सभी खचᲄ को पूरा करने क े  िलए िव᳡िव᳒ालय कᳱ िनिध को बढ़ाना और बांड पर 
उधार लेना , बंधक , वचनपᮢ नोट या अ᭠य दािय᭜वᲂ या ᮧितभूितयᲂ कᳱ ᭭थापना या स ᭥पूणᭅ अथवा 
िव᳡िव᳒ालय कᳱ ᳰकसी संपिᱫ और पᳯरस᭥पिᱫ अथवा िबना ᳰकसी ᮧितभूित और मा᭠य िनयमᲂ 
और शतᲄ क े  अनुᱨप करना ; 
 
10  
झारखबglyphई85ड  गजट  (असाधारण ) गुबglyph582वार , 11 अबglyphई28टूबर , 201 8 
9. स᭥ब᳍ता स᭥ब᳍ता स᭥ब᳍ता स᭥ब᳍ता    क े  अवरोधक क े  अवरोधक क े  अवरोधक क े  अवरोधक :-  
(1)  िव᳡िव᳒ालय को ᳰकसी महािव᳒ालय या सं᭭था को स᭥ब᳍ता देने का िवशेषािधकार नहᱭ होगा।  
(2)  िव᳡िव᳒ालय अनुदान आयोग अथवा सरकार ᳇ारा ᭭थािपत ऐसे अ᭠य  िनयामक िनकायᲂ अथवा 
क े ᭠ᮤ या रा᭔य सरकार , जैसा भी हो , क े  ᳇ारा पूवᭅ ᭭वीक ृ ित क े  प᳟ात् ही िव᳡िव᳒ालय अपने पᳯरसर 
क े  अलावा कोई दूरवतᱮ पᳯरसर , अपतट पᳯरसर , अ᭟ययन क े ᭠ᮤ , परीᭃा क े ᭠ᮤ झारख᭛ड रा᭔य क े  अ᭠दर 
या बाहर शुᱨ कर सक े गा।  
 (3)  दूर᭭थ ᮧणाली से पाᲹᮓमᲂ कᳱ शुᱨआत क े वल िव᳡िव᳒ालय अनुदान आयोग अथवा सरकार 
  ᳇ारा ᭭थािपत ऐसी िनयामक सं᭭था कᳱ पूवᭅ ᭭वीक ृ ित क े  बाद कᳱ जाएगी। 
10.  आगंतुक आगंतुक आगंतुक आगंतुक    (िविजटर िविजटर िविजटर िविजटर ):-  
 (1)  झारख᭛ड क े  रा᭔यपाल िव᳡िव᳒ालय क े  िविजटर (आगंतुक ) हᲂगे।  
 (2)  आगंतुक (िविजटर ) जब दीᭃांत समारोह मᱶ िडᮕी (उपािध ), िड᭡लोमा , चाटᭅर , ओहदा (पदनाम ) और 
ᮧमाण -पᮢ ᮧदान करने क े  िलए मौजूद रहᱶगे तो उसकᳱ अ᭟यᭃता करᱶगे।  
(3)  िव᳡िव᳒ालय अथवा िव᳡िव᳒ालय ᳇ारा संपोिषत ᳰकसी सं᭭थान क े िशᭃा क े ᭭तर , अनुशासन , 
िश᳥ाचार और समुिचत ᳰᮓयाशीलता को सुिनि᳟त करने कᳱ दृि᳥ से  आगंतुक को िव᳡िव᳒ालय क े 
᮪मण /दौरे का अिधकार होगा।  
िव िव िव िव᳡᳡ ᳡᳡िव᳒ालय िव᳒ालय िव᳒ालय िव᳒ालय    क े  अिधकारी क े  अिधकारी क े  अिधकारी क े  अिधकारी  
11.  िव िव िव िव᳡िव᳒ालय ᳡िव᳒ालय ᳡िव᳒ालय ᳡िव᳒ालय    क े  िन᳜िलिखत अिधकारी हᲂगेक े  िन᳜िलिखत अिधकारी हᲂगेक े  िन᳜िलिखत अिधकारी हᲂगेक े  िन᳜िलिखत अिधकारी हᲂगे:- 
 (a)  क ु लािधपित   (b)  क ु लपित  
 (c)  ᮧित -क ु लपित   (d)  िनदेशक /ᮧधानाचायᭅ 
 (e)  क ु लसिचव   (f)  मु᭎य िवᱫ एवं लेखा पदािधकारी  
 g)  परीᭃा िनयंᮢक   (h)  छाᮢ क᭨याण संकाया᭟यᭃ  
 (i)  संकाया᭟यᭃ   (j)  क ु लानुशासक और  
 (k)  िव᳡िव᳒ालय मᱶ अ᭠य ऐसे अिधकारी जो पᳯरिनयम ᳇ारा घोिषत ᳰकये जाएंगे।   
12.  क ु लािधपित क ु लािधपित क ु लािधपित क ु लािधपित :-  
(1)  क ु लािधपित कᳱ िनयुिᲦ ᮧवतᭅक िनकाय ᳇ारा पाँच वषᲄ कᳱ अविध क े  िलए आगंतुक (िविजटर ) क े  
अनुमोदन क े प᳟ात् िनधाᭅᳯरत ᮧᳰᮓयाᲐ तथा एत᭞संबंधी िनयमᲂ एवं  शतᲄ क े  अनᱨप कᳱ जाएगी। 
कायᭅकाल पूरा होने क े  प᳟ात् क ु लािधपित आगंतुक कᳱ सलाह क े  बाद ᮧवतᭅक िनकाय ᳇ारा पुनᳶनयुᲦ 
ᳰकये जा सक ᱶ गे।  
 (2)  क ु लािधपित अपने कायाᭅलय पद क े  अिधकार से िव᳡िव᳒ालय क े  ᮧधान हᲂगे।  
 
