The Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994.
Bihar · state statute
Open in Lexace · Ask the AI about this acte मोटर वाहन करारोपण अधिनियम
बाहनां ह दीर अधिनियम 8, 1954 N, 1994]1
; mfluflfiq\am‘ma} i 1
@ गणराज्य को पैंतालीसवें वर्ष में बिहार विधान मा! के हेतु अधिनियम द्वारा
AT संक्षिप्त हो” नाम, विस्तार और प्रारम्भ संक्षिप्त ’ - .
"1: 994 कहा जा सकेंगा। ) यह 'अधिनियम बिहार मोटर | , . : वाहन करारोपण
(20 इसका .
(यह पर दस P , = यम में संदर्भ से जबतक अन्य! 2 (्क) "अतिरिक्त मोटर वाहन कर'' से अभिप्रेत है अपेक्षित न हों:-
@@ अधीन अधिरोपित कर; इस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा
(@) ''निंबन्धन प्रमाण-पत्र”, “माल”, g '“सकल -
यात्री वाहन”, “मोटर B, मोटर साइकिल'', “मोटर सन जन,“ अशक्त
"ट्रेलर", “* लदान रहित वजन", ““निबंधन प्राधिकारी g जी सेवा वाहन!',
तथा अन्यान्य जो इस अधिनियम में विशिष्ट रूप में परिभाषित ट्रैक्टर", "परिवहन वाहन"
S मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम सं भाषित नहीं है का वही अर्थ होगा
) “मोटर वाहन कर'' से e 59, 1988) में विनिर्दिष्ट है; (m अभिप्रेत है इस अधिनियम की
अधीन अधिरोपित कर; : धारा 5 की उप-धासा (1) के
(घ) **एकमुश्त कर'' से अभिप्रेत है वैयक्तिक वाहनों
उप-धारा (1) के अन्तर्गत अधिरोपित कर; हनों के लिए इस अधिनियम की धारा 7 की
(ड) “वाहन स्वामी'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसके नाम में
वह व्यक्ति, जिसका उस वाहन पर अधिकार और नियंत्रण म् e e है या
(च) “यात्री” से अभिप्रेत है लोक सेवा वाहन या निजी सेवा वाहन में यात्रा करता हुआ वह व्यक्ति
Y जो चालक, संवाहक या कर्तव्य पर तैनात परमिटधारी के अन्य कर्मचारी से भिन है;
(छ) “वैयक्तिक वाहन'' से अभिप्रेत है मोटर साइकिल, (जिसमें मोपेड, स्कूटर एवं साइकिल
ः जो यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित हो, सम्मिलित है) एवं मोटर कार जिसकी बैठान क्षमता
तीन से अधिक और पांच से अनधिक हो तथा जो मात्र निजी व्यवहार में हो;
(ज) “विहित'” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा विहित;
. (@) “निबंधित स्वामी'' से अभिप्रेत है बह व्यक्ति जिसके नाम में वाहन मोटर वाहन
अधिनियम, 1988 के अधीन निबंधित हो;
(=) "“अपीलीय प्राधिकारी @ अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो इस अधिनियम की धारा 26
के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है; -*+
(@) '“पुनरीक्षण प्राधिकारी से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो इस अधिनियम की घारा 27
के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है; से उपाबद्ध अनुसूची
(ठ) “अनुसूची से अभिप्रेत है इस अधिनियम 3 s पदाधिकारी;
- (ड) ''करारोपण पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन निसकत वॉर की ठप-धारा
_(ढ) “कर प्रतीक '' से अभिप्रेत है वह कर जिसे अधिनियम
(1) के अधीन निर्गत किया गया ही; i अधिरोपित हो तथा जिसमें
| के g से अभिप्रेत है वह कर जो इस अधिनियम की रब एकमुश्त लागूं
५..." मोटर वाहन कर, मोटर वाहन कर:
G हो, शामिल है;
(o) T 26.4.1994 में प्रकाशित!
y CamScanner
2] बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 [चार .
(@) “राज्य परिवहन g से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य परिवहन
() "वर्ष से अस्त हैं पि्य सरकार इस अधिनियम या इसके , करारोपण पदाधिकारी राज्य अन्तर्गत
नियमावली सब शक्तियों के प्रयोग एवं कर्तव्यों के पालन ंुरिये, कि किसी भी व्यक्ति को आए
द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट क्षेत्रान्तगत करारोपण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है।
4. केवल कृषि कार्य में व्यवहहत वाहनों को छूट।-यह अधिनियम ऐसे वाहन पर लागू नहीं -
जो मात्र कृषि में व्यवहत हों। .
स्पष्टीकरण-ऐसे वाहन जो कृषि द्वारा उत्पादित सामानों को ढोने के काम में प्रयुक्त हों, gy .
धारा के अन्तर्गत मात्र कृषि कार्य में व्यवहत नहीं माना जायेगा। :
5. कर उदग्रहणा-(1) इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से तथा इस अधिनियम के .
उपबंधों के अध्यधीन प्रत्येक निबंधित वाहन का ऐसे वाहन का, मोटर वाहन कर अनुसूची | पर
विनिर्दिष्ट दर पर भुगतान करेगा। )
(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से
प्रत्येक परिवहन वाहन का स्वामी ऐसे परिवहन का 'अतिरिक्त मोटर वाहन कर का अनुसूची ॥ में iRy
दरों पर भुगतान करेगा।
[ परन्तु व्यक्तिगत व्यवहार के लिए निबंधत ओमनी बस अतिरिक्त मोटर वाहन कर के भुगतान
का दायी नहीं होगा।”' . o ‘
(3) राज्य सरकार समय-समय पर इस अनुसूची में विहित कर की दरें में अधिसूचना द्वारा बढ़ोत्तरी कर सकेगी,
2xx X ]
3x x x]
.... शू(4) सभी वाहन जो केन्द्रीय मोटर वाहन नियमांवली, 1989 के अन्तर्गत “बैटरी चालित यान” परिभाषा
से आच्छादित होंगे को कुल कर, अतिरिक्त मोटर वाहन कर सहित, के 50 प्रतिशत् की छूट दी जायेगी।”
5(5) वैसे स्टेज करेज जिनकी बैठान क्षमता 13.व्यक्तियों से कम नहीं हो एवं छूट हेतु आवेदन दिए -
जाने के समय एक वर्ष से अधिक सु नहीं हो एवं सरकार द्वारा अधिसूचित नगर निगम के सीमाओं के '
अधीन निर्धारित रूट पर चलते हों, को कुल कर, अतिरिक्त कर सहित, के 50 प्रतिशत् की छूट दी जायेगी।
5[(6) प्रत्येक वाहन स्वामी द्वारा जिनके पास 12 वर्षों से अधिक पुराना निबंधित परिवहन वाहन है,
तिपहिया वाहन, ट्रैक्टर एवं ट्रेलर को छोड़कर, अतिरिक्त कर सहित कुल कर का 10 प्रतिशत ''हखि
कर'' के रूप में देय होगा”"। ः
6. व्यापारी या निर्माता द्वारा देय कर।-मोटर वाहन के निर्माता या व्यापारी द्वारा ऐसे मोटर वाहनों
के संबंध में, जो केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के अधीन स्वीकृत किए गए व्यापार प्रमाण-पत्र
प्राधिकार के अधीन ऐसे निर्माता या व्यापारी के रूप में उसके कारोबार के दौरान उसके कब्ने में है, कर