झारखबglyphई85ड  गजट  (असाधारण ) गुबglyph582वार , 11 अबglyphई28टूबर , 201 8 
 
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 (3)  क ु लािधपित शासी िनकाय कᳱ बैठकᲂ कᳱ अ᭟यᭃता करᱶगे और जब आगंतुक (िविजटर )मौजूद  नहᱭ 
रहᱶगे तब उपािध (िडᮕी ), िड᭡लोमा या अ᭠य अकादिमक िविश᳥ता ᮧदान करने हेतु  दीᭃांत समारोह कᳱ 
अ᭟यᭃता करᱶगे।  
 (4)  क ु लािधपित अपने हाथ से िलिखत व ᮧवतᭅक िनकाय को संबोिधत कर अपने पद से इ᭭तीफा दे  
  सकते हᱹ।  
 (5)  क ु लािधपित को िन᳜िलिखत अिधकार हᲂगे, यथाः - 
  (a)  ᳰकसी भी जानकारी या अिभलेख कᳱ माँग करने; 
  (b) क ु लपित कᳱ िनयुिᲦ ; 
  (c)  इस अिधिनयम क े  ᮧावधानᲂ क े  अनुᱨप क ु लपित को हटानेऔर  
  (d)  इस अिधिनयम या पᳯरिनयमᲂ क े  ᳇ारा ᮧदᱫ अ᭠य शिᲦयाँ।  
13.  क ु लपित क ु लपित क ु लपित क ु लपित :-  
(1)  क ु लपित कᳱ िनयुिᲦ क ु लािधपित िव᳡िव᳒ालय अनुदान आयोग ᳇ारा  िनधाᭅᳯरत यो᭏यताᲐ क े 
अनुᱨप करᱶगे और ये पाँच साल कᳱ अविध क े  िलए अपने पद पर बने रहᱶगे। बशतᱷ ᳰक क ु लपित पाँच 
वषᭅ कᳱ अविध पूरी होने क े  प᳟ात् पाँच वषᭅ क े  एक और कायᭅकाल के  िलए पुनᳶनयुिᲦ क े  पाᮢ हᲂगे। 
शतᭅ यह रहेगी ᳰक क ु लपित क े  ᱨप मᱶ िनयुᲦ ᳞िᲦ 70  वषᭅ कᳱ आयु पूरी करने क े  बाद अपने पद से, 
कायᭅकाल क े  दौरान या िव᭭ताᳯरत कायᭅकाल से सेवािनवृत हो जाएगा।  
(2)  क ु लपित िव᳡िव᳒ालय क े मु᭎य कायᭅकारी और अकादिमक अिधकारी हᲂगे और िव᳡िव᳒ालय क े 
मामलᲂ मᱶ सामा᭠य अधीᭃण और िनयंᮢण का ᮧयोग करᱶगे तथािव᳡िव ᳒ालय क े  िविभ᳖ ᮧािधकारᲂ 
᳇ारा िलए गए फ ै सलᲂ पर अमल करᱶगे।  
(3)  आगंतुक (िविजटर ) और क ुलािधपित कᳱ गैर मौजूदगी मᱶ िव᳡िव᳒ालय क े  दीᭃांत समा रोह कᳱ 
अ᭟यᭃता करᱶगे।  
(4)  क ु लपित यᳰद यह अनुभव करᱶ ᳰक ᳰकसी मामले पर त᭜काल कारᭅवा ई आव᭫यक है , तो वे 
िव᳡िव᳒ालय क े  ᳰकसी ᮧािधकार का इस अिधिनयम क े  तहत ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का इ᭭तेमाल  कर सकते 
हᱹ और उस ᮧािधकार को संब᳍ मामले मᱶ क ृ त कारᭅवाई कᳱ जानकारी दे सकते हᱹ। 
बशतᱷ ᳰक िव᳡िव᳒ालय का ᮧािधकार या िव᳡िव᳒ालय कᳱ सेवा का अ᭠य ᳞िᲦ यᳰद 
क ु लपित ᳇ारा क ृत कारᭅवाई से ᳞िथत है तो इस उप धारा क े तहत इस िनणᭅय क े  संᮧेिषत होने कᳱ 
ितिथ क े  एक माह क े  भीतर क ु लािधपित क े  समᭃ अपील कर सकता है। क ु लािधपित , क ु लपित ᳇ारा 
कᳱ गयी कारᭅवाई को संपु᳥ , संशोिधत या पᳯरवᳶतत कर सकते हᱹ।  
 (5) क ु लपित ऐसी शिᲦयᲂ का ᮧयोग करᱶगे और इस तरह क े अ᭠य कायᭅ करᱶगे जो िविहत ᳰकया  
  जाय l   
 
 
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14.  क ु लपित क ु लपित क ु लपित क ु लपित    कᳱ पद᭒युित कᳱ पद᭒युित कᳱ पद᭒युित कᳱ पद᭒युित :-  
 (1)  क ु लािधपित को यᳰद ᳰकसी समय ᳰकसी जाँच क े प᳟ात् आव᭫यक लगे या ᮧतीत हो ᳰक  
 क ु लपितः  
(a)  इस अिधिनयम , पᳯरिनयम , अ᭟यादेश क े  तहत ᮧदᱫ कतᭅ᳞ᲂ क े  िनवᭅहन मᱶ िवफल रहे हᲂ ; 
अथवा  
  (b)  िव᳡िव᳒ालय क े  िहतᲂ क े  िवपरीत पूवाᭅᮕह से ᮧेᳯरत होकर कायᭅ ᳰकये हᲂ , या  
  (c)  िव᳡िव᳒ालय क े  मामलᲂ को सुलझाने मᱶ अᭃम हᲂ , तो क ुलािधपित इस बात क े होते  
  ᱟए भी  ᳰक क ु लपित का कायᭅकाल पूरा नहᱭ ᱟआ है , कारण बताते ᱟए िनधाᭅᳯरत  ितिथ 
  से पद से इ᭭तीफा देने क े  िलए िलिखत आदेश दे सकते हᱹ।  
 (2)  उप धारा (1) क े  तहत िवशेष आधार पर कारᭅवाई क े  ᳰकसी ᮧ᭭ताव कᳱ सूचना ᳰदए िबना कोई  
  आदेश पाᳯरत नहᱭ ᳰकया जाएगा , ᮧ᭭तािवत आदेश क े  िखलाफ कारण बताने का एक समुिचत  
  अवसर क ु लपित को ᳰदया जाएगा।  
15.  ᮧित ᮧित ᮧित ᮧित -क ु लपित क ु लपित क ु लपित क ु लपित :-  
(1)  ᮧित -क ु लपित कᳱ िनयुिᲦ क ु लािधपित ᳇ारा इस तरीक े  से कᳱ जाएगी और वह ऐसी शिᲦयᲂ का 
ᮧयोग करेगा तथा ऐसे कायᲄ का िन᭬पादन करेगा जो िविहत ᳰकया जाय । 
(2)  ᮧित क ु लपित उप धारा -1 क े  तहत िनयुᲦ एक ᮧोफ े सर क े  ᱨप मᱶ अपने कतᭅ᳞ᲂ क े  अलावा अपने 
कतᭅ᳞ का िनवᭅहन करᱶगे।  
(3)  ᮧितक ु लपित क ु लपित को उनकᳱ आव᭫यकतानुसार उनक े  कतᭅ᳞ᲂ क े  िनवᭅहन मᱶ सहायता करᱶगे।  
 (4)  ᮧितक ु लपित ᮧवतᭅक िनकाय ᳇ारा िनधाᭅᳯरत रािश मानदेय क े  ᱨप मᱶ ᮧा᳙ करᱶगे।  
16.  िनदेशक िनदेशक िनदेशक िनदेशक /ᮧधानाचायᭅᮧधानाचायᭅᮧधानाचायᭅᮧधानाचायᭅ    :- 
िनदेशकᲂ /ᮧधानाचायᲄ कᳱ िनयुिᲦ िन᳸द᳥ ढंग से तथा ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का ᮧयोग कर कᳱ जा सक े गी।  
17.  क ु लसिचव क ु लसिचव क ु लसिचव क ु लसिचव  :-  
(1)  क ु लसिचव ᮧवतᭅक िनकाय क े  अ᭟यᭃ ᳇ारा पᳯरिनयम मᱶ िन᳸द᳥ ᮧावधानᲂ क े  अनुसार िनयुᲦ ᳰकये 
जाएंगे। क ु लसिचव िव᳡िव᳒ालय अनुदान आयोग ᳇ारा िनधाᭅᳯरत यो᭏यता को धारण करᱶगे।  
(2)  क ु लसिचव को िव᳡िव᳒ालय कᳱ ओर से अिभलेखᲂ , द᭭तावेजᲂ को अिभᮧमािणत करने, ᮧमाण -पᮢᲂ 
पर ह᭭ताᭃर करने तथा समझौता करने कᳱ शिᲦ होगी तथा वे ऐस ी दूसरी शिᲦयᲂ का ᮧयोग एवं 
कायᲄ को पूरा करᱶगे जो उनक े  िलए िन᳸द᳥ ᳰकया गया हो।  
(3)  क ु लसिचव कायᭅकारी पᳯरषद् एवं अकादिमक पᳯरषद् क े  पदेन सद᭭य सिचव हᲂगे लेᳰकनउ᭠हᱶ मत देने 
का अिधकार नहᱭ होगा।  
 
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18.  मु᭎य मु᭎य मु᭎य मु᭎य    िवᱫ िवᱫ िवᱫ िवᱫ    तथा लेखा अिध तथा लेखा अिध तथा लेखा अिध तथा लेखा अिधकारी कारी कारी कारी  :-  
(1) ᮧवतᭅक िनकाय क े अ᭟यᭃ ᳇ारा मु᭎य िवᱫ तथा लेखा पदािधकारी कᳱ िनयुिᲦ इस ᮧकार कᳱ जाएगी , 
जैसा पᳯरिनयम मᱶ िन᳸द᳥ हो।  
(2) मु᭎य िवᱫ एवं लेखा पदािधकारी ऐसी शिᲦयᲂ का ᮧयोग तथा दािय ᭜वᲂ का िनवᭅहन कर सक ᱶ गे जैसा 
ᳰक पᳯरिनयम मᱶ िन᳸द᳥ है।  
19.  परीᭃा परीᭃा परीᭃा परीᭃा    िनयंᮢक िनयंᮢक िनयंᮢक िनयंᮢक :- 
(1)  परीᭃा िनयंᮢक िव᳡िव᳒ालय का पूणᭅकािलक पदािधकारी होगा तथा  पᳯरिनयम क े  अनुᱨप 
क ु लािधपित ᳇ारा िनयुᲦ ᳰकया जाएगा।  
 (2)  परीᭃा िनयंᮢक क े  दािय᭜व हᲂगेः - 
  (a)  परीᭃा को अनुशािसत एवं क ुशल तरीक े  से संचािलत करना ; 
  (b)  स᭎त गोपनीयता कᳱ दृि᳥ से ᮧ᳤ -पᮢᲂ क े  चयन कᳱ ᳞व᭭था करना ; 
  (c)  िनधाᭅᳯरत समय -साᳯरणी क े अ᭠तगᭅत उᱫर पुि᭭तकाᲐ क े मू᭨यांकन कᳱ ᳞व᭭था  
  करना ; 
(d)  परीᭃा -ᮧणाली कᳱ िन᭬पᭃता और िवषयिन᳧ता को उ᳖त बनाने तथा िव᳒ाᳶ थयᲂ कᳱ 
यो᭏यता क े सही आकलन कᳱ दृि᳥ से बेहतर साधन अपनाने क े  िलए सतत् समीᭃा करना ; 
  (e)  क ु लपित क े  ᳇ारा समय -समय पर सᲅपे गए उन सारे दािय᭜वᲂ का िनवᭅहन करना  
   जो परीᭃा से संबंिधत हᲂ।  
20.  अ᭠य अ᭠य अ᭠य अ᭠य    अिधकारी अिधकारी अिधकारी अिधकारी :-  
 छाᮢ क᭨याण संकाया᭟यᭃ , संकाया᭟यᭃ और मु᭎य क ु लानुशासक सिहत िव᳡िव᳒ालय क े  अ᭠य 
 अिधकाᳯरयᲂ क े  दािय᭜व , शिᲦयᲂ और िनयुिᲦ का तरीका वैसा होगा , जैसा िन᳸द᳥ ᳰकया गया हो।  
21.  िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय    क े  ᮧािधकारः क े  ᮧािधकारः क े  ᮧािधकारः क े  ᮧािधकारः - 
 िव᳡िव᳒ालय क े  िन᳜िलिखत ᮧािधकार हᲂगे, यथा - 
 (a)  शासी िनकाय  
 (b)  ᮧबंधन बोडᭅ 
 (c)  अकादिमक पᳯरषद्  
 (d)  िवᱫ सिमित  
 (e)  योजना बोडᭅ 
 (f)  वैसे अ᭠य सभी ᮧािधकार , जो पᳯरिनयम क े  ᳇ारा िव᳡िव᳒ालय क े  ᮧािधकार घोिषत   
  ᳰकये गये हᲂ।  
 
 
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22.  शासी शासी शासी शासी    िनकाय िनकाय िनकाय िनकाय  
 (1)  शासी िनकाय क े  िन᳜िलिखत सद᭭य हᲂगे, यथा - 
  (a)  क ु लािधपित ; 
  (b)  क ु लपित ; 
  (c)  सरकार क े  सिचव, उᲬ एवं तकनीकᳱ िशᭃा िवभाग , झारखंड अथवा उनका   
   ᮧितिनिध ; 
  (d)  ᮧवतᭅक िनकाय ᳇ारा नािमत पाँच ᳞िᲦ , िजनमᱶ से दो ᮧ᭎यात िशᭃािवद् हᲂगे; 
  (e)  क ु लािधपित ᳇ारा नािमत िव᳡िव᳒ालय क े बाहर से एक ᳞िᲦ , जो ᮧबंधन   
   और ᮧौ᳒ोिगकᳱ क े िवशेष᭄ क े  ᱨप मᱶ हᲂगे।  
  (f)  क ु लािधपित ᳇ारा नािमत एक िवᱫ िवशेष᭄।  
 (2)  शासी िनकाय िव᳡िव᳒ालय का सवᲃᲬ ᮧािधकार एवं मु᭎य शासी िनकाय होगा। इसकᳱ  
  िन᳜िलिखत शिᲦयाँ हᲂगी , यथाः - 
  (a)  िनयम , पᳯरिनयम , अिधिनयम, िविनयम अथवा अ᭟यादेश का ᮧयोग करते ᱟए  
   िव᳡िव᳒ालय क े  कायᲄ को िनयंिᮢत , िनदᱷिशत एवं संचािलत करना ; 
(b) िव᳡िव᳒ालय क े  अ᭠य िनणᭅयᲂ कᳱ समीᭃा करना यᳰद वे अिधिनयमᲂ , पᳯरिनयमᲂ, 
अ᭟यादेश, िविनमय या िनयमावली क े  ᮧावधानᲂ क े  अनुᱨप नहᱭ हो ; 
  (c)  िव᳡िव᳒ालय क े  वाᳶषक ᮧितवेदन तथा बजट को अनुमोᳰदत करना ; 
  (d)  िव᳡िव᳒ालय ᳇ारा अनुपालन हेतु िव᭭तृत नीितयᲂ का िनमाᭅण ; 
  (e)  िव᳡िव᳒ालय क े  िवघटन क े  िलए ᮧवतᭅक िनकाय को अनुशंसा करना, यᳰद  संपूणᭅ  
  ᮧयास क े  बाद भी िव᳡िव᳒ालय ठीक ढंग से कायᭅ संप᳖ करने कᳱ ि᭭थित मᱶ नहᱭ हो ; 
  (f)  पᳯरिनयमᲂ ᳇ारा िन᳸द᳥ अ᭠य शिᲦयᲂ का ᮧयोग करना।  
 (3)  शासी िनकाय कᳱ बैठक एक क ै लᱶडर वषᭅ मᱶ कम -से-कम तीन बार होगी।  
 (4)  बैठक का कोरम चार होगा; 
  बशतᱷ उᲬ एवं तकनीकᳱ िशᭃा िवभाग , झारखंड सरकार क े  सिचव या उनकᳱ अनुपि᭭थित मᱶ 
 िनदेशक , उᲬ िशᭃा ᮧ᭜येक बैठक मᱶ उपि᭭थत हᲂ , िजसमᱶ सरकारी नीितयᲂ या िनदᱷशᲂ से संबंिधत िनणᭅय िलये 
जाने हᲂ।  
 