का भुगतान अनुसूची 1 के बदले अनुसूची। ॥ में विनिर्दिष्ट वार्षिक दर से किया जायगा।
7. कर का भुगतान।-(1) वैयक्तिक वाहनों [अथवा निजी व्यवहार के छः से बारह बैठान क्षमता
के ओमनी बस श्रेणी के बाहनों'' से उनके सम्पूर्ण जीवन के लिए एक मुश्त कर निबन्धन के समय,
अनुसूची | में विनिर्दिष्ट दरों पर उदग्रहित किया जायगा:
परन्तु यह कि 1 ली फरवरी, 1992 के पूर्व निबंधित वैसा वैयक्तिक वाहन जिसके एक मि
का भुगतान नहीं किया गया है उसके एक मुश्त कर का भुगतान कर प्रतीक की समाप्ति की
तीस दिनों के अन्दर अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दर पर करना होगा अन्यथा 1 ली फंरवरी, 1992 के
उदग्रहणीय वार्षिक कर की दर पर 30 नवम्बर 1993 तक परिकलित बकाये राशि तथा अर्थ दंड, यदि
हो, के अतिरिक्त एक मुश्त कर की बकाये राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज
आयुक्त,
1. " अधि सं» 7, 2006 द्वारा अन्तःस्थापित। 2. " परन्तुक '' अधिनियम सं०, 3, था 1 द्वारा निरसित।
3. धारा 5 की उपधारा (4) निरसित तत्रेव।
4. 3ft सं० 8, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. S 8, 2010 द्वारा प्रतिस्थापित।
Scanned by CamScanner
s किसी मोटर वाहन जिसके एक
T e S E राज्य : पता में मम जले समय के अब्यथीन आवेदन देकर बम मे िी समेसल एम खा पा o mmfimmmmwmfi*mmfim%wm,
T किए गए कर की वापसी पर विचार तभी होगा जब g की सय के बाहर हसन हो जप का सबूत मत हो जाकर R “परत यह और कि इस अधिनियम के अधीन उदग्रहणीय कर जहां N पुनरीक्षित किया जाता है, तो राज्य सरकार समय- सरकारी गजट में अधिसूचना हक की दरों को भी पुनरीक्षित कर सकेगी और समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना अधिसूचना, , द्वारा कर के देय कर की वापसी पुनरीक्षित दर पर की जायेगी 1 की तिथि या उसके बाई निर्वाधत वाह
वाहनों की स्थिति में, करों तिमाही के लिए भुगतेय करों की दर से एक या एक से झधिक अवधि के ला हक कर जा परन्तु यह कि किसी तिमाही से कम अवधि के लिये भुगतान किया गया कर इस अवधि में शामिल कर की दर का 1/12 भाग होगा। - 2 T प्रत्येक परिवहन वाहन (मालवाहक एवं मोटर कैब को छोड़कर) के मोटर वाहन कर एवं अतिरिक्त कर की गणना, व्हील बेस पर आधारित निम्नलिखित के अनुसार W 2, 3, 4 एवं
WG e , सीटों को न्यूनतम संख्या . साधारण बस एक्सप्रेस बस... सेमीडिलक्स जप से खसप्रेस बस सेमोडिलसस बस डिलक्स बस 1 2 3 4 ——————— & 5 75 228 (5] 58 45 a7 216 55 52 44 37 51 43 36 210 54 206 53 50 42 35 205 53 50 42 35 203 53 50 . 22 35 204 . 53 % 42 3ु 109 48 180 40 38 2 a 179 ' 38 36 .30 25 176 37 35 26 22 167 33 . 31 26 22 166 33 31 % 22 165 33 3 26 21 163 32 3०. 2 19 143 .28 2247 20 17 A e - St पर ', 'सेमी डिलक्स बसों को नियमावली में यात्री सुविधा और व बसों की * को उम्र के अनुसार "एक्सप्रेस बस', 'सेः -
w बसों में श्रेणीकृत किया वाहनों से भिन्न वाह
: 4) मोटर वाहन के रुप में 1988 की धारा 43 के अधीन वैयवितक व कर उद्ग्रहित होगा।
: %m;% निबंधन की स्थिति में उन वाहनों से वार्षिक भुगतेय कर i अस्थायी निबंधन की अवधि
- W की धारा 43 कीं उप-धारा (2) के पर्तुक के प्रत्येक विस्तार पर वार्षिक भुगतेय कर
; ‘k बिस्तर il पी स्थिति में 30 दिनों अथवा इसके अंश, की अवधि को प्र
b गेंधि सं. ,, 2005 द्वारा प्रतिस्थापित।
2 'परतुक'' अधि० g 6, 2003 द्वारा जोड़ा गया (1672 002) के प्रभाव से)
4] बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 [चार द
1/12 की दर से कर देय होगा: o
- /nq 'यह कि वैयक्तिक वाहनों के अस्थायी निबंधन अथवा उसके प्रत्येक अवधि विस्तार के
लिए मोटर साइकिल (जिसमें मोपेड, स्कूटर, साइकिल जो यांत्रिक, शक्ति द्वारा चालित हो, सम्मिलित है)
लिए 50 रुपये री मोटरकार के लिए 100 रुपये कर देय होगा। के
(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, समय-समय पर अधिसूचना हारा ity
दे सकेगी कि इस राज्य में अस्थायी रूप से चलनेवाले दूसरे राज्यों में निबंधित परिवहन वाहनों के लिए,
उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर पर कर भुगतान करने पर एवं विनिर्दिष्ट शत्तों के अध्ययधीन अस्थायं
कर प्रतीक निर्गत किया जा सकंगा: . से परिचालन की इच्छा से अन्य राज्यों से आने वाले
परन्तु यह कि, राज्य में अस्थाई रूप से परिचालन को इ आने वा
e से तिमाही कर की वसूली नहीं की जायेगी और कर की. दर किसी भी दशा में निम्ललि से
अधिक नहीं होगी-
(क) यदि कर प्रतीक सात दिन से अधिक के लिये न हो तो भुगतेय कर इस राज्य में नि्बोधत
वाहनों के लिये एक तिमाही के भुगतेय कर के बीस प्रतिशत के बराबर;
(@) यदि कर प्रतीक चौदह दिनों से अधिक के लिये न हो तो भुगतेय कर इस राज्य में
निबंधित वाहन के लिये एक तिमाही के भुगतेय कर के तीस प्रतिशत के बराबर;
(ग) यदि कर प्रतीक चौदह दिनों से अधिक तथा तीस दिनों से कम के लिये है तो भुगतेय-
कर इस राज्य में नि्बंधित वाहन के लिये एक तिमाही के भुगतेय कर के पैतालीस प्रतिशत
बराबर;
(घ) यदि *“कर प्रतीक '” एक समय में तीस दिनों से अधिक. के लिये हो तो भुगतेय कर की
*.. कुल राशि प्रथम 30 दिनों के लिए इस राज्य में निबंधित वाहन के लिये एक तिमाही के
भुगतेय कर के पैतालीस प्रतिशत तथा बाद के प्रत्येक 14 दिनों या अंश की अवधि के
लिये इस राज्य में निबंधित वाहन के लिये एक तिमाही के भुगतेय कर के तीस प्रतिशत
'बराबर। )
(6) उप-धारा (1), (2) अथवा (3) के अन्तर्गत किसी अवधि के कर भुगतान के समय-
(%) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुरूप संबंधित वाहन का मान्य निबंधन प्रमाण-पत्र
एवं बीमा का मान्य प्रमाण-पत्र करारोपण पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा; एवं
(@) करारोपण पदाधिकारी के समक्ष विहित प्रपत्र की दो प्रतियों में घोषणा-पत्र पूर्व के कर
प्रतीक, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत करना होगा। .