 
 
झारखबglyphई85ड  गजट  (असाधारण ) गुबglyph582वार , 11 अबglyphई28टूबर , 201 8 
 
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23.  ᮧबंधन ᮧबंधन ᮧबंधन ᮧबंधन    बोडᭅः बोडᭅः बोडᭅः बोडᭅः -  
 (1)  ᮧबंधन बोडᭅ िन᳜िलिखत सद᭭यᲂ क े  योग से गᳯठत होगा , यथा - 
  (a)  क ु लपित ; 
  (b)  सरकार क े  सिचव , उᲬ एवं तकनीकᳱ िशᭃा िवभाग , झारखंड अथवा उनक े    
   नािमित ; 
  (c)  ᮧवतᭅक िनकाय ᳇ारा नािमत शासी िनकाय क े  दो सद᭭य ; 
  (d)  ᮧवतᭅक िनकाय ᳇ारा नािमत तीन सद᭭य , जो शासी िनकाय क े  सद᭭य नहᱭ हᱹ; 
  (e)  िशᭃकᲂ क े  बीच से ᮧवतᭅक िनकाय ᳇ारा नािमत तीन सद᭭य ; 
  (f)  क ु लपित ᳇ारा नािमत दो िशᭃक। 
 (2)  ᮧबंधन बोडᭅ क े  अ᭟यᭃ क ु लपित हᲂगे।  
 (3)  ᮧबंधन बोडᭅ कᳱ शिᲦयाँ एवं कायᭅ पᳯरिनयम मᱶ जैसा िन᳸द᳥ है, क े  अनुᱨप होगा।  
 (4)  ᮧबंधन बोडᭅ कᳱ बैठक का कोरम पाँच होगा ; 
  बशतᱷ ᳰक सरकार क े सिचव , उᲬ एवं तकनीकᳱ िशᭃा िवभाग , झारखंड सरकार अथवा उनकᳱ 
 अनुपि᭭थित मᱶ िनदेशक , उᲬ िशᭃा ᮧ᭜येक बैठक मᱶ उपि᭭थत हᲂ ; िजसमᱶ सरकार कᳱ नीितयᲂ /िनदᱷशᲂ  से 
संबंिधत  िनणᭅय िलये जाने हᲂ।  
24.  अकादिमक अकादिमक अकादिमक अकादिमक    पᳯरषद्पᳯरषद्पᳯरषद्पᳯरषद्:-  
 (1)  अकादिमक पᳯरषद् क ु लपित तथा वैसे सद᭭यᲂ क े  योग से बनेगा , जैसा पᳯरिनयम मᱶ िन᳸द᳥ है।  
 (2)  अकादिमक पᳯरषद् क े  अ᭟यᭃ क ु लपित हᲂगे।  
 (3) आकादिमक पᳯरषद् िव᳡िव᳒ालय कᳱ मु᭎य अकादिमक िनकाय होगी , जैसा ᳰक अिधिनयम ,  
  पᳯरिनयमᲂ , अ᭟यादेशᲂ मᱶ ᮧावधान है और यह िव᳡िव᳒ालय कᳱ अकादिमक नीितयᲂ का  
  संयोजन तथा पयᭅवेᭃण करेगी।  
 (4) अकादिमक पᳯरषद् कᳱ बैठक का कोरम पᳯरिनयम क े  िनदᱷशᲂ क े  अनुᱨप होगा।  
25.  िवᱫ िवᱫ िवᱫ िवᱫ    सिमित सिमित सिमित सिमित :-  
 (1) िवᱫ सिमित िव᳡िव᳒ालय कᳱ मु᭎य िवᱫीय िनकाय होगी , जो िवᱫ संबंधी मामलᲂ कᳱ देख - 
  रेख करेगी।  
 (2) िवᱫ सिमित का संिवधान , शिᲦयाँ और कायᭅ क े अनुᱨप हᲂगे जैसा कᳱ िविहत ᳰकया जाय । 
 
 
 
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26.  योजना योजना योजना योजना    बोडᭅबोडᭅबोडᭅबोडᭅ:-  
(1) योजना बोडᭅ िव᳡िव᳒ालय का ᮧधान योजना िनकाय होगा और यह  सुिनि᳟त करेगा ᳰक बुिनयादी 
ढाँचा और अकादिमक समथᭅन ᮧणाली िव᳡िव᳒ालय अनुदान आयोग तथा  अ᭠य पᳯरषदᲂ ᳇ारा 
िनधाᭅᳯरत मानदंडᲂ को पूरा करती है।  
 (2) योजना बोडᭅ का संिवधान , उसक े  सद᭭यᲂ का कायᭅकाल तथा उनकᳱ शिᲦयᲂ एवं कायᲄ का  
  िनधाᭅरण वैसा होगा जैसा कᳱ िविहत ᳰकया जाय ।  
27.  अ᭠य अ᭠य अ᭠य अ᭠य    ᮧािधकार ᮧािधकार ᮧािधकार ᮧािधकार :-  
 िव᳡िव᳒ालय क े  अ᭠य ᮧािधकारᲂ का गठन , शिᲦयाँ तथा कायᭅ वैसा होगा जैसा कᳱ िविहत ᳰकया जाय। 
28.  ᳰकसी ᳰकसी ᳰकसी ᳰकसी    ᮧािधकार अथवा िनकाय कᳱ सद᭭यता क े  िलए अयो᭏यता ᮧािधकार अथवा िनकाय कᳱ सद᭭यता क े  िलए अयो᭏यता ᮧािधकार अथवा िनकाय कᳱ सद᭭यता क े  िलए अयो᭏यता ᮧािधकार अथवा िनकाय कᳱ सद᭭यता क े  िलए अयो᭏यता :-  
 कोई ᳞िᲦ िव᳡िव᳒ालय क े ᳰकसी ᮧािधकार या िनकाय कᳱ सद᭭यता क े यो᭏य नहᱭ होगा , यᳰद वहः  
 (a)  यᳰद वह अ᭭व᭭थ मानस का है और उसे सᭃम ᭠यायालय ᳇ारा ऐसा घोिषत ᳰकया गया है; 
 (b)  यᳰद अमुᲦ ᳰदवािलया है; 
 (c)  यᳰद नैितक ᭭खलन का अपराधी पाया गया है; 
 (d)  ᳰकसी परीᭃा क े  संचालन मᱶ अनुिचत ᳞वहार करने अथवा ᮧो᭜सािहत करने क े  िलए कहᱭ भी ,  
  ᳰकसी ᱨप मᱶ दंिडत ᳰकया गया है।  
 
29.  ᳯरिᲦयाँᳯरिᲦयाँᳯरिᲦयाँᳯरिᲦयाँ    िव᳡िव᳒ालय क े  ᮧािधकार अथवा िनकाय क े  गठन या कायᭅवाही को िव᳡िव᳒ालय क े  ᮧािधकार अथवा िनकाय क े  गठन या कायᭅवाही को िव᳡िव᳒ालय क े  ᮧािधकार अथवा िनकाय क े  गठन या कायᭅवाही को िव᳡िव᳒ालय क े  ᮧािधकार अथवा िनकाय क े  गठन या कायᭅवाही को    अमा᭠य नहᱭ करᱶगी अमा᭠य नहᱭ करᱶगी अमा᭠य नहᱭ करᱶगी अमा᭠य नहᱭ करᱶगी :-  
 िव᳡िव᳒ालय क े  ᳰकसी ᮧािधकार कᳱ कायᭅवाही िसफ ᭅ  इसिलए अमा᭠य नहᱭ कᳱ जायेगी ᳰक िव᳡िव᳒ालय क े 
ᳰकसी ᮧािधकार या संगठन कᳱ ᳯरिᲦ अथवा संिवधान मᱶ कोई दोष है।  
30.  सिमितयᲂ सिमितयᲂ सिमितयᲂ सिमितयᲂ    का गठन का गठन का गठन का गठन :-  
 िव᳡िव᳒ालय क े  ᮧािधकार ऐसी शतᲄ क े  साथ जो िवशेष काम क े िलए आव᭫यक हᲂ तथा जो पᳯरिनयमᲂ 
᳇ारा अनुमोᳰदत हᲂ , ऐसी सिमितयᲂ का गठन कर सक ᱶ गे।  
पᳯरिनयम पᳯरिनयम पᳯरिनयम पᳯरिनयम , अ᭟यादेश अ᭟यादेश अ᭟यादेश अ᭟यादेश    और िविनयम और िविनयम और िविनयम और िविनयम  
31. ᮧथम ᮧथम ᮧथम ᮧथम    पᳯरिनयम पᳯरिनयम पᳯरिनयम पᳯरिनयम :-  
(1) इस अिधिनयम क े  ᮧावधानᲂ तथा इसक े  अंतगᭅत बनाये गए िनयमᲂ क े  अनुक ू ल पहला पᳯरिनयम 
िन᳜िलिखत मामलᲂ मᱶ से सभी या ᳰकसी एक का िनधाᭅरण करेगा , यथा - 
  (a)  िव᳡िव᳒ालय क े  ᮧािधकारᲂ और अ᭠य िनकायᲂ क े िलए समय -समय पर गठन ,  
   शिᲦयᲂ और कायᲄ का िनधाᭅरण ; 
 
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  (b)  क ु लािधपित , क ु लपित कᳱ िनयुिᲦ कᳱ शतᲄ और उनकᳱ शिᲦयᲂ तथा अिधकारᲂ का  
   िनधाᭅरण ; 
  (c)  क ु लसिचव और मु᭎य िवᱫ तथा लेखा पदािधकारी कᳱ िनयुिᲦ कᳱ ᮧᳰᮓया और शतᲄ  
   तथा उनकᳱ शिᲦयᲂ और कायᭅ का िनधाᭅरण ; 
(d)  अ᭠य अिधकाᳯरयᲂ तथा िशᭃकᲂ कᳱ िनयुिᲦ कᳱ प᳍ित और शतᲄ तथा शिᲦयᲂ और कायᭅ का 
िनधाᭅरण ; 
  (e)  िव᳡िव᳒ालय क े  कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ सेवा -शतᲄ का िनधाᭅरण ; 
  (f)  कमᭅचाᳯरयᲂ अथवा िव᳒ाᳶथयᲂ और िव᳡िव᳒ालय क े  बीच ᳰकसी ᮧका र क े  िववाद कᳱ 
   ि᭭थित  मᱶ म᭟य᭭थता कᳱ ᮧᳰᮓया का िनधाᭅरण ; 
  (g)  मानद उपािधयाँ ᮧदान करना ; 
  (h) िव᳒ाᳶथयᲂ क े  िशᭃण शु᭨क कᳱ अदायगी मᱶ छूट और छाᮢवृिᱫ तथा फ े लोिशप ᮧदान  
   करने कᳱ ᮧᳰᮓया का िनधाᭅरण ;  
  (i)  सीटᲂ क े  आरᭃण क े  िनयम सिहत ᮧवेश कᳱ नीित का िनधाᭅरण ; तथा  
  (j)  िव᳒ाᳶथयᲂ से िलया जाने वाला शु᭨क।  
 (2) िव᳡िव᳒ालय का पहला पᳯरिनयम शासी िनकाय ᳇ारा बनाया जाएगा और ᭭वीक ृित हेतु  
  रा᭔य सरकार को समᳶपत ᳰकया जाएगा।  
 (3) िव᳡िव᳒ालय ᳇ारा समᳶपत ᳰकए गए पहले पᳯरिनयम पर रा᭔य सरकार िवचार करेगी और  
  यथासंभव इसकᳱ ᮧाि᳙ क े  साठ ᳰदनᲂ क े  भीतर इसकᳱ ᭭वीक ृ ित , संशोधनᲂ अथवा िबना  
  संशोधन क े  जैसा वह आव᭫यक समझे , देगी।  
(4) रा᭔य सरकार ᳇ारा ᭭वीक ृत पहले पᳯरिनयमᲂ पर िव᳡िव᳒ालय अप नी सहमित संᮧेिषत करेगा , 
अथवा रा᭔य सरकार ᳇ारा उप धारा -3 क े  अंतगᭅत ᳰकये गये ᳰकसी संशोधन या सभी संशोधनᲂ को 
नहᱭ लागू करने पर कारण बतायेगा। रा᭔य सरकार िव᳡िव᳒ालय क े  सुझावᲂ को मा᭠य या अमा᭠य 
कर सकती है।  
 (5) रा᭔य सरकार ने पहले पᳯरिनयम को िजस ᱨप मᱶ अंततः ᭭वीकार ᳰकया है उसे शासकᳱय  
  राजपᮢ मᱶ ᮧकािशत करेगी और यह ᮧकाशन कᳱ ितिथ से लागू मा ना जाएगा। 
32.  परवतᱮ परवतᱮ परवतᱮ परवतᱮ    पᳯरिनयम पᳯरिनयम पᳯरिनयम पᳯरिनयम :-  
(1) इस अिधिनयम और इसक े बाद बनाये गये िनयमᲂ , िव᳡िव᳒ालय क े  परवतᱮ पᳯरिनयमᲂ मᱶ 
िन᳜िलिखत सभी या ᳰकसी एक क े  बारे मᱶ ᳞व᭭था दे सकता है, यथा - 
(a)  िव᳡िव᳒ालय क े  नये ᮧािधकारᲂ का सृजन ; 
(b)  लेखा नीित और िवᱫीय ᮧᳰᮓया ; 
(c)  िव᳡िव᳒ालयᲂ क े ᮧिधकारᲂ मᱶ िशᭃकᲂ का ᮧितिनिध᭜व ; 
 