1[*(7) कृषि उत्पादों के परिवहन कार्यों के निमित टैक्टर एवं ट्रेलर के लिये सम्मिलित रूप से एक
मुश्त कर की व्यवस्था होगी जिसकी दर तीन हजार रुपये प्रति टैक्टर टेलर होगी यदि ट्रैक्टर की शक्ति
25 एच० पी० तक हो तथा ट्रेलर की I तीन टन से अधिक न हो और यह दर पाँच हजार रुपये प्रति
ट्रेक्टर ट्रेलर होगी यदि ट्रैक्टर की शक्ति 25 एच० पी० से अधिक हो तथा ट्रेलर की क्षमता 5 टन से अधिक
न हो। राज्य सरकार को एक विहित समय सीमा के भीतर प्रभारित होने वाली कम्पाउन्डिंग फीस से
सम्बन्धित एक योजना अधिसूचित करने की शक्ति होगी ताकि कृषि कार्यों के 'लिए व्यवहार में लायी जा
रही अरजिस्ट्रीकृत ट्रैक्टर ट्रेलर रजिस्ट्रीकृत किये जा. सकें। तत्संबंधी योजना प्रवृत्त करारोपण नियमावली
के अधीन अधिसूचित की जा सकेगी।
थू(8)(क) गैर-कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये ट्रैक्टर पर इसके क्रय मूल्य, वैट को छोड़कर, का एक प्रतिशत आजीवन कर देय होगा। ये गे
परन्तु यह कि, पूर्व से निबंधित ट्रैक्टर के द्वारा देय एकमुश्त कर की गणना पूर्व में जमा किये ग
कर को घटा कर की जायेगी। E ¥
(@) 3000 कि० ग्रा० तक के निबंधित 'लदान क्षमता वाले सभी ट्रैलर जिन्हें गैर-कृषि कार्य हेतु
उपयोग में लाया जाता है या रखा गया है, से एक मुश्त रु० 4,000.00 कर देय होगा तथा 3000 किंग"
से अधिक निरबंधत लदान क्षमता वाले सभी टरैलर से % 6,000.00 एकमुश्त कर देय होगा।
1.“ उपधारा (7)" अधि« सं: 11, 2002 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. '*उपधारा (8)" अधि० सं० 8, 2010 द्वारा अन्त:स्थापित।
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“‘fi“m’flfifi“hmwvmfi s
Wfifi कर का. भुगतान : गणना पूर्व में जमा किये गये
6 दिया गया हो एवं उक्त अर्थ का भी, ' वाहन का किसी अवधि के. लिये T वाहन के उपयोग में ऐसे परिवर्तन का डिग की स्वरूप में परिवर्तन जा का तो वाहन का स्वामी करारोपण पदाधिकारी को *नुगतान o लिंए उच्चतर दर मा गया
अथवा स्वरूप में हुए परिवर्तन के देय कर N ये गये कर एवं ऐसे कर
कर भुगतान करेगा जो उस अवधि के लिये gy बीच की भिन्नता के बराबर को हो
किया जायेगा। st . Tfil‘lfi%flm%m’@'% रीति
kit ()- SR कर के अवधारण में : sl U है गिनती की जाय में एक माह से कम की अवधि को एक माह कें रूप
et - wfiafiafiamwfifi‘mgmalmwfi मना जायेगा यदि उसका वास्तविक उपयोग
-~ 1988 की धारा s निबं संदर्भ में, मोटर वाहन अधिनियम, हि. T नहीं पद दर के अन्तर्गत निबंधन प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई न करने से कोई
'. 9.कर का भुगतान कहां किया जायेगा-(1) नये निबंध
R पदाधिकारी के समक्ष किया जायेगा जिए कमान मतों सौ लिये कर का भुगतान जम
आजा ) % ; ggfi समक्ष किया जाता रहेगा, -जिसे . शौक पहले कर का भुगतान किया गया था। से इस अधिनियम के प्रवत्त होने के
है? . (3) यदि वैयक्तिक वाहन से भिन्न किसी वाहन के स्वामी के निवास अथवा व्यवसाय के स्थान 3 पतन हो जाता तै सं उसके नये निवास या व्यवसाय का स्थान दूसरे करारोपण पदाधिकारी के
(क) उसी स्थान पर कर का भुगतान करना जारी रख सकता है, जहां वह पहले कर का...
भुगतान कर रहा था; या
(ख) दुसरे करारोपण पदाधिकारी को कर का भुगतान करना प्रारम्भ कर सकता है, जिसके
उसका नया निवास अथवा. व्यवसाय -का स्थान पड़ता हैः
B o यह कि नया करारोपण पदाधिकारी कर भुगतान तबतक स्वीकार न करेगा जुबतक कि वाहन
है स्वामी विहित प्रपत्र में विहित रीति से पूर्व के करारोपण पदाधिकारी से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर
[ प्रस्तुत न कर दे। में
. 10, वार्षिक कर के अग्रिम भुगतान पर छूट: परिवहन वाहन के मामले R दि वार्षिक कर
“के तन अग्रिम रूप में एक मुश्त में किया जाता है, तो वार्षिक कर
' समतुल्य छूट अनुमान्य होगी अन्तर्गत मोर
ः 11. कर प्रतीक और प्राप्ति रसीद।-(1) किसी मोटर वाहन के लिये धार हा 7 को सन करने पर
बाहन कर या अतिरिक्त मोटर वाहन कर, या धारा 8 के अन्तर्गत अन्करीय कर हक कर प्रतीक विहित
. T पदाधिकारी भुगतान करने वाले व्यक्ति को विहित प्रफर में तर .
गति से निर्गत करेगा लि के अधीन वाहन के संबंध में
i g ) T पदाधिकारी मोटर वाहन अधिनियम, 1988
7... वैँधन प्रमाण-पत्र में कर भुगतान का विवरण
निर्गत
s 12. कर प्राप्ति से इन्कार।-इस अधिनियम के अन्य प्रालि
। न मोटर वाहन के संबंध में वर्तमान अवधि के लिये देय कर के स्वीकार नहीं करेगा जबतक कि उस वाहन के संब
Al या निपटान न हो गया हो।
61 'बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 [ घाराएँ 4 31६
. . [ g बकाया कर/अर्थदण्ड की राशि 50000.00 (पचास हजार) रु" शुतथा तीन
के लिए 10 30 (दस हजार) T एवं हल्के मोटर वाहन के लिए 25,000.00 (पचीस सहला वाहन
या अधिक होने की स्थिति में राज्य परिवहन, आयुक्त से अन्यून स्तर के पदाधिकारी या उनके एन कोई फ्दाधिकारी आवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्दर बकाया कर/अर्थदण्ड की राशि मास
ली में घर्तमान कर के साथ स्वीकार कर औपबंधिक कर-प्रतीक निर्गत करने के आदेश दे सकेंगे न
किसी भी स्थिति में छह किश्तों से अधिक नहीं होगी।'” '
13. उत्तराधिकारी पर बकाया कर के भुगतान का दायित्व।-(1) यदि किसी वाहन का स्वामी
संबंधित वाहन के देय कर का भुगतान किये बिना उस वाहन का स्वामित्व, कब्जा अथवा नियंत्रण किसी
व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरित कर देता है तो वह व्यक्ति, जिसके स्वामित्व, कब्जे अथवा नियतरण से सकती
वाहन आ गया है, वाहन पर बकाये कर एवं अर्थ रंड, यदि कोई हो, के के भुगतान का उत्तरदायी होगा।
कर) एस पारा में अन्तर्विष्ट कोई बात उक्त कर भुगतान हेतु उस दायित्व को प्रभावित
नहीं |, करी 'जिसने स्वामित्व का हस्तान्तरण कर दिया है या ऐसे वाहन के कब्जे अथवा नियंत्रण से अलग