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(d)  नए िवभागᲂ का िनमाᭅण और वतᭅमान िवभागᲂ का उ᭠मूलन अथवा पुनगᭅठन ; 
(e)  पदकᲂ और पुर᭭कारᲂ का िनधाᭅरण ; 
(f)  पदᲂ क े  िनमाᭅण और िवलोपन कᳱ ᮧᳰᮓया ; 
(g)  शु᭨कᲂ का पुनरीᭃण ; 
(h)  िविभ᳖ िवषयᲂ मᱶ सीटᲂ कᳱ सं᭎या मᱶ बदलाव तथा  
(i)  अ᭠य सभी मामलᲂ का पᳯरिनयम ᳇ारा िनधाᭅरण , जो इस अिधिनयम मᱶ वᳶणत ᮧावधान क े 
अंतगᭅत आव᭫यक हᲂ।  
(2) पहले पᳯरिनयम से इतर िव᳡िव᳒ालय क े  पᳯरिनयमᲂ का िनमाᭅण शा सी िनकाय कᳱ सहमित से 
ᮧबंधन बोडᭅ ᳇ारा ᳰकया जाएगा।  
(3) उप धारा (2) क े  अंतगᭅत िनᳶमत पᳯरिनयम को रा᭔य सरकार क े  समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकया जाएगा , िजसे वह 
᭭वीक ृ त करेगी अथवा यᳰद आव᭫यक समझे तो क ु छ संशोधन क े  िलए परामशᭅ, पᳯरिनयम कᳱ ᮧि᳙ कᳱ 
ितिथ से यथासंभव दो महीने क े  भीतर देगी।  
(4) रा᭔य सरकार ᳇ारा सुझाये गये संशोधनᲂ पर शासी िनकाय िवचार करेगा और पᳯरिनयमᲂ मᱶ ᳰकये 
गये पᳯरवतᭅन क े  ᮧित सहमित अथवा रा᭔य सरकार ᳇ारा सुझाये संशोधनᲂ पर ᳯट᭡पणी क े  साथ उसे 
वापस कर देगा।  
(5) रा᭔य सरकार शासी िनकाय ᳇ारा कᳱ गयी ᳯट᭡पिणयᲂ पर िवचार  करेगी तथा पᳯरिनयमᲂ को िबना 
संशोधन अथवा संशोधनᲂ क े साथ ᭭वीक ृ त करेगी और इसे शासकᳱय राजपᮢ मᱶ ᮧकािशत करायेगी 
जो ᮧकाशन कᳱ ितिथ से ᮧभावी होगा।  
33.  ᮧथम ᮧथम ᮧथम ᮧथम    अ᭟यादेश अ᭟यादेश अ᭟यादेश अ᭟यादेश :-  
(1) इस अिधिनयम क े  ᮧावधानᲂ क े  अधीन िनᳶमत िनयमᲂ , पᳯरिनयमᲂ क े  तहत , ᮧथम अ᭟यादेश सभी 
मामले या िन᳜िलिखत मᱶ से कोई एक अथवा सभी कᳱ ᳞व᭭था कर सकता है, यथा - 
(a)  िव᳡िव᳒ालय मᱶ िव᳒ाᳶथयᲂ का ᮧवेश और इस ᱨप मᱶ नामांकन ;  
(b)  िव᳡िव᳒ालय कᳱ िडᮕी , िड᭡लोमा एवं ᮧमाण पᮢ क े  िलए अ᭟ययन हेतु पाठयᮓम का 
िनधाᭅरण ; 
(c)  िडᮕी , िडपलोमा , ᮧमाण पᮢ और अ᭠य अकादिमक वैिश᭬Ჷ ᮧदान करने हेतु ᭠यूनतम 
यो᭏यता ; 
(d)  फ े लोिशप , छाᮢवृिᱫ ,वजीफा , पदक और पुर᭭कार हेतु शतᱸ; 
(e)  कायाᭅलय क े  िनयमᲂ और परीᭃण िनकाय , परीᭃकᲂ तथा म᭟य᭭थᲂ कᳱ िनयुिᲦ क े  तरीक े 
सिहत परीᭃाᲐ का संचालन ; 
(f)  िविभ᳖ पाठयᮓमᲂ कᳱ परीᭃाᲐ , उपािधयᲂ और िड᭡लोमा क े  िलए िव᳡िव᳒ालय ᳇ारा 
िलया जाने वाला शु᭨क ; 
 
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(g)  िव᳡िव᳒ालय क े  िव᳒ाᳶथयᲂ क े  िनवास कᳱ शतᱸ; 
(h)  िव᳒ाᳶथयᲂ क े  िवᱨ᳍ अनुशासना᭜मक कारᭅवाई संबंधी ᮧावधान ; 
(i)  िव᳡िव᳒ालय क े  अकादिमक जीवन कᳱ उ᳖ित क े  िलए आव᭫यकता अनुभव ᳰकये जाने पर 
ᳰकसी िनकाय क े सृजन , संयोजन और कायᭅ पर िवचार ; 
(j)  उᲬ िशᭃा क े  अ᭠य िव᳡िव᳒ालयᲂ एवं सं᭭थानᲂ क े  साथ सहकाᳯरता और सहयोग क े  तरीक े; 
(k)  ऐसे अ᭠य मामले िजनकᳱ ᳞व᭭था अ᭟यादेश क े  ᳇ारा इस अिधिनयम क े  अ᭠तगᭅत आव᭫यक है; 
(2) िव᳡िव᳒ालय का ᮧथम अ᭟यादेश ᮧबंधन बोडᭅ ᳇ारा अनुमोदन क े ब ाद क ु लािधपित ᳇ारा बनाया 
जाएगा , िजसे अनुमोदन हेतु रा᭔य सरकार को ᮧ᭭तुत ᳰकया जाएगा।  
(3) उप धारा (2) क े  तहत रा᭔य सरकार क ु लािधपित ᳇ारा सᲅपे गये अ᭟यादेश पर िवचार करेगी और 
जहाँ तक संभव होगा इसकᳱ ᮧाि᳙ क े  साठ ᳰदनᲂ क े  भीतर वह इसे ᭭वीक ृ त करेगी या इसमᱶ संशोधन 
हेतु सुझाव भी देगी।  
(4) क ु लािधपित अ᭟यादेश क े  संदभᭅ मᱶ ᳰदये गये संशोधन क े  सुझावᲂ को शािमल करᱶगे अथवा रा᭔य 
सरकार ᳇ारा ᳰदये गये सुझावᲂ को शािमल नहᱭ करने क े कारण बताते ᱟए ᮧथम अ᭟यादेश को वापस 
भेजᱶगे, यᳰद क ु छ हो । रा᭔य सरकार इसकᳱ ᮧाि᳙ क े बाद क ु लािधपित कᳱ ᳯट᭡पणी पर िवचार करेगी 
और संशोधन क े साथ या िबना ᳰकसी संशोधन क े  िव᳡िव᳒ालय क े ᮧथम अ᭟यादेश को रा᭔य सरकार 
शासकᳱय राजपᮢ मᱶ ᮧकािशत करेगी , और यह ᮧकाशन कᳱ ितिथ से ᮧभावी होगा।  
34.  परवतᱮ परवतᱮ परवतᱮ परवतᱮ    अ᭟यादेश अ᭟यादेश अ᭟यादेश अ᭟यादेश :-  
(1) ᮧथम अ᭟यादेशᲂ क े  अलावा अ᭠य सभी अ᭟यादेश अकादिमक पᳯरषद  ᳇ारा बनाये जाएँगे जो शासी 
िनकाय ᳇ारा अनुमोᳰदत ᳰकये जाने क े बाद रा᭔य सरकार क े  समᭃ अनुमोदन हेतु ᮧ᭭तुत ᳰकये जाएँगे।  
(2) उपधारा (1) क े  तहत अकादिमक पᳯरषद् ᳇ारा सᲅपे गये अ᭟यादेश पर जहाँ तक  संभव हो रा᭔य 
सरकार इसकᳱ ᮧाि᳙ क े दो माह क े  भीतर िवचार करेगी और इस े ᭭वीक ृ त कर सकती है या इसमᱶ 
संशोधन हेतु सुझाव दे सक े गी।  
(3)  अकादिमक पᳯरषद् या तो रा᭔य सरकार क े सुझावᲂ क े अनुᱨप अ᭟ यादेशᲂ को संशोिधत करेगी या 
सुझावᲂ को रा᭔य सरकार को पुनः उसे वापस सᲅपेगी , यᳰद कोई हो। रा᭔य सरकार अकादिमक 
पᳯरषद् कᳱ ᳯट᭡पणी पर िवचार करेगी और अ᭟यादेशᲂ को संशोध न क े साथ या िबना संशोधन क े 
शासकᳱय राजपᮢ मᱶ ᮧकािशत करेगी , और यह ᮧकाशन कᳱ ितिथ से ᮧभावी हो जाएगा।  
35. िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम :- 
ऐसे ᮧ᭜येक ᮧािधकार और ऐसे ᮧािधकार ᳇ारा बनायी गयी सिमितय ᲂ क े  िलए शासी िनकाय कᳱ पूवᭅ 
᭭वीक ृ ित से िव᳡िव᳒ालय क े  ᮧािधकारी इस अिधिनयम क े  अनुक ू ल िनयम , पᳯरिनयमᲂ और अ᭟यादेशᲂ क े  
संगत िविनयम बना सक ᱶ गे।  
 
 
 
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36. िनदᱷश िनदᱷश िनदᱷश िनदᱷश    देने क े  रा᭔य सरकार क े  अिधकार देने क े  रा᭔य सरकार क े  अिधकार देने क े  रा᭔य सरकार क े  अिधकार देने क े  रा᭔य सरकार क े  अिधकार :- 
(1) िशᭃण क े  ᭭तर , परीᭃा और शोध तथा िव᳡िव᳒ालय से संबं᳍ ᳰकसी अ᭠य मामले मᱶ र ा᭔य सरकार 
ऐसे लोगᲂ , िज᭠हᱶ वह उपयुᲦ समझती है, क े  ᳇ारा मू᭨यांकन करा सक े गी।  
(2) ऐसे मू᭨यांकन क े  आधार पर सुधार क े  िलए रा᭔य सरकार अपनी अन ुशंसाएँ िव᳡िव᳒ालय को 
संᮧेिषत करेगी। िव᳡िव᳒ालय ऐसे सुधारा᭜मक उपाय और ᮧय᳀ करेगा  ताᳰक इन अनुशंसाᲐ का 
अनुपालन सुिनि᳟त ᳰकया जा सक े ।  
(3) यᳰद िव᳡िव᳒ालय उपधारा (2) क े  अंतगᭅत रा᭔य सरकार ᳇ारा कᳱ गयी अनुशंसा का पालन करने मᱶ 
उिचत समयाविध मᱶ िवफल रहता है तो रा᭔य सरकार उसे ऐसा िनदᱷ श दे सक े गी जैसा वह उपयुᲦ 
समझे। रा᭔य सरकार ᳇ारा ᳰदये गये िनदᱷशᲂ का अनुपालन िव᳡िव᳒ालय अिवलंब करेगा।  
िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय    कᳱ िनिधयाँकᳱ िनिधयाँकᳱ िनिधयाँकᳱ िनिधयाँ 
37.  ᭭थायी ᭭थायी ᭭थायी ᭭थायी    िनिध िनिध िनिध िनिध :- 
(1) उदे्द᭫य -पᮢ मᱶ िन᳸द᳥ रािश क े  साथ ᮧवतᭅक िनकाय िव᳡िव᳒ालय क े  िलए एक ᭭थायी कोष कᳱ 
᭭थापना करेगा।  
(2) िव᳡िव᳒ालय क े  इस अिधिनयम का अनुपालन तथा अिधिनयम , पᳯरिनयम तथा अ᭟यादेशᲂ क े  
अनुसार संचालन को सुिनि᳟त करने हेतु ᭭थायी िनिध का उपयोग जमानत जमा रािश क े ᱨप मᱶ 
होगा। यᳰद िव᳡िव᳒ालय अथवा ᮧवतᭅक िनकाय इन अिधिनयम , पᳯरिनयमᲂ और अ᭟यादेशᲂ क े 
अनुक ू ल ᮧावधानᲂ का अनुपालन नहᱭ करता है तब रा᭔य सरकार क ो यह पूरी रािश अथवा इसका 
एक िह᭭सा /अंश ज᭣त कर लेने का अिधकार होगा।  
(3) िव᳡िव᳒ालय इस ᭭थायी कोष से ᱟई आमदनी का उपयोग िव᳡िव᳒ाल य क े  आधारभूत ढाँचे क े 
िवकास क े  िलए कर सक े गा , िव᳡िव᳒ालय क े  ᳰदनानुᳰदन ᳞य क े  िलए नहᱭ।  
(4) िव᳡िव᳒ालय क े  िवघटन तक ᭭थायी कोष कᳱ रािश ऐसे साधनᲂ मᱶ िनवेिशत कᳱ जाएगी जैसा 
सरकार ᳇ारा िनवेश हेतु िनदᱷिशत ᳰकया जाएगा।  
(5) दीघाᭅविध कᳱ ᮧितभूित कᳱ ि᭭थित मᱶ, ᮧितभूितयᲂ का ᮧमाण -पᮢ सरकार क े सुरिᭃत संरᭃण मᱶ रखा 
जाएगा और ᳞िᲦगत जमा खातᲂ क े  ᭣याज को सरकारी खजाने मᱶ जम ा ᳰकया जाएगा। शᱫᭅ यह है 
ᳰक सरकार क े  आदेश क े  िबना यह रािश िनकाली नहᱭ जा सक े गी।  
38. सामा᭠य सामा᭠य सामा᭠य सामा᭠य    िनिध िनिध िनिध िनिध :- 
(1) िव᳡िव᳒ालय एक कोष कᳱ ᭭थापना करेगा , िजसे सामा᭠य कोष कहा जाएगा , िजसमᱶ िन᳜ांᳰकत 
रािशयाँ जमा हᲂगी : 
(a)  िव᳡िव᳒ालय ᳇ारा ᮧा᳙ िशᭃण एवं अ᭠य शु᭨क ; 
(b)  ᮧवतᭅक िनकाय ᳇ारा ᮧदᱫ कोई भी रािश ; 
(c)  अपने ल᭯य -िसि᳍ क े  ᮓम मᱶ िव᳡िव᳒ालय क े  ᳰकसी भी उपᮓम , यथा -परामशᭅ आᳰद से ᮧा᳙ 
कोई भी रािश ; 
 