गया है।
14. बाहर के राज्यों में निबंधित परिवहन वाहनों का कर के भुगतान किये बिना इस राज्य
में व्यवहार पर निषेश।-धारा 7 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते डुरमी वाहन अधिनियम, 1988
(अधिनियम 59, 1988) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत
अनुज्ञप्ति के अधीन, किसी परिवहन वाहन का उस समय तक बिहार में न तो परिचालन किया जायेगा,
और न ही परिचालन के लिये रखा जायेगा, जबतक कि उस वाहन के संबंध में बिहार राज्य, में
परिचालन हेतु परमिट की सम्पर्ण वैध अवधि के लिए अनुसूची | एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर यथा
विनिर्दिष्ट अनुसूची )9 समुचित दर पर संगणित कर का भुगतान नहीं कर दिया जाता है;
परन्तु यह कि ऐसे राज्यों के ऐसे मोटर वाहनों जिसका परमिट राज्यों के बीच पारस्परिक समझौता, जिसमें
कर की छूट का प्रावधान है, के अधीन उस राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत है, जो बिहार में
परिचालित है, के लिये इस धारा के अन्तर्गत मोटर वाहन कर के अतिरिवत दूसरा कर भुगतान नहीं करेगा:
परन्तु यह और कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन अन्य
राज्यों के सक्षम परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय परमिट योजना के अन्तर्गत परमिटधारी द्वारा बिहार
राज्य में परिचालन की स्वेच्छा देने पर राज्य सरकार द्वारा कर के बदले में कम्पोजिट शुल्क के रूप में
निर्धारित की जानेवाली राशि का भुगतान अग्रिम के रूप में वार्षिक दर पर बैंक ड्राफ्ट या अन्य विहित
तरीके से संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष करना होगा।
4[x x x]
S[15. (1) राज्य सरकार को, कतिपय वाहनों को कर से छूट देने की शक्ति।-राज्य सरकार
अधिसूचना द्वारा, किसी मोटर वाहन के किसी वर्ग के संबंध में कर जुलित या कर की दर में कमी या
कर भुगतान के संबंध में अन्य उपान्तरण कर सकती है।
भू(2) ** अतिरिक्त मोटर वाहन कर की गणना हेतु वाहन की सामान्य एवं प्रतिरोध मरम्मती तथा
अनुरक्षण, विधि व्यवस्था की स्थिति, सड़कों की स्थिति, निर्वाचन, प्राकृतिक आपदा आदि को देखते हुए
T सरकार अधिसूचना चना द्वारा मोटर वाहन के किसी वर्ग विशेष. के लिये उद्ग्रहित होने वाले अतिखित मोटर
वाहन कर से चिसुम्त दिनों की. संख्या [अधिसूचना द्वारा] विनिंदिष्ट कर सकेगी जो शुभ 20 | निया
अवधि के लिये प्रभावी रहेगा तथा जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना को द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा
एक माह में दिनों की संख्या जिनके लिये अतिरिक्त मोटर वाहन कर के भुगतान में विमु्कि
दी जा , किसी भी परिस्थिति में एक माह में दस दिनों से अधिक नहीं होगी।
1. अधि g 7, 2006 द्वारा '' परन्तुक '' जोड़ा गया।
अधि- सं० 8, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया
अधि- सं० 6, 2003 द्वार प्रतिस्थापित (26.4.1994 के प्रभाव से )
**परन्तुक '” अधि सं» 7, 2006 द्वारा निरसित।
*"उपधारा (2)” अन्त: स्थापित तत्रैव (16.7.2002 से प्रभावी )
अधि e 7, 2006 द्वारा अतः: स्थापिता
अधि सं० 8, 2007 द्वारा अन्त: स्थापित।
शब्द ** अधिसूचना की तिथि ¥ विलोपित तत्रैव।
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5{1/ 16-18] बिहार मोटरवाहन : 'करारोपण अधिनियम, 1994 17
हा अत कर के मुगतान को दायित्व से पदाधिकारी बहनों को पल
गत कर वीके s o, o गयी है, विहित St दर वाहनों को जिन्हें था
- बहिन खराबी, विवाद अथवा प्राकृतिक की अवस्था में पर्व फेर मुवत प्रतीक निर्गत करेगा '
प्रकार द्वार विहित ता ल्य कारणों से एक माह से आपदा या बा' सा 11) जब कोई मोटर !
हीं रहता है; तो संबंधित वाहन का स्वामी जिस अधिक की किसी अव् कारण" या राज्य
T की तिथि को या उसके व T अवधि के लिये कर गा के लिये उपयोग के योग्य
2225 T त रहेगा। परिबचन के सार्थ 'परिचालन-विराम की में
साथ वाहन निवं अवधि में
(3) उप-धारा (1 1) के अधीन परिवचन समर्पित किये जाने [ने के अ' अन्तर्गत
मोटर वाहन को राज्य के अन्दर उपयोग में अथवा उपयोग मद रस स्िनियम के भुगतान
के लिये दायी माना जायेगा।
18. कर की वापसी-(1) यदि किसी व्यक्ति ने किसी बंध में
किया है, तो वह निम्नांकित परिस्थतियो में कर की वापसी मठ वाहन कं संबंध में कर g
&) जब धारा 17 की उप-धारा (1) के अधीन ऐसे मोटर वाहन के संबंध में परिवचन
किया गया है, जो कर वापसी आवेदन देने की तिथि तक करारोपण सवचन सर्द द्वारा,
विहित जांच पड़ताल के पश्चातू उनके मत से मिथ्या न पाया गया हो, परिवचन देने की
तिथि से कर भुगतान की अवधि की अंतिम तिथि तक की अनवसित अवधि के लिए
प्रति कैलेन्डर माह पर वार्षिक कर का बारहवां हिस्सा का;
कारण से भुगतेय राशि से
(@) कयारोपण पदाधिकारी द्वारा अधिक कर निर्धारण अथवा अन्य
दिया गया हो तो अतिरिक्त जमा राशि का; एवं
ज्यादा कर का भुगतान कर दिया तु जमा र
भुगतान किया T हो. एव बाद में यह पाया जाए कि वह
() जहां किसी वाहन का कर A
" वाहन कर के अध्यधीन नहीं है तो जमा कर-राशि काः संबंधत
T यह कि कर की वापसी तब तक नहीं की जायेगी तब तक इसके लिये संबंधित व्यक्ति,
कुरोपण पदाधिकारी, को, कर वापसी की देय पेय तिथि से एक वर्ष के अन्दर आवेदन न करता हो, और
क वापसी .
[पसी विहित शत्तों के अधीन रहेग तक की राशि की वापसी की के
पल दिहित
स्तु यह और कि करारोपण पदाधिकारी विहित सीमा तक को राज्य, परिवहन आयुक्त या ऐसे
हिवे सबम होगा और वापसी की राशि अधिक होने पर
. पदाधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, को निर्दिष्ट करेगा o होने वाले
)R राशि जो उप-धाय (1) के खंड (क) A (@ ma'-a'fa _
Wfiwfltwfimfi#&wfi;fifiqmfiflfim
SN
यह कि, यदि कोई कर या अ' दंड,
स्थिति में लौटायी जाने गा शारि सर बकाे सके मे
जायेगी। .