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(d)  ᭠यासᲂ , वसीयतᲂ , दान , वृिᱫदान और ᳰकसी भी अ᭠य ᮧकार का अनुदानतथा  
(e)  िव᳡िव᳒ालय ᳇ारा ᮧा᳙ अ᭠य सारी धनरािश।  
(2) सामा᭠य कोष का उपयोग िन᳜िलिखत मदᲂ मᱶ ᳰकया जाएगा , यथा - 
(a)  इस अिधिनयम और पᳯरिनयमᲂ , अ᭟यादेशᲂ और शासी िनकाय कᳱ पूवᭅ ᭭वीक ृ ित क े  साथ 
िव᳡िव᳒ालय ᳇ारा िलये गये ऋण तथा उसक े  ᭣याज क े  भुगतान हेतु; 
(b)  िव᳡िव᳒ालय कᳱ पᳯरसंपितयᲂ क े  रख -रखाव हेतु; 
(c)  धारा 37  एवं 38  क े  अंतगᭅत िविनᳶमत िनिधयᲂ क े लेखा -परीᭃण क े िलए भुगतान ᳰकया गया 
शु᭨क ; 
(d)  िव᳡िव᳒ालय क े  पᭃ अथवा िवपᭃ मᱶ दायर वादᲂ पर ᱟए खचᭅ क े  िन᭬पादन हेतु ; 
(e)  अिधकाᳯरयᲂ , कमᭅचाᳯरयᲂ , िशᭃकᲂ एवं शोध -अिधकाᳯरयᲂ क े  वेतन , भᱫे, भिव᭬य -िनिध 
अंशदान , ᮕै᭒यूटी और अ᭠य सुिवधाᲐ क े  भुगतान हेतु; 
(f)  शासी िनकाय , कायᭅकारी पᳯरषद , अकादिमक पᳯरषद और अ᭠य ᮧािधकारᲂ तथा ᮧवतᭅक 
िनकाय क े  अ᭟यᭃ अथवा ᳰकसी सᭃम अिधकारी ᳇ारा ᳰकये गये याᮢा -᳞य एवं अ᭠य भᱫᲂ 
क े  भुगतान हेतु; 
(g)  फ े लोिशप , िनःशु᭨क िशᭃण , छाᮢवृिᱫयᲂ , अिस᭭टᱶटिशप तथा समाज क े कमजोर आᳶथक वगᭅ 
क े  छाᮢᲂ को ᳰदये गये पुर᭭कारᲂ और शोध सहायकᲂ , ᮧिशᭃुᲐ अथवा जैसी ि᭭थित हो 
अिधिनयमᲂ , पᳯरिनयमᲂ और िनयमᲂ क े  अनुक ू ल ᳰकसी भी अहᭅता ᮧा᳙ िव᳒ाथᱮ क े  भुगतान 
हेतु; 
(h)  अिधिनयम क े  ᮧावधानᲂ , पᳯरिनयमᲂ , अ᭟यादेशᲂ , िविनयमᲂ क े  अनुपालन मᱶ िव᳡िव᳒ालय 
᳇ारा ᳞य कᳱ गयी ᳰकसी भी रािश क े  भुगतान हेतु; 
(i)  ᮧवतᭅक िनकाय ᳇ारा िव᳡िव᳒ालय कᳱ ᭭थापना और इस संदभᭅ मᱶ ᳰकय े गये िनवेशᲂ कᳱ मूल 
लागत , जो समय -समय पर भारतीय ᭭टेट बᱹक क े ऋण ᮧदान कᳱ दर से अिधक नहᱭ ह ो , क े  
भुगतान क े िलए।  
(j)  इस अिधिनयम क े  पᳯरिनयमᲂ , िनयमᲂ , अ᭟यादेशᲂ क े  पालन मᱶ िव᳡िव᳒ालय ᳇ारा ᳰकये गये 
᳞य क े  भुगतान हेतु; 
(k)  ᳰकसी सं᭭थान ᳇ारा िवशेष सेवा देने क े  दािय᭜व , िव᳡िव᳒ालय को ᮧबंधन -सेवा सिहत शासी 
िनकाय ᳇ारा िव᳡िव᳒ालय क े  िलए ᭭वीक ृ त ऐसे ᳞यᲂ अथवा संबं᳍ अ᭠य कायᲄ क े  भुगतान 
हेतु; 
बशतᱷ ᳰक क ु ल आवतᱮ ᳞य और उस वषᭅ क े िलए िनधाᭅᳯरत अनावतᱮ ᳞य  जैसा 
शासी िनकाय ᳇ारा िनि᳟त ᳰकया गया है , से अिधक ᳞य िबना शासी िनकाय कᳱ पूवᭅ 
᭭वीक ृ ित क े  नहᱭ ᳰकया जा सक े गा।  
 
 
 
 
 
 
 
 
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झारखबglyphई85ड  गजट  (असाधारण ) गुबglyph582वार , 11 अबglyphई28टूबर , 201 8 
लेखा लेखा लेखा लेखा , अंक े ᭃण अंक े ᭃण अंक े ᭃण अंक े ᭃण    एवं वाᳶषक ᮧितवेदन एवं वाᳶषक ᮧितवेदन एवं वाᳶषक ᮧितवेदन एवं वाᳶषक ᮧितवेदन  
39. वाᳶषक वाᳶषक वाᳶषक वाᳶषक    ᮧितवेदन ᮧितवेदन ᮧितवेदन ᮧितवेदन :- 
िव᳡िव᳒ालय का वाᳶषक ᮧितवेदन िव᳡िव᳒ालय ᳇ारा तैयार ᳰकया जाएगा िजसमᱶ अ᭠य मामलᲂ 
समेत , िव᳡िव᳒ालय ᳇ारा उ᳎े᭫यᲂ कᳱ पूᳶत क े  िलए उठाये गये कदम शािमल हᲂगे और इसे रा᭔य सरकार को 
सᲅपा जाएगा।  
40. अंक े ᭃण अंक े ᭃण अंक े ᭃण अंक े ᭃण    एवं वाᳶषक ᮧितवेदन एवं वाᳶषक ᮧितवेदन एवं वाᳶषक ᮧितवेदन एवं वाᳶषक ᮧितवेदन :- 
(1) िव᳡िव᳒ालय का वाᳶषक लेखा बᱹलेस शीट सिहत िव᳡िव᳒ालय ᳇ारा तैयार ᳰकया जाएगा और 
वाᳶषक लेखा का अंक े ᭃण वषᭅ मᱶ कम से कम एक बार िव᳡िव᳒ालय ᳇ा रा इस उ᳎े᭫य से िनयुᲦ 
अंक े ᭃकᲂ ᳇ारा कराया जाएगा।  
(2) वाᳶषक लेखा कᳱ एक ᮧित अंक े ᭃण ᮧितवेदन क े  साथ रा᭔य सरकार को ᮧ᭭तुत करनी होगी।  
 
िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय    को समेटना को समेटना को समेटना को समेटना  
41. िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय    का समापनः का समापनः का समापनः का समापनः - 
(1) यᳰद ᮧवतᭅक िनकाय िविध स᭥मतढंग से इसक े  गठन तथा िनगमीकरण क े  ᮧावधानᲂ क े अ᭠तगᭅत ᭭वयं 
को भंग करना चाहे तो इसकᳱ सूचना कम से कम छह महीने पहले रा᭔य सरकार को देनी होगी।  
2) रा᭔य सरकार ऐसी सूचना (भंग करने संबंधी ) ᮧा᳙ करने क े प᳟ात्, जैसी आव᭫यकता होगी उसक े 
अनुᱧप भंग ᳰकये जाने कᳱ ितिथ से िव᳡िव᳒ालय क े  ᮧशासन कᳱ ᳞व᭭था ᮧवतᭅक िनकाय क े  िवघटन 
क े  बाद आिखरी सᮢ क े िव᳒ाᳶथयᲂ , जो िव᳡िव᳒ालय मᱶ नामांᳰकत हᱹ , क े  पाᲹᮓम पूरा होने तक 
करेगी और सरकार ᮧवतᭅक िनकाय क े  ᭭थान पर िव᳡िव᳒ालय क े संचालन क े िलए एक ᮧशासक कᳱ 
िनयुिᲦ कर सक े गी , िजसे ᮧवतᭅक िनकाय क े अिधकार , कतᭅ᳞ और कायᭅ सᲅपे जाएँगे , जैसा इस 
अिधिनयम मᱶ वᳶणत है।  
42. िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय िव᳡िव᳒ालय    का िवघटन का िवघटन का िवघटन का िवघटन :- 
(a)  ᮧवतᭅक िनकाय यᳰद िव᳡िव᳒ालय को भंग करने कᳱ इ᭒छा रखता है, तो उसे रा᭔य सरकार को एतद्-
संबंधी सूचना िनधाᭅᳯरत तरीक े  से देनी होगी। रा᭔य सरकार ᳇ार ा यथोिचत िवचार क े  प᳟ात् 
िनधाᭅᳯरत तरीक े  से िव᳡िव᳒ालय को िवघᳯटत ᳰकया जा सक े गा। 
बशᱫᱷ ᳰक िव᳡िव᳒ालय का िवघटन तभी 

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