Wflfifl .7.2002 से प्रभावी )
8] बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 [ घाराएँ 19:24
और उसका अपलेखन।-यदि धारा 17 की उप-धारा (1) के अन्त
o T T सर, न पर T मम का मुगतान नहीं किया पहले या अन्तिम तिथि को आवश्यक कागजात के साथ कर भुगतान
करेगा करारोपण पदाधिकारी यथाविहित सम्यक जांच करेगा और यदि परिवचन में अंकित आवेदन गन दाखिल
e साबित नहीं हुआ तो जिस अवधि के कर के हि भुगतान अवधि
के अन्तिम लिधि दे हैं संतुष्टि T बाद, करारोपण पदाधिकारी विहित रीति द्वारा दावे का निया कि ममकत 3
परन्तु यह कि करारोपण पदाधिकारी सरकार द्वारा विहित अधिकतम राशि तक बकाये कर कौ &
. 'करने के लिए सक्षम होगा। यदि बकाये की राशि सरकार द्वारा विहित राशि से
का अपलेखन करी लव सहित मामले को राज्य परिवहन आयुक्त या राज्य सरकार द्वार प्रथिक्त की
प्राधिकारी को नि्दिर करेगा न कोई भी मोटर वाहन राज्य के अन्दर उपयोग में नहीं ., कर प्रतीक का -
या उपय 'के लिये नहीं रखा जायेगा जब तक कि वाहन के लिये धारा 11 के अन्तर्गत मान्य का गा
प्राप्त नहीं कर लिया गया हो और उसे विहित रीति से वाहन पर दर एर्शित नहीं ता गया हो।
21. कर, जुर्माना और अर्थ दण्ड भुराजस्व बकाये के रूप बसूली। -
शास्ति या अर्थ दंड की वसूली बकाया भू-राजस्व की वसूली की रीति से की जायेगी। मोल की
पर कर, शास्ति या अर्थ दंड बकाया है, उस मोटर वाहन को या उसके उप-साधन को रे
सकता है या बेचा जा सकता है चाहे वह मोटर वाहन या उप-साधन कर, शास्ति या अर्थ दंड भुगतान
के लिये जवाबदेह व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में हो अथवा नहीं।
121 क-प्रत्येक व्यावसायिक वाहन के साथ-साथ वार्षिक कर देनेवाले वाहन के निबंधन
तथा/अथवा परमिट प्राप्ति के समय वाहन मालिक को अपने बैंक खाते का उल्लेख करना आवश्यक होगा
एवं अपनी आर्थिक सुदृढ़ता (यथा स्थिति) के संबंध में संबंधित बैंक से प्रमाण पत्र सु करना भी
आवश्यक होगा। कर भुगतान में व्यतिक्रम की स्थिति में, व्यतिक्रमी वाहन मालिक के बैंक ख़ाते का परिवहन
विभाग के करारोपण पदाधिकारी अथवा उससे उच्च अधिकारी द्वारा अधिग्रहण किया जा सकेगा"
22. तलाशी और अधिग्रहण: (1 व कोई करारोपण पदाधिकारी या परिवहन विभाग को कोई
पदाधिकारी जो मोटर वाहन निरीक्षक की कोटि से अन्यून कोटि का न हो या राज्य परिवहन आयुक्त द्वार
इस हेतु प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी-
(क) किसी भवन या परिसर में, पुर उगने से सूरज डूबने तक के बीच की अवधि में किसी
भी समय प्रवेश कर सकता है यदि उसे इस बात का विश्वास हो कि कोई मोटर वाहन
वहां रखा गया है, या - :
(@) वह किसी भी सार्वजनिक स्थान पर स्थित मोटर वाहन के चालक से अपेक्षा कर सकेगा
कि वह ऐसे मोटर वाहन को रोके एवं तब तक रोके रख सकता है जब तक कि वह
युक्तियुक्त ढंग से संतुष्ट नहीं हो जाय कि उस वाहन के कर की अदायगी हो चुकी है
है: कर र प्रतीक प्राप्त हि लिया गया है।
मुर्ताल्क कर या अर्थ दंड, यदि कोई हो अथवा कर तथा अर्थ दंड दोनों का भुगतान इस अधिनियम
को मुताबि क नहीं ही है तो उप-धारा (1) के गत संबंधित पदाधिकारी उस वाहन को जप्त क, kN
ता है, जब तक कर का भुगतान जाय, एवं प्ती पर उस
अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये जैसा उचित समझे कार्रलाई कर सक कार की है, एवं वाहन स्वामी या
उसका प्रभारी अथवा चालक उस पदाधिकारी के उस जप्ती को प्रभावी बनाने हेतु बाहन पहुंचाने e
आदेशों एवं तिवदशों के अनुपालन के लिये बाध्य होगा: -
परन्तु यह B¢
गुर R T o गया T S S के परिवहन कौ सुविधा का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार विहित करें। वर्कर
- समय पर कर भुगतान न करने की स्थिति में अर्थ दण्ड भुगतान का दायिल् रथ
के वाहन से भिन्न किसी मोटर बाहन के भुगतेय कर का भुगतान विहित में न किये जाने में, वाहन स्वामी उस मोटर भुगतान करने का दायी होगा हा करने का दायी कोण के कर के भुगतान के साथ-साथ विहित राशि अर्थ दंड
1. “धारा 21 %" अधि सं» 11, 2002 द्वारा अन्त:स्थापित।
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बाएएँ 2428 1 बिहार मोटरवाहन करारोपण ह
: अधिनियम, 1994
संबंध में राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा स्न्क मुस्ी वर्ग के द्वार भुगतेय कर
अन्य उपांतरण
लिये उत्तरदायी कोई उपयोग पर प्रतिबंध- फेर सकती है।” दि के भी व्यक्ति वाहन को gy गा बंध -इस अधिनियम के अनर्गत कर में नहीं g वाहन लायेगा, में
i किया हुआ है या थोखे से प्राप्त किया गया g, कर रसीद था s सेल ले
25. विहित अवधि के अन्दर कर वाहन अधिनियम: 1988 (अधिनियम 59,
बाहन के देय कर का भुगतान विहित अवधि के
माह 3 कर T का Ay e गी किया गा e के नम g साधिका मे था भाग 2० को v दि ऊची श सं क्षुब्ध कोई व्यक्ति धारा 22 को उपधारा
) विहित शुल्क भुगतान कर विहित प्राधिकारी के रिंग समय के अन्दर और निहित रीति से इसके
(2) अपील को सुनवाई एवं निस्तार विहित तरीके से ' ~ - धानों किया जायगा। L L (3) धारा 27 के प्रावधानों के अध्यधीन ऐसे ः
में इस पर विवाद नहीं उठाया जायेगा। ऐसे अपील का निर्णय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय (4) अपीलीय प्राधिकारी अपने स्वविवेक पर i
या धारा 22 के अधीन वाहन जप्ती अथवा मुक्त क्ति से उबर रा हर पारित देश, आर मामले में यदि वह यायेगा कि प्रश्नगत बिना अधिकारिता के या अवैध है तो वह जैसा उचित व .
2@}1\"?&1017.- अधिनियम की धारा 26 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश
सें क्षुब्ध कोई व्यक्ति आदेश की तिथि से विहित समय के अन्दर और -विहित शुल्क का शुगतान कर
विहित तरीके से विहित प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण दायर कर सकेगा जिसमें इस आधार पर ऐसे आदेश
% पुनरीक्षण हेतु प्रार्थना कर सकेगा कि आश्षेपित निर्णय विधि-सम्मत नहीं है तथा उक्त पुनरीक्षण
प्राधिकारी पुनरीक्षण में ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे;
परन्तु यह कि पुनरीक्षण प्राधिकारी इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई हानिकारक
आदेश उसे सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिये बिना पारित नहीं करेगा।
"28. शास्तिः (1) ( (क) यदि कोई व्यक्ति किसी मोटर वाहन को कर का भुगतान किये बिना
उपयोग करता है या में लोने के लिये रखता है, तो गहरा मना का भागी होगा जो प्रथम अपराध
की दशा में वाहन के वार्षिक कर की रकम के दुगुना और दस या बाद के प्रत्येक अपराध की दशा
तिगुना होगा। .. में 'परिवचन दाखिल
! गले अनविक स जान बुझकर मोटर वाहन के संबंध में कोई आोषणा सत्र झठ कहा गया हैं तो
करता है, जिसमें इस अधिनियम कौ अनुसार अपेक्षित विवरण असर. दि कर इुगना से अनधिक दोष सिद्ध होने पर वैसा व्यक्ति प्रथम अपराध की दशा में उस वाहन के oy o
एवं बाद के प्रत्येक अपराध के लिए तिगुनी राशि के अनधिक तक जानते हुए या ऐसी जानकारी के
(2) जो भी. व्यक्ति कर भुगतान के लिये स्वयं दायी नहीं है, यह जान हों किया गया है, ऐसे
विश्वास ने का कारण होते हुए भी कि संबंधित वाहन को कर के लिए 300 % और
वाहन को चलता है तो इसके लिए दोष सिद्ध होने पर रन का भागी होगा। ही करता हैं
के अपराध के लिए 500 रु० तक के आकर प्रतीक 'का प्रदर्शन नहीं करता , वह
3) जो भी व्यक्ति धारा 20 के अन्तगर्त जुर्माना का मांगी होगा। कर
इस अप ये के oy अधिकतम 500 रुपये तक गे पी स्विच के आधार पर सित दी ता दाद होगे पर
विद भी व्यक्ति धारा 17 या 18 के परिवचन तथ्य का हुर्यप्रदश विमुक्ति की दावा राशि को
3 के लिये दावा करे और यदि उक्त it AR
- वैसा व्यक्ति प्रथम अपराध की दशा में अधिकतम जुर्म के चौगुना तक हों सकता
वि पता बराबर एवं बाद के प्रत्येक अपराध के लिये
— ZOOG.W जोड़ा Al
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0] बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 Tt 25.3, -
उल्लंघन करता है वह दोष सिद्ध होने पर 6 माह तक
ड o का जुर्माना या दोनों से दंड का 'भागी होगा तथा वाहन के साधारण कारावास या 1000 रुपये तक, का o के भी
अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमावली प्रावधानों का उल्लंघन
के लिये वा उप-धाराओं में दण्ड विहित नहीं किया गया है, तो प्रथा नि
अपराध की दशा में 500 रुपये तक मुर्ववरी प्रत्येक अपराध के लिए 1,000 रुपये तक की उबम
A रजिस्ट्रीकत वाहन, बिना विहित कर भुगतान किये अथवा बिना 4y
के चदि O e जावे जायेंगे, तो भुगतेय | एवं फीस को अतिरिक्त, उनके मर
ा (i) यदि कोई व्यक्ति गलत या झूठा घोषणापत्र समर्पित करता है, तो दोष सिद्ध होने पर एक
के का भागी होगा।
सार | यू कोई व्यस्तिजिहिग रोति से कर प्रतीक का प्रदर्शन नहीं करता है, तो दोष सिद्ध हक
चार सौ रुपये तक दण्ड का | .
व्यक्ति अपना वर्तमान पता में परिवर्त्त की सूचना नहीं देता है, तो दोष सिद्ध
पर ही के दण्ड का भागी होगा। हो
व्यक्ति मोटर वाहन कर की जाँच के लिए रोकने के आदेश पर वाहन को
कर नहीं पद दी कल सिड कल पर वह एक हजार रुपये तक के अर्थदण्ड का भागी होगा।
री यदि कोई व्यक्ति किसी पदाधिकारी को उसके कर्त्तव्य निर्वहन में बाधा डालता है, तो वह एक
हजार रुपये तक के दण्ड का भागी होगा। के अधीन देव किये बिना मोटर
vi) यदि कोई व्यक्ति उस अधिनियम के अधीन देय कर का भुगतान 1 मोटर वाहन का
परिचा् सता है अथवा गलत तथा जाली टैक्स-टोकन के आधार पर परिचालन करने के लिए अनुमति
देता है, तो वह दो हजार रुपये तक के दण्ड का भागी होगा।
29, अपराध का शमन।-यदि कोई व्यक्ति धारा 28 की उप-धारा (5) से भिन्न धारा 28 के
अन्तर्गत अभियुक्त है तो उसके लिये यह विधि-सम्मत होगा कि वह बकाया कर तथा अर्थ-दंड की राशि,
दि कोई हो, के साथ ऐसी गशि जो विहित की जाय, को विहिंत पाथकारी के गास ऐसे अपराध करार
, अधिकारिता का वर्जन।- इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित्त नियमावली के उपबंधों -
से घिनन किसी व्यक्ति के कर भुगतान के दायित्व को किसी अधिकारी द्वारा किसी प्रकार आश्षेपित या
अवधारित नहीं किया जायेगा। किसी भी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अधीन
निर्पिह्ठ नियमावली के अधीन सद्भावपूर्वक किये जाने के .लिये आशयित किसी कार्य के संबंध में कोई
अधियोजन, अन्य कार्यवाही नहीं ः
31: नियम घने की शीक्त ला सी तन अधिनियम के प्रावधानों B Mnflmm, ही प्रावधान के कार्यालसन को लिये, नियम बना सकेगी। व कर, इस नियम . ) 1 ()filflnmm पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना ऐसे
पत्र,
उसमें से फिसा निक्य क मकतइसर,पतिकल जा सकेंगे, यथा-
जाने वाले परिवचन के प्रपत्र, तथा उसमें वर्णित विशिष्ट
होने वाले कागजात एवं सबूत तथा उसे दाखिल
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बिहार मोटरवाहन
आरर्पुगी 1 करारोपण अधिनियम, 1994
(v) करारोपणं पदाधिकारी के शक्तियों एवं
(vi) कर वापसी, कटौती या माफी के दबा को विहित करना;
विनियमित करना; TR करने एवं उसके निष्पादन की
(vii) धारा 21 'एवं 22 के अन्तर्गत वाहनों की जप्ती, निरोध गति को
(ला) अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत करने की रीति, समर - नीलामी, बिक्री एवं सुनवाई ई और निष्पादन को विहित करना; , समय-सीमा तथा
(ix) कर-प्रतीक की दूसरी प्रति एवं करारोपण पदाधिकारी
..... निर्गमन के लिऐ देय शुल्क;
00 करारोपण से संबंधित मामलों के निष्पादन की रीति विहित करना;
() धारा 9 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के प्रपत्र एवं निर्गमन कौ रीति
(xii) अन्य मामले जो विहित किये जायें या किये जाने योग्य हों।
(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के तुरंत बाद राज्य विधान
मंडल को प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल चौदह दिनों की अवधि के लिए रखा जायेगा
जो एक ही सत्र में हो अथवा एक से अधिक सत्र में हो, जिस सत्र में इसे प्रस्तुत किया जाय उस सत्र
में या उसके तुरंत बाद वाले सत्र में दोनों सदन नियम में जो उपान्तरण करने को सहमत हो अथवा यदि
इस बात पर सहमत हो कि नियम बनाया ही नहीं जाना चाहिये तो उसके बाद वह नियम यथास्थिति, या
तो रूपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, किन्तु नियम के ऐसे रूपान्तरण या वातिल होने
से उस नियम के अधीन पहले किये गये किसी कार्य की मान्यता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
32. निरसन और व्यावृति-(1) बिहार मोटर वाहन करारोपण अध्यादेश, 1994 (बिहार अध्यादेश
संख्या 2, 1994) को एतदुद्वारा निरसित किया जाता है। .
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन निर्गत कोई अधिसूचना, नियम,
विनियम, आदेश, सूचना या की गयी कोई नियुक्ति, या घोषणा, दी गई छूट, या की गई अधिग्रहण या
[11
मुक्ति का विनियमन;
T शुल्क एवं उसकी
दाधिकारी के अभिलेख की प्रमाणित प्रति
कार्य, या की गयी कोई कार्रवाई जहां तक
अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये, की गई, f
अधिनियम उस तिथि को प्रवृत्त था जिस दिन या बैसी कार्रवाई की गई थी।
(3) निरसित अध्यादेश के ग्रावधानों के ) NN
के अतुसार वसूल किये जा सकते हैं।, किन उसका बॉ विश का है. d प्राधिकारी
दंड वसूली हेतु की गई कार्रवाई पर नहीं होगा। जनरल T
(4) इस हि कसी विशिष्ट वि्य के वर्णन का कर मी विश फार
अधिनियम, 1897 (अधिनियम 10, 1897) की धारा 6
[अनुसूची -1
भाग-क
मुस्त कर की दर तालिका वैयबितक वाहनों के लिए T वाहनों की उप-धारा (1) देखें?
1, अनुसूची हु व रा | 6. 2012 द्वारा
Scanned by Camugzmcannerv 6
11A] बिहार मोटरवाहन कऱरोपण अधिनियम, 1994 [ अनुसूची
] वाहनों का वर्ग o~
fi निबंधन साईकिल व्यक्तिगत खंड | क्रमांक |. निबंधन का स्टेज मोटर साईंकि एवं 12 कमल i
तक के ओमनी बस
1 12 ] | | ४. <
@ I निबंधन के समय अथवा प्रथम |. एकमुश्त कर वाहन के 'कसुश्त कर
निबंधन के समय | वर्ष तक. | % रहित क्रय मूल्य का () & रहित मूल्य का का 6% . 6% रु. 4 लाख तक . कौ उम्र के वाहन के लिए
(i) % रहित मूल्य का
7% रु० 4 लाख से
अधिक मूल्य के वाहन
के लिए।
ब यदि वाहन पूर्व से निबांधित है. | खंड अ कॉलम (4) खंड अ कॉलम(5) के .
और उसकी प्रथम निबंधन से के अधीन उदग्रहण अधीन उदग्रहण किये जाने
उम्र- किये जाने वाले जले 'एकमुश्त कर का
'एकमुश्त कर का प्रतिशत।
प्रतिशत
फ्य 'एक वर्ष से अधिक परन्तु दो | 95%
वर्ष से कम
ब्ि दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन. | 90% 90%
बर्प से कम
3 तीन वर्ष से अधिक परन्तु चार | 85% 85%
वर्ष से कम -
| चार वर्ष से अधिक परन्तु पाँच | 80% 80% वर्ष से कम% .
s पाँच वर्ष से अधिक परन्तु छः | 75% 75% .. * | वर्ष से कम
|” छः वर्ष से अधिक परन्तु सात | 70% 70% वर्ष से कम
7 सात वर्ष से अधिक परन्तु आठ *# 65% वर्ष से कम .
‘ आठ वर्ष से अधिक परन्तु A | 60% 60% वर्ष से कम
” नौ वर्ष से अधिक g दस | sow 55% वर्ष से कम
|" + दस वर्ष से अधिक परन्तु ग्यारह |” 50% वर्ष से कम
Scanned by CamScanner
बिहार R मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994
ग्यारह वर्ष से अधिक य्ल्तु [118
बारह
वर्ष से कम ह 3 बारह “या = % ्
बारह वर्ष से अधिक परन्तु तेरह रह
वर्ष से कम ः 0%
- X
40%
3| तरह वर्ष से अधिक परन्तु चोदह के
वर्ष से कम - ‘ 35%
. 14 चोदह वर्ष से अधिक परन्तु पन्द्रह हि.
A वर्ष से कम i 30%
115 | = वर्ष से अधिक _
. - 25%
. अनुसूची-1
वैयक्तिक Lma - बाहनों
क वाहनों के लिए कर वापसी की दर-तालिका
( धारा-7 की उप-धारा (2) देखें ) '
दि [ . "वाहनों की श्रेणी
ही बापसी का स्केल खण्ड | ल . मोटर साईकिल व्यक्तिगत उपयोग के
लिए मोटर कार एवं
] 12 बैठान क्षमता तक
) के ओमनी बस
1 _ _ - - 4
बंधन के बाद यदि वाहन के निबंधन का अनुसूची | भाग-क अनुसूची | भाग-क के
रद्दीकरण या राज्य से वहिंगमन किया जाता | के अधीन उदगृहित | अधीन 'उदग्रहित 'एकमुश्त
हो- ' एक मुश्त कर के - कर का प्रतिशत के
. रूप में दिए गये रूप में दिए गये कर
कर की वापसी 'की वापसी
1 | एक .वर्ष के भीतर गा दक 95%
- 90%
दिये बाद परंतु दो वर्ष के भीतर 90% — ८
3, | दो वर्ष बाद परंतु तीन वर्ष के भीतर 85% —
R यर्ष बाद परंतु चार वर्ष के भीतर 80% जा
- — fl 75% —
5. | चार वर्ष बाद परंतु पांच वर्ष के भीतर एक | 70%
हि - 70% .
ढक Ak पर्व ऊः वर्ष के भीतर बा 65%
- फ़्क 65% |
2 - मत 60% ”
5 | aw T आठ वर्ष के fl %55 -
o «
T B 45%
" 45%
; - .
12] बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 [ अनुसूचो
12. | ग्यारह वर्ष बाद परंतु बारह वर्ष के भीतर 40% 40%
13. | बारह वर्ष बाद परंतु तेरह वर्ष के भीतर 35% 35%
14. | तेरह वर्ष बाद Wy चौदह वर्ष के भीतर 30% 30%
15. | चौदह वर्ष बाद क शून्य शून्य
"ूअनुसूची-1
थूभाग-ग
' मोटर वाहन की दर-तालिका
(धारा 5 की उप-धारा 1 देखें)
क्रमांक क्रमांक गाड़ी को श्रेणी. ाएएए मोटबाहन कर को वार्षिक दर की श्रेणी - मोटरबाहन कर की वार्षिक दर
(1) अशक्त व्यक्तियों के वाहन के लिये । 17.50 रु०
(2) माल वाहक गाड़ी ट्रेलर को छोड़कर |
थी 1000 कि०ग्रा० तक निबंधित लदान क्षमता (i) 1000 कि.ग्रा. तक निबंधित लदान क्षमता
वाले मालवाहकों पर राज्य में निबंधन के समय
निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त
कर रू० 7700/- उदगृहीत किया जायगा।
परन्तु उक्त श्रेणी के जो माल वाहक पूर्व से
निबंधित है उन पर एक मुश्त कर की गणना पूर्व
में भुगतान की गयी राशि को घटाकर की जाएगी।
परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर
के रूप में रु० 7700/- से अधिक राशि का
भुगतान कर दिया गया हो तो एक मुश्त कर देय
नहीं होगा। :
(1) 10 वर्षों से अधिक पुराने माल वाहकों
पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एक मुश्त
कर रु० 7700/- उद्गृहीत किया जायगा:
परन्तु उक्त वाहनों द्वारा देय एक मुश्त कर
की गणना 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि, जो
लागू हो, के बाद भुगतान किये गये राशि को
घटाकर की जाएगी;
परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर.
1 लहर बित अधिनियम, 2006 (आप: के 7, 2006) के द्वारा वित्त अधिनियम, 2001 की अनुसूची । का
भाग-ग तथा अनुसूची ॥ एवं मोटर वाहन करारोपन अधिनियम, 2002 की धारा 6 को निरसित कर दिया हम
है जिसके द्वारा मोटर वाहन करारोपन अधिनियम, 1994 की अनुसूची | और ॥ को संशोधित किया गया था
अतः अब 1994 अधिनियम की मूल अनुसूची । ग और ॥ को दिया गया है।
2. अधिनियम w 3, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।
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] बिहार मोटरवाहन अनुसूची T st o
1000 कि०ग्रा० से अधिक परन्तु 3000
कि०ग्रा० से अनधिक निर्बंधत लदान क्षमता (i) 100] 3000 किब्द्ा
क्षमता बाले e के समय निबंधन की तिथि से | में निबंधन
T मुश्त कर रु० 5500/- प्रति टन
खण्ड वजन के दर से देय होगा, 1 1.
¢ परन्तु ऐसे माल वाहक जो पूर्व से निबंध उन पर एक मुश्त कर को गणना पूर्व से
भुगतान की गयी राशि को घटाकर की जाएगी;
परन्तु और कि अगर वाहन द्वार पूर्व में कर के रूप में प्रति टन अथवा उसके अंश पर रु० 5500/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो उसे एक मुश्त कर देय नहीं होगा।
(ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने माल वाहकों
W अगले प्रत्येक पाँच वर्षों क॑ लिए एक मुश्त
कर रु० 5500/- प्रति टन अथवा उसके खण्ड
'बजन के दर से उद्गृहीत किया जायगा;
परन्तु यह कि उक्त वाहनों द्वारा देय एक
मुश्त कर की गणना 10 वर्ष या 15- वर्ष की
अवधि, जो लागू हो, के बाद भुगतान किये गये
: राशि को घटकर की जाएगी;
परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर
के रूप में प्रति टन अथवा उसके अंश पर रु०
5500/~ से अधिक राशि का भुगतान कर दिया
गया हो तो उसे एक मुश्त कर देय नहीं होगा।
(M) 3000 कि०्य्रा० से अधिक किन्तु 16000
कि०ग्रा० से .अनधिक निबंधित लदान क्षमता
o <7 अथवा उसके अंश के लिए 700/- रु०
() 16000 किस्य्ा० से अधिक किन्तु 24000 T रन अथवा उसके अंश के लिए 600/- रु०
कि०य्रा० से अनधिक निबंधित लदान क्षमता
(%) 24000 किय्य्ा८ सा अधिक निबंधित लदान त्रोद् ल्न अयबा उसके अंश के लिए 5007 र०
क्षमता
फट पटरय प्त्स्थापिता
1. अधिनियम सं» 8, 2010 द्वारा Scanned by CamScanner
प्रहिया
की तिथि से 1
)
न के समय एक वर्ष की उम्र तक
0वर्षो के लिए एक मुश्त कर 5,00000
14] बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 [ अनुसूची
सरल यह कि, जो तिपहिया वाहन पूर्व से निर्बंधत है उनपर देय गणना पूर्व में भुगतान की गयी राशि को 'पकर की जायगी। 1 गकाये कर की स्तु आगे यह कि, अगर वाहन द्वारा पूर्व में % 5,000.00 से अधिक भुगतान कर गया हो तो उसे एकमुश्त ् नहीं होगा। b @) whw_m'am पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले पाँच वर्षों के लिए 'एकमुश्त % 5,000.00 कर
परन्तु यह कि, इन तीन पहिया वाहनों द्वारा देय एकमुश्त कर की गणना दस वर्ष अवधि के बाद भुगतान किये गए कर की राशि को घटाकर की जायेगी। कौ M) 7 व्यक्तियों तक की बैठान निबंधन क्षमता (चालक को छोड़कर(-(क). सभी तीन पहिया वाहनों पर जो के समय एक वर्ष की उम्र तक के दी गए गज थ से T लिए एक मुश्त रस उप उ00:00 रेय होगा। परन्तु यह कि, जो तिपहिया वाहन पूर्व में भुगतान की गयी राशि को घयकर
परन्तु आगे यह कि, अगर वाहन कर दिया गया हो तो उससे एकमुश्त कर
हों राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षो के ||
से निबंधित है उनपर देय बकाये कर की गणना 'जायगी। .
द्वारा पूर्व में % 7,500.00 से अधिक- कर का भुगतान
र देय नेहीं होगा।
(ख?_ 10 वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर अगले पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रु० 7,500.00 कर देय होगा।
परन्तु यह कि, इन तीन पहिया वाहनों द्वारा देय एकमुश्त कर की गणना दस वर्ष की अवधि के बाद भुगतान किये गए कर की राशि को घटाकर की जायेगी। (4) मालवाहक, मोटर कैव एवं मैक्सी कैव से अन्यथा सुखिहन वाहन (चालक एवं संवाहक को ड्कर)-
(%) 13 व्यक्तियों से अन्यून और 26 व्यक्तियों से अनधिक बैठान क्षमता।
(@) 27 व्यक्तियों से अन्यून और 32 व्यक्तियों से अनधिक बैठान क्षमता।
(1) 33 व्यक्तियों या उससे अधिक बैठान
क्षमता। .
6) Zxxx 6) IR
( (%) 500 कि० ग्रा० तक निबंधित -लदाना क्षमता।
(@) 500 किं० ग्रा० से अधिक किन्तु 2,000 -
कि०. WM से अनधिक निबंधित लदान
क्षमता।
() 2,000 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 4,000
कि ग्रा० से अनधिक निबंधित लदान क्षमता।
(घ) 4,000 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 8,000 e ग्रा० से अनधिक निबंधत लदान क्षमता।
(¥) 8000 कि० W से अधिक निबंधित लदान क्षमता।
(7) इस परिशिष्ट के उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत
कर देने वाले मोटर वाहनों से भिन्न वाहनों के
लिये मोटर वाहन कर की दर-
1. अधि० सं» 8, 2010 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. विलोपित तत्रैव
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13 व्यक्तियों के लिये 1,583.50 % और 13 से अधिक 26 तक प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिये 105.50 %! o 27 व्यक्तियों के लिए 3036 00 र० और 27 व्यक्तियों से अधिक 32 व्यक्तियों तक प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिये 79.00 %
33 व्यक्तियों के लिये 3485.00 रु. और 33 व्यक्तियों से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिये 53.00 %1
253.00%
253.00% और 500 कि० ग्रा० से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 250 कि« ग्राम या उसके खंड के लिये
29.00 %
432.00 % और 2,000 - ग्राम से अधिक
प्रत्येक अतिरिक्त 250 कि० ग्राम या उसके खंड
वजन के लिये 40.00 %
760.00 और 4,000 कि० ग्रा० से अधिक प्रत्येक
अतिरिक्त 250 कि» ग्रा० या उसके खंड वजन के
लिये 49.50 %
1,568.00 % 3R 8,000 कि० e से अधिक
प्रत्येक अतिरिक्त 250 कि० ग्राम या उसके खंड
बजन के लिये 120.00 !
बिहार 'मोटरवाहन करारोपण
डी
. fil{‘fi,l अधिनियम, 1994 ि
' 5 (%) 500 e We तक निबंधित लदान क्षमता। 12000 रू
500 किर ग्रा० से अधिक 2,000 कि० .00 %
(@) e से अनधिक निबंधित लसप 00 कि 240.00 %|
2,000 कि० ग्रा० से अधिक परन्तु 4,0 0 कि. e @ अनधिक निबोधत लदान ey 180,00 रू
) 4,000 e ग्रा० से अधिक w8000 ८
(कर कि० ग्रा० से अनधिक निवंधित लदान क्षमता। 960.00 %|
<) 8,000 कि० ग्रा० से अधिक निबंधित लदान
वसा बे हे sz भाग के लिये। 000 कि० - या उसके
अप वनुसूकोदा पट -2
(T 5 की उप-धारा 2 देखें) परिवहन वाहनों पर अतिरिक्त मोटर वाहन की दर-तालिका।
क्रमांक पहन पा कल A अलिस्तिभण्ललककफकिस्ो
et /””___E‘—Glxxxl . - -
v : R ' © Axxx @ मोटर कैव (चालक को छोड़कर छः व्यक्तियों
तक की बैठान क्षमता)-
(क) A xxx] , oo
(@) चार पहिया.. 1,600.00 & ‘
@@ परिवहन वाहन (मालवाहक 'एवं मोटर कैब को
छोड़कर) व्यक्तियों | :
(क) चालक को छोड़कर छः व्यक्तियों से अधिक... 240.00 प्रति Wl
किस्तु पन्द्रह व्यक्ति. से अनधिक की बेठान, :
की क्षमता। . -
(@) चालक _ और सम्बाहक को छोड़कर 15 32000% प्रति सीट!
व्यक्तियों से अधिक किन्तु 32 व्यक्तियों
से अनधिक बैठान क्षमता। ]
नी 00 % प्रति सीट
(ग) चालक और सम्वाहक को छोड़कर 32 4160 .
-' ' व्यक्तियों से अधिक की बंठान कै el
@ ट्रेलर- लदान क्षमता. 1,440.00 रु"
(=) 5,000 कि० ग्रा० तक निबंधित लदान & 1 44000 और प्रत्येक 1,000 कि ग्रा अतिसिकत
_ 'कयरक गलत किरा वरलवबवकन
5,000 कि० T से अधिक सिबंधित लदान या उसके खण्ड वजन के लिए 160.00 %!
' क्षमता। 1
नर | हे या निर्माता द्वारा देव
T o के अमन वाहन की विवरणी
1. मोटर साईकिल <t
2. भारी वाहनों के चेसिस
अन्य बाहन नी अन्य वाहन
1. अधिनियम ये 6, 2012 द्वारा प्रतिस्थापित।
i 2. अधिनियम सं» g, 2010 द्वारा विलोकग
3. अधिनियम सं 3, 2011 द्वारा
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